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Tuesday,15-July-2025
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सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर पर कर रही फोकस, निजी सेक्टर को बढ़ानी होगी हिस्सेदारी: आर्थिक सर्वेक्षण

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नई दिल्ली, 31 जनवरी। सरकार ने पिछले पांच वर्षों में इन्फ्रास्ट्रक्चर (फिजिकल, डिजिटल और सोशल) पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है और अब इन प्रयासों को पूरी ताकत से पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए देश में लागू करने की आवश्यकता है। यह जानकारी शुक्रवार को जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में दी गई।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए सर्वेक्षण में कहा गया, “भारत की विकास की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अगले दशक में इन्फ्रास्ट्रक्चर में अधिक निवेश की आवश्यकता है। हालांकि, आवश्यक व्यय के अनुमान पैमाने में भिन्न हैं, लेकिन आम सहमति है कि इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मौजूदा इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च को बढ़ाने की आवश्यकता है।”

वित्त वर्ष 2024-25 में चुनावों के बाद पूंजीगत खर्च में वृद्धि हुई है। सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की गति को जारी रखने के महत्व और सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस को बढ़ावा देने की बढ़ती आवश्यकता को पहचाना है।

सर्वेक्षण में कहा गया कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड के लिए केवल पब्लिक कैपिटल पर्याप्त नहीं है। यह दिखाता है कि निजी सेक्टर को भी इन्फ्रास्ट्रक्चर में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की जरूरत है।

सर्वेक्षण के मुताबिक, भारत में विकास की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अगले दशक में इन्फ्रास्ट्रक्चर में पर्याप्त निवेश की आवश्यकता है।

देश में इन्फ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता को देखते केंद्र सरकार ने पूंजीगत खर्च को वित्त वर्ष 20 से लेकर वित्त वर्ष 24 में 38.8 प्रतिशत की दर से बढ़ाया है।

नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) को एक दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ लॉन्च किया गया था, जिसका लक्ष्य वित्त वर्ष 20 से वित्त वर्ष 25 तक लगभग 111 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश को टारगेट करना है।

मौजूदा समय में इसमें 37 सब-सेक्टर्स के 9,766 प्रोजेक्ट्स हैं। इन प्रोजेक्ट्स को इंटीग्रेटेड इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड (एनआईपी- प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप) पोर्टल द्वारा ट्रैक और रिव्यू किया जाता है।

सरकार की ओर से इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश आकर्षित इनोवेटिव फ्रेमवर्क को अपनाया जा रहा है।

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नालासोपारा में ड्राइविंग लाइसेंस मांगने पर पिता-पुत्र ने ट्रैफिक पुलिस को पीटा

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सोमवार सुबह एक चौंकाने वाली घटना में, नालासोपारा पूर्व में एक पिता-पुत्र ने बिना वैध लाइसेंस के गाड़ी चलाने के आरोप में रोके जाने पर दो ट्रैफिक पुलिसकर्मियों पर दिनदहाड़े हमला कर दिया। नागिनदास पाड़ा स्थित सितारा बेकरी के पास सुबह करीब 10 बजे हुई यह पूरी घटना वहां मौजूद लोगों के मोबाइल कैमरों में कैद हो गई।

पुलिस के अनुसार, नियमित जाँच के दौरान लड़के को वैध ड्राइविंग लाइसेंस न होने के कारण रोका गया था। कॉन्स्टेबल हनुमंत सांगले और शेषनारायण आठ्रे द्वारा पूछताछ करने पर, उसने कथित तौर पर अपने पिता को मौके पर बुलाया। मामला तेज़ी से बिगड़ गया, और पिता-पुत्र दोनों ने कथित तौर पर दोनों पुलिस अधिकारियों के साथ गाली-गलौज और लात-घूँसों से मारपीट की।

हमलावरों की पहचान नालासोपारा निवासी मंगेश नारकर और पार्थ नारकर के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के फुटेज में दोनों को सरेआम पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करते हुए दिखाया गया है, जिस पर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएँ हो रही हैं।

तुलिंज पुलिस फिलहाल मामले की जाँच कर रही है। भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत, जिसमें सरकारी कर्मचारियों पर हमला और उनके काम में बाधा डालना शामिल है, एक प्राथमिकी दर्ज होने की उम्मीद है। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि कानूनी प्रक्रिया चल रही है और जाँच के तहत फुटेज की समीक्षा की जा रही है।

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राष्ट्रीय समाचार

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के कार्टूनिस्ट की पीएम मोदी और आरएसएस पर सोशल मीडिया पोस्ट को ‘अपरिपक्व’ और ‘भड़काऊ’ बताया

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्य प्रदेश के एक कार्टूनिस्ट की सोशल मीडिया पोस्ट पर आपत्ति जताई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को “अशोभनीय तरीके” से चित्रित किया गया था।

कैरिकेचर के बारे में

इस कार्टून में एक आरएसएस कार्यकर्ता को खाकी शॉर्ट्स उतारे हुए दिखाया गया है और प्रधानमंत्री उसे इंजेक्शन लगा रहे हैं। इसके साथ एक भड़काऊ कैप्शन भी दिया गया है जिसमें “भगवान शिव से संबंधित अपमानजनक बातें” और “जाति जनगणना” का संदर्भ दिया गया है।

सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय के आचरण को “भड़काऊ” और “अपरिपक्व” करार दिया। न्यायमूर्ति धूलिया की अध्यक्षता वाली पीठ कार्टूनिस्ट की अग्रिम ज़मानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन पर मध्य प्रदेश पुलिस ने कथित तौर पर “अश्लील” सोशल मीडिया पोस्ट साझा करने के आरोप में मामला दर्ज किया था।

शीर्ष अदालत ने मालवीय की ओर से पेश हुईं वकील वृंदा ग्रोवर से कहा कि अगर वह अपनी पोस्ट हटाने को तैयार हैं, तो वे निर्देश लें। ग्रोवर ने दलील दी कि याचिकाकर्ता विवादास्पद पोस्ट हटाने और यह बयान देने को तैयार हैं कि वह आपत्तिजनक टिप्पणियों का समर्थन नहीं कर रहे हैं। इस पर, न्यायमूर्ति धूलिया की अध्यक्षता वाली पीठ ने मौखिक टिप्पणी की, “हास्य कलाकार, कार्टूनिस्ट आदि, अपना आचरण देखें!”

जब ग्रोवर ने गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण की मांग की, तो शीर्ष अदालत ने कोई आदेश देने से इनकार कर दिया और मामले को मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) केएम नटराज ने कहा कि विवादास्पद पोस्ट सामाजिक वैमनस्य पैदा कर रही है और पूरे देश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं और कानून-व्यवस्था बिगड़ रही है।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राहत देने से किया इनकार

इससे पहले, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मालवीय को राहत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि इस तरह की सामग्री सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ सकती है और उन्होंने “स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा का उल्लंघन किया है”। 3 जुलाई को जारी अपने आदेश में, न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर की एकल पीठ ने कहा कि सामग्री, मालवीय का समर्थन और दूसरों को कार्टून में बदलाव करने और उसे शेयर करने का न्योता, अच्छे स्वभाव का नहीं था और यह जानबूझकर भावनाओं को आहत करने के इरादे से किया गया कृत्य था।

न्यायमूर्ति अभ्यंकर की पीठ ने इस बात पर ज़ोर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जानबूझकर किए गए ऐसे कृत्यों तक सीमित नहीं है जो धर्म का अपमान करते हैं या कलह को बढ़ावा देते हैं। पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि यह व्यंग्यचित्र, मालवीय के सार्वजनिक समर्थन के साथ, वैध व्यंग्य की सीमाओं को पार करता है और इसके गंभीर कानूनी परिणाम होने चाहिए।

इंदौर के लसूड़िया पुलिस स्टेशन ने मालवीय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 196, 299, 302, 352 और 353(3) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67-ए के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मामला दर्ज किया।

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महाराष्ट्र

रायगढ़ में भारी बारिश के रेड अलर्ट के बीच 6 तालुकाओं में स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित

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महाराष्ट्र: रायगढ़ जिले के कुछ हिस्सों में अत्यधिक भारी वर्षा के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर, जिला कलेक्टर किशन एन. जावले ने सोमवार, 15 जुलाई को छह तालुकाओं के सभी शैक्षणिक संस्थानों के लिए अवकाश घोषित किया है।

आदेश से प्रभावित तालुकाओं के बारे में

इस आदेश से प्रभावित होने वाले तालुकाओं में मानगांव, ताला, रोहा, पाली, महाड और पोलादपुर शामिल हैं, जहाँ रात भर लगातार बारिश और तेज़ हवाओं के कारण नदियाँ, खासकर कुंडलिका नदी, चेतावनी स्तर को पार कर गई हैं। इन इलाकों में उच्च ज्वार और तूफ़ानी मौसम की स्थिति भी देखी जा रही है।

मानगांव, रोहा और महाड के उप-विभागीय अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर और स्थानीय स्थिति की समीक्षा के बाद, जिला प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती उपाय के रूप में यह निर्णय लिया।

यह अवकाश सभी सरकारी और निजी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों, जिला परिषद और नगरपालिका विद्यालयों, सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों, सभी आश्रम विद्यालयों, आंगनवाड़ियों, महाविद्यालयों और प्रभावित तालुकाओं में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण आयुक्त के अधीन संस्थानों पर लागू होगा, जिसकी पुष्टि रायगढ़ कलेक्टर किशन जावले ने की और आदेश जारी किया।

हालांकि, आदेश में यह अनिवार्य किया गया है कि सभी प्रधानाध्यापक, शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी नियमित समय के दौरान अपने संस्थानों में रिपोर्ट करें और आवश्यकता पड़ने पर आपदा प्रबंधन कर्तव्यों में स्थानीय प्रशासन की सहायता के लिए उपलब्ध रहें।

यह निर्देश आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और संबंधित सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में जिला कलेक्टर को प्रदत्त शक्तियों के तहत जारी किया गया था।

रायगढ़ प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों से सतर्क रहने और आधिकारिक सलाह का पालन करने का आग्रह किया है।

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