अपराध
गाजियाबाद : फर्जी दस्तावेज से 1 हजार करोड़ से ज्यादा की जमीन हड़पने वाला शातिर गिरफ्तार
गाजियाबाद, 12 दिसंबर: गाजियाबाद के साहिबाबाद पुलिस ने नाम और पता बदलकर फर्जी दस्तावेज तैयार करके 1,000 करोड़ से ज्यादा की जमीन पर कब्जा करने और बेचने के मामले में 10 हज़ार के इनामी वांछित गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने बताया है कि साहिबाबाद थाने में धोखाधड़ी के कई मुकदमे दर्ज कराए गए थे। अर्थला मेट्रो स्टेशन के पास एक काफी बड़ी जमीन खाली पड़ी थी। जिसको बेचने के लिए एक शातिर गैंग ने काम करना शुरू कर दिया था। मुजफ्फरनगर के रहने वाले राजकुमार गर्ग ने उस जमीन पर फर्जी तरीके से आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट बनवाए। यहां तक कि बैंक अकाउंट भी खुलवा लिया।
पुलिस ने राजकुमार गर्ग को गिरफ्तार कर पूछताछ किया तो पता चला कि राजकुमार गर्ग ने 1,000 करोड़ की जमीन को हड़पने के लिए प्लान बनाया था। राजकुमार गर्ग 18 साल पहले गाजियाबाद में किराए के मकान में रहने के लिए आया था और छोटी-मोटी प्रॉपर्टी डीलिंग किया करता था। उसने देखा कि अर्थला की मेन रोड पर करोड़ों रुपए की जमीन खाली पड़ी हुई है। उसी समय से वह जमीन के पीछे लग गया। उसने पता लगाया कि यह जमीन राजकुमार अग्रवाल नाम के शख्स की है। जिसके बाद राजकुमार गर्ग ने राजकुमार अग्रवाल के एड्रेस को लेकर कागजात तैयार करवाए और जमीन का सौदा शुरू कर दिया।
पुलिस ने बताया है कि आरोपी ने अब तक 10 से ज्यादा लोगों से उस जमीन का सौदा तय किया और उन लोगों से एडवांस पैसा लेकर फोन नंबर और पता भी बदल लिया करता था। गाजियाबाद पुलिस लगातार राजकुमार गर्ग की तलाश में लगी हुई थी। साहिबाबाद पुलिस ने उस पर 10,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था।
पुलिस ने बताया कि राजकुमार अग्रवाल दिल्ली के बड़े कारोबारी हैं। उन्होंने कई साल पहले अर्थला में जमीन खरीदी थी। जमीन बहुत बड़ी है इसलिए वह अभी तक खाली पड़ी हुई है। आज की सरकारी रेट के हिसाब से उस जमीन की कीमत 1,000 करोड़ से ज्यादा है। इस मामले में चार आरोपियों को पहले भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। राजकुमार गर्ग की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। राजकुमार गर्ग के खिलाफ 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं।
इस मामले को लेकर शिकायतकर्ता राजकुमार अग्रवाल ने बताया कि उनके पास एक सीबीआई के अधिकारी का फोन आया कि आपने जमीन का सौदा किया है और हमें जमीन का कब्जा दिलाया जाए। एक करोड़ रुपए टोकन अमाउंट भी दिया जा चुका है। इसके अलावा जमीन के असली मालिक को कई अन्य प्रॉपर्टी डीलरों के भी फोन आए। जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई।
अंतरराष्ट्रीय
न्यूयॉर्क हत्या साजिश में निखिल गुप्ता ने कबूला जुर्म, जानिए कितने साल तक हो सकती है जेल

वॉशिंगटन, 14 फरवरी : साल 2023 में निखिल गुप्ता न्यूयॉर्क में एक सिख अलगाववादी नेता की हत्या कराने के लिए 15,000 डॉलर देने पर राजी हो गए थे। मैनहैटन की एक संघीय अदालत में पेश होकर उन्होंने यह बात खुद स्वीकार की। इस मामले में अमेरिका की संघीय जेल में अधिकतम 40 साल तक की सजा का प्रावधान है।
54 वर्षीय भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता ने न्यूयॉर्क के साउदर्न डिस्ट्रिक्ट में अमेरिकी मजिस्ट्रेट जज सारा नेटबर्न के सामने तीन आरोपों को स्वीकार किया। ये आरोप थे- भाड़े पर हत्या की साजिश, भाड़े पर हत्या, और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश।
अदालत में शपथ के तहत गुप्ता ने कहा, “2023 के वसंत में, मैं किसी दूसरे व्यक्ति के साथ यूनाइटेड स्टेट्स में एक व्यक्ति की हत्या करवाने के लिए राज़ी हुआ था।” उन्होंने यह भी माना कि उन्होंने 15,000 डॉलर नकद एक व्यक्ति को दिए थे, जो अमेरिका में मौजूद था। पूछताछ के दौरान गुप्ता ने माना कि उन्हें पता था कि जिस व्यक्ति को निशाना बनाया जाना था, वह न्यूयॉर्क के क्वींस इलाके में रहता है, जबकि पैसा मैनहैटन में दिया गया।
जज सारा नेटबर्न ने सिफारिश की कि जिला जज विक्टर मरेरो इस दोष स्वीकार को मंजूर करें। बाद में अदालत ने इसे स्वीकार कर लिया। सजा सुनाने की तारीख 29 मई 2026 तय की गई है।
फेडरल कानून के तहत, गुप्ता को भाड़े पर हत्या करने और भाड़े पर हत्या करने की साजिश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल की सज़ा हो सकती है, और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश के लिए 20 साल तक की सज़ा हो सकती है- कुल मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल की सज़ा। हालांकि, हर मामले में अधिकतम सजा ही दी जाए, यह जरूरी नहीं है। अदालत सजा तय करते समय अमेरिकी सेंटेंसिंग गाइडलाइंस का पालन करती है और अन्य कानूनी पहलुओं को भी देखती है। दोष स्वीकार करने के कारण गुप्ता को कुछ राहत भी मिल सकती है।
सजा तय करते समय अपराध की गंभीरता, भविष्य में ऐसे अपराध रोकने की जरूरत, जनता की सुरक्षा और अन्य कानूनी पहलुओं पर भी विचार किया जाएगा। अभियोजन पक्ष ने कहा कि अगर मामला ट्रायल तक जाता तो वे एक गुप्त सूत्र, एक अंडरकवर अधिकारी (जो खुद को सुपारी किलर बता रहा था), व्हाट्सऐप मैसेज और कॉल रिकॉर्डिंग, मोबाइल फोन के सबूत और न्यूयॉर्क में 15,000 डॉलर दिए जाने का वीडियो अदालत में पेश करते।
चार्जशीट में कहा गया था कि गुप्ता ने अन्य लोगों के साथ मिलकर, जिनमें भारत के कैबिनेट सचिवालय के एक कर्मचारी का नाम भी शामिल था, न्यूयॉर्क में रह रहे एक सिख राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या की योजना बनाई थी। यह कार्यकर्ता खालिस्तान की मांग का समर्थन करता था।
गुप्ता ने अदालत में यह भी स्वीकार किया कि वह भारत के नागरिक हैं और उनका दोष स्वीकार करना संभवतः उन्हें अमेरिका से निष्कासित किए जाने का कारण बनेगा। अमेरिकी आव्रजन कानून के तहत ऐसे मामलों में देश से हटाना लगभग अनिवार्य होता है।
दोष स्वीकार करके गुप्ता ने एक लंबे और डिप्लोमैटिक रूप से सेंसिटिव ट्रायल से बचाव कर लिया, जिसमें अमेरिकी जमीन पर विदेशी साजिश के आरोपों की सुनवाई होती। अब अदालत को यह तय करना है कि उन्हें कितने समय के लिए जेल भेजा जाएगा। इसका फैसला 29 मई 2026 को सुनाया जाएगा।
अपराध
रणवीर सिंह और रोहित शेट्टी को भेजा गया धमकी भरा व्हाट्सएप ऑडियो मैसेज वायरल हो गया; आवाज हैरी बॉक्सर से जुड़ी होने की पुष्टि की जा रही है।

मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह और फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी को कथित तौर पर धमकी देने वाला एक व्हाट्सएप ऑडियो नोट सामने आया है। और अब सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित हो रहा है, जिससे सुरक्षा संबंधी नई चिंताएं पैदा हो गई हैं।
बताया जा रहा है कि हैरी बॉक्सर के नाम से जारी की गई इस ऑडियो क्लिप में अभिनेता और निर्देशक दोनों को धमकी भरा संदेश दिया गया है। सूत्रों ने पुष्टि की है कि यह रिकॉर्डिंग इस प्रकाशन के पास आ चुकी है। जांचकर्ता फिलहाल इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि नोट में सुनाई देने वाली आवाज वास्तव में हैरी बॉक्सर की है या नहीं। क्लिप की प्रामाणिकता और उसके स्रोत का पता लगाने के लिए फोरेंसिक जांच और तकनीकी विश्लेषण जारी है।
अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या संदेश से दोनों फिल्मी हस्तियों को फिर से खतरा होने का संकेत मिलता है। पहले भी जबरन वसूली और धमकी के प्रयासों के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आगे की जांच जारी है।
अपराध
वसई-विरार में अतिक्रमण विरोधी अभियान हिंसक हुआ: भीड़ ने जेसीबी मशीनों को रोका, नगर निगम कर्मचारियों पर हमला किया; 30 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू

नालासोपारा: वसई-विरार नगर निगम (वीवीएमसी) की एक टीम को नालासोपारा पूर्वी क्षेत्र के पेलहार-जबरपाड़ा इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान हिंसक विरोध का सामना करना पड़ा। घटना के बाद, पुलिस ने नगर निगम के कर्मचारियों पर हमला करने और सरकारी कामकाज में बाधा डालने के आरोप में 30 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
सोमवार को नगर निगम की अतिक्रमण-विरोधी टीम पेलहार और जबरपाड़ा इलाकों में 22 अवैध व्यावसायिक इकाइयों और चॉलों को ध्वस्त करने के लिए पहुंची। हालांकि, स्थानीय भूमि माफियाओं और निवासियों ने कार्रवाई रोकने के लिए विरोध प्रदर्शन आयोजित किया।
खबरों के मुताबिक, भीड़ ने तोड़फोड़ रोकने के लिए कई हथकंडे अपनाए। अवैध स्थलों तक जेसीबी मशीनों और नगर निगम की वैन को पहुंचने से रोकने के लिए संकरी सड़कों पर भारी वाहनों को रणनीतिक रूप से खड़ा किया गया था। टीम के पहुंचने पर, प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर नगर निगम के कर्मचारियों को धक्का दिया, उनके साथ मारपीट की और उन्हें मौखिक रूप से गाली दी। वायरल मोबाइल फोन फुटेज में कैद बढ़ते तनाव और अराजकता के कारण, नागरिक टीम को विध्वंस कार्य पूरा किए बिना ही पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा।
नगरपालिका अधिकारियों की औपचारिक शिकायत के बाद, पेलहार पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की है।
सड़क जाम करने के लिए इस्तेमाल किए गए वाहनों के मालिकों और चालकों के साथ-साथ रकीब चौधरी, जावेद चौधरी, जावेद खान, धर्मेंद्र यादव, मोहम्मद मिट्टीवाला, पवन यादव, गौरव यादव, कल्लू यादव और शकील चौधरी नाम के कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इन व्यक्तियों के साथ-साथ 25 से 30 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
धारा 132 लोक सेवक को कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।
धारा 126(2) 352, 351(2), 189(2), 191(2), 190, और 193 गैरकानूनी सभा और दंगा के संबंध में।
पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की है कि हमले में शामिल शेष संदिग्धों की पहचान करने के लिए जांच चल रही है।
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