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Saturday,11-April-2026
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वक्फ संपत्तियों पर भूमि माफिया के खिलाफ संघर्ष : नया संशोधित बिल चुनौतियां बढ़ा रहा है

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नई दिल्ली : वक्फ संपत्तियों की रक्षा करने और उनके लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने की लड़ाई पहले से ही भूमि माफिया, अतिक्रमणकारियों और अवैध समूहों के कारण कठिन थी। अब सरकार द्वारा पेश किया गया नया संशोधित बिल इस संघर्ष में एक और बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। एडवोकेट डॉ. सैयद एजाज अब्बास नक़वी ने इस कदम की कड़ी आलोचना की है और तुरंत सुधारों की मांग की है। उन्होंने कहा कि वक्फ का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाना था, लेकिन दुर्भाग्यवश यह उद्देश्य पूरी तरह असफल हो गया है। दूसरी ओर, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC), जो सिख समुदाय की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था है, दशकों से अपने समुदाय के कल्याण में सक्रिय रूप से लगी हुई है। इसके परिणामस्वरूप, सिख समाज में भिखारियों और मानव रिक्शा चालकों की संख्या लगभग समाप्त हो गई है।

वक्फ भूमि पर अवैध कब्जे और दुरुपयोग उजागर :
डॉ. नक़वी के अनुसार, वक्फ संपत्तियों को सबसे अधिक नुकसान स्वार्थी समूहों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमणों से हुआ है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि कई वक्फ संपत्तियां मूल रूप से सैयद परिवारों की दरगाहों के लिए दान की गई थीं, लेकिन उनका भारी दुरुपयोग किया गया। उन्होंने खुलासा किया कि एक प्रसिद्ध व्यक्ति ने मुंबई के ऑल्टामाउंट रोड पर स्थित एक एकड़ प्रमुख वक्फ भूमि को मात्र 16 लाख रुपये में बेच दिया, जो वक्फ के सिद्धांतों और कानूनों का खुला उल्लंघन है।

धारा 52 में सख्त संशोधन की मांग :
डॉ. नक़वी ने सरकार से वक्फ संपत्तियों को अवैध रूप से बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है। उन्होंने वक्फ अधिनियम की धारा 52 में तत्काल संशोधन कर मृत्युदंड या आजीवन कारावास जैसी कड़ी सजा का प्रावधान करने की मांग की है। यह मुद्दा उन लोगों के लिए एक बड़ा झटका है जो वक्फ संपत्तियों की रक्षा के लिए पहले से ही भ्रष्ट तत्वों और अवैध कब्जाधारियों से लड़ रहे हैं। यह देखना बाकी है कि क्या सरकार इन चिंताओं को गंभीरता से लेती है और वक्फ भूमि की सुरक्षा के लिए प्रभावी कानून लागू करती है।

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र पुलिस के लिए भी अब हेलमेट पहनना अनिवार्य, डीजीपी ने जारी किया आदेश

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महाराष्ट्र में सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए पुलिस महानिदेशक ने सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में पूरे राज्य के सभी पुलिस आयुक्तालयों और जिला पुलिस इकाइयों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।

यह फैसला हाल ही में नागपुर में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक के बाद लिया गया, जहां डीजीपी ने कहा कि कानून लागू करने वाली पुलिस यदि खुद नियमों का पालन नहीं करेगी, तो आम नागरिकों में जागरूकता लाना संभव नहीं होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस आदेश का पालन न करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस विभाग द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, पिछले दस वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए या गंभीर रूप से घायल हुए लोगों में 35 से 40 प्रतिशत दोपहिया चालक शामिल हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, हेलमेट का सही उपयोग सिर की गंभीर चोटों और मौत के खतरे को काफी हद तक कम कर सकता है। इसके बावजूद राज्य के अधिकांश जिलों में हेलमेट पहनने की आदत अभी भी कमजोर है।

रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई और नागपुर जैसे बड़े शहरों में जहां 80 प्रतिशत से अधिक दोपहिया चालक हेलमेट पहनते हैं, वहीं अन्य जिलों में यह आंकड़ा 20 प्रतिशत से भी कम है। नए आदेश के तहत अब ड्यूटी के दौरान कोई भी पुलिसकर्मी बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194(डी) के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, अगर किसी पुलिसकर्मी की बिना हेलमेट की तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आती है, तो इसे गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए उसकी सेवा पुस्तिका में भी दर्ज किया जाएगा, जिससे उसके करियर पर असर पड़ सकता है।

डीजीपी कार्यालय ने सभी इकाइयों को निर्देश दिया है कि वे इस आदेश का तत्काल पालन सुनिश्चित करें और इसकी अनुपालन रिपोर्ट जल्द से जल्द मुख्यालय को भेजें। पुलिस विभाग के इस फैसले को सड़क सुरक्षा की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है। अधिकारियों का मानना है कि जब पुलिस खुद नियमों का पालन करेगी, तो आम जनता भी हेलमेट पहनने के प्रति अधिक जागरूक होगी।

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महाराष्ट्र

ग्रांट रोड के बार पर छापा: मुंबई क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई

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मुंबई, 11 अप्रैल — ग्रांट रोड के स्थानीय निवासियों की लगातार शिकायतों के बाद मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक रेस्टोरेंट बार पर सफल छापा मारते हुए कथित अवैध गतिविधियों का भंडाफोड़ किया है।

पिछले कई दिनों से स्थानीय लोग मुंबई पुलिस और विभिन्न मीडिया संस्थानों से मदद की गुहार लगा रहे थे। निवासियों के अनुसार, “सेनोरिटा” नामक बार में रेस्टोरेंट की आड़ में अश्लील डांस करवाया जा रहा था। यह भी आरोप है कि बार में ग्राहकों को पीछे के दरवाजे से गुप्त रूप से प्रवेश और निकास दिया जाता था, और यह गतिविधियां पूरी रात चलती थीं।

स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि इन गतिविधियों के दौरान भारी मात्रा में पैसों का लेन-देन होता था और केवल परिचित ग्राहकों को ही अंदर प्रवेश दिया जाता था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुंबई प्रेस ने इस मामले की जानकारी मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को दी।

शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने क्राइम ब्रांच को इस अवैध कारोबार पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके बाद क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने डी.बी. मार्ग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले “सेनोरिटा बार” पर छापा मारा।

यह कार्रवाई पुलिस निरीक्षक तेजंकर, पुलिस निरीक्षक प्रशांत गावड़े और उनकी टीम के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक अंजाम दी गई।

छापेमारी के दौरान:

  • 8 लड़कियों को मौके से रेस्क्यू किया गया।

पुलिस ने मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है।

मुंबई पुलिस ने आश्वासन दिया है कि इस मामले में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है।

जांच जारी है और आगे की जानकारी का इंतजार किया जा रहा है।

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महाराष्ट्र

रिक्शा और टैक्सी चालकों के परमिट और लाइसेंस के लिए मराठी भाषा की अनिवार्यता सरासर गलत है, पहले मराठी भाषा सिखाई जानी चाहिए: अबू आसिम

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ABU ASIM AZMI

मुंबई: महाराष्ट्र में रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों के परमिट और लाइसेंस के लिए मराठी ज़रूरी नहीं है। हर राज्य की अपनी भाषा होती है। यह ज़रूरी होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले, अगर मराठी को ज़रूरी बनाना है, तो पहले मराठी सिखाने के लिए स्कूल खोलने चाहिए और जो लोग मराठी नहीं जानते उन्हें मराठी सिखानी चाहिए। हर देश अपनी भाषा बोलता है, तो राष्ट्रभाषा हिंदी कहाँ बोली जाएगी? इस देश के हर राज्य की अपनी भाषा है, जैसे महाराष्ट्र में मराठी, केरल में मलयालम, असम में असमिया, लेकिन किसी को कोई भी भाषा बोलने के लिए मजबूर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मराठी सीखना चाहते हैं, तो उन्हें किताबें दें, उन्हें क्लास दें, उन्हें मजबूर न करें। देश में बेरोज़गारी आम है। अगर कोई दूसरे राज्य से मुंबई और महाराष्ट्र आता है, तो उसे गुज़ारा करने का अधिकार है। लेकिन, सिर्फ़ मराठी को ज़रूरी बनाने की शर्त लगाना सही नहीं है। रोज़गार के मौके देना भी ज़रूरी है। अगर राज्य में मराठी को ज़रूरी दर्जा है, तो इस भाषा को सिखाने के लिए क्लास दी जानी चाहिए। मराठी के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। इससे राज्य की इमेज भी खराब होती है क्योंकि मराठी न जानने वाले लोगों के साथ कई बार हिंसा हो चुकी है। इसलिए ऐसे हालात नहीं बनने चाहिए और ऐसे हालात को रोकने के लिए उन्हें राज्य की भाषा सिखाई जानी चाहिए और फिर उन्हें लाइसेंस और परमिट दिए जाने चाहिए।

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