राजनीति
विपक्ष के बहिष्कार के बीच राज्यसभा से एफसीआरए बिल पारित

राज्यसभा ने बुधवार को विपक्ष के बहिष्कार के बीच विदेशी अभिदाय विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020 (एफसीआरए) को पारित कर दिया, जिसमें विदेशी धन प्राप्त करने वाले संगठनों के पंजीकरण के लिए आधार नंबर को अनिवार्य कर दिया गया, साथ ही सरकार को संगठन को जांच के माध्यम से विदेशी धन के उपयोग को रोकने की शक्तियां भी दी गई। विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2020, जो विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 में संशोधन की मांग के बारे में है, यह ‘लोक सेवकों’ को निषिद्ध श्रेणी में शामिल करने और एक संगठन द्वारा विदेशी धनराशि के माध्यम से प्रशासनिक व्यय को घटाकर 50 प्रतिशत से 20 करने का प्रस्ताव करता है।
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, “विधेयक सुनिश्चित करता है कि एनजीओ को धन प्राप्त करने के लिए एसबीआई एफसीआरए शाखा में एक खाता खोलना अनिवार्य है और फिर अपनी पसंद के एक अन्य बैंक में एक और खाता खोलना होगा, इसके लिए उन्हें दिल्ली की यात्रा नहीं करनी है लेकिन निकटतम एसबीआई अकाउंट नई दिल्ली में खाता खोलने की सुविधा प्रदान करेगा।”
इसने किसी अन्य संघ या व्यक्ति को विदेशी योगदान के किसी भी हस्तांतरण को प्रतिबंधित करने की मांग के बारे में भी है। अधिनियम की धारा 17 में संशोधन प्रत्येक व्यक्ति जिसे धारा 12 के तहत एक प्रमाण पत्र या पूर्व अनुमति दी गई है, केवल ‘एफसीआरए अकाउंट’ के रूप में चिन्हित खाते में विदेशी योगदान प्राप्त करेगा।
अनुपालन तंत्र को मजबूत करने, रसीद में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने और हर साल हजारों करोड़ रुपये के विदेशी योगदान के उपयोग और पारदर्शिता के साथ ही समाज कल्याण के लिए काम करने वाले वास्तविक गैर-सरकारी संगठनों या संघों को सुविधा प्रदान करने के लिए पहले के अधिनियम के प्रावधानों को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता थी।
उन्होंने 2010 में किए गए संशोधन का उदाहरण दिया जब प्रशासनिक खचरें को घटाकर 50 फीसदी कर दिया गया था, तब इसे 10 फीसदी तक कम करने की भी मांग की गई थी। उन्होंने कहा कि पी. चिदंबरम ने तब उल्लेख किया था कि 10,000 करोड़ के विदेशी अभिदाय का ऑडिट तक नहीं किया गया है।
उन्होंने कहा कि ऐसे दर्जनों गैर-सरकारी संगठनों के खिलाफ भी आपराधिक जांच शुरू की गई, जो विदेशी योगदान का गलत इस्तेमाल करते थे। अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के क्लॉज (सी) में संशोधन करने की मांग करते हुए, सरकार ने ‘लोक सेवकों’ को इसके दायरे में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके द्वारा कोई विदेशी योगदान स्वीकार नहीं किया जाएगा।
इससे पहले, यह विधायकों, चुनाव उम्मीदवारों, पत्रकारों, प्रिंट और ब्रॉडकास्ट मीडिया, न्यायाधीशों, सरकारी कर्मचारियों या किसी निगम के कर्मचारियों या किसी अन्य निकाय या सरकार के स्वामित्व वाले कर्मचारियों तक सीमित था।
महाराष्ट्र
मुंबई में 50 करोड़ रुपये की नशीली दवाएं नष्ट की गईं

मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 100 दिवसीय कार्यक्रम के अनुरूप, मुंबई पुलिस के एंटी-नारकोटिक्स सेल, एएनसी ने मुंबई में दर्ज 130 अदालती मामलों में कुल 50 करोड़ रुपये मूल्य की 530 किलोग्राम 4433 कोकीन की बोतलें जब्त कीं। यह कार्य महाराष्ट्र सरकार द्वारा अनुमोदित वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तलुजा पनवल रायगढ़ में पूरा किया गया। यह कार्रवाई मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक पनसालकर, विशेष आयुक्त देविन भारती, संयुक्त पुलिस आयुक्त सत्यनारायण चौधरी, संयुक्त पुलिस आयुक्त लक्ष्मी गौतम के निर्देश पर की गई। सत्यनारायण चौधरी समिति के अध्यक्ष भी हैं और इस ऑपरेशन को एएनसी डीसीपी श्याम घाघे ने अंजाम दिया।
महाराष्ट्र
शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, 7 मामले दर्ज

मुंबई: मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने के खिलाफ धारा 125 के तहत मामला दर्ज किया है। 8 अप्रैल को शराब पीकर गाड़ी चलाने के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) 2023 की धारा 125 के तहत 7 मामले दर्ज किए गए और उनके लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए हैं।
इस मामले में ट्रैफिक पुलिस ने सागर प्रभाकर, 27, थाना, दिलीप सुभाष यादव, 28, मझगांव, राकेश शिवाजी राठौड़, 22, कफ परेड, मुंबई, रहीम शेख, 30, बेलापुर, नई मुंबई, सुरजीत सिंह, 26, साकीनाका, प्रकाश यशवंत, 39, काजोपारा, बोरीवली, अजय कुमार राम शंकर सिंह, 40, जोगेश्वरी के खिलाफ नशे में गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया है। यातायात पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले तथा दूसरों की जान को खतरे में डालने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई तेज करके इस पर अंकुश लगाने का प्रयास किया है। यातायात पुलिस ने बताया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया तेज कर दी गई है और तदनुसार कार्रवाई की जा रही है।
राष्ट्रीय समाचार
आरबीआई करेगा मौद्रिक नीति की घोषणा, गवर्नर देंगे जानकारी

नई दिल्ली, 9 अप्रैल। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे प्रमुख ब्याज दर को लेकर बड़ा ऐलान करेंगे। मल्होत्रा का संबोधन आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकता है। तीन दिवसीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) बैठक का आज आखिरी दिन है। 7 अप्रैल को ये बैठक शुरू हुई थी। यह वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली और कैलेंडर वर्ष में दूसरी बैठक है। संभावना जताई जा रही है कि केंद्रीय बैंक रेपो रेट में 25 आधार अंक की कटौती कर सकता है। इसमें अर्थव्यवस्था की स्थिति की बारे में भी जानकारी दी जाएगी।
इससे पहले चालू वित्त वर्ष यानी 2024-25 की आखिरी मीटिंग में आरबीआई ने ब्याज दरों में 0.25 फीसदी की कटौती की थी। फरवरी में हुई मीटिंग में ब्याज दरों को 6.5 फीसदी से घटाकर 6.25 फीसदी कर दिया। ये कटौती करीब 5 साल बाद की गई थी।
केंद्रीय बैंक जिस ब्याज दर पर बैंकों को लोन देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट घटने से बैंक को कम ब्याज पर लोन मिलेगा। बैंकों के लोन सस्ता मिलता है, तो वो इसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिलता है, वो इसलिए क्योंकि बैंक भी अपनी ब्याज दरें घटा देते हैं।
बता दें, गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली आरबीआई की एमपीसी में छह सदस्य हैं जिनमें से तीन बाहरी सदस्य शामिल हैं। इससे पहले अक्टूबर में केंद्र ने तीन बाहरी सदस्यों की नियुक्ति की थी। नए सदस्य सौगत भट्टाचार्य, अर्थशास्त्री हैं; डॉ. नागेश कुमार, निदेशक और मुख्य कार्यकारी, औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान; और प्रोफेसर राम सिंह, निदेशक, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय।
तीन आंतरिक सदस्य चेयरपर्सन संजय मल्होत्रा, आरबीआई के कार्यकारी निदेशक डॉ राजीव रंजन और डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव हैं।
बता दें, मार्च में ही आरबीआई ने बैठक का शेड्यूल जारी किया था। इसमें स्पष्ट किया गया कि छह बैठकें होंगी। पहली 7-9 अप्रैल, दूसरी 4 से 6 जून, तीसरी 5 से 7 अगस्त, चौथी 29 सितंबर से 1 अक्टूबर, पांचवीं 3 से 5 दिसंबर और छठी बैठक 4 से 6 फरवरी, 2026 को निर्धारित है।
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