अनन्य
पूर्व पत्नी को बच्ची के साथ अमेरिका जाने की अनुमति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे पिता
नई दिल्ली, 11 फरवरी : एक मां को अपनी छह साल की बेटी को उसके दूसरे पति के साथ अमेरिका ले जाने की अनुमति देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ बच्ची के पिता और उसके परिजन सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की योजना बना रहे हैं।
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने पिछले सप्ताह एक फैसले में कहा कि बच्चे को अपनी मां से अत्यधिक लगाव है और मां के साथ रहना उसके कल्याण में ही होगा।
पिता ने आईएएनएस से कहा, “इस अमानवीय आदेश से मैं और मेरे परिवार के सदस्य स्तब्ध हैं। हम कई सालों से अपनी बेटी की भलाई के लिए लड़ रहे हैं और इस आदेश से मेरी वर्षों की मेहनत बेकार हो गई है।”
बच्ची के पिता इस आधार पर बच्ची की कस्टडी की मांग की थी कि अमेरिका में उसका स्थानांतरण उसके कल्याण में नहीं होगा और उसे अपने देश में रहने की अनुमति दी जानी चाहिए।
पिता ने कहा, “मैं प्रार्थना करता हूं कि दुनिया में किसी भी बच्चे या माता-पिता को इस तरह की परीक्षा से नहीं गुजरना पड़े। कोई भी विकसित देश ऐसे कारणों से स्थायी अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण की अनुमति नहीं देता है।”
उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका जैसे देश में, जहां उनकी पूर्व पत्नी स्थानांतरित हो रही है, माता-पिता को सेपरेशन या तलाक के बाद 10 मील के दायरे में रहना पड़ता है, ताकि बच्चे को माता-पिता दोनों का प्यार मिल सके।
न्यायमूर्ति पल्ली ने कहा था, “इस अवस्था में बच्चे का अपनी मां से अलग होना, उसके लिए चिंता का कारण बन सकता है, जिससे निश्चित रूप से बचने की आवश्यकता है।”
हाईकोर्ट ने कहा कि जब बच्ची अमेरिका चली जाएगी, तो वह अपने पिता के साथ वीडियो कॉल के जरिए नियमित रूप से बातचीत कर सकेगी।
पिता ने कहा, “हर कोई जानता है कि एक लड़की हमेशा पिता से अधिक जुड़ी होती है। इस आदेश से मेरी बेटी के साथ-साथ मेरे भी मूल अधिकार छीन लिए गए हैं।”
उन्होंने कहा कि उन्होंने यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर एक वीडियो भी रखा है कि बच्ची उनसे कितना जुड़ी हुई है, लेकिन ‘अन्य सभी सबूतों की तरह, इस पर भी विचार नहीं किया गया है।’
यह दावा करते हुए कि उनकी पूर्व पत्नी द्वारा बच्चे की उपेक्षा के उदाहरणों पर भी अदालत ने विचार नहीं किया है, पिता ने कहा कि वह अब शीर्ष अदालत में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे।
2013 में शादी करने वाले इस जोड़े ने 2018 में आपसी सहमति से तलाक ले लिया, इस बात पर सहमति जताते हुए कि मां के पास बच्चे की कस्टडी होगी, पिता के पास मुलाकात का अधिकार होगा।
बच्ची का जन्म 2017 में हुआ था। पिता ने 2020 में दूसरी शादी की थी, जबकि मां ने 2021 में दोबारा शादी की।
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नीट पेपर लीक मामला : दिल्ली की अदालत ने आरोपी शुभम खैरनार की न्यायिक हिरासत 15 जून तक बढ़ाई

नई दिल्ली, 6 जून। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को नीट-यूजी 2026 के पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपी शुभम खैरनार को 15 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 13 मई को सीबीआई ने शुभम खैरनार को नासिक से गिरफ्तार किया था।
आरोपी शुभम खैरनार की शनिवार को न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद उसे राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शुभम खैरनार की न्यायिक हिरासत 15 जून तक बढ़ाई।
शुभम खैरनार, महाराष्ट्र के नासिक जिले के नंदगांव का रहने वाला है। उसने मध्य प्रदेश की श्री सत्यसाई यूनिवर्सिटी से बीएएमएस (आयुर्वेद) की पढ़ाई की है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) का आरोप है कि उसने पुणे के एक संदिग्ध से यह पेपर 10 लाख में खरीदा और इसे हरियाणा के एक खरीदार को 15 लाख में बेच दिया।
बता दें कि नीट पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। इस मामले में अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जानकारी सामने आई कि सीबीआई अधिकारियों ने शुक्रवार को कल्याण के म्हारल क्षेत्र में रहने वाली एक छात्रा से भी पूछताछ की।
सूत्रों ने बताया कि जांच टीम ने म्हारल इलाके में छात्रा के घर पहुंचकर उसका बयान दर्ज किया। सूत्रों का दावा है कि संबंधित छात्रा नाशिक की एक अन्य छात्रा के संपर्क में थी, जिसकी जांच के दौरान उसका मोबाइल नंबर जांच एजेंसियों के रिकॉर्ड में आया। इसी आधार पर सीबीआई ने उससे पूछताछ की है। हालांकि, सीबीआई की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।
3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा में पेपर लीक और गड़बड़ी के आरोप सामने आए थे। एजेंसियों की शुरुआती जांच में परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठे। इसी आधार पर परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया और अब इसे नए सिरे से आयोजित किया जाएगा। इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की जिम्मेदारी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी गई थी।
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कथित बांग्लादेशियों के जाली और फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों की जांच शुरू; किरीट सोमैया के आरोपों के बाद मुंबई पुलिस हरकत में।

मुंबई: भाजपा नेता किरीट सौम्या ने मुंबई में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया था, जिसके बाद मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच भी एक्शन में आ गई है। मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती ने फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के मामलों में कार्रवाई करने के लिए एक एसआईटी टीम बनाने को मंजूरी दे दी है और एक आदेश भी जारी किया है। किरीट सौम्या ने पहले इस मामले की जांच की मांग की थी। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने अब एक आदेश जारी कर यह जिम्मेदारी मुंबई क्राइम ब्रांच की एसआईटी को दी है, जो इन मामलों की जांच करेगी। मुंबई शहर से अब तक एक हजार से ज्यादा बांग्लादेशी अप्रवासियों को निकाला जा चुका है, इसके बावजूद किरीट सौम्या ने आरोप लगाया है कि शहर में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी रहते हैं और यह देश की अखंडता के लिए खतरा है। इसके साथ ही उन्होंने इस मामले में धार्मिक नफरत फैलाना भी शुरू कर दिया है। मुंबई मुंबई पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बर्थ सर्टिफिकेट और शिकायत की जांच के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच की एसआईटी बनाई है। इस एसआईटी के बारे में डिपार्टमेंटल ऑर्डर जारी करते हुए मुंबई पुलिस कमिश्नर ने साफ किया है कि इस टीम को जॉइंट पुलिस कमिश्नर क्राइम लक्ष्मी गौतम हेड करेंगी, जबकि एडिशनल कमिश्नर क्राइम मुंबई, एडिशनल कमिश्नर स्पेशल ब्रांच, डीसीपी डिटेक्शन क्राइम और असिस्टेंट कमिश्नर क्राइम इस टीम का हिस्सा हैं। ऑर्डर में कहा गया है कि यह एसआईटी टीम बड़े पैमाने पर फर्जी डॉक्यूमेंट्स और बर्थ सर्टिफिकेट में फर्जी सर्टिफिकेट की शिकायतें सामने आने के बाद बनाई गई है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का मकसद डॉक्यूमेंट्स की जांच करके जरूरी एक्शन लेना है। यह ऑर्डर मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती ने जारी किया है।
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नासिक: जालसाज अशोक खराट की जांच में अहम नतीजा, कई जगहों पर छापेमारी के दौरान जानवरों के अवशेष और महिलाओं के बाल बरामद, बली देने का संदेह

मुंबई: नासिक के धोखेबाज अशोक खरात की जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं और SIT ने कई जगहों पर छापेमारी की है। SIT को यहां से जानवरों के अवशेष भी मिले हैं, लेकिन SIT ने यह जांच शुरू कर दी है कि क्या ये सच में जानवरों के अवशेष हैं या फिर मानव बलि का मामला है। इस मामले में SIT ने अवशेषों को अपने कब्जे में भी ले लिया है, वहीं शक है कि अशोक खरात अघोरी करता था और इसी प्रथा के चलते उसने मानव बलि भी दी होगी। इस बारे में SIT की जांच सही दिशा में जा रही है। नासिक के धोखेबाज अशोक खरात मामले में SIT की जांच में कई अहम नतीजे भी निकले हैं। SIT टीम की हेड तेजस्वी सतपोवे पहले भी कई हाई-प्रोफाइल मामलों पर काम कर चुकी हैं और उनकी जांच कर चुकी हैं। इसी तरह अब नासिक मामले में भी जांच चल रही है। तेजस्वी सतपोवे की मां टीचर हैं जबकि उनके पिता किसान हैं। वह अहमदनगर के शेगांव की रहने वाली हैं। तेजस्वी सतपोवे ने अब खरात के पॉलिटिकल कनेक्शन की जांच शुरू कर दी है। अशोक खरात के कई बड़े नेताओं और अफसरों से भी कनेक्शन थे। महिला आयोग की हेड रूपाली चाकणकर से भी उनके कनेक्शन थे, इसी आधार पर रूपाली को इस्तीफा देना पड़ा था। SIT जांच में जानवरों के अवशेषों के साथ महिलाओं के बाल भी मिले थे। अब SIT टीमें पता लगा रही हैं कि ये बाल किसके हैं, क्या ये एक महिला के बाल हैं या कई महिलाओं के बाल हैं।
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