राष्ट्रीय समाचार
एल नीनो की चुनौतियों का डटकर सामना करें किसान: चंद्रबाबू नायडू
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने सोमवार को किसानों से एल नीनो जैसी प्राकृतिक चुनौती का साहसपूर्वक सामना करने की अपील की। एल नीनो एक ऐसी जलवायु संबंधी घटना है, जो सामान्य वर्षा चक्र को प्रभावित करती है।
मुख्यमंत्री ने नए कृषि सीजन की शुरुआत का प्रतीक माने जाने वाले एरुवाका पूर्णिमा के अवसर पर किसानों को शुभकामनाएं दीं। वहीं, कृषि मंत्री के अच्चन्नायडू ने भी किसानों से एल नीनो की चुनौती का हिम्मत के साथ सामना करने की अपील की।
मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा के दिन किसान एरुवाका की परंपरा निभाते हैं। इस अवसर पर वे भूमि और पशुधन की पूजा करते हैं तथा स्वयं को प्रकृति के साथ जोड़ते हैं।
उन्होंने कहा, “मैं प्रार्थना करता हूं कि किसानों के घर भरपूर फसल की खुशियों से रोशन हों। हम उस भूमि में जन्मे हैं, जहां प्रकृति की पूजा की जाती है और हम उन परंपराओं का सम्मान करते हैं। आइए, प्राकृतिक खेती को अपनाकर अपनी भूमि और स्वास्थ्य को विषैले तत्वों से सुरक्षित रखें।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि गठबंधन सरकार कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए हमेशा सक्रिय कदम उठाएगी। इसी क्रम में अन्नदाता सुखीभव योजना के तहत सरकार ने पीएम किसान की राशि किसानों के खातों में जमा कर उनका सहयोग किया है।
उन्होंने कहा, “मुझे उम्मीद है कि किसान एल नीनो और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों से उत्पन्न चुनौतियों पर विजय प्राप्त करेंगे। सरकार की सलाह और दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए वे सफल खेती करेंगे और बेहतर उत्पादन हासिल करेंगे।”
कृषि मंत्री के.अच्चन्नायडू ने विजयवाड़ा स्थित कनक दुर्गा मंदिर में राज्य के किसानों की समृद्धि के लिए पूजा-अर्चना की। इस दौरान अच्छी फसल, अधिक उत्पादन और किसानों को बेहतर लाभ मिलने की कामना करते हुए विशेष प्रार्थनाएं की गईं।
कृषि मंत्री ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए आवश्यक उर्वरक और बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों को उनकी उपलब्धता को लेकर किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार किसानों को हरसंभव सहायता और सहयोग प्रदान करेगी। साथ ही बताया कि खरीफ खेती के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
कृषि मंत्री अच्चन्नायडू ने कहा कि किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और उन्होंने किसानों से एल नीनो की चुनौती का साहस के साथ सामना करने का आह्वान किया।
उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने भी एरुवाका पूर्णिमा के अवसर पर किसानों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि एरुवाका पूर्णिमा एक कृषि पर्व है, जो मानव और प्रकृति के अटूट संबंध का उत्सव है तथा धरती माता और पशुधन के सम्मान का प्रतीक है।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
अमेरिका-ईरान तनाव बढ़ने से लाल हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 372 अंक फिसला

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर से बढ़ने के कारण हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुआ, और इस तरह घरेलू बाजार में लगातार दो दिनों से जारी बढ़त का सिलसिला टूट गया, जब ऑटो, आईटी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शेयरों में दबाव के चलते प्रमुख बेंचमार्क सेंसेक्स और निफ्टी 50 में करीब 0.50 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई।
बाजार बंद होने के समय 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 0.48 प्रतिशत यानी 372.10 अंक गिरकर 76,728.37 पर पहुंच गया, तो वहीं एनएसई निफ्टी50 0.46 प्रतिशत या 109.75 अंक फिसलकर 23,946.25 पर बंद हुआ।
व्यापक बाजार में, निफ्टी मिडकैप और निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स क्रमशः 0.37 प्रतिशत और 0.62 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुए।
सेक्टरवार देखें तो निफ्टी फार्मा, निफ्टी हेल्थकेयर और निफ्टी मेटल में सबसे ज्यादा बढ़त दर्ज की गई, जबकि इसके विपरीत, ऑटो इंडेक्स में सबसे ज्यादा 2 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली। इसके साथ ही, निफ्टी मीडिया, निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी आईटी, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी रियल्टी के शेयरों में 0.9 प्रतिशत से 1.3 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई।
निफ्टी 50 में सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले शेयरों में कोटक महिंद्रा बैंक, एम एंड एम, टीएमपीवी, इंडिगो और मारुति सुजुकी के शेयर शामिल रहे, जबकि मैक्स हेल्थकेयर, डॉ रेड्डीज लैबोरेटरीज, कोल इंडिया, एटर्नल, बीईएल और ट्रेंट सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले शेयर रहे।
एक बाजार विशेषज्ञ ने बताया कि सोमवार के सत्र में घरेलू शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव भरा कारोबार देखने को मिला। बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी पूरे सत्र के दौरान करीब 195 अंकों के दायरे में कारोबार करता रहा। दिन के पहले हिस्से में बाजार में तेज अस्थिरता रही, जबकि दूसरे हिस्से में कारोबार काफी सीमित दायरे में सिमट गया और निफ्टी केवल 63 अंकों की रेंज में घूमता रहा। डेली चार्ट पर इंडेक्स ने एक बेयरिश कैंडल बनाई, जो अल्पकालिक कमजोरी का संकेत देती है।
तकनीकी दृष्टि से देखें तो निफ्टी अभी भी अपने 20-दिवसीय और 50-दिवसीय एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए) के ऊपर कारोबार कर रहा है, जिससे संकेत मिलता है कि बाजार को निचले स्तरों पर सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि, मोमेंटम इंडिकेटर्स और ऑस्सिलेटर्स यह दर्शा रहे हैं कि फिलहाल बाजार में कंसोलिडेशन का दौर चल सकता है और इंडेक्स सीमित दायरे में कारोबार कर सकता है।
एक्सपर्ट के अनुसार, आने वाले कारोबारी सत्रों में निफ्टी के लिए 23,850-23,800 का दायरा, जहां 20-दिवसीय और 50-दिवसीय ईएमए मौजूद हैं, महत्वपूर्ण सपोर्ट के रूप में काम करेगा। यदि इंडेक्स निर्णायक रूप से 23,800 के नीचे फिसलता है तो गिरावट बढ़कर 23,650 तक जा सकती है। वहीं दूसरी ओर, 24,070-24,100 का क्षेत्र मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ है। जब तक निफ्टी इस स्तर को मजबूती से पार नहीं करता, तब तक बाजार में तेजी की रफ्तार सीमित रह सकती है।
राष्ट्रीय समाचार
नीट पेपर लीक मामला: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ाई

नीट-यूजी 2026 की परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। सोमवार को इन आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया।
आरोपी यश यादव, मंगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल, विकास बिवाल, धनंजय लोखंडे, तेजस हर्षद शाह, शुभम खैरनार, मनीषा वाघमारे, मनीषा हवलदार और डॉक्टर मनोज शिरूरे की न्यायिक हिरासत सोमवार को खत्म हुई थी। इसके बाद सभी 10 आरोपियों को अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया।
मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सभी 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत में 11 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला दिया।
इससे पहले, आरोपी पीवी कुलकर्णी और शिवराज मोटेगांवकर की न्यायिक हिरासत 8 जुलाई तक बढ़ाई गई। 24 जून को आरोपियों की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 8 जुलाई तक बढ़ा दी।
सीबीआई के मुताबिक, पीवी कुलकर्णी पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड है। वह लातूर का रिटायर्ड केमिस्ट्री का प्रोफेसर है। कुलकर्णी कई वर्षों तक नीट के प्रश्न-पत्र तैयार करने वाले पैनल का हिस्सा रहा था। उसने एनटीए की प्रक्रिया का दुरुपयोग करके पुणे में विशेष कोचिंग कक्षाओं के माध्यम से छात्रों को पेपर लीक किया।
शिवराज मोटेगांवकर लातूर में आरसीसी कोचिंग के संचालक थे। जांच एजेंसियों के अनुसार, परीक्षा से करीब 10 दिन पहले ही उनके पास प्रश्नपत्र और उनके उत्तर पहुंच गए थे। आरोप है कि उन्होंने एनटीए के पैनल में शामिल कुछ लोगों, पीवी कुलकर्णी और मनीषा मंदारे के माध्यम से यह पेपर हासिल किया था। इसके बाद उन्होंने कोचिंग संस्थानों और छात्रों को कथित तौर पर नीट यूजी पेपर देकर इस घटना को अंजाम दिया।
बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की ओर से आयोजित नीट यूजी 2026 की परीक्षा मूल रूप से 3 मई को देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। हालांकि, पेपर लीक के विवादों के कारण एनटीए ने इसे रद्द करके दोबारा 21 जून को कड़ी सुरक्षा और व्यापक निगरानी के बीच आयोजित किया था।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
अमेरिकी जज का आदेश सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा, अदाणी मामले पर बोले कानून विशेषज्ञ

उद्योगपति गौतम अदाणी के खिलाफ आपराधिक आरोप हटाने की जस्टिस डिपार्टमेंट की अर्जी मंजूर करने से पहले, अमेरिकी फेडरल जज का डिपार्टमेंट से और अधिक जानकारी मांगने का फैसला एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है और इससे मामले के रद्द होने पर प्रक्रिया पर शायद ही कोई असर होगा। यह जानकारी अमेरिकी और भारतीय विशेषज्ञ की ओर से आईएएनएस को दी गई।
साथ ही कहा कि मुकदमा चलाने या न चलाने का फैसला आखिरकार कार्यकारी शाखा के हाथ में होता है।
कोलंबिया लॉ स्कूल में लॉ के एडॉल्फ ए. बर्ले प्रोफेसर और सिक्योरिटीज लॉ व कॉर्पोरेट मुकदमों के मामलों में अमेरिका के प्रमुख विशेषज्ञों में से एक, जॉन सी. कॉफी ने कहा कि जज निकोलस गैराफिस अभियोजकों से उनके फैसले को सही ठहराने के लिए कह सकते हैं, लेकिन वे एग्जीक्यूटिव ब्रांच के फैसले की जगह कोर्ट का फैसला नहीं थोप सकते।
कॉफी ने आईएएनएस से कहा, “सामान्यतः, हमारे संविधान के तहत, अभियोजन संबंधी विवेकाधिकार को एक कार्यकारी शक्ति के रूप में देखा जाता है, जो अंततः राष्ट्रपति के पास होती है, क्योंकि वह कार्यपालिका शाखा के प्रमुख हैं।”
उन्होंने कहा, “हालांकि कोर्ट वजह पूछ सकती है, लेकिन वह प्रॉसिक्यूटर के फैसले को पलट नहीं सकती, क्योंकि हमारे संविधान के तहत शक्तियों के बंटवारे के अनुसार यह फैसला लेने का अधिकार कार्यपालिका के पास है। कोर्ट का यह फैसला असामान्य है और इसे इतना नहीं बढ़ाया जा सकता कि कोर्ट प्रॉसिक्यूटर के केस खत्म करने के फैसले की गहराई से समीक्षा कर सके।”
कॉफी का यह आकलन तब आया है, जब जज गैराफिस ने जस्टिस डिपार्टमेंट को आदेश दिया था कि वह अदाणी और सात अन्य आरोपियों के खिलाफ लगे आरोपों को ‘हमेशा के लिए’खत्म करने की अपनी अपील के लिए विस्तृत कारण और सहायक तथ्य पेश करे।
पांच पेज के आदेश में जज ने कहा कि सरकार की संक्षिप्त अर्जी में इतनी जानकारी नहीं थी कि कोर्ट ‘फेडरल रूल्स ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर’ के नियम 48(ए) के तहत अपनी जिम्मेदारियां निभा सके।
जस्टिस डिपार्टमेंट ने सिर्फ इतना कहा था कि उसने मामले की समीक्षा की है और अपने अभियोजन संबंधी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए यह फैसला किया है कि आपराधिक आरोपों को आगे बढ़ाने में और संसाधन नहीं लगाए जाएंगे।
अमेरिका की पूर्व अटॉर्नी बारबरा मैकक्वेड ने कहा कि जज की यह मांग असामान्य थी, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए यह कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में थी।
मैकक्वेड ने आईएएनएस को बताया, “मुझे इस मामले के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन किसी जज का केस खारिज करने के कारणों पर सवाल उठाना असामान्य बात है।”
अकसर ऐसा होता है कि जो सरकारी पक्ष केस लाता है, अगर वह उसे खारिज करना चाहता है, तो आमतौर पर बिना किसी जांच-पड़ताल के उसे मंजूरी दे दी जाती है।
उन्होंने आगे कहा कि जज और स्पष्टीकरण मांग सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्याय विभाग अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा है।
हालांकि, जज के लिए यह पता लगाना सही है कि कहीं जस्टिस डिपार्टमेंट अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है जैसे कि किसी एक ही व्यक्ति के खिलाफ बार-बार आरोप लगाना और फिर उन्हें वापस लेना।
मैकक्वेड ने कहा कि भले ही कोर्ट सरकारी वकीलों को केस आगे बढ़ाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन उसके पास कुछ सीमित प्रक्रियात्मक अधिकार होते हैं।
मैकक्वेड के मुताबिक,”जज किसी को केस आगे बढ़ाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन वे यह तय कर सकते हैं कि केस को ‘विद प्रीज्यूडिस’ (दोबारा आरोप लगाने की मनाही के साथ) या ‘विदाउट प्रीज्यूडिस’ (दोबारा आरोप लगाने की गुंजाइश के साथ) खारिज किया जाए, जिससे यह तय होता है कि भविष्य में दोबारा आरोप लगाए जा सकते हैं या नहीं।”
जाने-माने भारतीय सीनियर वकील और पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे ने जज के आदेश को जस्टिस डिपार्टमेंट के फैसले के खिलाफ कोई बड़ी चुनौती नहीं, बल्कि एक सामान्य प्रक्रिया
साल्वे ने आईएएनएस से कहा, “दुनिया की हर अदालत में, जब भी कोई केस दायर किया जाता है, तो वह केस अदालत की संपत्ति बन जाता है।”
उन्होंने कहा, “इस कारण, जब आप अदालत से केस खत्म करने के लिए कहते हैं, तो वे पूछते हैं, ‘क्यों?’ फिर सरकार अपनी वजहें बताती है… तो यह एक आम बात है और इसमें कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। नियम के मुताबिक, जज को वजह देखनी होती है और फिर केस खत्म करना होता है।”
जब उनसे पूछा गया कि क्या जज गैराफिस सरकार की अपील ठुकरा सकते हैं, तो साल्वे ने कहा, “यह एक औपचारिकता है। अगर वे उन्हें कारण बताने से मना करते हैं, तो वह कहेंगे कि मुझे कारण बताएं। एक बार जब वे कारण बता देंगे… तो वह कहेंगे, ठीक है… जज का काम उनके फैसलों पर सवाल उठाना नहीं है।”
साल्वे ने उन बातों को भी खारिज कर दिया जिनमें कहा जा रहा था कि इस नए आदेश से लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हो सकती है। उन्होंने कहा, “अपील की कोई जरूरत नहीं है। यह प्रक्रिया से जुड़ा एक छोटा सा आदेश है। अदाणी ग्रुप का इससे कोई लेना-देना नहीं है। यह मामला सरकारी वकील और जज के बीच का है।”
पूर्व फेडरल प्रॉसिक्यूटर और नेशनल सिक्योरिटी लॉयर पॉल रोसेनजवेग भी इस बात से सहमत थे कि आखिरकार जस्टिस डिपार्टमेंट की ही जीत होने की संभावना है, हालांकि उन्होंने जज गैराफिस के आदेश को प्रक्रिया के सामान्य कदम से कहीं अधिक अहम बताया।
रोसेनजवेग ने आईएएनएसको बताया, “आखिरकार, जिन भी जजों के सामने यह सवाल आया है, उन्होंने यही तय किया है कि उनके पास केस को खारिज करने के डिपार्टमेंट के अनुरोध को ठुकराने का अधिकार नहीं है।”
रोसेनजवेग ने कहा, “अमेरिका में मुकदमा चलाने का अधिकार एग्जीक्यूटिव ब्रांच यानी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के पास होता है, और आप डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को ऐसा केस चलाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते जिसे वे चलाना नहीं चाहते। इसलिए, मुझे लगता है कि लंबे समय में यह केस खारिज हो जाएगा।”
रोसेनजवेग ने कहा कि अगर कोर्ट जस्टिस डिपार्टमेंट की दलील मान लेती है, तो कार्यवाही कुछ हफ्तों में पूरी हो सकती है, लेकिन अगर जज गारौफिस फैसला सुनाने से पहले सरकार के कारणों की जांच के लिए किसी स्वतंत्र वकील को नियुक्त करते हैं, तो इसमें अधिक समय लग सकता है।
जज गारौफिस ने जस्टिस डिपार्टमेंट को निर्देश दिया है कि वे 13 जुलाई तक अपना विस्तृत स्पष्टीकरण जमा करें।
अक्टूबर 2024 में न्यूयॉर्क के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में एक फेडरल ग्रैंड जूरी द्वारा जारी और अगले महीने सार्वजनिक किए गए आरोप-पत्र में, अदाणी ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारियों और छह अन्य लोगों पर भारत में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स से जुड़े रिश्वत, सिक्योरिटीज फ़्रॉड और न्याय में बाधा डालने की कथित साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। सभी आरोपियों ने किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया है।
पिछले महीने, अमेरिकी न्याय विभाग ने सिक्योरिटीज और वायर फ्रॉड के कथित मामले में अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी और उनके भतीजे सागर अदाणी के खिलाफ सभी आपराधिक आरोप हमेशा के लिए हटा दिए।
न्याय विभाग ने कहा, “विभाग ने इस मामले की समीक्षा की है और अपने कानूनी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए यह तय किया है कि इन आरोपियों के खिलाफ आपराधिक आरोपों पर आगे और संसाधन खर्च नहीं किए जाएंगे।”
इसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि अदाणी और अन्य के खिलाफ लगाए गए आरोपों को “हमेशा के लिए खारिज” कर दिया जाए।
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