अपराध
डीएसपी मामला : जम्मू-कश्मीर में एनआईए ने हिजबुल लिंक की तलाश के लिए छापेमारी की
राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (एनआईए) ने निलंबित उप पुलिस अधीक्षक दविंदर सिंह के मामले में शनिवार को जम्मू-कश्मीर के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की। एनआईए के अधिकारियों ने एक कालीन व्यापारी साहिल जारू के ठिकानों पर भी छापेमारी की है, जिसके पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के साथ वित्तीय संबंधों को लेकर जांच की जा रही है।
दिल्ली में एनआईए के शीर्ष सूत्रों ने शनिवार को कहा, “दविंदर सिंह मामले में श्रीनगर के कई स्थानों पर और जम्मू-कश्मीर के अन्य स्थानों पर तलाशी चल रही है।”
सूत्र ने कहा कि श्रीनगर में जारू के परिसर पर भी छापेमारी की गई। उन्होंने कहा कि आतंकवाद विरोधी जांच एजेंसी दविंदर सिंह और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी साजिश मामले में वित्तीय कड़ी की जांच कर रही है।
इस कार्रवाई से करीब एक महीना पहले ही एनआईए द्वारा जम्मू में एक विशेष एनआईए अदालत में निलंबित जम्मू-कश्मीर के पुलिस उपाधीक्षक सहित छह लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था।
एनआईए ने अपने आरोपपत्र में दविंदर सिंह के अलावा नावेद मुश्ताक उर्फ नावेद बाबू, इरफान शफी मीर, रफी राथर, तनवीर अहमद वानी और सैयद इरफान का नाम भी जोड़ा है।
निलंबित पुलिस अधिकारी जम्मू संभाग के हीरानगर में कठुआ जेल में बंद है। उसे जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 11 जनवरी को दो हिजबुल आतंकवादियों नावेद बाबू और रफी अहमद राठेर के साथ ही एक लॉ स्कूल के छात्र रहे इरफान शफी मीर को जम्मू ले जाने में मदद करते समय पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
नावेद के भाई इरफान को साजिश में उसकी ‘भूमिका’ के लिए 23 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था।
सिंह की गिरफ्तारी के बाद, जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा मामले की जांच एनआईए को सौंपे जाने से पहले प्रारंभिक जांच की गई थी।
पुलिस ने कहा था कि दोनों आतंकवादियों और वकील ने पाकिस्तान की यात्रा करने की योजना बनाई थी।
एनआईए ने पहले दावा किया था कि इसकी जांच से पता चला है कि आरोपी हिजबुल और पाकिस्तान द्वारा हिंसक कार्रवाई करने और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए रची गई एक गहरी साजिश का हिस्सा थे।
जांच से पता चला है कि हिजबुल का पाकिस्तान स्थित नेतृत्व जम्मू-कश्मीर आधारित आतंकी संगठन के कैडर और कमांडरों को समर्थन दे रहा है।
जांच में यह भी पता चला कि आरोपी इरफान शफी मीर ने न केवल पाकिस्तान में हिजबुल नेतृत्व से मुलाकात की, बल्कि उमर चीमा, अहशान चौधरी, सोहेल अब्बास और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) के अन्य लोगों से भी मुलाकात की।
एनआईए के प्रवक्ता ने पहले कहा था कि उसे नए हवाला चैनल की पहचान करने और सक्रिय करने का काम सौंपा गया था, ताकि कश्मीर घाटी में आतंकवादी गतिविधियों को बनाए रखने के लिए धनराशि भेजी जा सके।
एनआईए ने यह भी दावा किया था कि उसकी जांच से पता चला है कि नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के कुछ अधिकारी मीर के साथ लगातार संपर्क में थे, जिसे भारत सरकार के खिलाफ जनता को जुटाने के लिए जम्मू-कश्मीर में सेमिनार आयोजित करने के लिए धन मुहैया कराया गया था।
मीर कथित तौर पर पाकिस्तान उच्चायोग से निर्देश और धन प्राप्त करता था और उसने कई कश्मीरियों के वीजा आवेदनों को अपनी पाकिस्तान यात्राओं के लिए इस्तेमाल किया।
पता चला है कि दविंदर सिंह को उच्च सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से उच्चायोग के कुछ अधिकारियों के संपर्क में रहने के लिए कहा गया था।
जांच से पता चला कि संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा उसका उपयोग किया जा रहा था।
दिल्ली की एक अदालत ने 19 जून को एक आतंकी मामले में दविंदर सिंह को जमानत दे दी थी, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने उसके और सह-अभियुक्तों के खिलाफ निर्धारित समय के भीतर आरोपपत्र दायर करने में असमर्थता जताई थी।
अपराध
वसई स्कूली छात्रा की मौत का मामला: 13 साल की बच्ची के लिए 100 स्क्वाट की सजा जानलेवा साबित होने पर शिक्षक गिरफ्तार

CRIME
वसई: वसई स्थित श्री हनुमंत विद्या मंदिर स्कूल में 13 वर्षीय छात्रा की मौत के मामले में शिक्षिका ममता यादव के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि शिक्षिका द्वारा दी गई सजा के कारण छात्रा की तबीयत बिगड़ गई और अंततः उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट मिलने के बाद मामला दर्ज कर बुधवार को शिक्षिका को गिरफ्तार कर लिया।
छात्रा काजल गौंड, वसई पूर्व के सातीवली स्थित श्री हनुमंत विद्या मंदिर स्कूल में छठी कक्षा में पढ़ती थी। 8 नवंबर को कुछ बच्चे स्कूल देर से पहुँचे। कक्षा शिक्षिका ममता यादव ने काजल समेत सभी बच्चों को स्कूल बैग कंधे पर लादकर 100 उठक-बैठक करने की सज़ा दी।
स्कूल से घर लौटने के बाद काजल की तबीयत बिगड़ गई। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना के गंभीर परिणाम हुए। मंगलवार को पुलिस को जेजे अस्पताल से पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली।
नतीजतन, वालिव पुलिस ने आखिरकार शिक्षिका ममता यादव पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) और किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम की धारा 75 के तहत मौत के लिए ज़िम्मेदार होने का मामला दर्ज किया। शिक्षिका को बुधवार शाम को गिरफ्तार कर लिया गया।
वालिव पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दिलीप घुगे ने बताया, “शुरुआत में इस मामले में आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया गया था। हालांकि, जांच और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर शिक्षिका के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है और उसे कल शाम गिरफ्तार कर लिया गया।”
अपराध
महाराष्ट्र : अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़, एनसीबी ने 25 किग्रा नारकोटिक ड्रग्स को जलाकर किया नष्ट

मुंबई, 20 नवंबर: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की मुंबई जोनल यूनिट ने एक सफल अभियान चलाते हुए नवी मुंबई में सक्रिय एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। बुधवार को एनसीबी ने इस मामले में जब्त किए गए लगभग 25 किलोग्राम नशीले पदार्थों को विधिवत नष्ट कर दिया।
जब्त किए गए ड्रग्स में उच्च गुणवत्ता वाली कोकीन, हाइड्रोपोनिक गांजा (हाइड्रो गांजा) और गांजा गमीज शामिल थे। इनकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों रुपए आंकी जा रही है। जांच के दौरान पता चला कि यह सिंडिकेट विदेशी तस्करों से सीधा संपर्क रखता था और ड्रग्स को छिपाकर भारत में लाने की कोशिश कर रहा था।
एनसीबी ने लगातार निगरानी और खुफिया जानकारी के आधार पर दो मुख्य ड्रग तस्करों को भारत में घुसते ही दबोच लिया। आगे की जांच में इनके तार मलेशिया तक जुड़े पाए गए। टीम ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग से सिंडिकेट के किंगपिन को मलेशिया से डिपोर्ट करवाया और भारत लाकर गिरफ्तार कर लिया।
अब तक इस मामले में कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें किंगपिन, उसके मुख्य सहयोगी, हवाला ऑपरेटर, ड्रग कैरियर, स्टोरेज रखने वाले और लोकल डिस्ट्रीब्यूटर शामिल हैं। एनसीबी ने ‘बॉटम टू टॉप’ रणनीति अपनाते हुए पूरे नेटवर्क को नेस्तनाबूद कर दिया।
वित्तीय जांच में किंगपिन से जुड़ी 10 करोड़ रुपए से अधिक की चल-अचल संपत्तियों को फ्रीज किया गया है। जांच पूरी होने के बाद केस की चार्जशीट नवी मुंबई की बेलापुर कोर्ट में दाखिल कर दी गई है।
ड्रग्स के नष्ट करने की प्रक्रिया भी पूरी पारदर्शिता के साथ हुई। एक हाई-लेवल ड्रग डिस्पोजल कमेटी (एचएलडीडीसी) का गठन किया गया था, जिसमें एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल (दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र), मुंबई जोनल यूनिट के एडिशनल डायरेक्टर और डीआरआई के एडिशनल डायरेक्टर शामिल थे। कमेटी की मौजूदगी में 19 नवंबर को तलोजा स्थित एमडब्ल्यूएमएल इंसीनरेशन प्लांट में सभी 25 किग्रा ड्रग्स को जलाकर सुरक्षित रूप से नष्ट कर दिया गया।
एनसीबी के अधिकारियों ने बताया कि ट्रायल से पहले ही ड्रग्स को नष्ट करना जरूरी होता है ताकि ये दोबारा बाजार में न पहुंच सकें। यह अभियान देश में संगठित ड्रग माफिया के खिलाफ चल रही मुहिम का हिस्सा है। एनसीबी ने फिर दोहराया कि वह जन स्वास्थ्य की रक्षा और प्रधानमंत्री के ‘2047 तक नशा मुक्त भारत’ के विजन को पूरा करने के लिए कटिबद्ध है।
अपराध
इस्लाम में खुदकुशी हराम, मासूमों का खून बहाना सबसे बड़ा गुनाह : असदुद्दीन ओवैसी

हैदराबाद, 19 नवंबर: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली ब्लास्ट के मुख्य आरोपी उमर नबी के एक पुराने वीडियो पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है।
वीडियो में उमर सुसाइड बॉम्बिंग को ‘शहादत’ और ‘गलत समझा गया अमल’ बता रहा है। ओवैसी ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “इस्लाम में खुदकुशी सख्त हराम है और मासूम लोगों का खून बहाना सबसे बड़ा गुनाह है। सुसाइड बॉम्बिंग को ‘शहादत’ कहना इस्लाम का अपमान है। यह किसी भी तरह ‘गलत समझा गया’ नहीं है। यह पूरी तरह आतंकवाद है और देश के कानून के खिलाफ जघन्य अपराध है।”
उन्होंने आगे केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए आतंकी हमले को रोकने में विफल रहने की जिम्मेदारी लेने की बात कही। उन्होंने कहा, “पार्लियामेंट में गृह मंत्री अमित शाह ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ और ‘ऑपरेशन महादेव’ का हवाला देते हुए दावा किया था कि पिछले छह महीनों में एक भी स्थानीय कश्मीरी युवक आतंकी संगठन में शामिल नहीं हुआ। फिर यह नया आतंकी मॉड्यूल कहां से पैदा हो गया?”
उन्होंने कहा कि दिल्ली जैसे संवेदनशील शहर में आईईडी प्लांट करने वाला यह ग्रुप खुफिया एजेंसियों की नाक के नीचे कैसे तैयार हुआ? इसका पता न लगा पाने की जिम्मेदारी कौन लेगा?
दिल्ली ब्लास्ट को लेकर जांच जारी है। अल फलाह यूनिवर्सिटी की भूमिका भी संदिग्ध है, जिसके कारण वो भी जांच के दायरे में हैं। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यूनिवर्सिटी के फाउंडर जावेद सिद्दीकी को 13 दिन की हिरासत में लिया है, जिसमें कई खुलासे होने की संभावना है। सिद्दीकी को आतंकी हमले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिरासत में लिया गया है।
ईडी ने जावेद अहमद सिद्दीकी को मंगलवार देर रात दिल्ली की साकेत कोर्ट में पेश किया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) शीतल चौधरी प्रधान ने बुधवार रात करीब एक बजे जावेद अहमद सिद्दीकी को ईडी रिमांड पर भेजने का आदेश पारित किया।
अपने आदेश में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने कहा कि ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों का पालन किया है और अपराध की गंभीरता को देखते हुए सिद्दीकी को 13 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेजा जाना चाहिए।
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