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Friday,03-April-2026
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डीजल की महंगाई 3 सप्ताह से जारी, 20 बार बढ़ा पेट्रोल का दाम

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Petrol

पेट्रोल और डीजल की महंगाई तीन सप्ताह से जारी है। तेल विपणन कंपनियों ने शनिवार को लगातार 21वें दिन डीजल के दाम में वृद्धि की जबकि एक दिन छोड़ बाकी 20 दिन पेट्रोल के दाम इजाफ किया गया। पेट्रोल का भाव शनिवार को दिल्ली में 25 पैसे, कोलकाता और मुंबई में 23 पैसे जबकि चेन्नई में 22 पैसे प्रति लीटर बढ़ गया। वहीं, डीजल की कीमत दिल्ली में 21 पैसे, कोलकाता में 18 पैसे, मुंबई में 20 पैसे और चेन्नई में 17 पैसे प्रति लीटर हो गई है।

इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल का भाव बढ़कर क्रमश: 80.38 रुपये, 82.05 रुपये, 87.14 रुपये और 83.59 रुपये प्रति लीटर हो गया है।

डीजल का दाम भी चारों महानगरों में बढ़कर क्रमश: 80.40 रुपये, 75.52 रुपये, 78.71 रुपये और 77.61 रुपये प्रति लीटर हो गया है।

इस महीने के सात जून से पेट्रोल और डीजल के दाम में रोजाना बदलाव हो रहे हैं। इन 21 दिनों में दिल्ली में डीजल 11.01 रुपये लीटर महंगा हो गया है जबकि तीन सप्ताह में 20 बार पेट्रोल के दाम में वृद्धि के बाद पेट्रोल 9.12 रुपये लीटर महंगा हो गया है।

अंतरराष्ट्रीय

अमेरिका ने पेटेंट वाली दवाओं पर लगाया 100 प्रतिशत टैरिफ

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TRUMP

वॉशिंगटन, 3 अप्रैल : संयुक्त राज्य अमेरिका आयातित पेटेंट दवाओं पर 100 प्रतिशत तक शुल्क लगाएगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसके पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों और विदेशी आपूर्ति शृंखलाओं पर भारी निर्भरता को कारण बताया है।

जारी घोषणा में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दवाइयां और उनसे जुड़े घटक “इतनी मात्रा में और ऐसी परिस्थितियों में अमेरिका में आयात किए जा रहे हैं कि वे संयुक्त राज्य की राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुँचा सकते हैं।”

यह घोषणा पेटेंट दवाओं और सक्रिय औषधीय घटकों (एपीआई) को निशाना बनाती है। ये नागरिक स्वास्थ्य सेवाओं और सैन्य तैयारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। प्रशासन ने चेतावनी दी कि विदेशी उत्पादन पर निर्भरता भू-राजनीतिक या आर्थिक संकट के दौरान “जीवन रक्षक दवाओं” की उपलब्धता को बाधित कर सकती है।

आदेश के तहत, अधिकांश आयातित पेटेंट दवाओं पर 100 प्रतिशत का मूल्य-आधारित (एड वैलोरेम) शुल्क लगाया जाएगा। जो कंपनियां उत्पादन को अमेरिका में स्थानांतरित करने का वादा करेंगी, उन्हें 20 प्रतिशत का कम शुल्क देना होगा, जो चार साल बाद बढ़कर 100 प्रतिशत हो जाएगा।

घोषणा में प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के लिए अलग-अलग शुल्क दरों का भी उल्लेख है। यूरोपीय संघ, जापान, दक्षिण कोरिया और स्विट्ज़रलैंड से आयात पर लगभग 15 प्रतिशत का कम शुल्क लगेगा, जबकि अनाथ दवाएँ, परमाणु दवाएँ और जीन थेरेपी जैसी कुछ विशेष श्रेणियाँ इस शुल्क से मुक्त रहेंगी।

फिलहाल जेनेरिक दवाओं और बायोसिमिलर्स को इस शुल्क व्यवस्था से बाहर रखा गया है। घोषणा में कहा गया, “जेनेरिक दवाएँ और उनसे जुड़े घटक… इस समय शुल्क के अधीन नहीं होंगे।”

अधिकारियों ने बताया कि यह नीति घरेलू दवा निर्माण को मजबूत करने और आपूर्ति शृंखलाओं को सुरक्षित करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। व्हाइट हाउस में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर ने कहा कि ध्यान केवल शुल्क पर नहीं बल्कि उत्पादन के दीर्घकालिक पुनर्गठन पर भी है।

उन्होंने कहा, “मुद्दा सिर्फ शुल्क दर का नहीं है बल्कि उन समझौतों का है जो हम देशों और कंपनियों के साथ कर रहे हैं ताकि आपूर्ति शृंखलाएँ सुरक्षित रहें और उत्पादन अमेरिका में हो।”

उन्होंने यह भी जोड़ा कि कंपनियां पहले से ही इस नीति पर प्रतिक्रिया दे रही हैं। उन्होंने अमेरिका में हो रहे निवेश की ओर इशारा करते हुए कहा, “हम नए फार्मास्युटिकल संयंत्रों के निर्माण में ठोस प्रगति देख रहे हैं।”

ये शुल्क 31 जुलाई 2026 से चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाएंगे और कुछ कंपनियों को मौजूदा समझौतों के आधार पर समयसीमा में छूट दी जाएगी।

इस फैसले का वैश्विक दवा व्यापार पर व्यापक प्रभाव पड़ने की संभावना है, खासकर उन देशों पर जो तैयार दवाओं और कच्चे माल के प्रमुख आपूर्तिकर्ता हैं।

भारत और चीन दुनिया में जेनेरिक दवाओं और सक्रिय औषधीय घटकों के सबसे बड़े उत्पादकों में शामिल हैं, जो अमेरिकी बाजार का बड़ा हिस्सा आपूर्ति करते हैं। हालांकि फिलहाल जेनेरिक दवाएं छूट में हैं लेकिन भविष्य में शुल्क बढ़ने पर वैश्विक दवा कीमतों और आपूर्ति शृंखलाओं पर व्यापक असर पड़ सकता है।

इस मामले में लागू किया गया ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट की धारा 232 अमेरिकी राष्ट्रपति को उन आयातों पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति देती है जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है। इस प्रावधान का पहले स्टील और एल्यूमिनियम पर शुल्क लगाने के लिए उपयोग किया गया था और अब इसे दवाओं तक बढ़ाना व्यापार नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है।

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अंतरराष्ट्रीय

ट्रंप ने स्टील, एल्युमीनियम और तांबे पर लगाया 50 प्रतिशत टैरिफ

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TRUMP

वाशिंगटन, 3 अप्रैल : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। जिसके तहत स्टील, एल्युमिनियम और कॉपर के आयात पर भारी टैक्स (टैरिफ) लगाया गया है। सरकार का कहना है कि यह कदम देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाया गया है।

इस आदेश के तहत, आयातित धातु उत्पादों और उनसे बने अन्य उत्पादों के “पूरे कस्टम मूल्य” पर टैरिफ लागू होगा। प्रशासन ने कहा कि इस कदम से पिछली नीतियों में मौजूद उन कमियों को दूर किया जा सकेगा, जिनका फायदा उठाया जा रहा था।

यह फैसला पहले से लागू सेक्शन 232 के नियमों को आगे बढ़ाता है। इस कानून के तहत पहले ही कहा जा चुका है कि धातुओं का बढ़ता आयात अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है।

नए नियमों के तहत, ज्यादातर स्टील और एल्युमिनियम उत्पादों पर 50 प्रतिशत तक टैक्स लगाया जाएगा। वहीं, इनसे बने कुछ अन्य उत्पादों पर 25 प्रतिशत टैक्स लगेगा।

अधिकारियों का कहना है कि अब आयातकों को असली कीमत के आधार पर टैक्स देना होगा, ताकि कम कीमत दिखाकर टैक्स बचाने की कोशिश न हो सके।

प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस संशोधित प्रक्रिया को समझाते हुए कहा, “हम अमेरिका में अमेरिकी ग्राहकों द्वारा स्टील के लिए चुकाए गए पूरे मूल्य का 50 प्रतिशत शुल्क के रूप में लेंगे।”

अधिकारी ने आगे कहा कि इस नई व्यवस्था को इसलिए तैयार किया गया है ताकि निर्यातक कीमतों में जो हेरफेर करते हैं, उसे खत्म किया जा सके। अधिकारी ने कहा, “वे जान-बूझकर कीमतों को आर्टिफिशियल रूप से कम करके दिखाते थे और अब हम इस चीज को खत्म कर रहे हैं, क्योंकि वे मूल रूप से इस पूरी व्यवस्था को धोखा दे रहे थे।”

प्रशासन ने अन्य उत्पादों के लिए भी एक ढांचा पेश किया है। जिन उत्पादों में धातु की मात्रा बहुत कम होगी, उन्हें अतिरिक्त टैरिफ से छूट दी जाएगी; जबकि जिन उत्पादों में धातु की मात्रा काफी ज़्यादा होगी, उन पर एक निश्चित दर से शुल्क लगाया जाएगा।

अधिकारी ने कहा, “अगर किसी उत्पाद में स्टील, एल्यूमीनियम या तांबे की मात्रा काफी ज़्यादा है तो उस पर सीधे-सीधे 25 प्रतिशत का टैरिफ लगेगा।”

अधिकारियों का तर्क है कि इस बड़े बदलाव से नियमों का पालन करना आसान हो जाएगा और आयातकों के लिए प्रशासनिक जटिलताएं कम होंगी, जबकि दूसरी ओर नियमों को लागू करने की प्रक्रिया और भी मजबूत होगी।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पहले लगाए गए टैरिफ के बाद अमेरिका में एल्युमिनियम और स्टील का उत्पादन बढ़ा है। एल्युमिनियम की क्षमता का इस्तेमाल करीब 50.4 प्रतिशत और स्टील का 77.2 प्रतिशत तक पहुंच गया है।

सरकार का कहना है कि अब इन आंकड़ों को 80 प्रतिशत के लक्ष्य के करीब लाने के लिए और सख्ती जरूरी है, ताकि कोई भी कंपनियां नए तरीकों से नियमों को दरकिनार न कर सकें।

इस आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ी, तो आगे चलकर और उत्पादों को भी इस टैक्स के दायरे में शामिल किया जा सकता है।

हालांकि, अधिकारियों का दावा है कि इन बदलावों का आम लोगों पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा और इससे चीजों की कीमतों में खास बढ़ोतरी नहीं होगी। उनका कहना है कि यह बदलाव सिर्फ व्यापार से जुड़े नियमों में है, खुदरा कीमतों पर इसका असर नहीं पड़ेगा।

ये नए टैरिफ 6 अप्रैल से लागू होंगे और उसी दिन से अमेरिका में आने वाले सभी संबंधित सामान पर लागू हो जाएंगे।

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अंतरराष्ट्रीय

पनामा नहर से जुड़े जहाजों को लेकर अमेरिका ने दी चीन को चेतावनी

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वाशिंगटन, 3 अप्रैल : अमेरिका ने चीन को चेतावनी दी है कि पनामा का झंडा लगे जहाजों को निशाना बनाने वाले कदम एक अहम वैश्विक व्यापार मार्ग के लिए खतरा हैं। और इससे व्यवसायों व उपभोक्ताओं के लिए लागत बढ़ सकती है।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि पनामा का झंडा लगे जहाजों के खिलाफ चीन के हालिया कदम पनामा में कानून के शासन को कमजोर करने के लिए आर्थिक साधनों के इस्तेमाल को लेकर गंभीर चिंता पैदा करते हैं।

उन्होंने कहा कि जहाजों की आवाजाही में रोक, देरी और अन्य बाधाएं वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की स्थिरता को कमजोर करती हैं, व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिए लागत बढ़ाती हैं और अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली में विश्वास को कम करती हैं।

ये टिप्पणियां चीनी बंदरगाहों पर पनामा का झंडा लगे जहाजों के निरीक्षण और उन्हें रोके जाने की घटनाओं में वृद्धि की रिपोर्टों के बाद आई हैं। पनामा के अधिकारियों ने जांच-पड़ताल में वृद्धि की बात स्वीकार की है, जिसके कारण समुद्री परिचालन में देरी और व्यवधान आया है।

यह विवाद बाल्बोआ और क्रिस्टोबल टर्मिनलों पर पनामा के सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद सामने आया है। अदालत ने हांगकांग स्थित एक कंपनी को दी गई एक लंबे समय से चली आ रही रियायत को रद्द कर दिया और सरकार को बंदरगाहों का नियंत्रण अपने हाथ में लेने तथा नए ऑपरेटर नियुक्त करने की अनुमति दे दी।

रूबियो ने कहा कि अदालत के फैसले ने पारदर्शिता और कानून के शासन को कायम रखा व निजी ऑपरेटरों को जनहित के प्रति जवाबदेह बनाया। उन्होंने आगे कहा कि यह दर्शाता है कि पनामा अंतरराष्ट्रीय निवेश और व्यावसायिक अवसरों के लिए एक विश्वसनीय भागीदार है।

अमेरिका ने पनामा की संप्रभुता के प्रति अपने समर्थन की भी पुष्टि की। रूबियो ने कहा कि वाशिंगटन पनामा के साथ मजबूती से खड़ा है और देश के साथ आर्थिक तथा सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने की उम्मीद करता है।

पनामा नहर वैश्विक व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यह वैश्विक समुद्री व्यापार का लगभग 5 प्रतिशत हिस्सा संभालती है। जहाजों की आवाजाही में कोई भी व्यवधान आपूर्ति श्रृंखलाओं में दूरगामी प्रभाव डाल सकता है, जिससे ऊर्जा, विनिर्माण और उपभोक्ता वस्तुओं पर असर पड़ सकता है।

अमेरिकी अधिकारियों ने नहर के पास रणनीतिक बुनियादी ढांचे पर चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर लगातार चिंताएं जताई हैं।

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