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Tuesday,09-September-2025
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दिल्ली: शाहदरा पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई, अवैध शराब जब्त, तीन आरोपी गिरफ्तार

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नई दिल्ली, 9 सितंबर। शाहदरा जिला पुलिस की एएसबी सेल ने आबकारी विभाग के साथ मिलकर अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 5840 क्वार्टर अवैध देसी शराब और एक कार को जब्त करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह पूरी कार्रवाई आगामी त्यौहारी सीजन में कानून व्यवस्था को सुचारू रखने और संगठित अपराधों की रोकथाम के उद्देश्य से की गई।

दरअसल, 6-7 सितंबर की रात शाहदरा एएसबी सेल को सूचना मिली थी कि आनंद विहार इलाके के सूरजमल विहार अथॉरिटी के पास अवैध शराब की खेप लाई जा रही है। सूचना के बाद एसआई अजय तोमर, शाहदरा एएसबी सेल के इंचार्ज के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई। इस कार्रवाई की देखरेख एसीपी ऑपरेशन मोहिंदर सिंह ने की, जबकि शाहदरा डीसीपी ने इसकी निगरानी की। टीम में एएसआई राजकुमार, हेड कांस्टेबल सचिन, नवदीप, कुमार दिव्य वत्स, रोहित, सोनू, मनीष और कांस्टेबल सौरव शामिल थे।

इसी दौरान आबकारी विभाग की टीम भी वाहन को ट्रैक कर रही थी। आबकारी इंस्पेक्टर इंदरपाल, हेड कांस्टेबल अमृत और महिला हेड कांस्टेबल नीलम मौके पर पहुंचे और संयुक्त प्रयासों से पुलिस ने आरोपी कमल (26), निवासी जेलोर वाला बाग, अशोक विहार, दिल्ली को पकड़ लिया। उसके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध शराब और वाहन बरामद किया गया। इस संबंध में आनंद विहार थाने में एफआईआर संख्या 407/25 दर्ज की गई है।

पूछताछ में कमल ने कबूल किया कि वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले का रहने वाला है और पेशे से ड्राइवर है। बेरोजगारी के चलते वह करीब 2-3 महीने पहले वजीरपुर में जॉनी और किशन उर्फ सुदामा से मिला था। उन्होंने उसे 20 हजार मासिक वेतन पर अवैध शराब सप्लाई करने का काम दिया। जॉनी हरियाणा से शराब लाता था और कमल व किशन उर्फ सुदामा के जरिए दिल्ली में सप्लाई कराता था।

पुलिस ने आगे की जांच में किशन कुमार उर्फ सुदामा (24), निवासी बुराड़ी और मूल निवासी मुंगेर, बिहार को भी गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों ने बताया कि 6 सितम्बर को जॉनी ने 122 कार्टन शराब कुंडली में भेजी थी, जिसे टाटा ऐस में डालकर दिल्ली लाया गया। इस खेप में से 6 कार्टन राजीव उर्फ़ मोनू को शक्ति नगर की गुड़ मंडी में पहुंचाई गई थी। इसके आधार पर पुलिस ने राजीव उर्फ मोनू (38), निवासी शक्ति नगर, दिल्ली को भी गिरफ्तार किया। उसके पास से 40 क्वार्टर ‘रेस 7 – फॉर सेल इन हरियाणा ओनली’ शराब बरामद हुई।

छापेमारी के दौरान कुल 5,000 क्वार्टर (100 पेटी) देशी शराब ‘संतरा’, 440 क्वार्टर (8 पेटी) ‘रेस-7’, 400 क्वार्टर (8 पेटी) ‘नाइट ब्लू’ और सप्लाई के लिए उपयोग की जाने वाली कार बरामद की गई।

आरोपी कमल 10वीं तक पढ़ा है और लेबर का काम करता था, लेकिन आसान पैसे कमाने के लालच में शराब तस्करी में शामिल हो गया। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वहीं, किशन कुमार उर्फ सुदामा पहले भी दो बार आबकारी अधिनियम के तहत पकड़ा जा चुका है। राजीव उर्फ मोनू के खिलाफ पहले से तीन केस दर्ज हैं।

पुलिस ने बताया कि इस मामले का मास्टरमाइंड जॉनी फिलहाल फरार है। हरियाणा के सोनीपत जिले के असावरपुर स्थित उसके घर पर छापा मारा गया, लेकिन वह वहां नहीं मिला। उसकी तलाश और बाकी खेप की बरामदगी के प्रयास जारी हैं। शाहदरा पुलिस ने कहा कि त्योहारों से पहले अवैध शराब और संगठित अपराधों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि कानून व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा बनी रहे।

अपराध

मुंबई में फर्जी विधायक का पर्दाफाश: शासकीय सुविधा लेने का आरोप, केस दर्ज

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मुंबई, 9 सितंबर। मुंबई से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति अपनी निजी गाड़ियों पर विधानसभा सदस्य और महाराष्ट्र शासन का स्टिकर लगाकर न केवल नकली विधायक बनकर घूम रहा था, बल्कि टोल छूट समेत कई सरकारी सुविधाओं का अनुचित लाभ भी ले रहा था। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

शिकायत मिलने के बाद वडाला टीटी पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी की पहचान मानव व्यंकटेश मुन्नास्वामी के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार, इस मामले में सेवानिवृत्त कर्मचारी और सामाजिक कार्यकर्ता बाबूराव गंगाराम सुलम (59) ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता में बताया कि आरोपी ने अपनी निजी कारों पर हरे रंग का गोल ‘विधानसभा सदस्य’ लोगो लगाया था, जिसके बीच में भारत सरकार का अशोक स्तंभ भी बना हुआ था। इतना ही नहीं, उसने अपनी गाड़ियों पर ‘महाराष्ट्र शासन’ लिखी विशेष नामपट्टी भी लगाई हुई थी, जो केवल अधिकृत सरकारी वाहनों को ही दी जाती है।

शिकायतकर्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि मानव व्यंकटेश किसी भी प्रकार का जनप्रतिनिधि नहीं है, न ही वह किसी शासकीय पद पर है। बावजूद इसके, वह जनता और प्रशासन के बीच खुद को लोकप्रतिनिधि के तौर पर प्रस्तुत करता है। यह कदम न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि शासकीय पदों और अधिकारों का दुरुपयोग कर सरकारी तंत्र को गुमराह करने की साजिश भी है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी ने इस फर्जीवाड़े का इस्तेमाल टोल छूट और अन्य शासकीय सुविधाएं हासिल करने के लिए किया।

वडाला टीटी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, शासकीय प्रतीक अधिनियम और मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी के खिलाफ साक्ष्य जुटाया जा रहा है और जल्द गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है।

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अपराध

मुंबई: कांदिवली में 65 वर्षीय व्यक्ति की मारपीट से मौत के बाद संपत्ति विवाद में दो गिरफ्तार

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कांदिवली पुलिस ने 65 वर्षीय एक व्यक्ति की कथित हत्या के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान अवधेश चौहान और संजय चौहान के रूप में हुई है। कथित तौर पर, उन्होंने 4 सितंबर को मृतक रामलखन यादव के घर में जबरन घुसकर संपत्ति पर अपना दावा ठोक दिया और उनके साथ मारपीट की। इलाज के दौरान, यादव ने 6 सितंबर को कांदिवली पश्चिम स्थित शताब्दी अस्पताल में दम तोड़ दिया।

पुलिस के अनुसार, 4 सितंबर को, आरोपी कांदिवली पश्चिम के लालजीपाड़ा स्थित यादव के घर में जबरन घुस आए और दावा किया कि यह घर उनका है, और यादव और उनके परिवार के साथ गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने उन पर लाठियों, बांस, स्टंप और पत्थरों से हमला किया, जिससे यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके परिवार वाले उन्हें शताब्दी अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने उनका इलाज किया और बाद में उन्हें छुट्टी दे दी। अगले दिन, उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की और शाम लगभग 5:30 बजे उन्हें वापस शताब्दी अस्पताल ले जाया गया। आईसीयू में इलाज के दौरान, डॉक्टरों ने शाम लगभग 7:45 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यादव तीन भाई थे और उनके बीच लंबे समय से संपत्ति का विवाद चल रहा था। कथित तौर पर, दीपक चव्हाण नाम के एक भाई ने रामलखन समेत अपने तीन अन्य भाइयों को बताए बिना ही घर बेच दिया था। 4 सितंबर को, चव्हाण परिवार अपने 10-15 साथियों के साथ यादव के घर पहुँचा और दावा किया कि यह संपत्ति उनकी है। इस विवाद के बाद यादव और उनके परिवार पर हिंसक हमला हुआ। आखिरकार, इस हमले में यादव की मौत हो गई।

शुरुआत में, कांदिवली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1) (हत्या का प्रयास) और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यादव की मौत के बाद, पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(2) (हत्या) भी जोड़ दी। अदालत ने आरोपी को 12 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। आरोपी जोगेश्वरी में रहते हैं। 

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कल्याण अधिवक्ता आत्महत्या मामला: शिवसेना (यूबीटी) नेता, सह-आरोपी ने अग्रिम जमानत मांगी; पति ने विरोध किया

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कार्यकर्ता-अधिवक्ता सरिता खानचंदानी को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में नामजद पाँच आरोपियों में से दो ने अग्रिम ज़मानत के लिए अतिरिक्त सत्र न्यायालय का रुख किया है। हालाँकि, मृतका के पति, अधिवक्ता पुरुषोत्तम खानचंदानी ने इन याचिकाओं का कड़ा विरोध किया है, और दावा किया है कि आरोपियों का आपराधिक इतिहास रहा है और सबूतों से छेड़छाड़ का ख़तरा है।

शिवसेना (यूबीटी) कल्याण ज़िला अध्यक्ष, आरोपी धनंजय बोडारे ने अपनी ज़मानत याचिका में सरिता के परिवार द्वारा बरामद सुसाइड नोट की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया है। बोडारे ने नोट को “अस्पष्ट और बहुरूपी” बताते हुए आरोप लगाया कि इसमें कई व्यक्तियों का सामूहिक रूप से ज़िक्र है, लेकिन किसी की भी विशिष्ट भूमिका नहीं बताई गई है।

एफपीजे ने विस्तृत अग्रिम जमानत आवेदन प्राप्त किया है, जिसमें सुसाइड नोट को चुनौती देते हुए आरोप लगाया गया है कि यह ‘अस्पष्ट और बहुविकल्पीय प्रकृति का’ है, जिसमें कहा गया है: “नोटिस में कई व्यक्तियों के नामों का उल्लेख बिना किसी विवरण या कृत्यों के उल्लेख के साथ किया गया है।”

एबीए की प्रति में आगे लिखा है, “मृतका, उसका पति और बेटी, सभी पेशे से वकील हैं और कानून के अच्छे जानकार हैं। अगर कोई उकसावे की बात होती, तो वे तुरंत सुसाइड नोट पेश कर देते। इसके बजाय, कई दिनों बाद इसका मिलना—जब पुलिस ने शुरुआत में उकसावे का मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया—इसकी प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह पैदा करता है। ऐसा लगता है कि यह नोट बाद में लिखा गया है और आवेदक को झूठे मामले में फँसाने के लिए गढ़ा गया है,” याचिका में तर्क दिया गया है।

आवेदन में आगे बताया गया है कि 28 अगस्त की घटना के बाद, परिवार द्वारा सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से लगाए गए आरोपों के बावजूद, शुरुआत में कोई भी आत्महत्या का मामला दर्ज नहीं किया गया था। कथित सुसाइड नोट 1 सितंबर को मिला था, जब मृतका का “खोया हुआ मोबाइल” और सीसीटीवी फुटेज में उसे डायरी में लिखते हुए दिखाया गया था।

याचिकाओं का विरोध करते हुए, सरिता के पति, एडवोकेट पुरुषोत्तम खानचंदानी ने आरोप लगाया कि बोडारे और अन्य ने संपत्ति विवाद को लेकर सरिता को कथित तौर पर सुनियोजित तरीके से परेशान किया है। उन्होंने दावा किया कि बोडारे ने कथित तौर पर सरकारी ज़मीन पर अवैध अतिक्रमण किया, एक अनधिकृत शिवसेना शाखा बनाई और सरिता की संपत्ति के एक हिस्से पर कब्ज़ा करने की कोशिश की।

आपत्ति में कहा गया है, “आरोपियों ने जानबूझकर डर और दबाव का माहौल बनाया और सरिता को यह कदम उठाने के लिए उकसाया। उन्होंने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल किया और एफआईआर वापस लेने के लिए दबाव बनाने हेतु अत्याचार अधिनियम के तहत झूठे मामले भी दर्ज कराए। उन्होंने अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए भी सरिता को बदनाम किया।”

पति ने आगे आरोप लगाया कि बोडारे ने सह-आरोपी उल्हास फाल्के को अनधिकृत शाखा का शाखा प्रमुख नियुक्त करके पुरस्कृत किया और सरिता को डराने के लिए धमकियों और उपद्रव का इस्तेमाल किया। जवाब में बोडारे की दंगा, भूमि अतिक्रमण, आपराधिक धमकी और जल प्रदूषण अधिनियम के उल्लंघन में कथित संलिप्तता का भी हवाला दिया गया है।

पति ने ज़ोर देकर कहा कि प्रभावी जाँच के लिए अभियुक्तों से हिरासत में पूछताछ ज़रूरी है, क्योंकि उनके पास महत्वपूर्ण सबूत हो सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अग्रिम ज़मानत देने से उन्हें सबूतों से छेड़छाड़ करने, गवाहों को प्रभावित करने और जाँच को पटरी से उतारने का मौका मिल सकता है।

जवाब में कहा गया है, “बोडारे इस अपराध के मास्टरमाइंडों में से एक है और एफआईआर दर्ज होने के बाद से फरार है।”

एक अन्य आरोपी राज चंदवानी ने भी अग्रिम ज़मानत की माँग करते हुए तर्क दिया कि प्राथमिकी में उनकी कोई विशिष्ट भूमिका नहीं बताई गई है और उनकी गिरफ्तारी से उनके परिवार को परेशानी होगी। खानचंदानी ने उनकी याचिका का भी विरोध किया।

अदालत ने अग्रिम जमानत याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।

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