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चित्रा रामकृष्ण की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का सीबीआई को नोटिस

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दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्ण की जमानत याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब मांगा, जिन्हें एनएसई को-लोकेशन घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी से जवाब मांगते हुए न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 31 मई की तारीख तय की।

निचली अदालत द्वारा उनकी याचिका को खारिज किए जाने के बाद बुधवार को रामकृष्ण ने जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

हालांकि, न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ ने 18 मई को उनकी याचिका पर होने वाली सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था।

12 मई को सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।

रामकृष्ण फिलहाल मामले के सह-आरोपी और एनएसई के पूर्व अधिकारी आनंद सुब्रमण्यम के साथ, न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

को-लोकेशन घोटाले का मामला एक्सचेंजों के कंप्यूटर सर्वर से सूचनाओं को गलत तरीक से शेयर ब्रोकर्स तक पहुंचाने से जुड़ा है। को-लोकेशन घोटाला यह दर्शाता है कि कैसे कुछ ब्रोकर, जो एनएसई द्वारा दी गई को-लोकेशन सुविधा में अपने सर्वर को स्टॉक एक्सचेंज परिसर के भीतर रख सकते हैं, जिससे उन्हें बाजारों तक तेजी से पहुंच मिल सके, मगर उन्होंने इसका सही प्रकार से उपयोग नहीं किया। आरोप है कि उन्होंने अंदरूनी सूत्रों की मिलीभगत से एल्गोरिदम का दुरुपयोग करते हुए अप्रत्याशित लाभ कमाया।

सीबीआई मई 2018 से मामले की जांच कर रही है।

हाल ही में, सेबी ने रामकृष्ण पर 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था, जब बाजार नियामक ने पाया कि उन्होंने कथित तौर पर एक रहस्यमय हिमालयी योगी के साथ एनएसई के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, जिसमें ‘संगठनात्मक संरचना, लाभांश परि²श्य (डिविडेंड सिनेरियो), वित्तीय परिणाम, मानव संसाधन, नीतियों और संबंधित मुद्दों, नियामक को प्रतिक्रिया (रिस्पॉन्स टू रेगुलेटर) की जानकारी शामिल थी।

1 अप्रैल 2013 को रामकृष्ण एनएसई की सीईओ और एमडी बनी थीं। वह सुब्रमण्यम को अपने सलाहकार के रूप में एनएसई में लेकर आईं। सुब्रमण्यम को एनएसई का मुख्य रणनीतिक सलाहकार बनाया गया था। उन्होंने पूंजी बाजार में कोई जोखिम नहीं होने के बावजूद 2015 और 2016 के बीच समूह संचालन अधिकारी और एमडी के सलाहकार बनने से पहले 2013 और 2015 के बीच इस पद पर कार्य किया।

पहले बामर और लॉरी में मिड-लेवल मैनेजर के रूप में काम करते हुए, उनका वेतन 15 लाख रुपये से बढ़कर 1.68 करोड़ रुपये सालाना और फिर 4.21 करोड़ रुपये हो गया था।

सुब्रमण्यम ने अक्टूबर 2016 में एनएसई छोड़ दिया और दिसंबर 2016 में रामकृष्ण ने भी छोड़ दिया। सीबीआई 2018 में मामले में हरकत में आई और एजेंसी तब से इस मामले की जांच कर रही है।

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सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी दिल्ली पुलिस, 15 दिसंबर को होगी सुनवाई

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RAKHA GUPTA

नई दिल्ली, 22 नवंबर: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के मामले में तीस हजारी कोर्ट में शनिवार को होने वाली सुनवाई 15 दिसंबर तक के लिए टल गई है। इस मामले में दिल्ली पुलिस आगे सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले मामले को लेकर पिछली सुनवाई में निचली अदालत ने राजेश भाई खीमजी के खिलाफ दाखिल चार्जशीट को सेशन कोर्ट ट्रांसफर कर दिया था। पिछले दिनों दिल्ली पुलिस ने तीस हजारी कोर्ट में आरोपियों राजेश भाई खीमजी और सैयद तसहीन रजा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।

दरअसल, यह मामला 20 अगस्त का है, जब सीएम रेखा गुप्ता अपने आधिकारिक निवास पर जनसुनवाई कर रही थीं। इसी दौरान गुजरात निवासी राजेश खीमजी ने अचानक उन पर हमला कर दिया। मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत आरोपी को पकड़ लिया।

हमले की घटना के बाद सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज की गई। प्रारंभिक पूछताछ में राजेश खीमजी ने बताया था कि वह आवारा कुत्तों के मुद्दे को लेकर नाराज था और इसी वजह से उसने हमला किया।

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि इस हमले में राजेश खीमजी का साथी सैयद तसहीन रजा शामिल था। पुलिस के मुताबिक, सैयद ने हमले की साजिश में राजेश की मदद की थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सभी जरूरी सबूत जुटा लिए हैं और मामले की पूरी जांच लगभग पूरी कर ली गई है। अब आगे की कानूनी प्रक्रिया सेशन कोर्ट में पूरी की जाएगी, जहां दोनों आरोपियों को पेश किया जाएगा।

मजिस्ट्रेट कोर्ट ने चार्जशीट को सेशन कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। चार्जशीट में आरोपियों पर हमला करने, सुरक्षाबलों के सामने कार्रवाई में बाधा डालने और साजिश रचने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं।

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अपराध

दिल्ली क्राइम ब्रांच ने आईएसआई से जुड़े हथियार गिरोह का किया भंडाफोड़, चार गिरफ्तार

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नई दिल्ली, 22 नवंबर: दिल्ली क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े एक अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए चार प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

यह गिरोह पाकिस्तान के रास्ते तुर्की और चीन में बने हाई एंड पिस्टल भारत में सप्लाई कर रहा था। इन हथियारों का इस्तेमाल देश में सक्रिय गैंगस्टरों और अपराधी नेटवर्क द्वारा किया जा रहा था।

पुलिस की मानें तो जांच में खुलासा हुआ कि यह नेटवर्क पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर आधुनिक हथियार भारत भेज रहा था। ये हथियार पहले पाकिस्तान में पहुंचाए जाते, फिर वहां से ड्रोन के जरिए पंजाब में ड्रॉप किए जाते थे। इसके बाद दिल्ली और आसपास के राज्यों में इन हथियारों की सप्लाई की जाती थी, जहां इन्हें अपराधियों और गैंगस्टरों तक पहुंचाया जाता था।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों के कब्जे से 10 विदेशी महंगी पिस्टल और 92 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि गिरफ्तार किए गए चार आरोपियों में से दो आरोपी पंजाब के रहने वाले हैं और पंजाब में तस्करी नेटवर्क से जुड़े लॉजिस्टिक सपोर्ट का काम देखते थे।

अधिकारियों का कहना है कि यह पूरा नेटवर्क पाकिस्तान आईएसआई के निर्देश और संरक्षण में काम कर रहा था। साथ ही, भारत की सीमा में अवैध हथियारों की तस्करी एक योजनाबद्ध रणनीति के तहत की जा रही थी। पुलिस की मानें तो यह नेटवर्क काफी समय से सक्रिय था और हथियारों की मांग बढ़ने के कारण गैंगस्टरों और अपराधियों को यह सप्लाई लगातार जारी थी।

क्राइम ब्रांच अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि अब तक इस गिरोह ने भारत में कितने हथियार सप्लाई किए हैं और वे किन-किन आपराधिक गिरोहों या व्यक्तियों तक पहुंचे। इसके लिए पुलिस मोबाइल फोन रिकॉर्ड, बैंक लेनदेन, डिजिटल पेमेंट, सोशल मीडिया संपर्क और सीमाई इलाकों के नेटवर्क की गहन जांच कर रही है। इसके अलावा गिरोह के अन्य सदस्यों और अंतरराष्ट्रीय लिंक की पहचान के लिए भी पूछताछ जारी है।

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मुंबई: डिलीवरी बॉय ने महिला को भेजे अश्लील मैसेज, पुलिस ने दर्ज किया केस

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मुंबई, 22 नवंबर: मुंबई के भायखला क्षेत्र में एक महिला को अज्ञात डिलीवरी बॉय द्वारा लगातार अश्लील संदेश भेजकर परेशान करने और धमकियां देने का गंभीर मामला सामने आया है। परेशान होकर पीड़िता ने भायखला पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश में जुट गई है।

शिकायत के अनुसार, 23 सितंबर को परिनाज नाम की महिला ने एक ऑनलाइन ऐप के माध्यम से घर का किराना सामान ऑर्डर किया था। शाम करीब 4 बजे एक डिलीवरी बॉय सामान लेकर उनके घर पहुंचा। लेकिन ऑर्डर का कुछ सामान उपलब्ध न होने पर उसने रिफंड लेकर लौटने का बहाना बनाते हुए महिला से उनका मोबाइल नंबर ले लिया। अगले दिन उसी नंबर से कॉल कर उसने रिफंड की जानकारी दी, जिसे महिला ने एक सामान्य कॉल समझकर धन्यवाद कहा। इसके बाद आरोपी ने महिला को परेशान करना शुरू कर दिया।

पीड़िता के अनुसार, डिलीवरी बॉय ने उनका व्हॉट्सऐप नंबर सेव कर अश्लील संदेश भेजना शुरू कर दिया। महिला ने इन संदेशों का कोई जवाब नहीं दिया और मामले की जानकारी अपने पति को दी। महिला के परिजनों ने आरोपी को चेतावनी भी दी, लेकिन इसके बाद भी वह नहीं रुका। 28 सितंबर को उसने फिर से अश्लील मैसेज भेजे और विरोध के बावजूद अपनी हरकतें जारी रखीं। इसके बाद परिजनों ने उसे सख्त चेतावनी दी कि यदि उसने दोबारा संदेश भेजा तो पुलिस में शिकायत दर्ज की जाएगी। इस पर आरोपी ने नंबर ब्लॉक करने का दावा किया और अपने गांव जाने का बहाना बनाया।

हालांकि, इसके बाद भी मामला खत्म नहीं हुआ। 19 नवंबर को आरोपी ने एक नए नंबर से फिर महिला को व्हॉट्सऐप संदेश भेजे और इस बार उसे अकेले मिलने का प्रस्ताव रखा। जब महिला ने दोबारा उसे चेतावनी दी, तो आरोपी ने धमकी देना शुरू कर दिया। लगातार छेड़छाड़, पीछा करने और धमकियों से परेशान होकर परिनाज ने पुलिस से मदद लेने का फैसला किया।

भायखला पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है।

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