राजनीति
वंदे मातरम’ को ‘जन गण मन’ के साथ समान दर्जा देने की जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस
दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को भारत की आजादी के संघर्ष में ऐतिहासिक भूमिका निभाने वाली कविता ‘वंदे मातरम’ को ‘जन गण मन’ के साथ ‘समान’ दर्जा देने वाली याचिका पर केंद्र को अपना रुख बताने को कहा। भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार सहित उत्तरदाताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने का अदालत आग्रह किया गया है कि ‘जन गण मन’ और ‘वंदे मातरम’ प्रत्येक कार्य दिवस पर शिक्षण संस्थानों और सभी स्कूलों में बजाए और गाए जाएं।
मामले में नोटिस जारी करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने केंद्र सरकार को छह सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
उपाध्याय की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने मामले की सुनवाई के लिए नौ नवंबर की तारीख तय की।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि कोई दिशा-निर्देश नहीं हैं और ‘वंदे मातरम’ विकृत तरीके से बजाया जा रहा है जो संविधान सभा में डॉ राजेंद्र प्रसाद द्वारा दिए गए बयान के विपरीत है।
जनहित याचिका में कहा गया है कि 24 जनवरी, 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, “एक मामला है जो चर्चा के लिए लंबित है, वह है राष्ट्रगान का सवाल। एक मामला है जो चर्चा के लिए लंबित है, वह है राष्ट्रगान का सवाल। एक समय यह सोचा गया था कि इस मामले को सदन के समक्ष लाया जा सकता है और सदन द्वारा एक संकल्प के रूप में लिया गया निर्णय लिया जा सकता है, लेकिन यह महसूस किया गया है कि संकल्प के माध्यम से औपचारिक निर्णय लेने के बजाय, राष्ट्रगान के संबंध में एक बयान देना बेहतर है।”
राष्ट्रीय समाचार
हिमाचल में अनियंत्रित विकास पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पर्यावरण नुकसान पर चिंता जताई, फैसला 23 सितंबर को

suprim court
नई दिल्ली, 15 सितंबर। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में अनियंत्रित विकास से पर्यावरण को हो रहे नुकसान के मामले में स्वत: संज्ञान लिया है। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने सोमवार को मामले में सुनवाई की। अदालत ने फिलहाल अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले में 23 सितंबर को आदेश पारित किया जाएगा।
कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई के समय हिमाचल में एक और भयावह पर्यावरणीय घटना हुई, जो चिंता का विषय है। कोर्ट की ओर से नियुक्त एमिकस क्यूरी ने सुझाव दिया कि इस मामले का दायरा बहुत व्यापक है, इसलिए एक समिति गठित की जा सकती है जो इसके विभिन्न पहलुओं की गहन जांच करे।
हिमाचल प्रदेश सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, ग्लेशियरों का पांचवां हिस्सा गायब हो चुका है, जिससे नदियों का तंत्र प्रभावित हुआ है। इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन का पहाड़ों की सुरक्षा पर भी गंभीर प्रभाव पड़ा है।
इससे पहले, राज्य में बिगड़ती स्थिति को देखते हुए कोर्ट ने कहा था कि जलवायु परिवर्तन का राज्य पर ‘स्पष्ट और चिंताजनक प्रभाव’ पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी थी कि अगर अनियंत्रित विकास इसी तरह जारी रहा तो हिमाचल प्रदेश एक दिन नक्शे से गायब हो सकता है।
कोर्ट ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों और भविष्य की योजनाओं के बारे में विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।
अपने जवाब में राज्य सरकार को बताना था कि उसने पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए हैं और भविष्य को लेकर क्या योजना है। सोमवार को राज्य सरकार ने कोर्ट के निर्देश के अनुसार रिपोर्ट दाखिल की है।
राष्ट्रीय समाचार
मुंबई बारिश: बीएमसी के बहादुर कर्मचारी ने खुले मैनहोल से नागरिकों की रक्षा की, त्रासदी को रोका

दादर पूर्व की हिंदू कॉलोनी का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) का एक कर्मचारी भारी बारिश के दौरान नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालता दिख रहा है। कर्मचारी एक खुले मैनहोल के पास बैठकर पैदल चलने वालों और वाहन चालकों को चेतावनी दे रहा था ताकि कोई भी पानी से भरे गड्ढे में न गिरे।
हर मानसून में, मुंबई में खुले मैनहोल के कारण दुर्घटनाएँ होती हैं, जिनमें से कुछ जानलेवा भी होती हैं। जिस दिन शहर जलमग्न सड़कों और बाधित रेल सेवाओं से जूझ रहा था, उस दिन साहस का यह मौन कार्य सामने आया, जब एक मज़दूर मूसलाधार बारिश में जूझ रहे मुंबईवासियों के लिए एक वास्तविक अभिभावक बन गया।
क्लिप में एक कर्मचारी बारिश में भीगता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर भी वह दुर्घटनाओं को रोकने के अपने कर्तव्य पर अडिग है। ऐसे उपाय शहर की तैयारियों में कमियों को उजागर करते हैं, खासकर तब जब बीएमसी को भारत का सबसे धनी नगर निकाय माना जाता है।
उन्नत पंपों और जल निकासी मशीनों के बावजूद, कर्मचारियों को अभी भी खुले मैनहोल की रखवाली जैसे खतरनाक तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस घटना ने इस बात पर बहस छेड़ दी है कि 2025 में नगर निगम कर्मचारियों को इतना जोखिम क्यों उठाना होगा।
रविवार रात से मुंबई में भारी बारिश हो रही है, जिससे कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। हिंदमाता, किंग्स सर्कल, माटुंगा, फाइव गार्डन और हिंदू कॉलोनी एक बार फिर जलभराव वाले हॉटस्पॉट बन गए हैं, जिससे यात्री फंस गए हैं।
बीएमसी ने पानी निकालने के लिए उच्च क्षमता वाले पंप लगाए, लेकिन मूसलाधार बारिश जारी रहने के कारण जल निकासी धीमी रही। कई इलाकों में, पानी की दिशा मोड़ने और राहत कार्यों में तेज़ी लाने के लिए कर्मचारी मैनहोल खोलते देखे गए।
मुंबई की जीवनरेखा, लोकल ट्रेनें भी इससे अछूती नहीं रहीं। पटरियों पर भारी जलभराव के कारण सेवाएँ बाधित हुईं, जबकि दादर, माटुंगा और सायन के कुछ हिस्सों में सड़क यातायात धीमा पड़ गया। फंसे हुए यात्री राहत की उम्मीद में अपनी गाड़ियाँ घुटनों तक पानी में चलकर पार कर रहे थे।
अपराध
मुंबई: बोरीवली पुलिस ने कांदिवली में कथित ज़मीन धोखाधड़ी के लिए डेवलपर के उत्तराधिकारियों पर मामला दर्ज किया

CRIME
मुंबई: बोरीवली पुलिस ने एक डेवलपर के उत्तराधिकारियों के खिलाफ बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को कथित रूप से जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। यह डेवलपर अतिरिक्त फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) के लिए बीएमसी को पूर्व में सौंपी गई 2.5 एकड़ भूमि को पुनः प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था।
बीएमसी की शिकायत के बाद 4 अगस्त को दर्ज इस मामले की जाँच क्राइम ब्रांच कर रही है। एफआईआर के अनुसार, 1967 के बीएमसी रिकॉर्ड बताते हैं कि कांदिवली पश्चिम में 67,932.75 वर्ग मीटर ज़मीन नानूभाई भट की थी। इसमें से 29,696.34 वर्ग मीटर ज़मीन बीएमसी ने स्कूल, अस्पताल और पार्क जैसी नागरिक सुविधाओं के लिए आरक्षित की थी। 1973 में, भट ने अपने पाँच बच्चों के साथ मिलकर मेसर्स इंडियन प्लाबांगो नामक कंपनी बनाई।
23 मार्च, 1978 को, कंपनी ने बीएमसी को सूचित किया कि वह अतिरिक्त एफएसआई के लिए आरक्षित भूमि सौंप देगी। 15 मई, 1978 को, भूमि बीएमसी को हस्तांतरित कर दी गई, जिसने भट की कंपनी को आरक्षित भूखंडों पर 50% एफएसआई और डीपी रोड पर 100% एफएसआई प्रदान करने वाली रसीद जारी की। भट की कंपनी ने जीबीजेजे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के लिए अनारक्षित पाँच एकड़ भूमि पर 18 आवासीय भवन बनाए।
बीएमसी ने समर्पित ज़मीन का स्वामित्व हस्तांतरित करने और चारदीवारी बनाने का आदेश दिया था, लेकिन कंपनी ने इसका पालन नहीं किया। 2002 में, भट के पाँच बच्चों—जगदीश भट, सुरेशचंद्र भट, गिरीश भट, वत्सला जोशी और मालिनी दवे—ने कथित तौर पर विवादित ज़मीन पर अपने नाम बीएमसी की जानकारी के बिना जोड़ दिए, जबकि कंपनी ने पहले ही ज़मीन समर्पित कर दी थी।
एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि 19 फ़रवरी, 2004 को उत्तराधिकारियों ने मेसर्स शाह एंड संस के साझेदारों वादीलाल शाह और विजय सेठ को दिए गए पावर ऑफ अटॉर्नी के ज़रिए बीएमसी द्वारा अधिग्रहित ज़मीन को धोखाधड़ी से तीसरे पक्ष को सौंप दिया। अक्टूबर 2024 में, वादीलाल शाह ने यह पावर ऑफ अटॉर्नी अपनी पत्नी भावना शाह को हस्तांतरित कर दी, जिन्होंने अपने बेटे रिंकेश शाह के साथ मिलकर उस ज़मीन की खरीद-फरोख्त की, जो पहले से ही सार्वजनिक सुविधाओं के लिए बीएमसी के कब्जे में थी।
आरसेंट्रल वार्ड के 41 वर्षीय सहायक अभियंता सुनील शेटे ने बीएमसी की ओर से शिकायत दर्ज कराई है। आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(2) (आपराधिक विश्वासघात), 318(4) (धोखाधड़ी), 336(3) (जालसाजी), 338 (मूल्यवान प्रतिभूति की जालसाजी) और अन्य संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।
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