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Friday,18-April-2025
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दिल्ली हाईकोर्ट ने झूठे बलात्कार के आरोप के लिए पति पर जुर्माना लगाया

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दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी पत्नी के चचेरे भाई के खिलाफ फर्जी बलात्कार का मामला दर्ज करने की मांग करने वाले पति पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने ऐसी तुच्छ शिकायतों के प्रति आगाह किया है जो संभावित रूप से निर्दोष व्यक्तियों को नुकसान पहुंचा सकती हैं।

पति ने आरोप लगाया कि चचेरे भाई ने उसकी पत्नी के साथ बलात्कार किया। हालांकि, पत्नी ने आरोपों से इनकार किया।

न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने कहा कि प्रथम दृष्टया, पति ने अपनी पत्नी के खिलाफ चल रही वैवाहिक कार्यवाही में लाभ हासिल करने के उद्देश्य से, गलत इरादों के साथ कार्यवाही शुरू की।

अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि आपराधिक न्याय प्रणाली पर आधारहीन शिकायतों का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए, और सीआरपीसी की धारा 156(3) के प्रावधान का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

पति ने मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायालय के आदेशों को चुनौती दी, जिसमें सीआरपीसी की धारा 156(3) का उपयोग करते हुए पत्नी के चचेरे भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया गया था।

अपनी शिकायत में पति ने कहा कि उसकी पत्नी ने शादी के कुछ समय बाद ही अपने चचेरे भाई द्वारा बलात्कार किए जाने का खुलासा किया था। हालांकि, अदालती कार्यवाही के दौरान पत्नी ने इन दावों का खंडन करते हुए कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी।

महिला ने अपने पति पर शारीरिक उत्पीड़न और दहेज की मांग का आरोप लगाया। उन्होंने घरेलू हिंसा, भरण-पोषण और तलाक से संबंधित लंबित कार्यवाही का भी उल्लेख किया।

अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि पत्नी ने किसी भी शिकायत से इनकार किया है और पुलिस की कार्रवाई रिपोर्ट उसकी स्थिति का समर्थन करती है। इसने ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेट की न्यायिक जांच के महत्व पर जोर दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि शिकायतें दुर्भावनापूर्ण इरादे से दर्ज नहीं की जाती हैं।

अदालत ने मुकदमेबाजी से बचने के लिए विशिष्ट विवरण की आवश्यकता की ओर इशारा करते हुए शिकायत की विश्वसनीयता की सावधानीपूर्वक जांच करने का आग्रह किया।

इसके अलावा, अदालत ने कहा कि बलात्कार के झूठे आरोप आरोपी की गरिमा और प्रतिष्ठा को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

अदालत ने सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद पाया कि याचिकाकर्ता के पास अधिकार का अभाव है क्योंकि उसकी पत्नी ने कथित अपराध से स्पष्ट रूप से इनकार किया था।

याचिका को खारिज करते हुए, अदालत ने याचिकाकर्ता पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया। जिसे आठ सप्ताह के भीतर दिल्ली हाईकोर्ट कानूनी सेवा समिति को भुगतान करना होगा।

राजनीति

दाऊदी बोहरा समुदाय ने पीएम मोदी से की मुलाकात, वक्फ कानून को लेकर कहा- शुक्रिया

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नई दिल्ली: दाऊदी बोहरा समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दाऊदी बोहरा समुदाय ने हाल ही में जरिये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 पारित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। समुदाय ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लंबे समय से लंबित मांग बताया। इस मुलाकात के समय प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भी मौजूद थे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पहुंचे दाऊदी बोहरा समुदाय के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि दाऊदी बोहरा समुदाय के जरिये लंबे समय से इस कानून की मांग की जा रही थी, जिसे अब सरकार ने पूरा कर दिया। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ के विजन को बल मिला है।

पीएम मोदी ने दिया ये आश्वासन

दाऊदी बोहरा समुदाय के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ की नीति में अपनी पूर्ण आस्था जताई। उन्होंने कहा कि सरकार के जरिये लिए गए फैसले सभी वर्गों के समावेश और प्रगति को बढ़ावा देते हैं। प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी के अगुवाई में हो रहे सकारात्मक परिवर्तनों की सराहना की और उनके प्रयासों के लिए शुक्रिया अदा किया। प्रधानमंत्री ने भी समुदाय के प्रतिनिधियों से संवाद करते हुए उनके योगदान की सराहना की और आश्वासन दिया कि सरकार सभी समुदायों के समान विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

कौन है दाऊदी बोहरा समुदाय

दाऊदी बोहरा समुदाय का ताल्लुक मुस्लिम संप्रदाय से है, जो मुख्य रूप से पश्चिम भारत से है और जिसके सदस्य दुनिया के 40 से अधिक देशों में बसे हुए हैं। दाऊदी बोहरा समुदाय अपनी विरासत को मिस्र में पैगंबर मोहम्मद के प्रत्यक्ष वंशज, फातिमी इमामों से जोड़ता है। दुनियाभर के दाऊदी बोहराओं का मार्गदर्शन उनके नेता अल-दाई अल-मुतलक (अप्रतिबंधित प्रचारक) करते हैं, जिनका संचालन पहले यमन से होता था और पिछले 450 वर्षों से भारत से किया जा रहा है।

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राजनीति

गीता और नाट्यशास्त्र यूनेस्को ‘मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर’ में शामिल, पीएम मोदी बोले, ‘हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण’

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नई दिल्ली, 18 अप्रैल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘श्रीमद्भगवद्गीता’ और भरत मुनि के ‘नाट्यशास्त्र’ को यूनेस्को के ‘मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर’ में शामिल किए जाने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने इसे प्रत्‍येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया।

दरअसल, शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ के जरिए जानकारी दी कि ‘गीता’ और ‘नाट्यशास्त्र’ को यूनेस्को के ‘मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर’ में शामिल किया गया है।

केंद्रीय मंत्री शेखावत के इसी पोस्ट का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने लिखा, ”समूचे विश्‍व में प्रत्‍येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण। गीता और नाट्यशास्त्र को यूनेस्को के ‘मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर’ में शामिल किया जाना हमारे शाश्वत ज्ञान और समृद्ध संस्कृति को वैश्विक मान्यता प्रदान किया जाना है। गीता और नाट्यशास्त्र ने सदियों से सभ्यता और चेतना का पोषण किया है। उनकी अंतर्दृष्टि दुनिया को प्रेरित करना जारी रखे हुए है।”

इससे पहले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ”भारत की सभ्यतागत विरासत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण। श्रीमद्भगवद्गीता और भरत मुनि का नाट्यशास्त्र अब यूनेस्को के ‘मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर’ में शामिल किया गया हैं। यह वैश्विक सम्मान भारत की शाश्वत बुद्धिमत्ता और कलात्मक प्रतिभा का जश्न मनाता है।”

उन्होंने आगे लिखा, ”ये कालातीत रचनाएं साहित्यिक खजाने से कहीं अधिक हैं, ये दार्शनिक और सौंदर्यपरक आधार हैं, जिन्होंने भारत के विश्व-दृष्टिकोण और हमारे सोचने, महसूस करने, जीने और अभिव्यक्ति के तरीके को आकार दिया है। इसके साथ ही, अब इस अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर में हमारे देश के 14 अभिलेख शामिल हो गए हैं।”

‘मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर’ यूनेस्को की तरफ से शुरू किया गया एक प्रोग्राम है, जिसका मकसद विश्वभर के महत्वपूर्ण दस्तावेजी विरासत को संरक्षित करना है। इसके साथ ही इसे आसानी से लोगों तक पहुंचाना होता है। इस कार्यक्रम की शुरुआत 1992 में हुई थी।

सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर के सम्मान और संरक्षण के लिए हर साल 18 अप्रैल को ‘विश्व धरोहर दिवस’ मनाया जाता है। विश्व धरोहर सम्मेलन 1972 में यूनेस्को द्वारा किया गया एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। विश्व धरोहर सम्मेलन को दुनिया भर के देशों ने महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों की सुरक्षा के लिए अपनाया था।

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राजनीति

‘जाट’ पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप, सनी-रणदीप के खिलाफ केस दर्ज

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जालंधर, 18 अप्रैल। सनी देओल, रणदीप हुड्डा स्टारर हालिया रिलीज फिल्म ‘जाट’ मुश्किलों में घिरती दिख रही है। फिल्म पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा है। जालंधर के थाना सदर में सनी देओल, रणदीप हुड्डा समेत टीम के अन्य सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है।

जालंधर के थाना सदर में ‘जाट’ फिल्म के अभिनेता सनी देओल, रणदीप हुड्डा, वीनित कुमार, निर्देशक गोपीचंद मलिनेनी, प्रोड्यूसर नवीन मलिनेनी के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। फिल्म के सदस्यों पर मामला जालंधर के गांव फोलरीवाल निवासी विकल्फ गोल्ड के बयानों पर दर्ज हुआ है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की धारा 299 बीएनएस के तहत दर्ज किया गया है।

ईसाई समुदाय ने हाल ही में ‘जाट’ फिल्म में एक सीन को लेकर पुलिस कमिश्नरेट दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया था। समुदाय का आरोप है कि फिल्म के एक सीन में प्रभु यीशु और धर्म से जुड़ी पवित्र चीजों की बेअदबी की गई है, जिसे लेकर उन्होंने अधिकारियों को मामला दर्ज करवाने की मांग के साथ पत्र सौंपा था। पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में बताया गया कि ‘जाट’ मूवी में प्रभु यीशु मसीह के सलीब (लकड़ी का बना क्रॉस) वाले दृश्य की नकल करके ईसाईयों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया है।

‘जाट’ का निर्देशन गोपीचंद मलिनेनी ने किया है। सनी देओल के साथ फिल्म में रणदीप हुड्डा, विनीत कुमार सिंह, सैयामी खेर और रेजिना कैसंड्रा भी अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म में अभिनेता रणदीप हुड्डा खतरनाक खलनायक ‘रणतुंगा’ के किरदार में हैं। फिल्म में उर्वशी रौतेला का एक आइटम सॉन्ग ‘टच किया’ भी है।

हिंदी के साथ ही तमिल और तेलुगू में रिलीज हुई फिल्म ‘जाट’ का निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स ने पीपल मीडिया फैक्ट्री के साथ मिलकर किया है।

10 अप्रैल को रिलीज हुई ‘जाट’ का बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन जारी है। फिल्म 60 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है।

सफलता से उत्साहित निर्माताओं ने जाट 2 की घोषणा भी कर दी है। निर्माताओं ने बताया कि जाट 2 नए मिशन के साथ दर्शकों के सामने आएगी।

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