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दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने वाली क्रोमा रिक्रूटर्स की वेबसाइट्स को ब्लॉक करने का दिया आदेश

नई दिल्ली, 7 दिसंबर : दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में आदेश दिया है कि क्रोमा में भर्ती करने वाली और लोगों से पैसे लेकर ठगी करने वाली उल्लंघनकारी वेबसाइटों को ब्लॉक किया जाना चाहिए। क्रोमा टाटा के स्वामित्व वाली इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल स्टोर चेन है। न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान आपत्तिजनक वेबसाइटों तक पहुंच को अवरुद्ध करने का निर्देश दिया। क्रोमा की कुछ ऐसी वेबसाइटें हैं जो ट्रेडमार्क का उल्लंघन करती हैं।
अदालत ने पंजीकरण विवरण जैसे कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, पेमेंट डिटेल्स और डोमेन नाम रजिस्ट्रार से आपत्तिजनक वेबसाइटों के कुलसचिवों की पहचान से संबंधित कोई अन्य जानकारी भी मांगी।
वादी इनफिनिटी रिटेल लिमिटेड, जो खुदरा स्टोर का मालिक है, ने अपने पंजीकृत ट्रेडमार्क और कॉपीराइट के उल्लंघन को रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा की मांग करते हुए एक मुकदमा दायर किया था। यह टाटा समूह की सहायक कंपनी है।
याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि जालसाजों ने व्हाट्सएप के माध्यम से उपभोक्ताओं को क्रोमा में नौकरी देने का झांसा दिया। उपभोक्ताओं को बैंक खातों/यूपीआई आईडी में पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया गया है। अदालत को आगे बताया गया कि पीड़ितों को धोखाधड़ी में 1,65,000 रुपये तक का नुकसान हुआ है।
न्यायमूर्ति नरूला ने वादी को एक पक्षीय निषेधाज्ञा देते हुए कहा कि अदालत की प्रथम ²ष्टया राय है कि प्रतिवादियों ने वादी के पंजीकृत चिन्हों का उल्लंघन किया है।
कोर्ट ने कहा, वादी ने बाजार में पर्याप्त सद्भावना और प्रतिष्ठा अर्जित की है और भारत में अपने व्यापार संचालन के माध्यम से काफी राजस्व अर्जित किया है। वादी के पंजीकृत चिन्ह प्रसिद्ध चिन्ह हैं और यदि कोई पूर्व-पक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा नहीं दी जाती है, तो वादी को एक अपूरणीय क्षति होगी। शेष राशि सुविधा भी वादी के पक्ष में और प्रतिवादी नंबर 1 से 4 के खिलाफ है।
दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को वादी में उल्लिखित मोबाइल नंबरों को अस्थायी रूप से निलंबित और उनकी पहचान के विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया। साथ ही, उल्लिखित यूपीआई आईडी को अस्थायी रूप से निलंबित और अक्षम करने का आदेश दिया।
अदालत ने प्रतिवादियों को यह भी कहा कि वे कहीं भी उल्लंघन करने वाले डोमेन नामों का उपयोग या पंजीकरण करने से रोकें या किसी भी गतिविधि में शामिल हों। इस मामले की अगली सुनवाई 27 मार्च, 2023 को है।
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झारखंड हाईकोर्ट ने डीजीपी पद पर अनुराग गुप्ता की नियुक्ति और सरकार की नियमावली पर किया जवाब तलब

रांची, 16 जून। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में डीजीपी के पद पर अनुराग गुप्ता की नियुक्ति के मामले में भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, केंद्र सरकार और यूपीएससी सहित सभी प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने का एक और मौका दिया है। मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को निर्धारित की गई है।
चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इसके पहले इस याचिका पर 24 मार्च को सुनवाई की थी और सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए 16 जून तक जवाब देने को कहा था। मरांडी ने अपनी याचिका में कहा है कि डीजीपी के पद पर गुप्ता की नियुक्ति में यूपीएससी की गाइडलाइन्स और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना की गई है।
याचिका में झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल, डीजीपी अनुराग गुप्ता, डीजीपी चयन समिति के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश रत्नाकर भेंगरा, समिति के सदस्य पूर्व डीजीपी नीरज सिन्हा को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने पिछली सुनवाई के दौरान अदालत को बताया था कि राज्य सरकार ने बिना किसी गंभीर आरोप के आईपीएस अधिकारी अजय कुमार सिंह को कार्यकाल पूरा किए बगैर डीजीपी के पद से हटाकर इस पद पर अनुराग गुप्ता को नियुक्त कर दिया, जबकि उनका कार्यकाल 14 फरवरी 2025 तक था।
मरांडी की ओर से दायर अवमानना याचिका में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का भी हवाला दिया गया है, जिसके अनुसार डीजीपी के चयन के लिए राज्य सरकार की ओर से भेजे जाने वाले आईपीएस अधिकारियों के पैनल से यूपीएससी तीन बेहतर छवि और कार्यकाल वाले नामों का चयन करता है और इसके बाद राज्य की सरकार इनमें से किसी एक को कम से कम दो वर्ष के लिए डीजीपी पद पर नियुक्त करती है।
इसी नियम के तहत राज्य सरकार ने 14 फरवरी 2023 को अजय कुमार सिंह को डीजीपी बनाया था, लेकिन उन्हें बिना किसी आरोप के कार्यकाल पूरा होने के पहले ही पद से हटा दिया गया। याचिका में प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से पारित आदेश को दरकिनार करने और कोर्ट के आदेश की अवमानना का आरोप लगाया गया है। यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार ने डीजीपी की नियुक्ति के लिए जो चयन समिति बनाई है, उसमें एक संघ लोक सेवा आयोग और एक झारखंड लोक सेवा आयोग का नामित सदस्य रखना अनिवार्य है, लेकिन सरकार ने अपने ही इस नियम का अनुपालन नहीं किया। जिस चयन समिति ने डीजीपी पद पर नियुक्ति के लिए अनुराग गुप्ता के नाम की अनुशंसा की, उसकी बैठक में यूपीएससी और जेपीएससी का कोई सदस्य नहीं था।
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तमिलनाडु: पश्चिमी घाट क्षेत्र में लगातार बारिश से बांधों का जलस्तर बढ़ा

तिरुनेलवेली, 16 जून। दक्षिण-पश्चिम मानसून के तेज होने से तमिलनाडु के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। खासकर पश्चिमी घाट क्षेत्र में बारिश ने परेशानी बढ़ा दी है। इसके कारण तिरुनेलवेली जिले के बांधों में जलस्तर काफी बढ़ गया है। पश्चिमी घाट क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण इन बांधों में जलस्तर और बढ़ने की उम्मीद है।
जानकारी के मुताबिक, पिछले तीन दिनों में पापनासम डैम का जलस्तर 6 फीट बढ़कर 130.20 फीट पर पहुंच गया है। बांध में प्रति सेकंड 5222 क्यूबिक फीट पानी आ रहा है और सिंचाई के लिए प्रति सेकंड 1400 क्यूबिक फीट पानी छोड़ा जा रहा है।
पिछले तीन दिनों में सर्वलार डैम का जलस्तर 10 फीट बढ़कर 142.12 फीट पर पहुंच गया। मणिमुथर डैम का जलस्तर 94 फीट पर है, जिसमें 619 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड का इनफ्लो और सिंचाई के लिए 75 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड का आउटफ्लो है।
इसके पहले बारिश के चलते तमिलनाडु के कोयंबटूर में आयोजित होने वाला लोकप्रिय इकोटूरिज्म कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। ये कार्यक्रम हर शनिवार, रविवार और त्यौहारी छुट्टियों पर आयोजित होता है, जिसके लिए पर्यटकों को पहले से बुकिंग करानी पड़ती है।
कोयंबटूर जिले के मेट्टुपलायम में भवनिया नदी पर स्थित पिल्लूर डैम के जलाशय क्षेत्र परालीकाड में 2007 से लगातार इकोटूरिज्म कार्यक्रम रखा जाता है, जो 14 जून को रद्द कर दिया गया। मौसम विभाग ने कोयंबटूर और नीलगिरी जिलों में अगले तीन दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी। मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी होने के बाद वन विभाग ने कार्यक्रम रद्द करने का फैसला लिया।
इकोटूरिज्म का मुख्य आकर्षण डैम के जलाशय में स्थानीय नावों से की जाने वाली यात्रा है, जो जंगल के बीच झील जैसा दृश्य पेश करती है। पर्वतीय चोटियों और घने जंगलों के बीच बसे इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को खूब लुभाती है। हालांकि, भारी बारिश की संभावना के चलते एहतियातन 14 और 15 जून को इकोटूरिज्म कार्यक्रम को रद्द करने की घोषणा की गई।
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मुंबई पुलिस के डीसीपी का आंतरिक तबादला: दत्ता नलावडे को जोन 10 और असलम शेख को जोन 6 में तैनात किया गया

मुंबई: मुंबई पुलिस में आंतरिक तबादले किए गए हैं, जिसके तहत कृष्णकांत उपाध्याय को जोन 3 में स्थानांतरित किया गया है, वे पहले पुलिस मुख्यालय 1 में थे। डीसीपी डिटेक्शन दत्ता नलावड़े को जोन 10 और सचिन गंजाल को प्रिवेंटिव में स्थानांतरित किया गया है। महेश चामटे को प्रोटेक्शन से जोन 12, जोन 6 नुनाथ धुले को एंटी नारकोटिक्स सेल, जोन 7 विजय कांत सागर को सी प्रोटेक्शन पोर्ट जोन, प्रशांत परदेसी मंत्रालय से ट्रैफिक साउथ, निमित गोयल को एलए से एसटीएफ ईओडब्ल्यू, जोन 3 दत्तात्रे कांबले को एसबी 1, पुरुषोत्तम कराड साइबर क्राइम, असलम शेख को जोन 6 में स्थानांतरित किया गया है। राकेश ओला को जोन 7, राज तिलक रोशन को डिटेक्शन क्राइम ब्रांच, डीसीपी.
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