राजनीति
दिल्ली को बायो डीकंपोजर उपयोग के लिए 800 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए: मुख्यमंत्री
पूसा संस्थान द्वारा निर्मित बायो डीकंपोजर की सफलता की सराहना करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली सरकार को प्राकृतिक रूप से बने तरल डीकंपोजर के छिड़काव के लिए किसानों से 844 आवेदन प्राप्त हुए हैं। केजरीवाल ने कहा, “इससे पहले हमने 19.5 एकड़ भूमि पर इस बायो-डीकंपोजर को आजमाया था। इस बार हमने 42 एकड़ कृषि भूमि पर इसका नमूना लिया। इसकी सफलता और वैपकोस द्वारा थर्ड-पार्टी ऑडिट रिपोर्ट के बाद, हमें उन किसानों द्वारा 844 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो इस बायो-डीकंपोजर को चाहते हैं। हम दिल्ली के पड़ोसी राज्यों से भी इस पद्धति का उपयोग करने का आग्रह करते हैं, क्योंकि अंतत: पराली जलाने का इलाज मिल गया है।”
2020 में नमूना लिया गया बायो-डीकंपोजर इस अक्टूबर और नवंबर में खेतों में छिड़का जाएगा – एक ऐसा समय जब किसान रबी फसलों के लिए अपनी जमीन तैयार करना शुरू करते हैं और ऐसा करने के लिए पराली जलाते हैं।
अंतिम मिश्रण में बेसन (बेसन) और गुड़ (गुड़) के साथ मिश्रित बायो-डीकंपोजर कैप्सूल शामिल होगा। कृषि विस्तार अधिकारी, धूम सिंह ने आईएएनएस को बताया, “प्रत्येक 25 लीटर घोल (मिश्रण) के लिए 20 बायो-डीकंपोजर कैप्सूल का उपयोग किया जाएगा, जो 12 दिनों में तैयार हो जाएगा।”
केंद्र सरकार के एक उपक्रम वाप्कोस की रिपोर्ट के अनुसार, सर्वेक्षण में शामिल 90 प्रतिशत किसानों ने कहा कि उनकी कृषि भूमि 15-20 दिनों के भीतर सड़ जाती है और उनके खेत अगले सीजन की फसल के लिए तैयार हो जाते हैं।
“इस नए बायो-डीकंपोजर के उपयोग के बाद उनके खेतों में ऑर्गेनिककार्बन 40 प्रतिशत तक बढ़ गया क्योंकि फसल अवशेष खाद बन जाता है। नाइट्रोजन की मात्रा में भी 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई और अच्छे बैक्टीरिया और फंगस में 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई और इसके अलावा मिट्टी की गुणवत्ता इतनी बढ़ गई थी और गेहूं की फसल के अंकुरण में 17-20 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।”
हाल ही में, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारें भी इस बायो-डीकंपोजर का उपयोग कर सकती हैं।
केंद्रीय आयोग ने एक बयान में कहा, “आयोग को सूचित किया गया है कि पूसा बायो-डीकंपोजर यूपी में छह लाख एकड़, हरियाणा में एक लाख एकड़, पंजाब में 7,413 एकड़ और दिल्ली में 4,000 एकड़ में लगाने की योजना है।”
राष्ट्रीय समाचार
राहुल गांधी का केंद्र पर हमला, बोले- बच्चों पर हुई बर्बरता की तारीफ करनी चाहिए?

जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन को लेकर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि संसद से महज आधा किलोमीटर दूर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पैलेट गन और कील लगी लाठियों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें एक बच्चे की आंख चली गई और एक बच्ची का कान कट गया।
राहुल गांधी ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, “मोदी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की तारीफ करनी चाहिए। संसद से आधा किलोमीटर दूर, शांतिपूर्ण छात्रों पर पैलेट गन चली, कील लगी लाठियां चलीं, एक बच्चे की आंख चली गई, एक बच्ची का कान कट गया। इस बर्बरता की तारीफ करनी चाहिए?”
उन्होंने कहा कि वह खुद उन घायल बच्चों से मिले हैं और हजारों वीडियो देश ने देखे हैं। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि सरकार का “मूल मंत्र ही असत्य और हिंसा” है। उन्होंने कहा कि पहले बच्चों पर लाठी चलाओ और फिर कह दो कि कुछ हुआ ही नहीं।
राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधते हुए कहा, “पूरे सत्र ‘लापता’ अमित शाह विपक्ष से भागते रहे। और प्रधानमंत्री ने आज तक छात्रों से माफी नहीं मांगी।”
उन्होंने आगे कहा कि देश के लिए सबसे बड़ा खतरा ऐसे लोग हैं, “जिन्हें न अपनी गलती दिखती है और दिखने पर मानते नहीं।” राहुल गांधी ने सरकार से देश के बच्चों से झूठ नहीं बोलने की अपील करते हुए कहा कि उनके पास “आंखें हैं और याददाश्त भी।”
इससे पहले, जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन को लेकर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि प्रदर्शन के दौरान “एक भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा” और किसी की हड्डी तक नहीं टूटी। उन्होंने कहा कि कोई भी प्रदर्शनकारी गंभीर चोट के कारण अस्पताल में भर्ती नहीं है।
रिजिजू ने दावा किया कि हजारों लोग प्रदर्शन में शामिल हुए थे और इनमें से कई ऐसे लोग भी थे, जिन्होंने छात्रों के नाम पर प्रदर्शन में घुसकर हिंसा भड़काने की कोशिश की। उन्होंने आम आदमी पार्टी, “डफली बजाने वाले आंदोलनकारियों”, भीम आर्मी और समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों पर भी प्रदर्शनकारियों को उकसाने का आरोप लगाया।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर इसी तरह का प्रदर्शन कांग्रेस के शासनकाल में हुआ होता, तो स्थिति कहीं अधिक गंभीर होती और हजारों लोगों की मौत हो सकती थी। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली प्रशासन ने प्रदर्शन के दौरान एक भी लाठी का इस्तेमाल नहीं किया और प्रदर्शनकारियों को केवल उस समय रोका गया, जब वे जबरन संसद की ओर बढ़ने लगे।
रिजिजू ने कहा था कि प्रदर्शन में कोई मौत नहीं हुई और इतने बड़े आंदोलन को संभालने के लिए दिल्ली पुलिस और प्रशासन की तारीफ की जानी चाहिए।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
भारत-सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन: भारत के चार मंत्री होंगे शामिल

भारत-सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन (आईएसएमआर) का चौथा दौर सिंगापुर में 20 अगस्त को आयोजित किया जा रहा है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हैं।
विदेश मंत्रालय (एमईए) ने एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। वहीं, एस जयशंकर के सिंगापुर पहुंचने की पुष्टि भारत में सिंगापुर के उच्चायुक्त ने एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए की।
उच्चायुक्त साइमन वोंग ने एक्स पोस्ट में कहा,” आईएसएमआर गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर सिंगापुर पहुंचे हैं और उनका स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत खुशी हुई।”
एमईए के बयान के अनुसार, चारों मंत्री बैठक के दौरान वहां के शीर्ष नेतृत्व और अपने समकक्षों के साथ विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
आईएसएमआर नए और उभरते क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली, दूसरी सिंगापुर (अगस्त 2024) और तीसरी नई दिल्ली (अगस्त 2025) में हुई थी।
पुरानी बैठकों में डिजिटलीकरण, कौशल विकास, सतत विकास, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, उन्नत विनिर्माण और संपर्क व्यवस्था को लेकर गंभीर मंत्रणा हुई। जिससे इंडिया-सिंगापुर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप (सीएसपी) रोडमैप तैयार हुआ, फिर सितंबर 2025 में सिंगापुर के प्रधानमंत्री, लॉरेंस वोंग के भारत दौरे के दौरान इसकी घोषणा की गई। आईएसएमआर का चौथा राउंड दोनों पक्षों को अलग-अलग पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और भारत-सिंगापुर सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर विचार करने का अवसर देगा।
एमईए के अनुसार, इंडिया-सिंगापुर बिजनेस राउंडटेबल का चौथा संस्करण भी आईएसएमआर के साथ होगा, जो उद्योगपतियों या व्यवसायियों को एक रणनीतिक और परामर्श मंच मुहैया कराएगा।
मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन भारत-सिंगापुर सहयोग के लिए नया एजेंडा निर्धारित करने का एक अनूठा तंत्र है। भारत और सिंगापुर एक व्यापक रणनीतिक भागीदारी साझा करते हैं और सम्मेलन में द्विपक्षीय संबंधों को और व्यापक बनाने के अवसरों की पहचान करते हैं।
महाराष्ट्र
सीएम फडणवीस को मिला मंत्रियों के फैसले बदलने का अधिकार, महाराष्ट्र गवर्नमेंट रूल्स 2026 लागू

महाराष्ट्र में प्रशासनिक अधिकारों के बड़े केंद्रीकरण के तहत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को कानूनी रूप से यह अधिकार दे दिया गया है कि वे व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए राज्य के किसी भी कैबिनेट मंत्री द्वारा लिए गए फैसले में हस्तक्षेप कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उसे निरस्त या पलट भी सकते हैं।
महाराष्ट्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट रूल्स ऑफ बिजनेस, 2026 अधिसूचित कर दिए हैं, जिनमें मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्रियों, मुख्य सचिव और विभागीय सचिवों की प्रशासनिक शक्तियों और कार्यप्रणाली को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 166(2) और 166(3) के तहत राजपत्र में प्रकाशित इस नए ढांचे ने राज्य में कार्यपालिका के निर्णय लेने की प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित बनाने के लिए सभी पुराने नियमों और प्रक्रियाओं का स्थान ले लिया है।
नए नियमों के तहत मुख्यमंत्री को स्पष्ट कानूनी अधिकार दिया गया है कि वे जनहित में आवश्यक समझे जाने पर किसी भी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय में बदलाव, संशोधन या उसे रद्द कर सकते हैं। हालांकि, अर्ध-न्यायिक मामलों को इस अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है।
अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री के लिए किसी मंत्री के निर्णय को पलटने के विस्तृत कारण लिखित रूप में दर्ज करना कानूनी रूप से अनिवार्य है। मुख्यमंत्री को किसी भी समय किसी भी विभाग से आधिकारिक दस्तावेज, फाइलें या अभिलेख मंगवाने का अधिकार है और संबंधित मंत्री और विभागीय सचिव कानूनी रूप से इनका पालन करने के लिए बाध्य हैं। नियमित प्रशासनिक कार्य और विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी प्रभारी मंत्री के पास ही रहेगी।
नियम 13(5) के तहत मुख्यमंत्री को सार्वजनिक हित के लिए विभागीय मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णयों को बदलने, संशोधित करने या रद्द करने का स्पष्ट अधिकार प्राप्त है। नियम 2(सी) औपचारिक रूप से “मामले” को परिभाषित करता है, जिसमें राज्य के ई-ऑफिस सिस्टम के भीतर संसाधित डिजिटल नोट्स, ई-दस्तावेज और डिजिटल फाइलें शामिल हैं।
नियम 17(2) और नियम 39 के अनुसार, कोई भी प्रशासनिक विभाग वित्त विभाग की पूर्व सहमति के बिना राजस्व परित्याग, भूमि अनुदान, रियायतें या अनिर्धारित व्यय जैसे वित्तीय निहितार्थों से संबंधित आदेश जारी नहीं कर सकता है। मुख्य सचिव राज्य में सिविल सेवाओं के प्रमुख और मंत्रिमंडल के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।
नियम 16(1) के तहत, मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री या मंत्रियों को यह सूचित करने का अधिकार है कि यदि कोई प्रस्तावित कार्य विधि वैधानिक प्रावधानों या स्थापित नीति का उल्लंघन करती है। विभागों को निर्णय लेने से पहले सभी संबंधित मंत्रालयों से परामर्श करना आवश्यक है। भारत सरकार या अन्य राज्य सरकारों से संबंधित किसी भी संभावित विवाद या मतभेद की सूचना मुख्यमंत्री और राज्यपाल को तुरंत दी जानी चाहिए।
इस अधिसूचना के अनुसार, राज्य सरकार को मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रधान सचिव की अध्यक्षता में अधिकृत समितियों का गठन करने की अनुमति दी गई है, जो निर्दिष्ट विषयों पर निर्णय ले सकेंगी। नए नियम 14 अगस्त, 2026 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होते ही तत्काल प्रभाव से लागू हो गए।
अधिकारियों का कहना है कि इस अधिसूचना ने राजनीतिक गलियारों में चिंताएं बढ़ा दी हैं कि इस कदम का सत्तारूढ़ महायुति सरकार के भीतर गठबंधन की गतिशीलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। राज्य मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), एकनाथ शिंदे की शिवसेना और सुनेत्रा पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) सहित प्रमुख गठबंधन सहयोगियों के बीच किया जाता है।
विश्लेषकों का मानना है कि अगर मुख्यमंत्री फडणवीस सहयोगी दलों के मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णयों को पलटने के लिए इस अधिकार का प्रयोग करते हैं, तो इससे गठबंधन के भीतर आंतरिक राजनीतिक मतभेद या बहस छिड़ सकती है।
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