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Saturday,16-November-2024
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दिल्ली की अदालत ने संजय सिंह को दूसरी बार राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की दी इजाजत

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दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) नेता संजय सिंह को दूसरी बार पुलिस हिरासत में संसद में भाग लेने और राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की अनुमति दे दी।

संजय सिंह को कथित उत्पाद शुल्क नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया और आरोप पत्र दायर किया गया।

सिंह को सोमवार को शपथ लेने की अनुमति नहीं मिलने के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है।

राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के कार्यालय के एक सूत्र ने कहा था, “राज्यसभा की कार्यवाही सूचीबद्ध व्यवसाय द्वारा विनियमित होती है, जिसे बुलेटिन में अधिसूचित किया जाता है। संजय सिंह का शपथ ग्रहण सदन के व्यवसाय में सूचीबद्ध नहीं था।”

राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने मंगलवार को सिंह को 8 या 9 फरवरी को संसद जाने की इजाजत दे दी।

न्यायाधीश ने जेल अधिकारियों को शपथ दिलाने के लिए सिंह को न्यायिक हिरासत और उचित सुरक्षा के तहत राज्यसभा ले जाने का निर्देश दिया।

सिंह के वकील को उनसे मिलने और शपथ ग्रहण समारोह के लिए आवश्यक प्रासंगिक दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर लेने के लिए तिहाड़ जेल जाने की अनुमति दी गई है।

सिंह के वकील ने अदालत को सूचित किया कि शपथ ग्रहण की तारीख को अंतिम रूप देने के लिए कुछ दस्तावेजों पर उन्हें हस्ताक्षर करने और राज्यसभा कार्यालय में जमा करने की आवश्यकता है।

विशेष रूप से, सिंह से संबंधित कुछ मामले विशेषाधिकार समिति के समक्ष लंबित हैं, इनमें राज्यसभा सभापति के निर्देशों की कथित जानबूझकर अवहेलना भी शामिल है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नॉर्थ एवेन्यू क्षेत्र में उनके आवास पर तलाशी लेने के बाद 4 अक्टूबर, 2023 को सिंह को गिरफ्तार किया था। 24 जुलाई, 2023 को उनके निलंबन का आदेश दिया गया और 11 अगस्त, 2023 को सदन ने आदेश पारित किया। उसके अनुसार उनका निलंबन जारी है।

1 फरवरी को, अदालत ने सिंह के आवेदन पर ईडी को नोटिस जारी किया था, इसमें उन्होंने मौजूदा संसद सत्र में भाग लेने के लिए 4 से 10 फरवरी तक अंतरिम जमानत की मांग की थी।

न्यायाधीश नागपाल ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया और सिंह की न्यायिक हिरासत भी 17 फरवरी तक बढ़ा दी थी, जो अदालत में शारीरिक रूप से पेश हुए थे।

न्यायाधीश ने अंतरिम जमानत के लिए सिंह की उपर्युक्त याचिका को वापस लेते हुए न्यायिक हिरासत में शपथ लेने के उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया था।

सिंह ने अपने अनुरोध के कारण के रूप में 7 फरवरी को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक अदालत में उपस्थिति का भी हवाला दिया था।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 31 जनवरी को सिंह की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। विशेष न्यायाधीश नागपाल द्वारा 22 दिसंबर को उनकी याचिका खारिज करने के बाद सिंह ने 4 जनवरी को जमानत के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था। न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।

राष्ट्रीय समाचार

कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को उनकी 135वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी

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नई दिल्ली: कांग्रेस नेता और लोकसभा नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को उनकी 135वीं जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि दी।

पूर्व प्रधानमंत्री को “भारत का जवाहर” बताते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत हमेशा जवाहरलाल नेहरू के “लोकतांत्रिक, प्रगतिशील, निडर, दूरदर्शी, समावेशी” मूल्यों पर कायम रहेगा।

राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, “आधुनिक भारत के जनक, संस्थाओं के निर्माता, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू जी को उनकी जयंती पर सादर नमन। लोकतांत्रिक, प्रगतिशील, निडर, दूरदर्शी, समावेशी – ‘भारत के जवाहर’ के ये मूल्य हमारे आदर्श और हिंदुस्तान के स्तंभ हैं और हमेशा रहेंगे।”

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि दी

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी देश के प्रथम प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी और देश के प्रति उनके “अभूतपूर्व योगदान” को याद किया।

पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू को याद करते हुए खड़गे ने उन्हें “आधुनिक भारत का निर्माता” बताया और कहा कि वे ही थे जिन्होंने भारत को “शून्य से शिखर तक” पहुंचाया।

एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में खड़गे ने लिखा, “दिमाग और दिल की एकता होनी चाहिए, साथ रहने का एहसास होना चाहिए…” ~ पंडित जवाहरलाल नेहरू “भारत के जवाहर” की 135वीं जयंती पर, भारत को शून्य से शिखर तक ले जाने वाले, आधुनिक भारत के निर्माता, भारत को वैज्ञानिक, आर्थिक, औद्योगिक और विभिन्न क्षेत्रों में विकासशील देश बनाने वाले, देश को निरंतर ‘विविधता में एकता’ का संदेश देने वाले, लोकतंत्र के निडर प्रहरी और हमारे प्रेरणा स्रोत, हम देश के लिए उनके अभूतपूर्व योगदान को याद करते हैं।

इस अवसर पर खड़गे ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक ‘द डिस्कवरी ऑफ इंडिया’ का एक अंश भी साझा किया।

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि दी

पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ‘सादर नमन’ करते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि वह ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमेशा जनता को ‘निडर’ रहने और ‘निस्वार्थ भाव से सेवा’ करने की शिक्षा दी, वहीं दूसरी ओर उन्होंने राष्ट्र निर्माण के हर चरण में जनता को सर्वोच्च रखा।

“डर दुनिया में सभी बुराइयों की जड़ है।” दशकों के संघर्ष और असंख्य बलिदानों के बाद जब हमें आजादी मिली, तब भी ऐसे लोग थे जो भोली-भाली जनता को डराने और गुमराह करने की राजनीति करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इनका कड़ा विरोध किया और आम लोगों से कहा – “डरो मत!” जनता में डर फैलाने वाले लोग जनता के सच्चे प्रतिनिधि नहीं हो सकते। जनता के सेवक सिर ऊंचा करके सबसे आगे खड़े होते हैं ताकि लोग बिना किसी डर के जी सकें। पंडित नेहरू ने हमेशा जनता को निडर रहने और निस्वार्थ भाव से सेवा करने की शिक्षा दी, वहीं दूसरी ओर उन्होंने राष्ट्र निर्माण के हर चरण में जनता को सर्वोच्च रखा। आधुनिक भारत के निर्माता को सादर नमन।”

प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में

नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। 27 मई 1964 को उन्होंने अंतिम सांस ली। देश की आजादी की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाने के बाद वे 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री बने।

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मनोरंजन

द ग्रेट इंडियन कपिल शो को रवींद्रनाथ टैगोर का अपमान करने और बंगालियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए कानूनी नोटिस मिला

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अभिनेता-कॉमेडियन कपिल शर्मा द्वारा होस्ट किए जाने वाले द ग्रेट इंडियन कपिल शो को बंगाली समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने और दिवंगत नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर की छवि को धूमिल करने के आरोप में 1 नवंबर को एक कानूनी नोटिस मिला। शिकायतकर्ताओं ने कानूनी नोटिस के ज़रिए शो में बंगालियों के चित्रण पर चिंता जताई।

यह नोटिस बोंगो भाषी महासभा फाउंडेशन (BBMF) के अध्यक्ष डॉ. मंडल ने अपने कानूनी सलाहकार नृपेंद्र कृष्ण रॉय के माध्यम से भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि द ग्रेट इंडियन कपिल शो में कुछ ऐसी हरकतें की गई हैं जो महान कवि रवींद्रनाथ टैगोर के प्रति अपमानजनक हैं और इससे न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में बंगालियों की धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचने का खतरा है।

नोटिस का जवाब देते हुए द ग्रेट इंडियन कपिल शो के निर्माताओं ने कहा कि उनका टैगोर के काम और विरासत को गलत तरीके से पेश करने का कोई इरादा नहीं था। निर्माताओं ने कहा, “द ग्रेट इंडियन कपिल शो एक कॉमेडी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है।” उन्होंने आगे कहा कि यह शो पैरोडी और काल्पनिक रेखाचित्रों से बना है, जिसका उद्देश्य किसी विशिष्ट व्यक्ति या समुदाय को दुर्भावनापूर्ण तरीके से लक्षित करना नहीं है।

निर्माताओं ने कहा कि यह शो अपने व्यंग्य और हास्य के लिए जाना जाता है और इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति या समुदाय पर हमला करना नहीं है।

सलमान खान ने द ग्रेट इंडियन कपिल शो से खुद को अलग कर लिया

इस बीच, ऐसी अफवाहें उड़ीं कि सलमान खान के प्रोडक्शन हाउस को भी विवाद से जुड़ा कानूनी नोटिस मिला है। हालांकि, अब अभिनेता की टीम ने एक बयान जारी कर उन्हें द ग्रेट इंडियन कपिल शो से अलग कर दिया है।

सलमान की कानूनी टीम ने एक आधिकारिक बयान जारी किया, जिसमें लिखा था, “मीडिया के कुछ वर्ग रिपोर्ट कर रहे हैं कि सलमान खान / एसकेटीवी को भी नोटिस मिला है, जो गलत है क्योंकि हम नेटफ्लिक्स पर द ग्रेट इंडियन कपिल शो से जुड़े नहीं हैं।”

कानूनी नोटिस में कहा गया है कि सलमान और उनका प्रोडक्शन हाउस किसी भी तरह से द ग्रेट इंडियन कपिल शो से जुड़ा हुआ नहीं है, और इसलिए शो को प्राप्त किसी भी कानूनी नोटिस से वह प्रभावित नहीं होगा।

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राष्ट्रीय समाचार

सुप्रीम कोर्ट ने ‘बुलडोजर न्याय’ को झटका दिया, अब 15 दिन का नोटिस जरूरी

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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार (13 नवंबर) को सरकारी अधिकारियों द्वारा दोषी अपराधियों या यहां तक ​​कि आरोपियों के घरों को ध्वस्त करने के लिए अक्सर की जाने वाली मनमानी बुलडोजर कार्रवाई की कड़ी आलोचना की। शीर्ष अदालत ने अब कहा है कि अगर किसी भी कारण से संपत्ति को ध्वस्त किया जाना है तो संपत्ति के मालिक को 15 दिन का नोटिस देना होगा। नोटिस पंजीकृत डाक से भेजना होगा और संरचना के बाहरी हिस्से पर भी चिपकाया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि ध्वस्तीकरण नोटिस में अधिकारी द्वारा अनाधिकृत माने गए भवन के हिस्से के बारे में विवरण होना चाहिए और यह भी कि उसे ध्वस्त करने के क्या आधार हैं। ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करनी होगी।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर न्यायालय की अवमानना ​​की कार्रवाई की जाएगी।

यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने सुनाया।

अतिरिक्त-कानूनी सज़ा

सर्वोच्च न्यायालय इस मामले की सुनवाई कर रहा था, क्योंकि विभिन्न याचिकाएं दायर कर शीर्ष अदालत से इस प्रथा पर गौर करने का अनुरोध किया गया था, जिसके बारे में याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि यह कानून से बाहर की सजा के समान है।

याचिकाओं में कहा गया है कि सरकारी अधिकारियों द्वारा की गई अवैध तोड़फोड़ एक खतरनाक मिसाल कायम कर रही है क्योंकि ऐसी कई कार्रवाइयां संपत्ति के मालिक के खिलाफ अपराध के संदेह के आधार पर की जाती हैं। याचिकाओं में यह भी कहा गया है कि ऐसी कार्रवाइयां एक आम बात बन गई हैं और खतरनाक मिसाल कायम कर रही हैं।

कई राज्यों, विशेषकर उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की आलोचना हुई है कि ध्वस्तीकरण अभियान लक्षित तरीके से चलाया गया तथा सभी ढांचों में अवैध निर्माण नहीं था।

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