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Thursday,25-September-2025
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दिल्ली: सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के आरोपी को एफआईआर की कॉपी दें, कोर्ट ने पुलिस को दिए निर्देश

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नई दिल्ली, 25 सितंबर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के मामले में तीस हजारी कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को एक अहम आदेश जारी किया है। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया है कि आरोपी राजेश भाई सकारिया को एफआईआर की कॉपी उपलब्ध कराई जाए।

अदालत ने यह स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णय के अनुसार किसी भी आरोपी को एफआईआर की प्रति उपलब्ध कराना उसका अधिकार है। इस आधार पर आरोपी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आदेश दिया कि उसे एफआईआर की कॉपी दी जाए।

हालांकि, इस दौरान दिल्ली पुलिस ने आरोपी की अर्जी का कड़ा विरोध किया। पुलिस की ओर से कहा गया कि इस मामले में दर्ज एफआईआर को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है और उसकी प्रति साझा करने से जांच और अन्य पहलुओं पर असर पड़ सकता है। पुलिस ने अदालत से आरोपी की याचिका को खारिज करने की मांग भी की।

दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि यदि आरोपी यह लिखित आश्वासन देता है कि एफआईआर की प्रति किसी और व्यक्ति या संस्था के साथ साझा नहीं की जाएगी, तो इसे उसके साथ साझा किया जा सकता है।

बता दें कि एक जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला किया गया था। साप्ताहिक ‘जन सुनवाई’ के दौरान एक व्यक्ति अचानक बाहर आया और मुख्यमंत्री पर एक भारी वस्तु फेंकी, जिसके कारण रेखा गुप्ता जमीन पर गिर गई थीं। इस मामले में पुलिस ने राजेश भाई सकारिया और उसके साथ तहसीन सैय्यद को गिरफ्तार किया था।

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, जांच में सामने आया है कि राजेश और तहसीन दोनों डॉग लवर हैं और लगातार संपर्क में थे। पूछताछ में तहसीन ने स्वीकार किया कि उसे राजेश की पूरी प्लानिंग की जानकारी थी।

दिल्ली पुलिस ने राजकोट निवासी राजेश खिमजी पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने के आरोप में हत्या के प्रयास के तहत मामला दर्ज किया है।

अपराध

सीबीआई अदालत ने बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में महिला को सजा सुनाई

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नई दिल्ली, 24 सितंबर। सीबीआई कोर्ट, गाजियाबाद के विशेष न्यायाधीश ने बुधवार को एक निजी व्यक्ति मनीषा देवी को बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में दोषी ठहराया। जांच एजेंसी ने 50,000 रुपए के जुर्माने के साथ तीन साल, पांच महीने और 15 दिन की कैद की सजा सुनाई।

सीबीआई के अनुसार, उसने 13 सितंबर, 2017 को आरोपी मनीषा देवी और उनके पति, सह-आरोपी कपिल कुमार के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने का मामला दर्ज किया था।

सीबीआई ने एक प्रेस बयान में कहा, “आरोपी मनीषा देवी पर सह-आरोपी के साथ मिलकर पूरे दस्तावेजों के बिना ऋण के लिए आवेदन करने और अपने नाम पर 99 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत कराने और उनके पति, सह-आरोपी कपिल कुमार पर जाली दस्तावेजों के आधार पर एक प्लॉट खरीदने, खाते से 96 लाख रुपए निकालने और ऋण की शर्तों के विरुद्ध ऋण राशि का दुरुपयोग करने का आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया गया है।”

इस प्रकार, सह-आरोपी के साथ मिलीभगत करके, केनरा बैंक (पूर्ववर्ती सिंडिकेट बैंक), गाजियाबाद के साथ धोखाधड़ी करके मनीषा देवी ने बैंक को 11,766,950 रुपए का गलत नुकसान पहुंचाया।”

इसमें आगे कहा गया है कि मनीषा देवी और अन्य सरकारी व निजी व्यक्तियों के खिलाफ 23 दिसंबर, 2021 को आरोप पत्र दायर किया गया था।

आरोपी ने 9 सितंबर, 2025 को विशेष न्यायाधीश, सीबीआई भ्रष्टाचार निरोधक न्यायालय संख्या 1, गाजियाबाद की अदालत में अपना अपराध स्वीकार करते हुए अपना अपराध स्वीकार कर लिया।

सीबीआई अदालत ने बुधवार को मनीषा देवी की दोषसिद्धि की अर्जी स्वीकार कर ली और उसे दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

यह मामला इस बात पर प्रकाश डालता है कि इस मामले में लगभग आठ साल लगने के बावजूद, सीबीआई कोई कसर नहीं छोड़ेगी और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने की पूरी कोशिश करेगी।

बता दें कि लखनऊ की एक विशेष सीबीआई अदालत ने मंगलवार को एक बैंक अधिकारी और दो अन्य को 6.80 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में तीन साल की कैद और 1.25-1.25 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी।

सीबीआई अदालत ने बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर 2008 में दर्ज एक मामले में बैंक ऑफ इंडिया के उप मुख्य प्रबंधक पंकज खरे और दो निजी व्यक्तियों, राजेश खन्ना और शमशुल हक सिद्दीकी, को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

तीनों को 2004-06 के दौरान हुई धोखाधड़ी के लिए तीन-तीन साल की कैद और 1.25 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई।

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अपराध

मुंबई: कांदिवली बिजनेसमैन हत्या कांड का पर्दाफाश, बेटा और बिजनेस पार्टनर निकले साजिशकर्ता

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CRIME

मुंबई, 25 सितंबर। मुंबई पुलिस ने कांदिवली चारकोप इलाके में हुए व्यवसायी अयूब सैयद की हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस की जांच में यह सामने आया कि अयूब की हत्या उनके छोटे बेटे हामिद अयूब सैयद (41) और उनके बिजनेस पार्टनर शानू मुश्ताक चौधरी (40) ने करवाई थी। पुलिस ने इस मामले में अब तक कुल चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

मुंबई पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल फरार आरोपी शहनवाज कुरैशी को गोवंडी इलाके से गिरफ्तार किया है। शहनवाज का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। नाबालिग रहते हुए उस पर हत्या का मामला दर्ज किया जा चुका है।

पुलिस के मुताबिक, व्यवसायी अयूब सैयद की हत्या के लिए आरोपियों को करीब 6.5 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। करीब एक महीने पहले हामिद और शानू ने मिलकर हत्या की योजना बनाई थी। बताया जा रहा है कि करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद हामिद पैसों की तंगी से जूझता था। जब भी वह पैसे मांगता, उसके पिता उसे अपमानित कर देते। इसी नाराजगी और लालच में उसने पिता को रास्ते से हटाने का निर्णय लिया और शानू को इसमें शामिल कर लिया।

हामिद ने शानू से कहा कि यदि अयूब को खत्म कर दिया जाए तो वह बिजनेस में हिस्सेदारी देगा।

पुलिस ने बताया कि हमलावरों ने अयूब सैयद पर 36 बार चाकू से हमला किया। पूरे शरीर में वार कर उन्हें बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। वारदात को अंजाम देने के बाद हथियार को छिपाने के लिए आरोपियों ने उसे फैक्ट्री के पानी के टैंक में फेंक दिया था। बाद में पुलिस ने हथियार बरामद कर लिया।

मुंबई पुलिस ने बताया कि इस हत्या कांड में शामिल चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें मुख्य साजिशकर्ता बेटा हामिद और उसका पार्टनर शानू मुश्ताक चौधरी शामिल हैं। इसके अलावा सुपारी किलर शहनवाज कुरैशी को फरारी के बाद गोवंडी से दबोचा गया।

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राष्ट्रीय समाचार

मुंबई : सेवानिवृत्त कर्मचारी ने ग्रेच्युटी भुगतान में 10 साल की देरी के लिए बीएमसी पर 25 लाख रुपये का मुकदमा दायर किया

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मुंबई : बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने एक सेवानिवृत्त कर्मचारी को 25 लाख रुपये का भुगतान किया है, जिसमें 16 लाख रुपये ग्रेच्युटी और 9 लाख रुपये ब्याज शामिल हैं। यह भुगतान उससे जुड़ी एक जाँच के कारण ग्रेच्युटी भुगतान में देरी के बाद किया गया था। पूर्व मुख्य लिपिक सुजाता जाधव ने बीएमसी, जिसे सबसे धनी नगर निगम माना जाता है, लेकिन जिसकी प्रबंधन पद्धतियों की आलोचना की जाती है, का विरोध किया था। सेवानिवृत्ति के दस साल से भी ज़्यादा समय बाद, जाधव ने श्रम न्यायालय में न्याय की गुहार लगाई, जिसके परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय ने एक ऐसे फैसले में उसे ग्रेच्युटी और ब्याज का भुगतान करने का आदेश दिया।

अदालत ने फैसला सुनाया कि सेवानिवृत्ति के 30 दिनों के भीतर ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाना चाहिए, और अगर देरी होती है, तो 10 प्रतिशत ब्याज लगेगा। अदालत ने ज़ोर देकर कहा कि चल रही जाँच के कारण इसमें देरी नहीं की जा सकती। वकील प्रकाश देवदास और विदुला पाटिल ने जाधव का प्रतिनिधित्व किया और अदालत में उनके मामले की प्रभावी पैरवी की।

देवदास ने इस स्थिति के सार्वजनिक वित्त पर पड़ने वाले प्रभाव पर टिप्पणी की और कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने में बीएमसी की लापरवाही के कारण हुई बर्बादी की निंदा की, जिससे अनावश्यक खर्चों से बचा जा सकता था। लोकसत्ता की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने जवाबदेही के महत्व पर ज़ोर देते हुए प्रस्ताव रखा कि भुगतान किया गया ब्याज उन अधिकारियों से वसूला जाना चाहिए जिन्होंने ग्रेच्युटी रोकने की गलत सलाह दी थी।

यह स्थिति एक व्यापक समस्या पर जोर देती है, क्योंकि कई अन्य सेवानिवृत्त बीएमसी कर्मचारियों को मामूली कदाचार के कारण अपने अधिकारों के इसी प्रकार के उल्लंघन का सामना करना पड़ता है।

देवदास दायित्वों के शीघ्र भुगतान और नियमों के अनुपालन की आवश्यकता पर ज़ोर देते हैं और तर्क देते हैं कि भविष्य में सार्वजनिक संसाधनों के और अधिक दुरुपयोग को रोकने के लिए कानूनों या दिशानिर्देशों की गलत व्याख्याओं को सुधारा जाना चाहिए। उन्होंने यह निर्धारित किया कि बीएमसी के भीतर जवाबदेही और धन के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है।

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