अपराध
जाति आधारित भेदभाव की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करें कॉलेज: दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने सभी कॉलेजों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि विश्वविद्यालय कैंपस व कैंपस से जुड़े किसी भी संस्थान में जाति आधारित भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा सभी कॉलेजों को एक औपचारिक पत्र भी भेजा गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित सभी कॉलेजों को भेजे गए इस पत्र में कहा गया है कि यदि जाति आधारित भेदभाव का कोई मामला सामने आता है तो कॉलेज प्रशासन उस पर तुरंत आवश्यक कार्रवाई करें।
दिल्ली विश्वविद्यालय में कॉलेजों से कहा है कि सभी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संबंधित कॉलेजों में एससी, एसटी वर्ग से आने वाले छात्रों अथवा शिक्षकों के साथ किसी भी स्तर पर अस्वीकार्य व्यवहार नहीं होना चाहिए। विश्वविद्यालय के सहायक रजिस्ट्रार ने उच्च शिक्षा में जाति आधारित भेदभाव की रोकथाम पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के निर्देश वाले पत्र कॉलेजों को संलग्न किए हैं।
यूजीसी ने भेदभाव की शिकायतों को सुनने के लिए एक समिति का गठन करने को कहा है। साथ ही यूजीसी ने यह भी सुझाव दिया है कि विश्वविद्यालय व कॉलेज जातिगत भेदभाव की शिकायतें दर्ज करने के लिए अपनी वेबसाइट पर एक पेज विकसित कर सकते हैं। इसके लिए रजिस्ट्रार कार्यालय में शिकायत रजिस्टर भी रखा जा सकता है। दिल्ली विश्वविद्यालय एवं यूजीसी दोनों का ही मानना है कि यदि ऐसी कोई घटना अधिकारियों के संज्ञान में आती है तो दोषी व्यक्ति के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए।
दरअसल यूजीसी के सख्त निर्देश है कि हर कॉलेज में एससी, एसटी और ओबीसी सेल की स्थापना की जाए। एडमिशन की प्रक्रिया को देखने के लिए मोनिटरिंग कमेटी बनाई जाए, इसके अलावा छात्रों, कर्मचारियों व शिक्षकों की समस्याओं के समाधान करने हेतु ग्रीवेंस कमेटी बने।
उधर दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षकों के एक बड़े समूह ने बीते 5 वर्षों के दौरान किए गए दाखिलों की जांच कराने की भी मांग की है। शिक्षकों का कहना है कि इससे पता चलेगा कि कॉलेजों ने अपने यहां स्वीकृत सीटों से ज्यादा एडमिशन दिया हुआ जबकि उसकी एवज में आरक्षित सीटों को नहीं भरा जाता।
अपनी इसी मांग को लेकर फोरम ऑफ एकेडेमिक्स फॉर सोशल जस्टिस ( दिल्ली विश्वविद्यालय ) ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह को पत्र भी लिखा है। इसमें मांग की गई है कि शैक्षिक सत्र 2022–23 में एडमिशन प्रक्रिया शुरू करने से पहले पिछले पांच वर्षों के आंकड़े मंगवाकर उनकी जांच करवाई जाए।
फोरम के चेयरमैन और दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडमिशन कमेटी के पूर्व सदस्य डॉ. हंसराज सुमन ने कहा कि डीयू कॉलेजों में हर साल स्वीकृत सीटों से 10 फीसदी ज्यादा एडमिशन होते हैं। उन्होंने बताया है कि कॉलेज अपने स्तर पर 10 फीसदी सीटें बढ़ा लेते हैं। बढ़ी हुई सीटों पर अधिकांश कॉलेज आरक्षित वर्गों की सीटें नहीं भरते।
दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत लगभग-80 विभाग हैं जहां स्नातकोत्तर डिग्री, एमफिल, पीएचडी, सर्टिफिकेट कोर्स, डिग्री कोर्स आदि कराए जाते हैं। इसी तरह से दिल्ली विश्वविद्यालय में तकरीबन 79 कॉलेज हैं, जिनमें स्नातक, स्नातकोत्तर की पढ़ाई होती है। इन कॉलेजों व विभागों में हर साल स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर पर 70 हजार से अधिक छात्र-छात्राओं के प्रवेश होते हैं।
अपराध
मुंबई पुलिस की एंटी-नारकोटिक्स सेल ने ₹12.8 लाख मेफेड्रोन जब्ती मामले में आदतन अपराधी अकबर खाऊ को ओडिशा से गिरफ्तार किया

मुंबई: मुंबई पुलिस के एंटी-नारकोटिक्स सेल (एएनसी) ने मेफेड्रोन (एमडी) मामले में ओडिशा से एक वांछित और आदतन अपराधी अहमद मोहम्मद शफी शेख उर्फ अकबर खाऊ को गिरफ्तार किया है।
अधिकारियों के अनुसार, एएनसी की घाटकोपर इकाई ने लगभग ₹12.8 लाख मूल्य की 64 ग्राम मेफेड्रोन जब्त करने के बाद एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 8(सी), 22(3), 22(सी) और 29 के तहत पहले ही एफआईआर दर्ज कर ली थी। इस मामले में, आरोपी फ़रीद रहमतुल्ला शेख उर्फ़ फ़रीद चूहा को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि अहमद शेख उर्फ़ अकबर खाऊ की पहचान सह-साजिशकर्ता के रूप में हुई।
जांच से पता चला कि अकबर खाऊ, जो पहले ठाणे जिले में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत दर्ज एक मामले में जमानत पर बाहर था, ने मादक पदार्थों की तस्करी में अपनी संलिप्तता फिर से शुरू कर दी थी और जब्त किए गए नशीले पदार्थों की आपूर्ति सह-आरोपी फरीद को कर दी थी।
गोपनीय जानकारी के आधार पर, एएनसी ने उसे ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के राजगांगपुर में खोज निकाला, जहाँ वह छिपा हुआ था। वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति से तुरंत एक पुलिस दल भेजा गया। दल ने 1 नवंबर, 2025 को राजगांगपुर के रब्बानी चौक पर उसका पता लगाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। उसे स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहाँ से उसे मुंबई के लिए ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया गया।
बुधवार को अकबर खाऊ को मुंबई सत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिसने उसे 7 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। घाटकोपर एएनसी इकाई अपनी जांच जारी रखे हुए है।
अब तक इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 12.8 लाख रुपये मूल्य की 64 ग्राम एमडी जब्त की गई है।
पुलिस ने बताया कि अहमद शेख उर्फ अकबर खाऊ एक आदतन अपराधी है जिसका चोरी, मारपीट और कई एनडीपीएस व मकोका मामलों सहित गंभीर अपराधों का लंबा इतिहास रहा है। उसके रिकॉर्ड में कुर्ला, वीबी नगर और मुंबई भर की एंटी-नारकोटिक्स सेल इकाइयों में दर्ज 18 पूर्व अपराध शामिल हैं। अधिकारियों ने इस गिरफ्तारी को उन अपराधियों पर नकेल कसने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है जो कई गिरफ्तारियों के बाद भी मादक पदार्थों की तस्करी जारी रखते हैं।
अपराध
मुंबई में छत्रपति संभाजी महाराज पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला युवक गिरफ्तार

CRIME
मुंबई, 5 नवंबर: छत्रपति संभाजी महाराज को लेकर सोशल मीडिया पर की गई एक आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में मुंबई की वाकोला पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी रिक्शा चालक की पहचान मोहम्मद सिद्दीकी उद्दीन के रूप में हुई है।
यह पूरी घटना एक इंस्टाग्राम पोस्ट से शुरू हुई। शिकायतकर्ता ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर छत्रपति संभाजी महाराज से जुड़ी कंटेंट पोस्ट किया था।
शिकायतकर्ता के मुताबिक, आरोपी ने संभाजी महाराज के संदर्भ में औरंगजेब से जुड़ा एक बेहद विवादित और अपमानजनक कमेंट किया।
शिकायत मिलने के बाद वाकोला पुलिस ने तुरंत मामले को संज्ञान में लिया और पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की। उसके बाद पुलिस टीम ने आरोपी की तलाश शुरू की और उसे गिरफ्तार कर लिया।
प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी से उसके कमेंट के पीछे की वजह पूछी गई है। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर ऐतिहासिक व्यक्तित्वों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि समाज में तनाव और विवाद पैदा करने की कोशिश जैसा है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
वाकोला पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या आरोपी ने इससे पहले भी इस तरह के कोई विवादित पोस्ट किए थे या किसी समूह से प्रभावित होकर ऐसी टिप्पणी की गई।
मुंबई पुलिस लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नफरत फैलाने, आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने और सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाली गतिविधियों पर निगरानी रख रही है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से उपयोग करें और किसी भी प्रकार की उकसाने वाली या विवादित सामग्री से दूर रहें।
इस घटना के बाद इलाके में लोग सोशल मीडिया पर पुलिस कार्रवाई का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि छत्रपति संभाजी महाराज जैसे वीर और ऐतिहासिक व्यक्तित्व का अपमान किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है।
वहीं, पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि ऐसे मामलों में कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी ताकि सोशल मीडिया का दुरुपयोग रोका जा सके और समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखा जा सके।
अपराध
मुंबई: मकोका कोर्ट ने 1992 के जेजे अस्पताल गोलीबारी मामले में 63 वर्षीय आरोपी को बरी करने से इनकार किया

मुंबई: विशेष मकोका अदालत ने 63 वर्षीय त्रिभुवन रामपति सिंह को आरोपमुक्त करने से इनकार कर दिया है। सिंह पर 1992 में मुंबई के जेजे अस्पताल में हुई गोलीबारी में हमलावरों में से एक होने का आरोप है। इस गोलीबारी का उद्देश्य 1991 में दाऊद इब्राहिम के बहनोई इब्राहिम इकबाल पारकर पर की गई गोलीबारी का बदला लेना था।
अभियोजन पक्ष का आरोप है कि कथित तौर पर अरुण गवली गिरोह के एक समूह ने 16 मार्च, 1991 को पारकर पर हमला किया था। इसके बाद, 12 सितंबर, 1992 को सुबह 3:45 बजे, एके-47, पिस्तौल, रिवॉल्वर और हथगोले से लैस हमलावर उस वार्ड में घुस आए जहाँ शूटर शैलेश हल्दांकर भर्ती थे और उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। हल्दांकर और सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात दो कांस्टेबल मारे गए, और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।
उत्तर प्रदेश में हत्या के आरोप में 32 साल बाद गिरफ्तार किए गए सिंह की पहचान प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों और शिनाख्त परेड के ज़रिए हुई, जिसमें उनके कबूलनामे से हमले में उनकी संलिप्तता सामने आई। अभियोजन पक्ष ने कहा, “आवेदक के शरीर पर दिखाई देने वाली पुरानी चोटों के बारे में डॉक्टर की रिपोर्ट से स्पष्ट रूप से आग्नेयास्त्रों से लगी पुरानी चोट का पता चलता है,” क्योंकि सिंह पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ था और भाग गया था। सिंह के वकील सुदीप पासबोला ने गलत पहचान का दावा करते हुए तर्क दिया कि केवल दो हमलावर, सुभाष ठाकुर (दोषी) और बृजेश सिंह (बरी), ही शामिल थे, और 32 साल बाद की गई पहचान अविश्वसनीय है।
अभियोजक सुनील गोयल ने प्रतिवाद किया कि सिंह उर्फ रमापति प्रधान ने डीएनए परीक्षण से इनकार कर दिया। अदालत ने रिकॉर्ड की समीक्षा करने के बाद कहा, “प्रथम दृष्टया साक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि आवेदक षडयंत्र, हत्या, आपराधिक गिरोह की आपराधिक गतिविधियों में सहायता और प्रोत्साहन के अपराध में शामिल था,” और सिंह के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार पाया।
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