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Sunday,06-April-2025

राष्ट्रीय समाचार

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की

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केंद्र ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया और गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जमशेद बुजरेर पारदीवाला को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी कर दी है।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा उनकी नियुक्ति की सिफारिश के दो दिन बाद ही केंद्र ने अधिसूचना जारी कर दी। कॉलेजियम के अध्यक्ष प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमना हैं।

कानून और न्याय मंत्रालय की एक अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया को अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करते हुए प्रसन्न हैं। एक अन्य अधिसूचना में, मंत्रालय ने कहा, “राष्ट्रपति, गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति जमशेद बुजरेर पारदीवाला को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हुए प्रसन्न हैं।”

न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के एक सुदूर गांव मदनपुर के रहने वाले हैं। वह सैनिक स्कूल, लखनऊ के पूर्व छात्र हैं और उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक और कानून की पढ़ाई की है।

दूसरी पीढ़ी के कानूनी पेशेवर, न्यायमूर्ति धूलिया 1986 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के बार में शामिल हुए और 2000 में अपने गृह राज्य उत्तराखंड में स्थानांतरित हो गए। वह उत्तराखंड उच्च न्यायालय में पहले मुख्य स्थायी वकील थे, और बाद में एक अतिरिक्त महाधिवक्ता बने। उन्हें 2004 में एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था। उन्हें नवंबर 2008 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था और बाद में वह 10 जनवरी, 2021 को असम, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने।

जस्टिस पारदीवाला का जन्म 12 अगस्त 1965 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा अपने गृह नगर वलसाड (दक्षिण गुजरात) के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में पूरी की। उन्होंने जेपी आर्ट्स कॉलेज, वलसाड से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 1988 में के. एम. मुलजी लॉ कॉलेज, वलसाड से लॉ की डिग्री प्राप्त की।

न्यायमूर्ति पारदीवाला ने 1990 में गुजरात उच्च न्यायालय में कानूनी प्रैक्टिस शुरू की। उन्हें 1994 में बार काउंसिल ऑफ गुजरात के सदस्य के रूप में चुना गया था। उन्हें वर्ष 2002 में गुजरात के उच्च न्यायालय के लिए स्थायी वकील के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्होंने 17 फरवरी, 2011 को बेंच में उनकी पदोन्नति की तारीख तक कार्यालय का पद संभाला था।

अंतरराष्ट्रीय

पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार : विदेश मंत्री जयशंकर ने बताई संख्या, कहा – ‘हमारी कड़ी नजर’

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नई दिल्ली, 28 मार्च। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि भारत पाकिस्तान में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर करीब से नजर रख रहा है और इन मुद्दों को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठा रहा है।

उनकी यह टिप्पणी संसद के चल रहे बजट सत्र के दौरान लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान आई।

जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे व्यवहार के बारे में चिंताओं को संयुक्त राष्ट्र में उठाया गया है ताकि इस मामले पर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया जा सके।

विदेश मंत्री ने कहा, “हम पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे व्यवहार पर बहुत बारीकी से नजर रखते हैं। उदाहरण के तौर पर, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि सिर्फ फरवरी महीने में ही हिंदू समुदाय के खिलाफ़ अत्याचार के 10 मामले सामने आए। उनमें से सात अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित थे। दो किडनैपिंग से संबंधित थे। एक होली मना रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई से संबंधित था।”

विदेश मंत्री ने अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हिंसा के मामलों का भी विस्तृत ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा, “पाकिस्तान में सिख समुदाय से संबंधित तीन घटनाएं हुईं। एक मामले में, एक सिख परिवार पर हमला किया गया। दूसरे मामले में, एक पुराने गुरुद्वारे को फिर से खोलने के कारण एक सिख परिवार को धमकाया गया। समुदाय की एक लड़की के साथ अपहरण और धर्मांतरण का मामला भी सामने आया।”

पाकिस्तान में अहमदिया और ईसाई समुदायों के खिलाफ अन्याय जिक्र करते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, “अहमदिया समुदाय से संबंधित दो मामले थे। एक मामले में, एक मस्जिद को सील किया गया और दूसरे में, 40 कब्रों को अपवित्र किया गया था। एक मामला ऐसा भी था जिसमें एक ईसाई व्यक्ति, जो कथित तौर पर मानसिक रूप से अस्थिर था, पर ईशनिंदा का आरोप लगाया गया।”

वैश्विक मंचों पर भारत की प्रतिक्रिया पर जोर देते हुए विदेश मंत्री ने हाल की दो घटनाओं का जिक्र किया, जहां भारतीय प्रतिनिधियों ने पाकिस्तान के मानवाधिकार रिकॉर्ड की कड़ी आलोचना की।

जयशंकर ने कहा, “फरवरी के महीने में, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है, जहां ‘मानवाधिकारों का हनन, अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न और लोकतांत्रिक मूल्यों का व्यवस्थित क्षरण राज्य की नीतियों का हिस्सा है।’

विदेश मंत्री ने कहा, “पाकिस्तान बेशर्मी से संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादियों को पनाह देता है और किसी को उपदेश देने की स्थिति में नहीं है। इसके बजाय, उसे अपने लोगों को वास्तविक शासन और न्याय प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।”

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मनोरंजन

पिता सैफ अली खान पर हुए अटैक से सारा को लगा था झटका, माना- ‘जीवन में एक बड़ी सीख मिली’

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मुंबई, 27 मार्च। बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान ने पिता सैफ अली खान पर उनके बांद्रा स्थित घर पर हुए हमले पर पहली बार अपने दिल की बात कही है। उन्होंने कहा इस वाकये ने उन्हें हैरान कर दिया और जिन्दगी को देखने के उनके नजरिए को बदल कर रख दिया।

एनडीटीवी युवा के छठे संस्करण में पहुंची सारा ने अपने पिता को सकुशल रखने के लिए ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान कहा, “यह और ज्यादा खराब हो सकता था। मैं भगवान की बहुत आभारी हूं कि सब कुछ ठीक है। अपनी लाइफ को लेकर हम सभी को शुक्रगुजार होना चाहिए।”

सारा से पूछा गया कि क्या इस हादसे की वजह से उनका परिवार और करीब आ गया है और उनका पिता सैफ से बॉन्ड और तगड़ा हो गया है। उन्होंने कहा, “इससे आपको एहसास होता है कि चीजें बस पल भर की हैं। इससे मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि मैं अपने पिता से प्यार करती हूं, मैं ये बात पिछले 29 साल से जानती हूं।”

उन्होंने कहा, “ये और भी बुरा हो सकता था और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि सब कुछ ठीक है। ये इस बात का रिमाइंडर था कि ये जिंदगी हमारे पास है।”

उन्होंने कहा, “हम सब मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने पर बात करते हैं। लेकिन जिंदगी के लिए शुक्रगुजार होना भी जरूरी है और उस तरह के पल आपको इसी बात का एहसास दिलाते हैं।” अभिनेत्री ने यह भी साझा किया कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने उन्हें क्या सिखाया, जैसा कि उन्होंने कहा, “इसने मुझे एहसास दिलाया कि जीवन रातों रात बदल सकता है, तो हर दिन का हर पल सेलिब्रेशन का हकदार है। मुझे समझ आया कि जीना कितनी बड़ी बात है।”

सारा के मुताबिक, इस हादसे ने उन्हें जिंदगी की छोटी-छोटी खुशियों को सराहना सिखाया।

बता दें, 16 जनवरी, 2025 को सैफ अली खान के आवास पर हमला हुआ था। कथित तौर पर चोरी के इरादे से घुसे चोर ने उन पर चाकू से कई हमले किए थे। इसके बाद खून से लथपथ एक्टर खुद ही अस्पताल पहुंचे थे। उनका एक छोटा से ऑपरेशन भी हुआ था।

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अपराध

आर.जी. कर मामला: कलकत्ता उच्च न्यायालय में आज से नई सुनवाई शुरू होगी

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कोलकाता, 24 मार्च। कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ सोमवार से आर.जी. कर बलात्कार एवं हत्या मामले की पीड़िता के माता-पिता की याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें उन्होंने अपराध की केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) द्वारा की जा रही जांच की प्रगति पर सवाल उठाया है।

पिछले सप्ताह उच्चतम न्यायालय द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय में मामले की समानांतर सुनवाई की अनुमति दिए जाने के बाद, माता-पिता के वकीलों ने नई याचिका के साथ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की एकल पीठ के समक्ष याचिका दायर की।

न्यायमूर्ति घोष ने मामले को स्वीकार कर लिया और तदनुसार, मामले की नई सुनवाई के लिए सोमवार को पहला दिन तय किया गया।

इससे पहले, जब पीड़िता के माता-पिता न्यायमूर्ति घोष की पीठ के समक्ष पहुंचे, तो पीठ मामले की सुनवाई के लिए सहमत नहीं थी, क्योंकि इस मामले की पहले से ही शीर्ष न्यायालय में सुनवाई चल रही थी। हालांकि, अब शीर्ष न्यायालय की मंजूरी के साथ ही कोलकाता की विशेष अदालत में चल रही सुनवाई के अलावा शीर्ष न्यायालय और न्यायालय दोनों में समानांतर सुनवाई हो सकेगी।

पिछले सप्ताह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय में समानांतर सुनवाई को मंजूरी दिए जाने के बाद से मामले की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारियों ने अपनी जांच की गति तेज कर दी है।

पिछले सप्ताह जांच अधिकारियों ने सात नर्सिंग स्टाफ और आठ सुरक्षा कर्मियों को बुलाया और उनसे पूछताछ की, जो उस रात आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में ड्यूटी पर थे, जब महिला डॉक्टर के साथ जघन्य बलात्कार और हत्या की घटना हुई थी।

घटनाक्रम से अवगत सूत्रों ने बताया कि पूछताछ से प्राप्त निष्कर्षों को मामले में साक्ष्यों से छेड़छाड़ और फेरबदल के पहलू पर पूरक आरोपपत्र में शामिल किया जाएगा, जिसे केंद्रीय एजेंसी जल्द ही कोलकाता की विशेष अदालत में दाखिल करने वाली है। जूनियर महिला डॉक्टर का शव पिछले साल 9 अगस्त की सुबह आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के परिसर के भीतर एक सेमिनार हॉल से बरामद किया गया था।

प्रारंभिक जांच कोलकाता पुलिस की एक विशेष जांच टीम द्वारा की जा रही थी, जिसके सदस्यों ने मामले के एकमात्र दोषी और नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय को भी गिरफ्तार किया था। हालांकि, बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। हाल ही में एक विशेष अदालत ने रॉय को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

हालांकि, सीबीआई ने इसे कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनौती दी है और रॉय के लिए मृत्युदंड की मांग की है। अब, सीबीआई कोलकाता पुलिस द्वारा जांच के शुरुआती चरण के दौरान सबूतों के साथ छेड़छाड़ और उन्हें बदलने के मामले में जांच कर रही है और जल्द ही इस मामले में पूरक आरोप पत्र दाखिल करने की उम्मीद है।

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