अपराध
सीबीआई ने सीमा पार पशु व्यापार मामले में तस्कर को गिरफ्तार किया

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को कहा कि उसने सीमा पार पशु व्यापार मामले में मास्टरमाइंड और कथित पशु तस्कर में से एक को गिरफ्तार किया है। सूत्रों ने कहा कि सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहम्मद इनामुल हक के रूप में हुई है। उसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया।
यह कार्रवाई तब हुई जब एजेंसी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पांच स्थानों पर तलाशी ली। इसने दो चार्टर्ड एकाउंटेंट के आवासीय और कार्यालय परिसरों में तलाशी ली।
हक को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) कमांडेंट सतीश कुमार के साथ 21 सितंबर को दर्ज सीबीआई की प्राथमिकी में मुख्य आरोपी के रूप में नामजद किया गया है, कुमार वर्तमान में छत्तीसगढ़ के रायपुर में तैनात है।
दोनों के अलावा, सीबीआई ने एक प्रारंभिक जांच के बाद सार्वजनिक कर्मचारियों द्वारा दुराचार के आरोप में अरनुल एसके, मोहम्मद गोलाम मुस्तफा और अन्य अज्ञात व्यक्तियों का नाम लिया है, जिसमें अवैध व्यापार में भारत-बांग्लादेश सीमा पर तैनात अधिकारियों की संलिप्तता का पता चला है।
केस दर्ज करने के बाद, सीबीआई ने 23 सितंबर को उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और पंजाब में 15 स्थानों पर तलाशी ली।
सीबीआई की प्राथमिकी के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के जवानों को अवैध रूप से ग्रैटीफिकेशन देने के बाद मवेशियों को भारत से बांग्लादेश ले जाया गया।
प्राथमिकी में आरोप में लगाया गया कि कुमार ने दिसंबर 2015 और अप्रैल 2017 के बीच पश्चिम बंगाल में अपनी पोस्टिंग के दौरान, 20,000 से अधिक गायों को कथित तौर पर जब्त कर लिया, इससे पहले कि उन्हें बांग्लादेश पहुंचाया जा सके, लेकिन इसमें शामिल वाहनों को जब्त नहीं किया गया।
प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि बीएसएफ अधिकारी ने सीमा शुल्क अधिकारियों और तस्करों के साथ मिलकर 24 घंटे के भीतर जब्त मवेशियों की नीलामी की।
एफआईआर में कहा गया है कि मामले में नामित तस्करों ने आरोपी अधिकारियों को पैसे दिए। सीमा शुल्क अधिकारियों ने मामले में नामजद सफल नीलामीकर्ताओं से नीलामी मूल्य का 10 प्रतिशत रिश्वत लिया।
सीबीआई ने अपनी एफआईआर में कहा, “बीएसएफ अधिकारी का बेटा भुवन भासक्र हक इंडस्ट्रीज द्वारा प्रमोट की गई कंपनी हक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड में कार्यरत था। भुवन को मई 2017 और दिसंबर 2017 के बीच प्रति माह वेतन के रूप में 30,000 से 40,000 रुपये का भुगतान किया गया, जो मवेशी तस्करी रैकेट के साथ उसके संबंधों को दशार्ता है।”
अपराध
मुंबई 1993 दंगों के वांछित आरोपी को 32 साल बाद गिरफ्तार किया गया

मुंबई: पुलिस ने 1993 के मुंबई दंगों में शामिल मोस्ट वांटेड आरोपियों में से एक को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मुंबई की वडाला पुलिस ने वांछित आरोपियों की तलाश के लिए चलाए गए अभियान के दौरान 32 साल से फरार चल रहे एक भगोड़े आरोपी को गिरफ्तार किया है। 54 वर्षीय आरिफ अली हाशिमुल्लाह खान को एंटाप हिल से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं होता था। उसके खिलाफ वारंट भी जारी किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उसकी रिमांड का आदेश दिया। इस ऑपरेशन को मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती और पोर्ट जोन के डीसीपी विजय सागर ने अंजाम दिया।
अपराध
मलाड में 2 करोड़ रुपये की कोकीन के साथ नाइजीरियाई नागरिक गिरफ्तार; एएनसी वर्ली ने ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया

मुंबई: एंटी-नारकोटिक्स सेल (एएनसी) वर्ली यूनिट ने मुंबई के मलाड इलाके से एक नाइजीरियाई नागरिक को ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास 200 ग्राम कोकीन बरामद हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब ₹2 करोड़ है। एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 8(सी) और 21(सी) तथा विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14ए(बी) के तहत गिरफ्तारी की गई।
एएनसी टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर जेपी कॉलोनी, ओरलेम, मार्वे रोड, मलाड में संदिग्ध को पकड़ा। उसकी तलाशी लेने पर टीम ने कोकीन, 5 लाख रुपये की कीमत की होंडा सिविक कार और 70,000 रुपये के तीन मोबाइल फोन बरामद किए।
आरोपी की पहचान 43 वर्षीय फ्रैंक नेंडी के रूप में हुई है, जो वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में रह रहा था। पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि उसका पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। कोकीन को एक खतरनाक उत्तेजक मादक पदार्थ माना जाता है, जो अक्सर गंभीर स्वास्थ्य और कानूनी परिणामों से जुड़ा होता है।
यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त नवनाथ धावले और सहायक आयुक्त सुधीर हिरदेकर के मार्गदर्शन में की गई। टीम का नेतृत्व वरिष्ठ निरीक्षक संतोष सालुंखे ने किया, जिसमें पुलिस उपनिरीक्षक प्रकाश सावंत और उनकी टीम ने गिरफ्तारी की। आगे की जांच जारी है।
अपराध
दादर पुलिस ने स्कूली छात्रा का पीछा करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया; पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज

मुंबई: दादर पुलिस ने गुरुवार को 23 वर्षीय अमित केदारनाथ गुप्ता को एक किशोरी स्कूली छात्रा का पीछा करने और उसके साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया। गुप्ता ने कथित तौर पर दादर पश्चिम के गैराज गली में तीन महीने तक पीड़िता का पीछा किया।
पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, 14 वर्षीय पीड़िता स्थानीय स्कूल में पढ़ती है और अपने घर से पैदल ही स्कूल जाती थी। गैराज गली में, आरोपी गुप्ता ने कथित तौर पर उसे बुरी नीयत से घूरना शुरू कर दिया और उसका पीछा करने लगा। शुरुआत में छात्रा ने उसकी हरकतों को नज़रअंदाज़ करने की कोशिश की।
हालांकि, जब गुप्ता ने करीब जाने की कोशिश की तो डरी हुई छात्रा ने अपने परिवार को इसकी जानकारी दी। उनकी मदद से दादर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
पुलिस ने 3 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अधिनियम की धारा 78 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया और बाद में आरोपी गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी दादर इलाके का निवासी है और पुलिस गहन जांच कर रही है।
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