अपराध
मवेशी घोटाला : सीबीआई जांच के दायरे में सुकन्या मंडल का लॉटरी पुरस्कार

पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के पशु तस्करी घोटाले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के सामने तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता अनुब्रत मंडल और उनकी बेटी सुकन्या मंडल के लॉटरी जीतने के कई मामले सामने आए हैं। सुकन्या मंडल के बैंक खातों की जांच करते हुए, सीबीआई अधिकारियों ने लॉटरी पुरस्कार के रूप में सुकन्या मंडल के एक बैंक खाते में 50 लाख रुपये के क्रेडिट का पता लगाया है। यह पांचवीं लॉटरी है, जिसकी पुरस्कार राशि सुकन्या मंडल या उनके पिता के खाते में गई।
सीबीआई के अधिकारियों द्वारा खोजे गए रिकॉर्ड के अनुसार, 50 लाख रुपये के पुरस्कार के साथ इस लॉटरी को जनवरी, 2020 में सुकन्या मंडल के खाते में जमा किया गया था।
इस जनवरी में, उनके पिता अनुब्रत मंडल ने 1 करोड़ रुपये का लॉटरी पुरस्कार जीता।
इन दोनों के अलावा, सीबीआई ने इससे पहले मंडल और उनकी बेटी के बैंक खातों में जाने वाली लॉटरी पुरस्कार की तीन समान राशि का पता लगाया था।
कुल 51 लाख रुपये के दो लॉटरी पुरस्कार दो चरणों में ट्रांसफर किए गए। जिसमें 25 लाख रुपये और 26 लाख रुपये 2018 की अंतिम तिमाही में सुकन्या मंडल के बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए।
उसके कुछ महीने बाद 2019 में, 10 लाख रुपये का एक और लॉटरी पुरस्कार अनुब्रत मंडल के खाते में ट्रांसफर दिया गया।
सीबीआई अधिकारियों का कहना है कि यह महज संयोग नहीं हो सकता कि तीन साल से भी कम समय में इतने सारे लॉटरी पुरस्कार पिता और बेटी के खातों में जमा किए गए।
इस बीच घटना को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पार्टी के लोकसभा सदस्य दिलीप घोष ने इस मामले का मजाक उड़ाया और दावा किया कि शायद मंडल परिवार के सदस्यों ने किसी ज्योतिषी से परामर्श कर लॉटरी टिकट खरीदे, जो हमेशा सही भविष्यवाणी करते थे।
माकपा केंद्रीय समिति के सदस्य सुजान चक्रवर्ती ने कहा कि यह संयोग की बात नहीं है कि न केवल अनुब्रत मंडल या उनकी बेटी, बल्कि तृणमूल कांग्रेस के कई अन्य नेता या उनके रिश्तेदार अक्सर लॉटरी पुरस्कार जीत रहे हैं। उन्होंने कहा, वास्तव में, ये बेहिसाब धन को हटाने के तरीके हैं।
तृणमूल कांग्रेस के राज्य महासचिव और पार्टी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने घटना को कमतर आंकते हुए कहा कि कुछ लोगों को नियमित रूप से लॉटरी टिकट खरीदने की आदत होती है, जो भारत में एक कानूनी व्यवसाय है और केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के तहत संचालित होता है।
अपराध
मुंबई : पीएमओ अधिकारी बनकर 74 लाख की ठगी, ठेकेदार गिरफ्तार

मुंबई, 4 अक्टूबर : मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 11 ने एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश करते हुए 38 वर्षीय ठेकेदार रवि नरोत्तम शर्मा को गिरफ्तार किया। शर्मा पर आरोप है कि उसने एक शहर के ज्योतिषी को प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में अपने उच्च पदस्थ संबंध होने का झांसा देकर 74 लाख रुपए की ठगी की।
पुलिस के अनुसार, शर्मा ने पीड़ित को एमएचएडीए की दो दुकानें दिलाने का झांसा दिया था। उसने दावा किया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उसकी पहुंच के चलते वह यह काम आसानी से करवा सकता है। भरोसा जताने के लिए आरोपी ने सरकारी दफ्तरों की नकली मुहरें भी दिखाई, जो अब पुलिस ने बरामद कर ली हैं।
शर्मा को पुलिस ने जल्द ही एस्पलैंड कोर्ट में पेश किया, जहां पुलिस ने उसकी हिरासत मांगी ताकि मामले की गहराई से जांच की जा सके। अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि आरोपी के पास कई सरकारी विभागों की नकली मुहरें मिली हैं। इससे शक हो रहा है कि उसने कई अन्य लोगों को भी इसी तरह के घोटाले में फंसा रखा है।
पुलिस अब शर्मा के बैंक खातों की जांच कर रही है और यह पता लगाने में लगी है कि कहीं उसके कुछ साथी या सरकारी अधिकारी भी इस ठगी के मामले में शामिल तो नहीं हैं। इस पूरे मामले का दायरा पुलिस की जांच से कहीं बड़ा प्रतीत हो रहा है। माना जा रहा है कि पूछताछ के दौरान इस घोटाले के और भी चौंकाने वाले पहलू सामने आ सकते हैं।
आरोपी ने पीड़ित को भरोसा दिलाने के लिए नकली स्टाम्प पेश किया, जो आम व्यक्ति को धोखा देने के लिए काफी था।
पुलिस ने जनता से अपील की है कि यदि उन्हें इस तरह के किसी भी संदिग्ध मामले की जानकारी हो तो तुरंत अधिकारियों को सूचित करें।
मुंबई क्राइम ब्रांच की यह गिरफ्तारी एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, जो आने वाले दिनों में इस मामले से जुड़े और तथ्य उजागर कर सकती है। पुलिस ने कहा है कि जांच जारी है और जल्द ही इस मामले में और अहम खुलासे होने की संभावना है।
अपराध
मुंबई: गायक विपुल छेड़ा को जौहरी से 5.41 लाख रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में मलाड पुलिस ने गिरफ्तार किया

मुंबई: मलाड पुलिस ने 37 वर्षीय गायक विपुल छेड़ा को एक जौहरी से 5.41 लाख रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। एक महीने से फरार विपुल को 25 सितंबर को पकड़ा गया।
धर्मा एसोसिएट्स चलाने वाले गायक ने मार्केटिंग असिस्टेंट रीमा छेड़ा के ज़रिए बोरीवली पश्चिम स्थित साईसिद्धि ज्वैलर्स से एक हीरे का ब्रेसलेट खरीदा था, जो ग्राहकों को रेफ़र करके कमीशन कमाती हैं। 22 अप्रैल को, विपुल ने रीमा से ब्रेसलेट मलाड के बाटा शोरूम के पास लाने को कहा। उन्होंने एक ब्रेसलेट खरीदा और एक चेक दिया, जो बाउंस हो गया। उन्होंने न तो भुगतान किया और न ही ब्रेसलेट वापस किया।
अपराध
मुंबई: संपत्ति विवाद को लेकर जोगेश्वरी के 46 वर्षीय व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में 4 लोगों पर मामला दर्ज

मुंबई: अंधेरी रेलवे पुलिस ने कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 46 वर्षीय एक व्यक्ति ने कथित तौर पर पटरियों पर लेटकर आत्महत्या कर ली, जहां एक लोकल ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई। घटना 19 सितंबर की है। परिवार को बाद में उसकी बेटी की नोटबुक में एक सुसाइड नोट मिला, जिससे पता चला कि व्यक्ति ने संपत्ति विवाद के चलते अपनी जान दे दी। इसके बाद परिवार ने पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद 1 अक्टूबर को मामला दर्ज किया गया।
रेलवे पुलिस के अनुसार, मृतक रमेश गुप्ता एक कैटरर थे जो जोगेश्वरी पश्चिम में रहते थे। 19 सितंबर को रात करीब 8 बजे, वह कथित तौर पर अंधेरी रेलवे स्टेशन के पास पटरियों पर लेट गए, जहां एक लोकल ट्रेन उनके ऊपर से गुजर गई। सूचना मिलने पर रेलवे पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। उस समय, उन्हें कोई सुसाइड नोट नहीं मिला
कुछ दिनों बाद, गुप्ता की 12 साल की बेटी को उसकी नोटबुक में एक सुसाइड नोट मिला और उसने अपनी माँ को इसकी जानकारी दी। पत्र में लिखा था कि एक दंपत्ति के साथ संपत्ति विवाद के चलते उन्होंने यह कदम उठाया। नालासोपारा में उनका एक कमरा था, जिसे मेट्रो निर्माण के लिए अधिग्रहित किया जाना था। उन्हें मेट्रो अधिकारियों से अच्छी-खासी रकम मिली थी। इस बीच, दंपत्ति बार-बार खुद को कमरे का असली मालिक बताते रहे और गुप्ता से बार-बार पैसे मांगते रहे। नोट में उन्होंने लिखा था कि दंपत्ति की लगातार मांगों ने उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर किया।
इसके बाद, गुप्ता की पत्नी ने रेलवे पुलिस से संपर्क किया। 1 अक्टूबर को, पुलिस ने दंपति और दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ, जिन्होंने कथित तौर पर दंपति की ओर से गुप्ता को परेशान किया था, भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और 3(5) (सामान्य स्पष्टीकरण) के तहत मामला दर्ज किया।
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