महाराष्ट्र
कैश-फॉर-वोट विवाद: भाजपा नेता विनोद तावड़े ने खड़गे और राहुल को 100 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजा; 24 घंटे के भीतर माफी मांगने को कहा

नई दिल्ली: भाजपा नेता विनोद तावड़े ने महाराष्ट्र में नोट के बदले वोट मामले में उनके खिलाफ ‘झूठे और निराधार’ आरोप लगाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो वह उन पर मानहानि का मुकदमा करेंगे।
क्षेत्रीय पार्टी बहुजन विकास अघाड़ी ने तावड़े पर मतदाताओं को लुभाने के लिए 5 करोड़ रुपये बांटने का आरोप लगाया था, जिसके सदस्य 19 नवंबर को मुंबई के एक उपनगर में एक होटल के कमरे में जबरन घुस गए थे, जहां भाजपा नेता मौजूद थे।
महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि चुनाव आयोग और पुलिस की जांच में कथित राशि बरामद नहीं हुई।
तावड़े ने कहा, ”कांग्रेस केवल झूठ फैलाने में विश्वास करती है और यह घटना मेरी और मेरी पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए पार्टी की निम्न स्तर की राजनीति का सबूत है।” कांग्रेस के दोनों नेताओं और पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस विवाद का फायदा उठाते हुए भाजपा पर राज्य में 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों को प्रभावित करने के लिए धनबल का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।
तीनों को भेजे गए कानूनी नोटिस में दावा किया गया है कि उन्हें पता था कि वे एक “पूरी तरह से झूठी कहानी” को आगे बढ़ा रहे हैं। नोटिस में लिखा है, “आप सभी ने जानबूझकर, शरारती तरीके से हमारे मुवक्किल की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के एकमात्र इरादे से जानबूझकर पैसे बांटने की कहानी गढ़ी है। आप सभी ने समाज में सही सोच रखने वाले लोगों की नज़र में उनकी छवि खराब करने के लिए विभिन्न मीडिया पर हमारे मुवक्किल के खिलाफ झूठे, निराधार आरोप प्रकाशित किए हैं।”
कांग्रेस के नेता तावड़े की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए “बहुत जल्दी” में थे, उन्होंने तथ्यों की जांच करने की जहमत नहीं उठाई और या फिर पूरी सच्चाई जानने के बावजूद उन्होंने झूठे, निराधार आरोप लगाए, ऐसा उन्होंने कहा। “आप सभी द्वारा लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से झूठे, निराधार, दुर्भावनापूर्ण और दुर्भावनापूर्ण हैं और चूंकि हमारा मुवक्किल किसी भी तरह से ऐसी किसी भी अवैध गतिविधि में शामिल नहीं है और राष्ट्रीय राजनीतिक दल के एक जिम्मेदार पदाधिकारी के रूप में वह अपने कर्तव्यों से अवगत हैं,” इसमें कहा गया है।
नोटिस में तावड़े से नोटिस प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर “बिना शर्त माफी” मांगने की मांग की गई थी। नोटिस 21 नवंबर को भेजा गया था और समाचार पत्रों तथा एक्स मीडिया में प्रकाशित किया गया था।
नोटिस में कहा गया है कि यदि वे माफी नहीं मांगते हैं तो तावड़े भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 के तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू करेंगे, जो मानहानि से संबंधित है और साथ ही तीनों कांग्रेस नेताओं के खिलाफ 100 करोड़ रुपये के हर्जाने के लिए दीवानी कार्यवाही भी करेंगे।
महाराष्ट्र
मुंबई पुलिस आधुनिक प्रयोगशालाओं और प्रौद्योगिकी से लैस है: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई: साइबर अपराध और साइबर धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए मुंबई पुलिस ने खुद को आधुनिक तकनीक से लैस कर लिया है। तदनुसार, मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों एक फोरेंसिक लैब, एक विशेष वैन, एक इंटरसेप्ट वैन और अन्य आधुनिक उपकरणों सहित तीन साइबर लैब का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी और ऑनलाइन धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस को आधुनिक बनाया गया है और पुलिस साइबर धोखाधड़ी से लेकर अन्य अपराधों को सुलझाने के लिए इन आधुनिक उपकरणों का उपयोग करेगी।
फडणवीस ने कहा कि जिस तरह से आज लोगों को ऑनलाइन बेवकूफ बनाकर डिजिटल गिरफ्तारी जैसी घटनाएं हो रही हैं, उसी तरह पुलिस ने इन घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जांच के तरीकों से लेकर अन्य चीजों में महत्वपूर्ण क्रांति ला दी है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सहायता के लिए पुलिस थानों में विशेष सहायता कक्ष भी स्थापित किए गए हैं, जिनमें महिलाओं को तत्काल सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए एक विशेष वैन भी तैयार की गई है ताकि उन्हें तुरंत मदद मिल सके। इस कार्यक्रम में मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक पनसालकर, विशेष पुलिस आयुक्त देविन भारती, संयुक्त पुलिस आयुक्त सत्यनारायण चौधरी और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
बॉलीवुड
कुणाल कामरा ने बॉम्बे हाई कोर्ट से एफआईआर रद्द करने की लगाई गुहार

मुंबई, 7 अप्रैल। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसमें उन्होंने अदालत से मुंबई पुलिस के उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की गुहार लगाई है।
कुणाल कामरा ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार के मौलिक अधिकार के आधार पर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। इस मामले की सुनवाई 21 अप्रैल को बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस एसवी कोटवाल और जस्टिस एसएम मोदक की खंडपीठ करेगी।
बता दें, मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ तीन अलग-अलग मामले दर्ज हैं। इन तीनों मामलों में महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों से जीरो एफआईआर के तहत शिकायतें मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर की गई हैं। यह एफआईआर बुलढाना, नासिक और ठाणे जिलों से दर्ज की गई थीं और अब इनकी जांच मुंबई के खार पुलिस स्टेशन द्वारा की जा रही है।
मुंबई पुलिस के अनुसार कामरा पर आरोप है कि उन्होंने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। खार पुलिस इन मामलों की जांच कर रही है। इस संबंध में कुणाल कामरा को तीन बार पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है, लेकिन वह पुलिस स्टेशन में उपस्थित नहीं हुए हैं।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, शिकायत में दावा किया गया कि कामरा ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर तंज कसते हुए एक पैरोडी गीत गाया था। युवा सेना के सदस्य रूपेश मिश्रा ने यह शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने गैर-संज्ञेय अपराध दर्ज किया। पुलिस ने पहले ही कामरा पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 356(2) (मानहानि) के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का नाम लिए बगैर उन पर टिप्पणी करने वाले कामरा को तीन बार समन जारी हो चुका है। हालांकि, वह पेश नहीं हुए। मुंबई के खार थाने से मिली जानकारी के मुताबिक, दूसरा समन भेजे जाने के बाद से कामरा पुलिस के संपर्क में नहीं हैं। कुणाल को पहला समन 25 मार्च को जारी हुआ था, जिसे लेकर कुणाल ने 2 अप्रैल तक का समय मांगा था, लेकिन पुलिस ने मोहलत देने से इनकार करते हुए उन्हें 27 मार्च को दूसरा समन जारी किया और 31 मार्च को खार पुलिस स्टेशन में हाजिर होने के लिए कहा।
खार पुलिस हैबिटेट स्टूडियो से जुड़े कई लोगों से पूछताछ कर उनका बयान दर्ज कर चुकी है। मामले से जुड़े अन्य लोगों से पूछताछ जारी है।
महाराष्ट्र
बीर मक्का मस्जिद बम विस्फोट यूएपीए का कार्यान्वयन

मुंबई: पुलिस ने बीर अर्द मसला मक्का मस्जिद विस्फोट मामले में यूएपीए एक्ट लागू कर दिया है। 30 मार्च की मध्य रात्रि को विजय अगोन और श्री राम अशोक ने मस्जिद में बम रखा और उसमें विस्फोट कर दिया। यह विस्फोट जेटलाइनर और डेटोनेटर की मदद से किया गया। इस मामले में पुलिस ने पहले आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था, लेकिन उसके बाद मुस्लिम संगठनों ने आरोपियों पर यूएपीए एक्ट और एनएसए के तहत मुकदमा चलाने की मांग की थी।
बीड विस्फोट की जांच स्थानीय अपराध शाखा द्वारा की गई थी, जिसमें अपराध शाखा ने पाया कि विस्फोट बहुत शक्तिशाली था और इसमें जेटलाइनर छड़ों के साथ डेटोनेटर का भी इस्तेमाल किया गया था। इसी आधार पर क्राइम ब्रांच की सिफारिश पर यूएपीए एक्ट लागू किया गया है। पुलिस ने दोनों आतंकवादियों के खिलाफ यूएपीए की धारा 16 और 18 के तहत मामला दर्ज किया है। बीड विस्फोट के बाद से महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) पुलिस के साथ मिलकर इसकी जांच कर रहा है। एटीएस इस मामले में आतंकवादियों से संबंध और वित्तपोषण की जांच कर रही है, जिसमें यह भी शामिल है कि आरोपियों को जेटलाइनर की छड़ें कैसे उपलब्ध कराई गईं और बिना लाइसेंस या परमिट के उन्हें जेटलाइनर की छड़ें किसने उपलब्ध कराईं। इसके साथ ही यह भी पता लगाने के लिए जांच जारी है कि इस मामले में और कितने लोग और साजिशकर्ता शामिल हैं।
एटीएस ने कहा कि बीड बम विस्फोट के हर पहलू और बिंदु पर जांच जारी है, हालांकि, एटीएस ने अब तक इस मामले में कई लोगों से पूछताछ की है, जिनमें आरोपियों के परिवार के सदस्य और शुभचिंतक के साथ-साथ उनके दोस्त और परिचित भी शामिल हैं। एटीएस बीड मक्का मस्जिद विस्फोट मामले में विस्फोट से पहले की साजिश को उजागर करने की कोशिश कर रही है क्योंकि विस्फोट से पहले आरोपी विजय अगोन ने एक वीडियो जारी कर स्टेटस पर अपलोड कर मुसलमानों को मस्जिद हटाने की धमकी दी थी और उसके बाद ही यहां विस्फोट हुआ था। स्थानीय पुलिस ने एक दिन पहले ही आरोपियों के खिलाफ धार्मिक नफरत फैलाने का मामला भी दर्ज किया था और अगले दिन मस्जिद में विस्फोट कर दिया गया।
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