अपराध
बंबई हाईकोर्ट ने बंद कमरे में कार्यवाही की मांग वाली तेजपाल की याचिका खारिज की

तहलका के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल के खिलाफ 2013 के दुष्कर्म मामले में बंबई उच्च न्यायालय ने वह याचिका बुधवार को खारिज कर दी, जिसमें अपील की कार्यवाही बंद कमरे में करने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति रेवती डेरे और न्यायमूर्ति एम.एस. जावलकर ने एक आदेश में कहा, “तेजपाल के वकील अमित देसाई द्वारा दायर आवेदन को इस कारण से खारिज कर दिया गया कि हम कार्यवाही की अलग से लिखित रूप में रिकॉर्डिग करेंगे।”
तेजपाल ने उच्च न्यायालय से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 327(2) के तहत राहत मांगी थी। उनकी याचिका में कहा गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 376ए, 376बी, 376सी या 376डी के तहत दुष्कर्म के मामले में पूछताछ और मुकदमे की कार्यवाही बंद कमरे में की जाए।
गोवा सरकार ने इस साल की शुरुआत में एक निचली अदालत द्वारा तेजपाल को उनके कनिष्ठ सहयोगी द्वारा दायर दुष्कर्म मामले में बरी करने के खिलाफ अपील की थी, जिसने पूर्व संपादक पर 2013 में गोवा में एक पांच सितारा रिसॉर्ट में दो बार कथित रूप से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था।
मामले को बंद कमरे तक सीमित रखने का आग्रह करते हुए तेजपाल के वकील देसाई ने कहा कि गोवा सरकार द्वारा दायर अपील को एक ‘जांच’ माना जा सकता है और इसलिए यह सीआरपीसी की धारा 327 के दायरे में आती है।
देसाई ने बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया, “क्योंकि धारा 327 का उद्देश्य शिकायतकर्ता और आरोपी की प्रतिष्ठा की रक्षा करना है। प्रतिष्ठा एक मौलिक अधिकार है और अब (न्यायसंगत) वैधानिक दायित्व नहीं है।”
राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि बंद कमरे में सुनवाई की याचिका सीआरपीसी धारा के तहत कवर नहीं की जा सकती।
मेहता ने कहा, “अपील न तो जांच है और न ही मुकदमा। फैसला सुनाए जाने के बाद सुनवाई खत्म हो जाती है। धारा 327 जांच और मुकदमे तक सीमित है।”
हाईकोर्ट ने अपील मामले की सुनवाई 6 दिसंबर को निर्धारित की है। तेजपाल ने बुधवार को हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए समय मांगा।
अपराध
ईडी की बड़ी कार्रवाई, मुंबई में दाऊद इब्राहिम के करीबी सलीम डोला के ड्रग नेटवर्क पर छापा

मुंबई, 8 अक्टूबर: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी सलीम डोला से जुड़े ड्रग सिंडिकेट पर शिकंजा कसा है। मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत ईडी ने बुधवार को मुंबई में 8 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया।
यह छापेमारी फैसल जावेद शेख और अल्फिया फैसल शेख की ओर से संचालित एक ड्रग तस्करी नेटवर्क से जुड़ी अवैध कमाई का पता लगाने के लिए की गई है। शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि फैसल शेख, कुख्यात ड्रग तस्कर सलीम डोला के जरिए एमडी जैसे ड्रग्स की खरीद-फरोख्त कर रहा था।
सलीम डोला लंबे समय से कानून प्रवर्तन एजेंसियों की निगरानी में है। उस पर न सिर्फ मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप हैं, बल्कि उसके खिलाफ अवैध नेटवर्क को फंडिंग करने के भी गंभीर आरोप हैं।
मुंबई पुलिस के मुताबिक, सलीम डोला दाऊद इब्राहिम के उस विश्वसनीय सर्कल का हिस्सा है, जो भारत में ड्रग्स तस्करी का नेटवर्क संभालता है। सलीम डोला का नाम ड्रग्स केस में पहले भी आया था, जब मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक्स सेल ने 100 किलो फेंटानिल ड्रग्स जब्त की थी। अवैध कारोबार में सलीम का बेटा ताहिर और भांजा मुस्तफा भी मदद करते थे। इसी कारण उन्हें आरोपी बनाकर इसी साल जुलाई में गिरफ्तार किया गया।
जून में सलीम डोला के बेटे ताहिर को अबू धाबी से भारत लाया गया। जांच में पता चला कि ताहिर सलीम डोला विदेश से इस गैरकानूनी ड्रग कारोबार को चला रहा था। मुंबई पुलिस के अनुरोध पर सीबीआई ने 25 नवंबर 2024 को इंटरपोल के जरिए रेड नोटिस जारी कराया। सीबीआई ने इंटरपोल की अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग इकाई (आईपीसीयू) के साथ मिलकर डोला का यूएई में पता लगाया, जहां उसे 27 जनवरी को गिरफ्तार किया गया। बाद में प्रत्यर्पण संधि के तहत उसे भारत लाया गया।
अपराध
नवी मुंबई: वाशी रेलवे स्टेशन पर 19 वर्षीय कॉलेज छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में व्यक्ति गिरफ्तार

नवी मुंबई: वाशी रेलवे स्टेशन पर शनिवार सुबह एक 19 वर्षीय कॉलेज छात्रा के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई, जब वह फोन पर बात कर रही थी। सुबह करीब 11:40 बजे हुई इस चौंकाने वाली घटना ने एक बार फिर सार्वजनिक परिवहन स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी हैं।
पुलिस के मुताबिक, युवती प्लेटफॉर्म पर अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी, तभी एक आदमी उसके पास आकर खड़ा हो गया। जब वह अभी भी कॉल पर थी, तभी आरोपी ने कथित तौर पर उसे गलत तरीके से छुआ। हैरान और परेशान होकर, युवती तुरंत स्टेशन पर ड्यूटी पर तैनात एक महिला राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) कर्मी के पास गई और उसे घटना की जानकारी दी।
वाशी जीआरपी की वरिष्ठ निरीक्षक किरण उंद्रे ने कहा, “शिकायतकर्ता सुबह करीब 11.40 बजे कॉलेज से घर लौट रही थी, तभी आरोपी प्लेटफॉर्म पर उसके पास आकर खड़ा हो गया। जब वह कॉल पर बात कर रही थी, तो आरोपी ने उसे गलत तरीके से छुआ। पीड़िता ने तुरंत ड्यूटी पर मौजूद एक महिला जीआरपी कर्मी को इसकी सूचना दी। इस बीच, आरोपी फरार हो गया था,” मीडिया रिपोर्ट के अनुसार।
जीआरपी अधिकारियों ने स्टेशन पर लगे सीसीटीवी फुटेज की तुरंत जाँच की और आरोपी की पहचान कर ली। तलाश शुरू की गई और घटना के दो दिन बाद ही सोमवार को संदिग्ध को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। वरिष्ठ निरीक्षक उंद्रे ने पुष्टि की, “सीसीटीवी से आरोपी की तस्वीर प्राप्त की गई और उसे सोमवार को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया।”
पुलिस ने कहा कि आरोपी पर छेड़छाड़ और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने से संबंधित भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाए जाएंगे।
इस साल की शुरुआत में, वाशी जीआरपी ने 1 जुलाई की रात पनवेल-सीएसएमटी जाने वाली ट्रेन में 17 साल की एक लड़की का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 21 साल के एक युवक को गिरफ्तार किया था। वाशी जीआरपी की वरिष्ठ निरीक्षक किरण उंद्रे ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान इंद्रजीत मुखिया के रूप में हुई है, जो खारघर स्थित एक मिठाई की दुकान पर काम करता है। पीड़िता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, आरोपी मुखिया पर भारतीय न्याय संहिता और पोक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।
अपराध
मुंबई: चेंबूर के प्रमिला बार में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, मैनेजर-मालिक समेत 3 गिरफ्तार

मुंबई, 7 अक्टूबर: मुंबई पुलिस ने चेंबूर के आरसी मार्ग स्थित प्रमिला बार एंड रेस्टोरेंट में छापेमारी कर एक बड़े सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। बार और रेस्टोरेंट की आड़ में वेश्यावृत्ति का धंधा फलफूल रहा था। पुलिस ने बार मैनेजर, मालिक और एक ग्राहक को गिरफ्तार किया, जबकि 8 महिलाओं को वहां से सुरक्षित निकाला।
यह कार्रवाई आरसीएफ पुलिस स्टेशन को मिली एक गुप्त सूचना पर की गई। पुलिस को जानकारी मिली थी कि प्रमिला बार में बार की आड़ में यौन सेवाएं दी जा रही हैं। दोनों थानों की संयुक्त टीम ने जाल बिछाया। एक फर्जी ग्राहक को बार भेजा गया।
मैनेजर निशिकांत सदानंद साहू ने फर्जी ग्राहक को 1,000 रुपए में यौन सेवा देने का ऑफर दिया। इसके बाद फर्जी ग्राहक सहमत हो गया और उसे बार की पहली मंजिल पर ले जाया गया। वहां उसने एक ड्रिंक ऑर्डर किया। इसके बाद महिला बारटेंडर पहुंची और उसने अनुचित व्यवहार शुरू कर दिया। इस बीच पुलिस ने वहां रेड मार दी।
छापेमारी के दौरान अंबेडकर नगर, मानखुर्द की रहने वाली 41 वर्षीय महिला को फर्जी ग्राहक से पैसे लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। बार में कुल 8 वयस्क महिलाएं काम करती मिलीं, जो वेश्यावृत्ति में लिप्त थीं।
ये महिलाएं मुंबई के चेंबूर, तिलक नगर, मानखुर्द और उल्हासनगर जैसे इलाकों की रहने वाली हैं। महिलाओं को तुरंत सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया और उन्हें काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई।
पूछताछ में महिलाओं ने बताया कि उनके इलाकों में वेश्यावृत्ति करने वाले परिचितों ने उन्हें इस धंधे में धकेला। उन्होंने खुलासा किया कि मैनेजर निशिकांत साहू ने उन्हें बार मालिक वसंत चंद्रशेखर शेट्टी से मिलवाया, जो रैकेट चला रहे थे। मैनेजर और मालिक ने रैकेट चलाने की बात कबूल की। गिरफ्तार ग्राहक भी पूछताछ का सामना कर रहा है।
आरसीएफ पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 370 (मानव तस्करी) और अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह कार्रवाई अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। पुलिस इस धंधे में शामिल अन्य रैकेट का पता लगा रही है।
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