राष्ट्रीय समाचार
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एसआरए को विले पार्ले स्लम पुनर्विकास के लिए कार्यारंभ प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया, देरी के लिए अधिकारियों को फटकार लगाई

मुंबई: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मुंबई के विले पार्ले में एक झुग्गी पुनर्विकास परियोजना को कथित रूप से रोकने के लिए झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) और अन्य अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है और उन्हें सटेरी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एलएलपी को कार्य प्रारंभ प्रमाण पत्र (सीसी) जारी करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की पीठ ने शुक्रवार को सटेरी बिल्डर्स और एक झुग्गी बस्ती सोसाइटी, श्री गुरुकृपा एसआरए सीएचएस द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें परियोजना में बार-बार आ रही रुकावटों को चुनौती दी गई थी। पीठ ने कहा कि परियोजना को न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले ही मंजूरी दिए जाने के बावजूद, अधिकारी अभी भी नई आपत्तियाँ उठा रहे हैं।
यह विवाद दयालदास रोड पर एक प्लॉट और उससे सटे डीपी रोड प्लॉट से संबंधित है, जिसे डेवलपर को नवंबर 2020 में एक स्लम पुनर्वास योजना के तहत पुनर्विकास करने के लिए नियुक्त किया गया था। एसआरए ने डेवलपर को सड़क चौड़ीकरण (पीएपी) से प्रभावित व्यक्तियों को भी समायोजित करने का निर्देश देने के बाद मई 2022 में एक आशय पत्र (एलओआई) और अनुमोदन की सूचना (आईओए) प्रदान की थी।
हालाँकि, कुछ झुग्गीवासियों और एक प्रतिद्वंद्वी डेवलपर, जिसे कथित तौर पर स्थानीय विधायक पराग अलावानी (प्रतिवादी 9) का समर्थन प्राप्त था, ने इन मंज़ूरियों को चुनौती दी। हालाँकि सर्वोच्च शिकायत निवारण समिति (AGRC) ने शुरुआत में जुलाई 2022 में LOI को रद्द कर दिया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने अप्रैल 2024 में इसे बहाल कर दिया और मई 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने उस आदेश को बरकरार रखा।
सोसायटी के अधिवक्ता मयूर खांडेपारकर और ऋषि भट्ट ने भी दलील दी कि अलवानी के हस्तक्षेप के कारण परियोजना अनावश्यक रूप से रुकी हुई है।
बिल्डर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल सखारे और अधिवक्ता योगेश संकपाल ने तर्क दिया कि “प्रतिद्वंद्वी डेवलपर के समर्थन में कार्य कर रहे प्रतिवादी संख्या 9 के हस्तक्षेप के कारण पूरे पुनर्विकास को हर स्तर पर व्यवस्थित रूप से बाधित किया जा रहा है।”
उन्होंने बताया कि एसआरए ने 31 जुलाई, 2025 को एक नया नोटिस जारी किया, जिसमें डीपी रोड प्लॉट के लिए एक और प्रस्ताव मांगा गया, जबकि इसे पहले ही स्वीकृत और बरकरार रखा जा चुका है।
अदालत ने कहा: “यह वास्तव में सबसे खेदजनक स्थिति को दर्शाता है जब कोई वैधानिक प्राधिकरण किसी बाहरी या न्यायेतर हस्तक्षेप के कारण अपने वैधानिक कर्तव्यों का परित्याग करता है… ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी संख्या 2 (एसआरए) ने वर्तमान मामले में ऐसा ही किया है।”
राज्य की ओर से उपस्थित महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने स्पष्ट किया कि आवास मंत्री ने “केवल एक बैठक की है और कोई बाध्यकारी निर्देश जारी नहीं किया है और न ही कोई निर्णय लिया गया है” और एसआरए को स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए।
यह देखते हुए कि बिल्डर ने परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) के लिए किराया जमा करने सहित अपने दायित्वों का पालन किया है, अदालत ने कहा कि सीसी रोकने का “बिल्कुल कोई कारण नहीं” है। इसने अधिकारियों को “प्रक्रिया पूरी करने और सीसी जारी करने” का निर्देश दिया और उन्हें “प्रतिवादी 8 (पगरानी यूनिवर्सल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, एक अन्य डेवलपर) और 9 की ओर से वर्तमान स्लम योजना से संबंधित किसी भी शिकायत और/या हस्तक्षेप” पर विचार करने से रोक दिया।
न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि मलिन बस्ती अधिनियम एक कल्याणकारी कानून है, जो गरीबी, गंदगी और गंदगी में रहने को मजबूर लोगों की जीवन स्थितियों में सुधार लाने के लिए बनाया गया है।
पीठ ने कहा, “स्लम अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि झुग्गीवासियों को पुनर्वास के बिना बेदखल होने से बचाया जाए और उन्हें सभ्य, सुरक्षित और स्वच्छ आवास/रहने की स्थिति प्रदान की जाए।”
राष्ट्रीय समाचार
करूर भगदड़ मामले की स्वतंत्र जांच पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर: सुप्रीम कोर्ट सोमवार को तमिलनाडु के करूर में विजय की रैली में हुई भगदड़ की स्वतंत्र जांच को लेकर दायर याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगा। इस दर्दनाक घटना में 41 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हुए थे।
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित कॉज लिस्ट के अनुसार, जस्टिस जे. के. माहेश्वरी और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की पीठ 13 अक्टूबर को इस मामले में दायर याचिकाओं पर अपना निर्णय सुनाएगी। याचिकाओं में घटना की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है।
जहां अभिनेता-राजनीतिज्ञ विजय की पार्टी टीवीके ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में जांच की मांग की है, वहीं भाजपा नेता उमा आनंदन सहित कई अन्य लोगों ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग की है।
यह त्रासदी हाल के वर्षों में तमिलनाडु में भीड़ नियंत्रण की सबसे गंभीर विफलताओं में से एक मानी जा रही है, जिसने राजनीतिक आयोजनों में सार्वजनिक सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने आईपीएस अधिकारी आसरा गर्ग की अगुवाई में विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन कर जांच के आदेश दिए थे और सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर आगे सुनवाई से इनकार कर दिया था।
3 सितंबर को दिए आदेश में हाईकोर्ट ने टीवीके के राजनीतिक नेतृत्व की कड़ी आलोचना की थी और कहा था कि घटना के बाद नेताओं और आयोजकों ने अपने समर्थकों को घटनास्थल पर छोड़ दिया।
न्यायमूर्ति एन. सेंथिलकुमार की एकल पीठ ने कहा था, “चौंकाने वाली बात यह है कि कार्यक्रम आयोजक और पार्टी के नेता हादसे के बाद स्थल से फरार हो गए। न तो कोई पछतावा दिखा और न ही कोई जिम्मेदारी या खेद व्यक्त किया गया।”
हाईकोर्ट ने विजय, कार्यक्रम आयोजकों और पार्टी के सदस्यों के व्यवहार की “कड़ी निंदा” की थी और कहा था कि पार्टी को तत्काल राहत और बचाव कार्य में जुटना चाहिए था, क्योंकि भीड़ में कई बच्चे, महिलाएं और युवा फंस गए थे और अपनी जान गंवा बैठे।
राष्ट्रीय समाचार
मुंबई के कुर्ला इलाके में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने संभाला मोर्चा

मुंबई, 13 अक्टूबर: मुंबई के कुर्ला इलाके में रविवार देर रात करीब 3 बजे भीषण आग लग गई। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया।
आग इतनी तेज थी कि इसकी लपटें और धुआं दूर-दूर तक दिखाई दे रहा था। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 12 से अधिक गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गईं। राहत की बात यह है कि इस हादसे में अभी तक किसी के घायल होने या जानमाल के नुकसान की खबर नहीं मिली है।
यह आग कुर्ला के एक व्यावसायिक इलाके में लगी, जहां कई दुकानें और गोदाम मौजूद हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग की शुरुआत किसी गोदाम या दुकान से हुई, लेकिन इसका सटीक कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, लोगों का कहना है कि देर रात अचानक धमाके की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद आग की लपटें दिखने लगीं। देखते ही देखते आग ने आसपास के क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया।
फायर ब्रिगेड की टीमें आग बुझाने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है, लेकिन पूरी तरह से इसे बुझाने में अभी समय लग सकता है। मौके पर पुलिस और स्थानीय प्रशासन भी मौजूद है, जो स्थिति को नियंत्रित करने और लोगों को सुरक्षित रखने में मदद कर रहा है। कई लोग अपने घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर जमा हो गए। प्रशासन ने आसपास के इलाकों को खाली करा लिया है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, आग के कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक अनुमान में शॉर्ट सर्किट या ज्वलनशील पदार्थों को इसका कारण माना जा रहा है। जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।
इससे पहले, 12 अक्टूबर को महाराष्ट्र के खारघर के सेक्टर-35 स्थित 19 मंजिला ट्राइसिटी सिम्फनी टॉवर में आग लग गई थी, जहां आग की लपटें इमारत की 19वीं मंजिल तक पहुंच गईं थीं।
राजनीति
अफगान मंत्री की प्रेस वार्ता में महिला पत्रकारों की अनुपस्थिति पर राहुल गांधी ने केंद्र को घेरा

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा दिल्ली में अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर केंद्र की आलोचना का समर्थन किया, जिसमें महिला पत्रकारों को भाग लेने की अनुमति नहीं थी।
प्रियंका गांधी के एक्स पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए, राहुल गांधी ने कहा, “पीएम मोदी, जब आप सार्वजनिक मंच से महिला पत्रकारों को बाहर रखने की अनुमति देते हैं, तो आप भारत की हर महिला को बता रहे हैं कि आप उनके लिए खड़े होने के लिए बहुत कमजोर हैं।”
उन्होंने कहा कि भारत में महिलाओं को हर क्षेत्र में समानता का अधिकार है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुद्दे पर केंद्र की चुप्पी की आलोचना की।
नेता प्रतिपक्ष गांधी ने कहा, “हमारे देश में महिलाओं को हर क्षेत्र में समान भागीदारी का अधिकार है। इस तरह के भेदभाव के सामने आपकी चुप्पी नारी शक्ति पर आपके नारों के खोखलीपन को उजागर करती है।”
इससे पहले, कांग्रेस सांसद प्रियंका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ के जरिए सवाल किया कि अगर भारत में महिला पत्रकारों का इस तरह अपमान होता है, तो केंद्र सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए कैसे प्रतिबद्ध है।
एक्स पर एक पोस्ट में, प्रियंका गांधी ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कृपया तालिबान के प्रतिनिधि के भारत दौरे पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से महिला पत्रकारों को हटाए जाने पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें।”
उन्होंने कहा, “अगर महिलाओं के अधिकारों के प्रति आपकी मान्यता एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक सिर्फ़ दिखावा नहीं है, तो फिर हमारे देश में, जहां महिलाएं इसकी रीढ़ और गौरव हैं, भारत की कुछ सबसे सक्षम महिलाओं का यह अपमान कैसे होने दिया गया?”
हालांकि, केंद्र ने मुत्तकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों पर ‘प्रतिबंध’ लगाने में अपनी किसी भी भूमिका से इनकार किया है।
विदेश मंत्रालय (एमईए) ने स्पष्ट किया कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के निमंत्रण मुंबई स्थित अफगानिस्तान के महावाणिज्य दूत द्वारा अफगान मंत्री की यात्रा के लिए दिल्ली स्थित चुनिंदा पत्रकारों को भेजे गए थे। एनडीटीवी ने मंत्रालय के हवाले से बताया कि अफगान दूतावास का परिसर भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
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