राजनीति
BJP सांसद वरुण गांधी बोले, ‘गोडसे जिंदाबाद कहने वाले कर रहे हैं देश को शर्मसार’

भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद वरुण गांधी ने गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाने वालों पर तीखा निशाना साधते हुए कहा है कि ऐसे लोगों को सार्वजनिक रूप से शर्मसार किया जाना चाहिए।
आईएएनएस से बातचीत करते हुए उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से भाजपा लोकसभा सांसद वरुण गांधी ने कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सम्मान मिला है, वह महात्मा गांधी और उनके आदर्शों के कारण मिला है, जिन पर महात्मा गांधी चले थे। भाजपा सांसद ने कहा कि जो लोग गोडसे जिंदाबाद ट्वीट कर रहे हैं, उन लोगों को सार्वजनिक रूप से शर्मसार किया जाना चाहिए।
गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाने वालों और ट्वीट करने वालों की आलोचना करते हुए वरुण गांधी ने आईएएनएस से कहा कि ऐसे लोगों को मुख्यधारा में बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए।
आपको बता दें कि आज गांधी जयंती पर सारा देश राष्ट्रपति महात्मा गांधी को याद कर रहा है , नमन कर रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी , मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से लेकर तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और देश के आम आदमी ने भी आज बापू को नमन किया और ऋद्धांजलि अर्पित की। दुनिया के कई देशों में आज महात्मा गांधी को याद किया गया। लेकिन दुख की बात है कि आज ही के दिन ट्विटर पर नाथूराम गोडसे जिंदाबाद भी ट्रेंड कर रहा है।
इस तरह के नारों को ट्विटर पर ट्रेंड कराने वालों के खिलाफ ट्वीट करते हुए वरुण गांधी ने लिखा कि, भारत हमेशा एक आध्यात्मिक महाशक्ति रहा है, लेकिन यह महात्मा हैं जिन्होंने हमारे देश के आध्यात्मिक आधार को अपने अस्तित्व के माध्यम से व्यक्त किया और हमें एक नैतिक अधिकार दिया जो आज भी हमारी सबसे बड़ी ताकत है। गोडसे जिंदाबाद ट्वीट करने वाले देश को शर्मसार कर रहे हैं।
कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस ट्विटर ट्रेंड की निंदा करते हुए कहा कि गोडसे का महिमामंडन उस नफरत का नतीजा है जिसको सींचा जा रहा है।
महाराष्ट्र
सड़क कंक्रीट कार्य में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार पर सख्त कार्रवाई; अगले 2 वर्षों के लिए निविदा प्रक्रिया में भाग लेने पर रोक और जुर्माना

- 2 सड़क ठेकेदारों पर 20-20 लाख रुपये का जुर्माना
- 2 रेडी-मिक्स कंक्रीट प्लांट्स की रजिस्ट्रेशन रद्द, अगले 6 महीनों तक आपूर्ति पर रोक
- मुंबई महापालिका आयुक्त व प्रशासक श्री भूषण गगराणी द्वारा सख्त निर्देश
बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के कार्यक्षेत्र में सड़कों को गड्ढे मुक्त बनाने के उद्देश्य से तेजी से सीमेंट कंक्रीट सड़क कार्य चल रहा है। प्रशासन यह सुनिश्चित करना चाहता है कि यह कार्य उच्चतम गुणवत्ता का हो। निम्न गुणवत्ता या लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है।
इसी क्रम में, आरे कॉलोनी क्षेत्र में सड़क कंक्रीटीकरण कार्य में अत्यधिक देरी करने वाले ठेकेदार को अगले 2 वर्षों तक BMC की किसी भी निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, और *5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
इसके अलावा, 2 रेडी-मिक्स कंक्रीट प्लांट्स (RMC) की रजिस्ट्रेशन रद्द कर दी गई है और उन्हें 6 महीनों के लिए BMC कार्यों के लिए कंक्रीट की आपूर्ति से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
साथ ही, 2 सड़क ठेकेदारों पर 20-20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
महापालिका आयुक्त श्री भूषण गगराणी ने यह निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सड़क निर्माण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या दोष को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रमुख घटनाएं:
- आरे कॉलोनी – दिनकरराव देसाई मार्ग:
- अपर आयुक्त (प्रोजेक्ट) श्री अभिजीत बांगर द्वारा निरीक्षण में कार्य की गुणवत्ता खराब पाई गई।
- ठेकेदार को नोटिस दी गई, ₹5 लाख का जुर्माना लगाया गया और काम सुधारने का निर्देश दिया गया।
- समय पर सुधार न होने के कारण, ठेकेदार को 2 वर्षों के लिए निविदा प्रक्रिया से प्रतिबंधित किया गया।
- डॉ. नीतू मांडके रोड, एम ईस्ट वार्ड – 20 मार्च 2025:
- अचानक निरीक्षण के दौरान स्लम्प टेस्ट में विसंगति पाई गई (प्लांट पर 160mm, साइट पर 170mm)।
- मिक्सर वाहन को लौटा दिया गया, ठेकेदार से जवाब मांगा गया, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया और 6 महीने की सप्लाई बैन।
- कारागृह मार्ग, बी वार्ड – 1 अप्रैल 2025:
- निरीक्षण में प्लांट पर स्लम्प 65mm, साइट पर 180mm पाया गया।
- ठेकेदार और RMC प्लांट को नोटिस दी गई, गलती स्वीकारने के बावजूद गुणवत्ता से समझौता नहीं करते हुए 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया और 6 महीने की सप्लाई बैन। ‘स्लम्प टेस्ट’ का महत्व:
स्लम्प टेस्ट से कंक्रीट की कार्यशीलता (Workability) मापी जाती है। इससे यह पता चलता है कि कंक्रीट में पानी और सीमेंट का अनुपात सही है या नहीं। अधिक पानी मिलाने से गुणवत्ता पर विपरीत असर पड़ता है।
इसीलिए BMC ने रेडी-मिक्स प्लांट और कार्यस्थल – दोनों जगह स्लम्प टेस्ट अनिवार्य कर दिया है।
अपर आयुक्त श्री अभिजीत बांगर ने कहा कि BMC अधिकारी कार्यस्थलों पर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं, और अगर कोई दोष पाया गया तो संबंधित व्यक्ति/संस्था पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी ठेकेदारों को सजग रहने की आवश्यकता है क्योंकि गुणवत्ता से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।
राजनीति
दिल्ली में हर 70 पार बुजुर्ग को मिलेगा ‘आयुष्मान कार्ड’,अप्रैल के अंत तक लागू होगी योजना

नई दिल्ली, 17 अप्रैल। दिल्ली सरकार अप्रैल के अंंत तक 70 साल से अधिक उम्र के सभी के लोगों के लिए ‘आयुष्मान कार्ड’ लॉन्च करेगी।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को अन्य कैबिनेट मंत्रियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार के विधायक और अधिकारी मौजूद थे।
यह पहल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य हर परिवार को साल भर में 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर देना है, ताकि वे माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पतालों में इलाज करा सकें।
बैठक का उद्देश्य आयुष्मान कार्डों का क्रियान्वयन और वितरण करने के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में आरोग्य मंदिर खोलने पर चर्चा करना था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कई सालों के इंतजार के बाद दिल्ली को आयुष्मान भारत योजना मिली है और इसे लागू करने के लिए आज हम बैठक कर रहे हैं, ताकि सभी कार्ड जल्दी से बनकर जनता तक पहुंच सकें। सभी विधायकों को यह जिम्मेदारी दी गई है। 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को इसका लाभ देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
दिल्ली के हर इलाके में 1,139 आरोग्य मंदिर खोलने के लिए जगह की पहचान का काम तुरंत शुरू करना चाहिए, क्योंकि पिछली सरकारों ने समय बर्बाद किया और दिल्ली को नुकसान हुआ। अब हम नहीं चाहते कि और समय बर्बाद हो। हमारी सरकार आज से इस पर काम करना शुरू कर देगी।
सभी आयु वर्ग के 70 साल या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक आयुष्मान कार्ड के लिए पात्र होंगे।
यह कार्ड हर साल हर परिवार को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर देता है, जिसमें 1500 से ज्यादा चिकित्सा प्रक्रियाएं शामिल हैं।
दिल्ली सरकार शहर भर में 1,139 आरोग्य मंदिर खोलने की योजना बना रही है। ये आरोग्य मंदिर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगे, जो मोहल्ला क्लीनिकों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं से अलग होंगी।
विधायकों को जिलाधिकारियों के साथ मिलकर मौजूदा आयुष्मान कार्ड वितरित करने और आरोग्य मंदिर खोलने का काम सौंपा गया है।
दिल्ली की सीएम गुप्ता ने कहा, “विधायकों को जिलाधिकारियों (डीएम) के साथ मिलकर मौजूदा आयुष्मान कार्डों को जल्द से जल्द वितरित करने और राज्य के सभी हिस्सों में आरोग्य मंदिर खोलने का काम करने का निर्देश दिया गया है।”
इस बीच, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि सरकार दिल्ली के लोगों के लिए 1,139 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाएगी।
उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य दिल्ली के लोगों के लिए 1,139 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाना है और हम इसे हासिल करेंगे। इस पर चर्चा हुई कि 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को यह सुविधा जल्द से जल्द कैसे दी जा सकती है। हमारे आरोग्य मंदिर मोहल्ला क्लीनिकों से पूरी तरह अलग होंगे। आप उनकी संरचना और काम करने का तरीका अलग देखेंगे। दिल्ली के लोग इसे पसंद करेंगे।”
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत दिल्ली सरकार और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच 5 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
राष्ट्रीय समाचार
वक्फ परिषद के गठन में हिंदू सदस्यों की भूमिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से स्पष्टीकरण मांगा, गुरुवार को फिर सुनवाई

नई दिल्ली, 16 अप्रैल। वक्फ (संशोधन) अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की पीठ ने मुस्लिम पक्ष और संशोधन समर्थक दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। सुनवाई के दौरान विभिन्न संशोधित धाराओं जैसे कि धारा 3, 9, 14, 36 और 83 पर विशेष चर्चा हुई।
मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं ने दलील दी कि इन संशोधनों से उनके संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में मिले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन हुआ है। उनका कहना था कि संशोधन उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करता है।
वहीं, केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल और अधिनियम के समर्थकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वक्फ अधिनियम में किए गए संशोधन पूरी तरह संविधान सम्मत हैं और इनमें मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की कोई बात नहीं है।
सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने अपने प्रारंभिक अवलोकन में यह कहा कि अधिकांश संशोधन संविधान के अनुरूप प्रतीत होते हैं। हालांकि, न्यायालय ने ‘यूजर’ की परिभाषा पर स्पष्टता मांगी है। इसके अलावा, वक्फ परिषद के गठन में हिंदू सदस्यों की भूमिका को लेकर भी कोर्ट ने केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की है।
कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल और हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं से इन दोनों मुद्दों पर विशेष रूप से सहायता और स्पष्टीकरण देने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई गुरुवार दोपहर 2 बजे होगी।
इससे पहले मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस अहम मामले में वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपनी दलीलें रखनी शुरू कीं। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बहस की शुरुआत की, जिसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें पेश कीं।
अधिवक्ता सिंघवी ने कोर्ट के समक्ष कहा कि देशभर में करीब आठ लाख वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें से चार लाख से अधिक संपत्तियां ‘वक्फ बाई यूजर’ के तौर पर दर्ज हैं। उन्होंने इस बात को लेकर चिंता जताई कि वक्फ अधिनियम में किए गए संशोधन के बाद इन संपत्तियों पर खतरा उत्पन्न हो गया है।
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा कि जब वे दिल्ली हाईकोर्ट में थे, तब उन्हें बताया गया था कि वह जमीन वक्फ संपत्ति है। उन्होंने कहा, “हमें गलत मत समझिए, हम यह नहीं कह रहे हैं कि सभी वक्फ बाई यूजर संपत्तियां गलत हैं।”
इसके साथ ही बुधवार को दोनों पक्षों के बीच बहस जारी रही और सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दो बजे फिर से सुनवाई का समय दिया है।
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