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Tuesday,22-July-2025
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मेड पर अमानवीय अत्याचार करने वाली भाजपा नेता सीमा पात्रा गिरफ्तार

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घरेलू मेड का थर्ड डिग्री टॉर्चर करने के मामले में झारखंड के रिटायर्ड आईएएस की पत्नी और भाजपा नेता सीमा पात्रा को पुलिस ने आखिरकार बुधवार की सुबह गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पिछले दो दिनों से उनके मोबाइल लोकेशन के आधार पर ट्रेस कर रही थी। हटिया के डीएसपी राजा मित्रा के नेतृत्व में महिला पुलिसकर्मियों की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया। गौरतलब है कि सीमा पात्रा भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यसमिति की सदस्य हैं, जिन्हें यह मामला सामने आने के बाद पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। सीमा पात्रा अपने घर में काम करने वाली आदिवासी युवती सुनीता को वर्षों से बेहद अमानवीय तरीके से प्रताड़ित कर रही थीं। झारखंड के कार्मिक विभाग के एक अफसर की सूचना पर पुलिस ने कमरे में बंद करके रखी गयी सुनीता को बीते 22 अगस्त को ही मुक्त कराया था, लेकिन सीमा पात्रा को तब गिरफ्तार नहीं किया गया था। मीडिया में खबरें और सुनीता की प्रताड़ना का वीडियो चलने के बाद पुलिस पर दबाव बढ़ा। मंगलवार को राज्यपाल रमेश बैस ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए राज्य के डीजीपी से पूछा था कि इस मामले में आरोपी पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

सुनीता का अभी रांची रिम्स में इलाज चल रहा है। उसके शरीर पर दर्जनों जख्म हैं। उसे गरम तवे से जगह-जगह दागा गया है। लोहे के रॉड से उसके आगे के तीन-चार दांत तोड़ दिये गये। कमरे में बंद करके रखी गई सुनीता का खाना-पानी तक बंद कर दिया गया था। वह खुद से खड़ी तक नहीं हो पा रही। उसकी जुबां से ठीक से आवाज नहीं निकल रही।

सुनीता गुमला के एक गांव की रहनेवाली है। करीब दस साल पहले वह रिटायर्ड आईएएस महेश्वर पात्रा और भाजपा नेत्री सीमा पात्रा के घर मेड के तौर पर काम करने के लिए लाई गई थी। बाद में वह दिल्ली में रहनेवाली उनकी पुत्री वत्सला पात्रा के साथ भेज दी गई। दिल्ली से उनके तबादले के बाद सुनीता वापस रांची सीमा पात्रा के घर आई। यहां काम करते हुए उसे हमेशा प्रताड़ित किया जाता रहा। उसने घर जाने की इजाजत मांगी तो पिटाई करते हुए उसे कमरे में बंद कर दिया गया। बात-बात पर पिटाई आम हो गई। दर्जनों बार उसे गरम तवे से दागा गया। जिस कमरे में सुनीता को बंद किया गया, वही उसका बेडरूम और बाथरूम था। लगातार पिटाई से वह इस तरह अशक्त हो गयी थी कि फर्श पर घिसट-घिसट कर चलती थी। अगर गलती से सुनीता का पेशाब कमरे से बाहर चला जाता तो उसे अपने मुंह से उसे चाट कर साफ करना पड़ता था। घिसट-घिसट कर किसी तरह उसे यह भी करने को मजबूर किया गया।

अपराध

मुंबई सड़क दुर्घटना: सायन फ्लाईओवर पर कार के गलत साइड से आने से 36 वर्षीय कुर्ला बाइक सवार की मौत

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मुंबई: कुर्ला निवासी 36 वर्षीय सुहेल शकील अंसारी की रविवार सुबह उस समय मौत हो गई जब सायन फ्लाईओवर पर कथित तौर पर गलत दिशा में चल रही एक कार ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। गाड़ी एक 75 वर्षीय बुजुर्ग चला रहे थे, जिन्हें बाद में पुलिस ने नोटिस देकर मौके से जाने दिया।

अधिकारियों के अनुसार, यह घटना सुबह करीब 10:45 बजे हुई जब सुहेल और उसका दोस्त अबू फैजान एहसानुल हक अंसारी मरीन ड्राइव से घर लौट रहे थे। मिडिया रिपोर्ट के अनुसार, अबू बाइक चला रहा था ।

रिपोर्ट के अनुसार, एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि, “जब वे सायन फ्लाईओवर पर पहुँचे, तो उनकी मोटरसाइकिल सड़क के गलत तरफ़ से आ रही एक कार से टकरा गई। फ्लाईओवर पर कोई डिवाइडर नहीं है, और कार अचानक उनकी लेन में आ गई और उन्हें टक्कर मार दी।”

सुहेल को गंभीर चोटें आईं और उसके नाक और मुँह से खून बह रहा था। उसे सायन सिविक अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अधिकारियों के अनुसार, अबू के पैर में चोटें आईं।

पुलिस ने कार चालक की पहचान भायखला निवासी 75 वर्षीय चंदूलाल जैन के रूप में की है। उस पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(1) (लापरवाही से मौत), 125(बी) (दूसरों की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना), और 281 (तेज़ गति से या लापरवाही से गाड़ी चलाना) के साथ-साथ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 (खतरनाक ड्राइविंग) के तहत मामला दर्ज किया गया है। अधिकारी ने बताया कि उसे नोटिस जारी कर दिया गया है और उसे जाने की अनुमति दे दी गई है।

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अपराध

मुंबई धोखाधड़ी: ‘डिजिटल अरेस्ट’ घोटाले में वरिष्ठ नागरिक से ₹1.51 करोड़ की ठगी; तीन गिरफ्तार, दुबई स्थित मास्टरमाइंड का पता चला

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मुंबई: दक्षिण साइबर पुलिस क्षेत्र ने एक जटिल साइबर धोखाधड़ी मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जहाँ एक 78 वर्षीय बुजुर्ग महिला से फर्जी “डिजिटल गिरफ्तारी” घोटाले के ज़रिए ₹1.51 करोड़ की ठगी की गई। आरोपियों ने कथित तौर पर मुख्य मास्टरमाइंड, जिसकी पहचान जॉन के रूप में हुई है, को बैंक खाते उपलब्ध कराए थे, जो दुबई से काम कर रहा है।

गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान दिवा (ठाणे) निवासी सपन प्रफुल्ल कुमार और रबाले निवासी इमरान और अब्बू बकर के रूप में हुई है। अदालत ने तीनों को 24 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। जांचकर्ताओं के अनुसार, कुमार ने कई बैंक खातों से जानकारी जुटाई और उन्हें सह-आरोपी इमरान और अब्बू बकर को सौंप दिया, जिनका इस्तेमाल बाद में पीड़िता के पैसे प्राप्त करने के लिए किया गया।

भूलाभाई देसाई रोड पर बैंक ऑफ बड़ौदा के पास रहने वाली गृहिणी ज्योति प्रेमानंद बंदोदकर (78) से पहली बार 6 दिसंबर, 2024 को एक व्यक्ति ने संपर्क किया, जो खुद को “डीएचएल कूरियर, दिल्ली से अमित कुमार” बता रहा था। उसने झूठा दावा किया कि उसके नाम से बैंकॉक जाने वाला एक संदिग्ध पार्सल विशेष जाँच दल ने रोक लिया है। पार्सल में कथित तौर पर एक्सपायर हो चुके पासपोर्ट, नशीले पदार्थ और उसका आधार कार्ड था।

इसके बाद, घोटालेबाज़ों ने खुद को दिल्ली क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के रूप में पेश किया—एमके मोहनदास, इंस्पेक्टर अनंत राणा, विजय पाल और जॉर्ज मैथ्यू जैसे फर्जी “वित्त विभाग” के नामों का इस्तेमाल करते हुए। उन्होंने पीड़ितों को डराने के लिए व्हाट्सएप वीडियो कॉल, जाली दस्तावेज़, गिरफ्तारी वारंट, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों और डिजिटल निगरानी की धमकियों का इस्तेमाल किया।

बंदोदकर को बताया गया कि उनके बैंक खाते और निवेश की जाँच की जा रही है और उन्हें अपने आईडीबीआई बैंक खाते से धोखेबाजों के खातों में ₹1.51 करोड़ ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया गया। उन्हें “डिजिटल कस्टडी” में रखे जाने के बहाने अपने परिवार को सूचित न करने की भी चेतावनी दी गई।

उन्हें इस ठगी का एहसास तब हुआ जब उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बताया, जिन्होंने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन (1930) पर शिकायत दर्ज कराने में उनकी मदद की। बाद में औपचारिक एफआईआर दर्ज की गई।

पुलिस ने पुष्टि की है कि धोखेबाजों ने पीड़ित की संवेदनशील व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी हासिल करने के लिए मनोवैज्ञानिक हेरफेर और डर फैलाने की रणनीति का इस्तेमाल किया। दुबई स्थित मास्टरमाइंड और नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। अधिकारियों ने एक बार फिर नागरिकों से आग्रह किया है कि वे अज्ञात कॉल करने वालों के साथ अपनी व्यक्तिगत या बैंकिंग जानकारी साझा न करें और कानून प्रवर्तन एजेंसियों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वालों की पहचान सत्यापित करें।

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अपराध

ठाणे में सनसनी: दिवा स्टेशन पर यौन उत्पीड़न का विरोध करने पर महिला को मालगाड़ी के आगे धकेला गया; आरोपी गिरफ्तार

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ठाणे: दिवा रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार सुबह कथित यौन उत्पीड़न और हत्या की एक भयावह घटना सामने आई, जब छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक महिला को चलती मालगाड़ी के नीचे धकेल दिया गया। ठाणे रेलवे पुलिस के अधिकारियों के अनुसार, 39 वर्षीय राजन सिंह नामक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

चौंकाने वाली घटना का विवरण

यह अपराध तब सामने आया जब शुक्रवार सुबह रेलवे के सफाई कर्मचारी प्लेटफार्म 7 और 8 पर काम कर रहे थे। बताया जा रहा है कि उन्होंने प्लेटफार्म 5 और 6 से चीख-पुकार सुनी और एक पुरुष और महिला के बीच तीखी बहस होते देखी।

रेलवे पुलिस के अनुसार, 18 जुलाई को सुबह 5 से 5.30 बजे के बीच, शिकायतकर्ता तुलसीदास हेमा कामड़ी, 35, दिवा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 7/8 की सफाई कर रहे थे, तभी उन्हें प्लेटफार्म नंबर 5/6 से तेज़ आवाज़ सुनाई दी। शिकायतकर्ता और एक अन्य सफाई कर्मचारी ने जब उधर देखा, तो उन्होंने एक महिला को आरोपी राजन शिवनारायण सिंह से बहस करते देखा।

आरोपी महिला के साथ कल्याण की ओर जा रहा था, उसका पीछा कर रहा था और उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। उनके बीच बहस चल रही थी। तभी आरोपी ने आगे से दोनों हाथों से महिला की गर्दन पकड़ ली, जबकि महिला ने विरोध किया और खुद को छुड़ाने की कोशिश की। जब एक मेल ट्रेन वहाँ से गुज़र रही थी, तो आरोपी ने कथित तौर पर महिला को ट्रेन के नीचे धकेल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

आरोपी जब रेलवे ट्रैक पर टहल रहा था, तभी दिवा रेलवे स्टेशन पर तैनात पुलिस कांस्टेबल सागर शिंदे ने उसे पकड़ लिया और हिरासत में ले लिया। उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहाँ से उसे 22 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। आगे की जाँच ठाणे रेलवे पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक सीवी केंद्र द्वारा की जा रही है।

आरोपी ने महिला का यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की

जाँच से पता चला है कि राजन ने महिला का पीछा करते हुए प्लेटफ़ॉर्म पर उसका यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की। हालाँकि, पुलिस ने पुष्टि की है कि पीड़िता और आरोपी एक-दूसरे को नहीं जानते थे। महिला की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वह कौन थी।

ठाणे रेलवे पुलिस ने राजन सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत हत्या का मामला दर्ज किया। उसे अदालत में पेश किया गया, जहाँ से उसे आगे की जाँच के लिए पाँच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

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