राजनीति
बिहार चुनाव 2025: निर्वाचन आयोग ने प्रिंट विज्ञापनों के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी किए
नई दिल्ली, 21 अक्टूबर : भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 और आठ विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनावों के लिए प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं।
यह कदम निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। आयोग ने मतदान की तारीखें 6 नवंबर (गुरुवार) और 11 नवंबर (मंगलवार) तय की हैं, जो दो चरणों में होंगे। इन दिशानिर्देशों के तहत प्रचार के दौरान अनुचित प्रभाव को रोकने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं।
आयोग के अनुसार, कोई भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार, संगठन या व्यक्ति मतदान के दिन और उससे एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित नहीं कर सकता, जब तक कि उसकी सामग्री को राज्य या जिला स्तर की मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति (एमसीएमसी) से पूर्व-प्रमाणन न मिले। बिहार में यह प्रतिबंध पहले चरण के लिए 5 और 6 नवंबर को, जबकि दूसरे चरण के लिए 10 और 11 नवंबर 2025 को लागू होगा। यह कदम मतदाताओं को गलत जानकारी से बचाने और निष्पक्ष माहौल बनाने के लिए उठाया गया है।
चुनाव आयोग के मुताबिक, जो लोग प्रिंट विज्ञापनों के लिए पूर्व-प्रमाणन चाहते हैं, उन्हें विज्ञापन प्रकाशन की प्रस्तावित तारीख से कम से कम दो दिन पहले एमसीएमसी में आवेदन करना होगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई विज्ञापन 6 नवंबर को छपना है, तो 4 नवंबर तक आवेदन जमा करना जरूरी है।
आयोग ने बताया कि राज्य और जिला स्तर पर एमसीएमसी को सक्रिय कर दिया गया है। ये समितियां विज्ञापनों की जांच तेजी से करेंगी और जल्द से जल्द निर्णय लेंगी ताकि प्रक्रिया में देरी न हो।
आयोग ने सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से इन नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिहार में आगामी चुनावों को स्वच्छ और निष्पक्ष बनाने के लिए यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
स्थानीय प्रशासन और पुलिस भी इन दिशानिर्देशों को लागू करने में सहयोग करेंगे। मतदाताओं से अपील की गई है कि वे जागरूक रहें और किसी भी अनुचित प्रचार की शिकायत तुरंत निर्वाचन आयोग से करें।
महाराष्ट्र
मुंबई: काला चौकी इलाके में जैन मंदिर में चोरी, पुलिस चोर को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर मुंबई लाई

मुंबई: पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार करने का दावा किया है। जो चोरी के कई मामलों में वॉन्टेड था और मुंबई के काला चौकी इलाके में एक जैन मंदिर में चोरी करके भाग गया था। उसे पुलिस ने मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट समेत चोरी के 17 मामले दर्ज हैं। जानकारी के मुताबिक, 30 मार्च को आरोपी ने एक जैन मंदिर में चोरी की और मंदिर से सोने के गहने और दूसरा सामान लेकर भाग गया, जिसकी कुल कीमत 1.57 करोड़ रुपये बताई गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया और टीमें बनाकर करीब 200 से 300 CCTV फुटेज चेक किए और पुलिस को पता चला कि ज़म मध्य प्रदेश में किसी रिश्तेदार के यहां छिपा हुआ है, जिस पर पुलिस ने जाल बिछाया और उसे ढूंढ निकाला। जब पुलिस वहां पहुंची तो आरोपी छत पर चढ़ गया था और पुलिस को देखकर दूसरी छत पर भाग रहा था। पुलिस ने उसका पीछा किया और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया। उसकी पहचान जितेंद्र उर्फ बंटी उर्फ पंडित के तौर पर हुई है। 34 साल का यह शख्स मध्य प्रदेश का रहने वाला है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है क्योंकि मामला जैन मंदिर से जुड़ा था। इसलिए पुलिस ने 48 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती के निर्देश पर DCP रागसुधा ने की।
महाराष्ट्र
बॉम्बे हाई कोर्ट ने 5% मुस्लिम रिज़र्वेशन रद्द करने पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया तीन हफ़्ते में जवाब देने का आदेश

COURT
मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने 5% मुस्लिम रिज़र्वेशन रद्द करने के मामले में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को तीन हफ़्ते में जवाब देने का आदेश दिया है। सीनियर एडवोकेट एजाज नक़वी की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार को अपनी स्थिति साफ़ करने के लिए यह नोटिस जारी किया है। जस्टिस रियाज़ छागला और जस्टिस अवेद सदना की बेंच ने 5% मुस्लिम रिज़र्वेशन रद्द करने के मामले पर सुनवाई की है। इसके साथ ही एडवोकेट एजाज नक़वी ने अपनी याचिका में कोर्ट को बताया है कि मुस्लिम रिज़र्वेशन रद्द करना गैर-कानूनी है। 17 फरवरी, 2026 को सरकार ने 5% मुस्लिम रिज़र्वेशन रद्द करने का एक नोटिफ़िकेशन और आदेश जारी किया था, जिसके ख़िलाफ़ एजाज नक़वी ने यह याचिका दायर की थी। इस मुद्दे पर अगली सुनवाई अब 3 मई को तय की गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार को इन तीन हफ़्तों में जवाब देने का आदेश दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में मुसलमानों के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण जारी है और यह आदेश पहले भी हाई कोर्ट ने जारी किया था, लेकिन सरकार द्वारा जारी किया गया नया आदेश विवादित आदेश है जिसे एडवोकेट एजाज नकवी ने कोर्ट में चुनौती दी है। एजाज नकवी ने इस मुद्दे पर सफलतापूर्वक बहस की और कोर्ट को बताया कि कैसे जाति के आधार पर मुस्लिम आरक्षण रद्द कर दिया गया था, जिसके कारण कोर्ट ने उपरोक्त आदेश जारी किया।
राजनीति
प्रियंका गांधी ने असम में ‘डबल-इंजन’ सरकार पर कसा तंज, ‘दोहरी गुलामी’ वाला मॉडल बताया

गुवाहाटी, 1 अप्रैल : कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तीखा हमला बोला। उन्होंने ‘डबल-इंजन’ सरकार पर तंज कसते हुए इसे ‘दोहरी गुलामी’ वाला मॉडल बताया है।
उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार शासन के ‘दोहरी गुलामी’ वाले मॉडल का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा एक ऊंचे-नीचे कंट्रोल चेन में काम कर रहे हैं।
प्रियंका गांधी ने नजीरा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए दावा किया कि प्रधानमंत्री अमेरिका के प्रभाव में काम करते हैं, जबकि मुख्यमंत्री सरमा बदले में पीएम मोदी के निर्देशों का पालन करते हैं। यह कोई डबल-इंजन सरकार नहीं है जैसा वे दावा करते हैं, बल्कि यह एक ‘दोहरी गुलामी’ वाली सरकार है।
उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर असम के लोगों की भलाई के बजाय बड़े उद्योगपतियों के हितों को प्राथमिकता देने का भी आरोप लगाया।
प्रियंका गांधी ने कहा कि राज्य के प्राकृतिक संसाधन, जिसमें जमीन और खनिज संपदा शामिल है, चुनिंदा कॉर्पोरेट संस्थाओं को सौंपे जा रहे हैं, जिससे स्थानीय समुदायों के अधिकार और आजीविका हाशिए पर जा रही है।
मशहूर असमिया गायक स्वर्गीय जुबीन गर्ग से जुड़े विवाद का जिक्र करते हुए प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री सरमा के उन आरोपों का जवाब दिया कि कांग्रेस इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है। जुबीन गर्ग की पिछले साल सितंबर में सिंगापुर में समुद्र की सैर के दौरान मृत्यु हो गई थी।
असम के प्रतिष्ठित गायक जुबीन गर्ग का जिक्र करते हुए प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री शर्मा के उन आरोपों का जवाब दिया कि कांग्रेस इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है।
उन्होंने कहा कि हम लाखों लोगों की भावनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उनके साथ खड़ा होना हमारा कर्तव्य है। निर्धारित समय सीमा के भीतर न्याय दिलाने का वादा करना राजनीतिक अवसरवादिता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह कहना कि हम 100 दिनों के भीतर न्याय दिलाएंगे, राजनीतिकरण नहीं है बल्कि एक वादा है।
उन्होंने मतदाताओं से भाजपा के शासन के रिकॉर्ड पर सवाल उठाने का भी आह्वान किया और उनसे ऐसी सरकार का समर्थन करने का आग्रह किया जो लोगों पर केंद्रित नीतियों और जवाबदेही को प्राथमिकता देती हो।
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