राष्ट्रीय समाचार
भास्कर जाधव का ठाकरे गुट को झटका? शिंदे गुट में शामिल होने की अटकलें तेज
मुंबई प्रतिनिधि : शिवसेना ठाकरे गुट के आक्रमक नेता और कोकण से एकमात्र विधायक भास्कर जाधव के शिवसेना ठाकरे गुट को छोड़ने और शिंदे गुट में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। महाविकास आघाड़ी को विधानसभा चुनावों में मिली असफलता के बाद, भास्कर जाधव ने ठाकरे गुट के नेतृत्व पर अप्रत्यक्ष रूप से नाराजगी जाहिर की थी।
हाल ही में, जाधव ने कहा था, “शिवसेना ठाकरे गुट अब लगभग कांग्रेस बन चुका है,” और इस बयान के जरिए उन्होंने उद्धव ठाकरे को एक तीखा संदेश दिया था। उनके इस बयान के बाद ठाकरे गुट के भीतर असंतोष और उभरकर सामने आया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कोकण क्षेत्र में ठाकरे गुट को भास्कर जाधव के कारण बड़ा झटका लग सकता है।
शिंदे गुट का दावा: जल्द होगा बड़ा प्रवेश
शिंदे गुट के नेता और मंत्री उदय सामंत ने इस संदर्भ में बड़ा बयान देते हुए कहा, “ठाकरे गुट से अगले 8 दिनों में शिंदे गुट में बड़ा प्रवेश होगा।” सामंत ने यह भी कहा, “24 जनवरी तक राजनीतिक समीकरण बदलेंगे। रत्नागिरी में ठाकरे गुट की स्थिति कांग्रेस जैसी कमजोर हो गई है, और अब उनके नेता शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं।”
क्या भास्कर जाधव शिंदे गुट में जाएंगे?
भास्कर जाधव के बारे में पूछे जाने पर उदय सामंत ने कहा, “जाधव ने खुद ठाकरे गुट को कांग्रेस जैसा बताया था। अगर वे शिंदे गुट में आते हैं, तो यह बाला साहेब ठाकरे के विचारों की विरासत को मजबूत करेगा। उनका मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत लाभदायक होगा।” सामंत के इस बयान ने भास्कर जाधव की राजनीतिक गतिविधियों को और भी चर्चा में ला दिया है।
राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज
भास्कर जाधव की हालिया गतिविधियों से संकेत मिलते हैं कि वे ठाकरे गुट से असंतुष्ट हैं। शिवसेना ठाकरे गुट के अन्य नेताओं में भी नेतृत्व को लेकर असंतोष देखा जा रहा है। अगर जाधव शिंदे गुट में शामिल होते हैं, तो इसका कोकण क्षेत्र की राजनीति और शिवसेना ठाकरे गुट के संगठनात्मक ढांचे पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है।
भास्कर जाधव का अगला कदम महाराष्ट्र की राजनीति में नए समीकरण बनाने का काम कर सकता है, और इस पर पूरे राज्य की नजरें टिकी हुई हैं।
राजनीति
‘समाजवादी पार्टी आतंकवादियों के बचाव में उतरी’, अबू आजमी के बयान पर प्रदीप भंडारी ने जताई कड़ी आपत्ति

abu azmi
नई दिल्ली, 12 नवंबर: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने दिल्ली कार ब्लास्ट पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के बयान को लेकर आपत्ति जताई है। उन्होंने आरोप लगाए कि समाजवादी पार्टी अब उमर, मुजम्मिल और शाहीन का समर्थन कर रही है। ये वही आरोपी हैं, जो दिल्ली ब्लास्ट मामले में आतंकी संबंधों की जांच के घेरे में हैं।
भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने अबू आजमी के बयान को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर शेयर करते हुए लिखा, “समाजवादी पार्टी आतंकवादियों के बचाव में उतरी है। अबू आजमी ने कहा है कि ‘किसी भी निर्दोष को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए।’ यह वही समाजवादी पार्टी है जिसने कभी आतंकवादियों के खिलाफ मुकदमे वापस लेने की बात कही थी।”
सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए प्रदीप भंडारी ने कहा, “राहुल गांधी और अखिलेश यादव जल्द ही इस रुख को उचित ठहराने की कोशिश करेंगे।”
दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार ब्लास्ट पर समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने मंगलवार को प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने अपने बयान में कहा कि अपनी नाकामी को छिपाने के लिए किसी निर्दोष को पकड़कर जेल में डाल देना, यह नाइंसाफी है।
मुंबई ट्रेन ब्लास्ट का उदाहरण देते हुए अबू आजमी ने कहा, “मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में 187 लोग मारे गए थे, लेकिन किसी को सजा नहीं हुई। बस झूठ में लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। वे लोग 19 साल तक जेल में रहे। इस तरह का किसी के साथ नहीं होना चाहिए। झूठे आरोप में किसी को नहीं पकड़ा जाना चाहिए।”
हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली हमारी राजधानी है, कोई छोटा कस्बा नहीं है। यह धमाका सुरक्षा की बड़ी चूक और इंटेलिजेंस की नाकामी है। इसकी सच्चाई से जांच होनी चाहिए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।
अबू आजमी ने आगे कहा, “वे मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। विस्फोट के लिए जिम्मेदार लोगों की जांच होनी चाहिए और उन्हें छह महीने के भीतर मौत की सजा दी जानी चाहिए।”
राष्ट्रीय समाचार
दिल्ली कार ब्लास्ट केस: एनआईए ने जांच के लिए टीम गठित की, एडीजी विजय सखारे को कमान

फरीदाबाद, 12 नवंबर: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने दिल्ली कार ब्लास्ट की जांच के लिए टीम का गठन किया है। सूत्रों ने बताया है कि एडीजी विजय सखारे के नेतृत्व में पूरी टीम काम करेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को एनआईए को जांच सौंपी थी।
सूत्रों के अनुसार, एनआईए ने दिल्ली ब्लास्ट की जांच के लिए ‘स्पेशल 10’ अधिकारियों की टीम तैयार की है, जिसमें आईजी, दो डीआईजी और 3 एसपी होंगे। बाकी डीएसपी स्तर के अधिकारी इस टीम में शामिल हैं। दिल्ली ब्लास्ट मामले को लेकर बुधवार को एनआईए के डीजी और आईबी चीफ की बैठक भी हुई है।
सूत्रों ने यह भी बताया कि एनआईए की टीम जम्मू-कश्मीर, दिल्ली और हरियाणा पुलिस से ‘जैश मॉड्यूल’ की तमाम केस डायरी आज अपने कब्जे में लेगी।
वहीं, फरीदाबाद में ‘आतंकी मॉड्यूल’ का पर्दाफाश होने के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी जांच के घेरे में है। इस यूनिवर्सिटी से जुड़े तीन संदिग्ध आतंकियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ। मामले में एजेंसियों ने जांच दायरा बढ़ाते हुए छह और लोगों को हिरासत में लिया।
अल फलाह यूनिवर्सिटी में जांच एजेंसियां 50 से अधिक लोगों से पूछताछ कर चुकी हैं। इन लोगों में यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मुजम्मिल के साथ काम करने वाले संकाय सदस्य, विश्वविद्यालय के छात्र और मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य शामिल हैं। इस कार्रवाई के बीच छह लोगों को हिरासत में लिया गया। फिलहाल, फरीदाबाद पुलिस उनसे संदिग्ध आतंकी मॉड्यूल के बारे में पूछताछ कर रही है।
फरीदाबाद में पकड़े गए ‘आतंकी मॉड्यूल’ और दिल्ली विस्फोट के तार एक-दूसरे से जुड़े होने की आशंकाएं हैं।
दिल्ली ब्लास्ट केस का संदिग्ध उमर भी अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। ब्लास्ट उस समय हुआ, जब फरीदाबाद में सोमवार को दिन में लगभग 2900 किलो विस्फोटक पकड़ा गया और 7 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल, दोनों घटनाओं को जोड़कर एजेंसियां जांच में जुटी हैं।
राष्ट्रीय समाचार
निठारी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, सुरेंद्र कोली को रिहा करने का आदेश

नई दिल्ली, 11 नवंबर: निठारी हत्याकांड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सुरेंद्र कोली को रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि कोली पर लगाए गए सभी आरोपों से उसे बरी किया जाता है और उसकी सभी सजाएं रद्द की जाती हैं।
जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने 2011 के पुनर्विचार फैसले को वापस लेते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की अपील स्वीकार की जाती है और इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया जाता है। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सुरेंद्र कोली को तत्काल रिहा किया जाए।
यह फैसला निठारी हत्याकांड के बाद आया, जिसने साल 2006 में पूरे देश को दहला दिया था, जब नोएडा के निठारी में मोनिंदर सिंह पंढेर की कोठी के पीछे नाले से 19 बच्चों और महिलाओं के कंकाल बरामद हुए थे। इस वारदात ने पुलिस और समाज दोनों को झकझोर कर रख दिया था।
मामले में पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने आरोप लगाया था कि कोली बच्चों और महिलाओं को बहला-फुसलाकर लाता था, उनके साथ दुष्कर्म करता और फिर हत्या कर शवों को नाले में फेंक देता था। मामला सामने आने के बाद पूरे देश में आक्रोश फैल गया था। जांच सीबीआई को सौंपी गई, जिसने कई मामलों में चार्जशीट दाखिल की।
कोली पर 13 मामलों में आरोप लगाए गए, जबकि पंढेर का कुछ मामलों में सहआरोपी के रूप में नाम आया। समय के साथ अदालतों ने सुनवाई की और कोली को 12 मामलों में बरी कर दिया गया, लेकिन एक मामले में 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी उम्रकैद की सजा बरकरार रखी थी।
अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पुराने फैसले को पलटते हुए कहा है कि कोली के खिलाफ सबूत पर्याप्त नहीं हैं और जांच में गंभीर खामियां रही हैं। इसलिए न्याय के हित में उसे बरी किया जाता है।
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