अंतरराष्ट्रीय
जल्द ही आईफोन 13 के वॉच अनलॉक फीचर में सुधार करेगा एप्पल
एप्पल ने कहा है, ऐप्पल वॉच के साथ अनलॉक फीचर उसके नए आईफोन 13 उपकरणों के साथ काम नहीं कर है। आगामी सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ इस समस्या को ठीक कर लिया जाएगा। आईफोन निर्माता ने समर्थन दस्तावेज में कहा, यदि आप फेस मास्क पहनकर अपने आईफोन को अनलॉक करने का प्रयास करते हैं और वॉच के साथ अनलॉक सेट करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं तो यह समस्या आने वाले सॉ़फ्टवेयर अपडेट में ठीक की जाएगी। अपडेट उपलब्ध होने तक आईफोन 13 को अनलॉक करने के लिए अपने पासकोड का उपयोग करें।
एप्पल वॉच के साथ अनलॉक को बंद करने के लिए, सेटिंग- फेस आईडी और पासकोड पर जाएं।
इससे पहले, कई उपयोगकर्ताओं ने पाया कि वे अपने आईफोन 13 को वॉच से अनलॉक नहीं कर पा रहे थे।
उन्होंने कहा कि उनके आईफोन 13 प्रो और ऐप्पल वॉच एसई दोनों नवीनतम आईओएस और वॉचओएस अपडेट के साथ सुधार होगा।
रिपोर्ट में कहा गया है कि अनपेयरिंग और रिपेयरिंग, दोनों डिवाइस को हार्ड रीसेट करने, पासकोड को चालू और बंद करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
वहीं आईफोन 11 प्रो मैक्स और आईफोन एक्स सहित आईफोन के पुराने मॉडलों पर आईओएस 15 पर यह सुविधा ठीक काम कर रहा है।
अंतरराष्ट्रीय
अमेरिका में भारतीयों से जुड़े तीन इमिग्रेशन मामलों में अदालत ने सुनाए फैसले

वाशिंगटन, 24 जनवरी : अमेरिका की तीन संघीय अदालतों ने इस सप्ताह ऐसे फैसले दिए हैं जिनमें इमिग्रेशन अधिकारियों के कामकाज और गैर-नागरिकों की हिरासत पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। इन मामलों में भारतीय नागरिकों को आंशिक राहत मिली है या उनके मुकदमों को आगे बढ़ने की अनुमति दी गई है।
मिशिगन में एक फेडरल जज ने इमिग्रेशन अधिकारियों को आदेश दिया कि वे एक भारतीय शरणार्थी आवेदक को जमानत सुनवाई (बॉन्ड हियरिंग) दें या फिर उसे तुरंत रिहा करें। वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिशिगन की यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा कि हरजोत सिंह को जुलाई 2025 से आईसीई (इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट) द्वारा हिरासत में रखा जाना गैरकानूनी है।
हरजोत सिंह मई 2022 में अमेरिका पहुंचे थे और बाद में उन्होंने शरण के लिए आवेदन किया। हिरासत की जगह न होने के कारण उन्हें पहले पैरोल पर देश में रहने की अनुमति दी गई थी। इसके बाद उन्हें वर्क ऑथराइजेशन और सोशल सिक्योरिटी नंबर भी मिला, लेकिन एक नियमित चेक-इन के दौरान आईसीई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
अदालत ने कहा कि सिंह पर अनिवार्य हिरासत के नियम लागू नहीं होते और उनकी हिरासत संविधान के पांचवें संशोधन के तहत मिलने वाले अधिकारों का उल्लंघन है। जज ने आदेश दिया कि आईसीई पांच कार्यदिवसों के भीतर बॉन्ड हियरिंग करे या उन्हें तुरंत रिहा करे।
वाशिंगटन डीसी में एक अन्य फेडरल जज ने दिव्या वेणिगल्ला (जो एक भारतीय नागरिक हैं) की याचिका के एक हिस्से को आगे बढ़ने की अनुमति दी। वेणिगल्ला ने यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (यूएससीआईएस) के खिलाफ मुकदमा किया था, जिसमें उन्होंने अपने इमिग्रेंट इन्वेस्टर ग्रीन कार्ड आवेदन की अपील के तरीके पर सवाल उठाया।
उन्होंने समय पर अपील दाखिल की थी, लेकिन हस्ताक्षर वाला पेज न होने के कारण उसे खारिज कर दिया गया। बाद में उन्होंने पूरा दस्तावेज दोबारा जमा किया, लेकिन एजेंसी ने इसे देरी से दाखिल बताकर खारिज कर दिया और उनके इस तर्क पर विचार नहीं किया कि समय सीमा में रियायत (इक्विटेबल टोलिंग) मिलनी चाहिए थी।
अदालत ने उनकी कुछ मांगों को खारिज किया, लेकिन कहा कि प्रशासनिक प्रक्रिया कानून के तहत उनका मामला आगे बढ़ सकता है। जज के मुताबिक, एजेंसी ने उनके तर्क पर विचार न करके कानून का उल्लंघन किया हो सकता है।
मिसौरी में, हर्ष कुमार पटेल नामक एक भारतीय नागरिक के मामले में अदालत ने मिला-जुला फैसला दिया। पटेल एक सशस्त्र डकैती के शिकार थे और उन्होंने यू वीजा के लिए आवेदन किया था। अदालत ने उनकी कुछ मांगें खारिज कीं, लेकिन कहा कि यू वीजा वेटिंग लिस्ट में नाम डालने में हुई देरी को लेकर उनका केस आगे चल सकता है।
अंतरराष्ट्रीय
जॉर्जिया : गोलीबारी में चार लोगों की मौत, भारतीय दूतावास ने दुख जताया

अटलांटा, 24 जनवरी : अटलांटा में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने जॉर्जिया में हुई गोलीबारी की घटना पर दुख व्यक्त किया है। इस घटना में चार लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक भारतीय नागरिक भी था। महावाणिज्य दूतावास ने उनके परिवार को पूरी मदद का आश्वासन दिया है।
भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “हम गोलीबारी की घटना से बहुत दुखी हैं, जो कथित तौर पर पारिवारिक विवाद से जुड़ी थी, जिसमें पीड़ितों में एक भारतीय नागरिक भी शामिल था। आरोपी शूटर को गिरफ्तार कर लिया गया है और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दी जा रही है।”
अधिकारियों के अनुसार, पुलिस को सुबह लगभग 2:30 बजे ब्रूक आइवी कोर्ट के एक ब्लॉक में गोली चलने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस को घर के अंदर चार लोग घायल मिले थे, जिनकी बाद में मौत हो गई। शुरुआती जांच में अधिकारियों ने उसे घरेलू झगड़े का मामला माना है।
पुलिस ने बताया कि जब गोलीबारी शुरू हुई तो घर के अंदर तीन छोटे बच्चे थे। बच्चों ने खुद को बचाने के लिए एक अलमारी में बंद कर लिया। इनमें से एक बच्चे ने गोलीबारी की सूचना दी। अधिकारी कुछ ही मिनटों में घटनास्थल पर पहुंच गए। यह डर था कि शूटर अभी भी घर में हो सकता है, इसलिए पुलिस ने तलाशी के लिए के-9 यूनिट तैनात कीं। अधिकारियों के अनुसार, बाद में एक पुलिस कुत्ते ने संदिग्ध का पता पास के जंगल में लगाया, जहां उसे हिरासत में ले लिया गया।
घटना के दौरान बच्चों को कोई चोट नहीं आई और बाद में उन्हें परिवार के एक सदस्य की देखभाल में सौंप दिया गया।
पुलिस ने संदिग्ध की पहचान अटलांटा के 51 वर्षीय विजय कुमार के रूप में की। वहीं, पीड़ितों की पहचान कुमार की पत्नी अटलांटा की 43 वर्षीय मीमू डोगरा, 33 वर्षीय गौरव कुमार, 37 वर्षीय निधि चंदर और 38 वर्षीय हरीश चंदर के रूप में की। ये सभी लॉरेंसविले के निवासी थे।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कथित तौर पर डोगरा और विजय कुमार के बीच अटलांटा में उनके घर पर बहस शुरू हुई। इसके बाद यह दंपति अपने 12 साल के बच्चे के साथ ब्रूक आइवी कोर्ट के घर गया, जहां बाद में गोलीबारी हुई।
महाराष्ट्र
मुंबई: विले पार्ले स्थित प्रतिष्ठित पार्ले-जी परिसर का व्यापक पुनर्विकास होने जा रहा है

मुंबई : भारत के सबसे प्रसिद्ध बिस्किट ब्रांड पार्ले-जी का घर, प्रतिष्ठित पार्ले प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का परिसर, जो विले पार्ले (पूर्व) में स्थित है, एक बड़े बदलाव से गुजरने के लिए तैयार है। क्योंकि राज्य पर्यावरण प्राधिकरण ने साइट पर एक बड़ी वाणिज्यिक पुनर्विकास परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी दे दी है। कंपनी से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की कि निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होगा और उन्हें बीएमसी से निर्माण शुरू करने का प्रमाण पत्र मिल गया है। हालांकि, उन्होंने आगे की जानकारी देने से इनकार कर दिया।
महाराष्ट्र राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) ने पार्ले प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 54,438.80 वर्ग मीटर (13.54 एकड़) के कुल भूखंड क्षेत्र पर प्रस्तावित वाणिज्यिक विकास के लिए पर्यावरण मंजूरी को मंजूरी दे दी है। अधिकारियों ने पिछले साल दिसंबर में पर्यावरण प्राधिकरण की बैठक के दौरान कहा कि इस परियोजना में परिसर में वर्तमान में खड़ी 21 पुरानी संरचनाओं को ध्वस्त करना शामिल होगा।
इस पुनर्विकास परियोजना में लगभग 1.90 लाख वर्ग मीटर का कुल निर्मित क्षेत्र शामिल होगा। परियोजना में कई वाणिज्यिक भवन, पार्किंग टावर और सहायक सुविधाएं शामिल हैं, जिनकी भवन ऊंचाई 28 से 31 मीटर के बीच होगी, क्योंकि विले पार्ले हवाई अड्डे के फ़नल ज़ोन प्रतिबंधित क्षेत्र में आता है। परियोजना दस्तावेजों के अनुसार, यह स्थल विकास योजना 2034 के अंतर्गत औद्योगिक और आंशिक रूप से आवासीय क्षेत्रों में आता है तथा सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किसी भी आरक्षण से प्रभावित नहीं है। विकास का प्रस्ताव विकास नियंत्रण एवं संवर्धन विनियम (डीसीपीआर) 2034 के विनियम 33(13) के अंतर्गत किया गया है।
इस परियोजना में महत्वपूर्ण भूनिर्माण कार्य भी शामिल होंगे। साइट पर मौजूद 508 पेड़ों में से 129 को काटा जाएगा, 68 को प्रत्यारोपित किया जाएगा और 311 को संरक्षित रखा जाएगा। डेवलपर ने 1,851 नए पेड़ लगाने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें 1,200 से अधिक पेड़ों का मियावाकी वृक्षारोपण भी शामिल है, जिससे पुनर्विकास के बाद साइट पर पेड़ों की कुल संख्या 2,230 हो जाएगी। प्राकृतिक भूमि पर 8,000 वर्ग मीटर से अधिक का एक मनोरंजक हरित क्षेत्र (आरजी) उपलब्ध कराया जाएगा – जो अनिवार्य आवश्यकता से अधिक है।
3,961 करोड़ रुपये की अनुमानित परियोजना लागत के साथ, यह पुनर्विकास विले पार्ले में सबसे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक परिवर्तनों में से एक है, जो भूमि उपयोग में बदलाव का संकेत देता है।
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