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Saturday,29-November-2025
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महाराष्ट्र

ईडी के सामने पेश नहीं हुए अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश, अग्रिम जमानत के लिए जाएंगे अदालत

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महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन को दरकिनार कर दिया और वह एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हुए। उनके वकील ने यहां कहा कि वह एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हुए हैं और वह अपनी अग्रिम जमानत के लिए अदालत जा सकते हैं।

अधिवक्ता इंद्रपाल सिंह ने कहा कि ईडी ने ऋषिकेश देशमुख को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वह पेश नहीं हुए, क्योंकि उनके जमानत के लिए सत्र अदालत या बॉम्बे हाईकोर्ट जाने की संभावना है।

सिंह ने कहा कि उन्होंने ईडी के समक्ष पेश होने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा है और वह अग्रिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

इससे पहले भी ऋषिकेश देशमुख ने ईडी के कई समन से किनारा किया है और वह एजेंसी के अधिकारियों के समक्ष जाने से बच रहे हैं। उनके पिता अनिल देशमुख को सोमवार को 13 घंटे की पूछताछ के बाद 2 नवंबर को तड़के गिरफ्तार किए जाने के बाद ऋषिकेश को फिर से बुलाया गया था। उनके पिता अनिल देशमुख को गिरफ्तार करने के बाद 6 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है।

भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मार्च में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह द्वारा लिखे गए पत्र से उत्पन्न होने वाले कथित धन-शोधन के मामले में पिता-पुत्र की जोड़ी की जांच की जा रही है।

ईडी ने देशमुख परिवार से जुड़ी लगभग 4.2 करोड़ रुपये की संपत्तियों को कुर्क किया और कथित मनी-लॉन्ड्रिंग रैकेट में शामिल होने के आरोप में उनके कई सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया है।

हालांकि 13 अक्टूबर को एक आश्चर्यजनक घटनाक्रम में, मुंबई के पूर्व शीर्ष पुलिस अधिकारी सिंह ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) के. जे. चांदीवाल आयोग से कहा कि उनके पास इस मामले में उपलब्ध कराने के लिए और कोई सबूत नहीं है। सिंह का कई महीनों से लापता हैं, जिस पर अनिल देशमुख सवाल भी खड़े कर चुके हैं।

अनिल देशमुख, जिनकी ईडी हिरासत शनिवार को समाप्त हो रही है, को विशेष अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा।

इस बीच बड़ी संख्या में अनिल देशमुख के समर्थकों ने काटोल विधानसभा क्षेत्र में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनकी रिहाई की मांग की।

महाराष्ट्र

जोगेश्वरी पॉस्को केस में बेल पर आया आरोपी फिर गिरफ्तार

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CRIME

मुंबई: मुंबई पॉस्को केस में शामिल एक भगोड़े आरोपी को जोगेश्वरी पुलिस ने 6 साल बाद फिर गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई के जोगेश्वरी में, आरोपी पंकज पांचाल, 27, को 2019 में पॉस्को चाइल्ड अब्यूज़ और एक्सप्लॉइटेशन केस में गिरफ्तार किया गया था और वह बेल पर था, लेकिन कोर्ट की कार्रवाई से गैरहाज़िर था और पिछले 6 सालों से अपनी पहचान छिपा रहा था। पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी SRA बिल्डिंग के पास आया है, जिस पर पुलिस ने जाल बिछाया और आरोपी को जोगेश्वरी से गिरफ्तार करने में कामयाब रही। कोर्ट ने उसके खिलाफ नॉन-बेलेबल वारंट भी जारी किया था, जिसके बाद पुलिस ने उसका पालन करते हुए उसे गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उसे रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। यह जानकारी मुंबई पुलिस ज़ोन 10 के DCP दत्ता नलावड़े ने दी है।

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महाराष्ट्र

मिलिंद गैंगस्टर प्रतीक शाह बदर पर MPDA के तहत कार्रवाई

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CRIME

मुंबई: मुंबई मिलिंद पुलिस ने शंकर धोत्रे के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसने यहां दुकानदारों, राहगीरों और रिक्शा चालकों को डरा-धमकाकर पैसे वसूले और आतंक मचाया, और उस पर MPDA यानी स्लम गुंडों का एक्ट लगाया है। यह कार्रवाई एडिशनल कमिश्नर महेश पाटिल के निर्देश पर की गई है। आरोपी इलाके में आतंक का अड्डा है। उसके खिलाफ पैसे वसूलने के लिए हिंसा के कुल 6 मामले दर्ज हैं। वह व्यापारियों और दुकानदारों को डरा-धमकाकर उनसे हर महीने पैसे वसूलता है। कोई भी उसके खिलाफ नहीं बोलता था। ऐसे में पुलिस ने शिकायतकर्ता को भरोसे में लेकर उसके खिलाफ कार्रवाई की। वह मिलिंद में आतंक का अड्डा है। MPDA के तहत कार्रवाई करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर मुंबई से दूसरे शहरों में भेज दिया गया है। मुंबई पुलिस ने अब ऐसे गुंडों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है ताकि पुलिस के प्रति जनता का भरोसा फिर से कायम हो सके। गुंडों के दिल में पुलिस का डर बना रहे।

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महाराष्ट्र

नागपाड़ा पुनर्विकास विवाद: MHADA डेवलपर को ब्लैकलिस्ट करेगी, आपराधिक मामला भी दर्ज होगा

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मुंबई: वर्षों से लंबित पड़े पुनर्विकास और किरायेदारों की लगातार उपेक्षा के बाद महाराष्ट्र सरकार ने नागपाड़ा स्थित तीन जर्जर इमारतों—ताऊंबावाला बिल्डिंग, देओजी दारसी बिल्डिंग और जोहरा मेंशन—का अनिवार्य अधिग्रहण मंज़ूर कर दिया है। इसके साथ ही सरकार ने लापरवाह डेवलपर को ब्लैकलिस्ट करने और उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है।

यह निर्णय 28 नवंबर 2025 को जारी सरकारी संकल्प (जी.आर.) के माध्यम से लिया गया है, जो MHADA अधिनियम, 1976 में किए गए संशोधनों और बॉम्बे हाई कोर्ट के हालिया निर्देशों के आधार पर जारी हुआ।

छौती पीर खान स्ट्रीट पर स्थित ये इमारतें सी.एस. नंबर 1458, 1459 और 1460 के अंतर्गत आती हैं। इनके साथ कई अन्य संरचनाएँ भी पुनर्विकास योजना में शामिल थीं, जिनमें बिल्डिंग नंबर 13–13A, 13B, 15, 17, 19, 21–23, 31–33 और 35–37 शामिल हैं।

डेवलपर ने प्रस्तावित ग्राउंड + 20 मंज़िला टॉवर का ढांचा तो तैयार कर लिया था, लेकिन लगभग दस वर्षों से पुनर्विकास कार्य अधर में लटका हुआ है। मुख्य कारण रहे—

  • किरायेदारों को स्थायी रूप से पुनर्वासित न करना
  • पिछले तीन वर्षों से ट्रांज़िट किराया न देना
  • आंतरिक निर्माण कार्यों की बेहद धीमी रफ्तार
  • किरायेदारों और निवासियों की बढ़ती शिकायतें

इसी स्थिति से परेशान होकर प्रभावित किरायेदारों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की। 1 अक्टूबर 2025 को हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को MHADA अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया था।

हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद MHADA ने भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव सरकार को भेजा, जिसके बाद 1,532.63 वर्ग मीटर के भूखंड के अनिवार्य अधिग्रहण की मंज़ूरी दे दी गई है। अब MHADA इस परियोजना का कार्यभार संभालकर पुनर्विकास पूरा करेगी और प्रभावित परिवारों का पुनर्वास सुनिश्चित करेगी।

सरकार ने अधिग्रहण के साथ कुछ महत्वपूर्ण शर्तें लागू की हैं:

डेवलपर को निम्न संबंध में विस्तृत जानकारी देना अनिवार्य होगा—

  • तृतीय पक्ष अधिकार
  • बैंक/वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण
  • अन्य सभी प्रकार के दायित्व

इन दस्तावेज़ों की जांच के बाद ही अंतिम मंज़ूरी जारी की जाएगी।

सरकार ने निर्देशित किया है—

  • डेवलपर को तुरंत ब्लैकलिस्ट किया जाए
  • लापरवाही के लिए आपराधिक मामला दर्ज किया जाए
  • BMC सहित सभी संबंधित विभागों को इसकी जानकारी दी जाए ।
    MHADA और मुंबई बिल्डिंग रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड को 22 अगस्त 2023 के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी अतिरिक्त मंज़ूरियाँ प्राप्त करनी होंगी।

सरकार ने अधिकारियों को त्वरित कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई कर संपत्ति का कब्ज़ा लेने और पुनर्विकास आगे बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं।

मुंबई की जर्जर इमारतों का पुनर्विकास वर्षों से एक बड़ी चुनौती रहा है। सरकार का यह निर्णय MHADA अधिनियम में किए गए नए संशोधनों को मजबूत करता है, जिनके माध्यम से अब अधिकारी रुके हुए और असुरक्षित पुनर्विकास प्रोजेक्ट अपने नियंत्रण में लेकर समयबद्ध तरीके से पूरा कर सकते हैं।

अधिग्रहण की मंज़ूरी के साथ, अब MHADA जोहरा मेंशन, ताऊंबावाला बिल्डिंग और देओजी दारसी बिल्डिंग के पुराने निवासियों को पुन: बसाने और वर्षों से लंबित परियोजना को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ेगी।

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