महाराष्ट्र
अनिल देशमुख मामला : परम बीर सिंह के पास ‘और कोई सबूत नहीं’

मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह ने कहा है कि उनके पास राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को साझा करने के लिए और कोई सबूत नहीं है। पुलिस के पूर्व आयुक्त सिंह ने देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहे जांच आयोग के समक्ष हलफनामा दायर करके कहा है कि उनके पास इस मामले में साझा करने के लिए और कोई सबूत नहीं है।
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी सिंह ने एक पूर्व सुनवाई में न्यायमूर्ति के. यू. चांदीवाल आयोग के समक्ष 13 अक्टूबर को एक हलफनामा दाखिल कर कहा था कि उनके पास कोई और सबूत नहीं है।
यह खुलासा ऐसे समय पर सामने आया है, जब दो दिन पहले ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा देशमुख को गिरफ्तार किया गया था। सिंह के आरोपों के बाद सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने देशमुख से पूछताछ की और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वह अब 6 नवंबर तक एजेंसी की हिरासत में हैं।
आयोग के सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को मार्च में लिखे अपने मूल पत्र को छोड़कर सिंह ने तत्कालीन गृहमंत्री देशमुख के खिलाफ लगाए आरोपों से संबंधित कोई और सबूत साझा करने से इनकार कर दिया है। आरोप लगने के बाद देशमुख ने अप्रैल में मंत्री पद छोड़ दिया था।
देशमुख के वकील अनिकेत निकम ने कहा कि अब यह स्पष्ट हो गया है कि सिंह के पास पूर्व मंत्री के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और बिना सबूतों के ही उन्होंने आरोप लगाए थे।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के 72 वर्षीय वरिष्ठ नेता देशमुख ने लगातार सभी आरोपों को खारिज कर दिया है और सवाल किया है कि शिकायतकर्ता परम बीर सिंह कहां हैं, जिन्होंने उन पर झूठे आरोप लगाए और फिर गायब हो गए। देशमुख ने कहा है कि कुछ मीडिया रिपोर्टों में परम बीर के देश छोड़कर चले जाने का अंदेशा जताया गया है।
राकांपा नेता और विधायक शशिकांत शिंदे ने कहा कि आईपीएस अधिकारी सिंह ने अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया था कि देशमुख उनके झूठे आरोपों का शिकार हैं। उसके बाद आरोप लगाने वाला (सिंह) ही अब लापता हो गया है।
शिंदे ने मीडियाकर्मियों से कहा, सिंह ने केवल एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया था। यह अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया जा चुका है कि देशमुख निर्दोष हैं।
सिंह ने जांच आयोग द्वारा जारी कई समन की अनदेखी की और एक जमानती वारंट को भी दरकिनार कर दिया था।
इसके अलावा, सिंह को मुंबई और पुणे की एक अदालत द्वारा जारी किए गए दो गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पुलिस द्वारा दर्ज किए गए जबरन वसूली के कुछ मामलों में उनका नाम शामिल है।
सिंह के सीएम को लिखे पत्र के आधार पर सीबीआई और ईडी ने पिछले कुछ महीनों में देशमुख के मुंबई और नागपुर के घरों में कई बार छापे मारे और ईडी के सामने पेश होने के बाद उन्हें 1 नवंबर को गिरफ्तार किया गया। वह शनिवार तक ईडी की हिरासत में हैं।
सत्तारूढ़ महा विकास अघाड़ी ने देशमुख की गिरफ्तारी की निंदा की है और इसे विपक्ष शासित सरकारों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने और उन्हें अस्थिर करने की भारतीय जनता पार्टी की रणनीति करार दिया है।
महाराष्ट्र
मुंबई से आकर कई चोरियां करने वाला चोर गिरफ्तार

मुंबई: पुलिस ने मिलिंद पुलिस स्टेशन की सीमा में चोरी करने वाले एक चोर को गिरफ्तार करने का दावा किया है, जिसके खिलाफ मुंबई में चोरी और सेंधमारी के कई मामले दर्ज हैं। मुंबई जोन 7 के डीसीपी विजय कांत सागरे ने यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि आरोपी फ्लाइट से चोरी करने के इरादे से मुंबई आया था और उसने कई 5 घरों में सेंध लगाई थी।
उसके खिलाफ नेहरू नगर, मिलिंद, अलवे, नवी मुंबई में चोरी के मामले दर्ज हैं। दो किलो वजन के डेढ़ लाख चांदी के आभूषण कुल 15 लाख रुपये जब्त किये गये हैं. अपराधी राजेश के खिलाफ डोंबिवली, विष्णु नगर, विषाई, विठ्ठलवाड़ी, मानपारा, पैन पुलिस स्टेशनों में भी पीछा करने के मामले दर्ज हैं।
आरोपी ने बताया कि वह 13 मार्च 2025 को हवाई जहाज से वाराणसी से मुंबई आया और 15 दिनों में पांच घरों में लूटपाट की.
महाराष्ट्र
वक्फ संपत्तियों पर भूमि माफिया के खिलाफ संघर्ष : नया संशोधित बिल चुनौतियां बढ़ा रहा है

नई दिल्ली : वक्फ संपत्तियों की रक्षा करने और उनके लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने की लड़ाई पहले से ही भूमि माफिया, अतिक्रमणकारियों और अवैध समूहों के कारण कठिन थी। अब सरकार द्वारा पेश किया गया नया संशोधित बिल इस संघर्ष में एक और बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। एडवोकेट डॉ. सैयद एजाज अब्बास नक़वी ने इस कदम की कड़ी आलोचना की है और तुरंत सुधारों की मांग की है। उन्होंने कहा कि वक्फ का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाना था, लेकिन दुर्भाग्यवश यह उद्देश्य पूरी तरह असफल हो गया है। दूसरी ओर, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC), जो सिख समुदाय की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था है, दशकों से अपने समुदाय के कल्याण में सक्रिय रूप से लगी हुई है। इसके परिणामस्वरूप, सिख समाज में भिखारियों और मानव रिक्शा चालकों की संख्या लगभग समाप्त हो गई है।
वक्फ भूमि पर अवैध कब्जे और दुरुपयोग उजागर :
डॉ. नक़वी के अनुसार, वक्फ संपत्तियों को सबसे अधिक नुकसान स्वार्थी समूहों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमणों से हुआ है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि कई वक्फ संपत्तियां मूल रूप से सैयद परिवारों की दरगाहों के लिए दान की गई थीं, लेकिन उनका भारी दुरुपयोग किया गया। उन्होंने खुलासा किया कि एक प्रसिद्ध व्यक्ति ने मुंबई के ऑल्टामाउंट रोड पर स्थित एक एकड़ प्रमुख वक्फ भूमि को मात्र 16 लाख रुपये में बेच दिया, जो वक्फ के सिद्धांतों और कानूनों का खुला उल्लंघन है।
धारा 52 में सख्त संशोधन की मांग :
डॉ. नक़वी ने सरकार से वक्फ संपत्तियों को अवैध रूप से बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है। उन्होंने वक्फ अधिनियम की धारा 52 में तत्काल संशोधन कर मृत्युदंड या आजीवन कारावास जैसी कड़ी सजा का प्रावधान करने की मांग की है। यह मुद्दा उन लोगों के लिए एक बड़ा झटका है जो वक्फ संपत्तियों की रक्षा के लिए पहले से ही भ्रष्ट तत्वों और अवैध कब्जाधारियों से लड़ रहे हैं। यह देखना बाकी है कि क्या सरकार इन चिंताओं को गंभीरता से लेती है और वक्फ भूमि की सुरक्षा के लिए प्रभावी कानून लागू करती है।
महाराष्ट्र
मुंबई क्लीनअप मार्शल और स्वच्छ मुंबई अभियान समाप्त, नागरिकों से जुर्माना वसूली पर भी रोक, बीएमसी हेल्पलाइन नंबर जारी

मुंबई: मुंबई बीएमसी ने क्लीन-अप मार्शल नीति को खत्म कर दिया है, जिसके बाद अब शहर की सड़कों से क्लीन-अप मार्शल का नामोनिशान मिट गया है। महानगरपालिका ने क्लीन-अप मार्शल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है और स्वच्छ मुंबई मिशन को बंद कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी क्लीन-अप मार्शल नागरिकों को जुर्माना भरने या कोई अन्य दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए मजबूर नहीं कर सकेगा। क्लीन-अप मार्शल के खिलाफ शिकायत के बाद मुंबई बीएमसी ने आज से क्लीन-अप मार्शल की सेवा बंद करने और स्थगित करने का फैसला किया है।
मुंबई महानगरपालिका का ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग, कचरा और स्वच्छता विभाग के अंतर्गत, मुंबई में सार्वजनिक स्वच्छता की देखरेख करता है और ‘स्वच्छ मुंबई मिशन’ को 4 अप्रैल, 2025 से बंद कर दिया गया है। हालांकि, महानगरपालिका प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि अगर इसके बावजूद उन पर कोई जुर्माना लगाया गया है, तो वे इसकी शिकायत कर सकते हैं। क्लीनअप मार्शल के बारे में शिकायत मुंबई नगर निगम के डिवीजनल कंट्रोल रूम में 022-23855128 और 022-23877691 (एक्सटेंशन नंबर 549/500) पर की जा सकती है।
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