राजनीति
समाजवादी पार्टी की किसान यात्रा के चलते अखिलेश यादव घर में नजरबंद

देश में चल रहे किसान आंदोलन को देखते हुए समाजवादी पार्टी (सपा) भी सक्रिय हो गयी है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा हर जिले में किसानों के समर्थन में यात्रा आयोजित करने के आह्वान के बाद लखनऊ में सोमवार सुबह सपा कार्यालय से लेकर अखिलेश यादव के घर तक पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। विक्रमादित्य मार्ग पर उनके आवास में ही अखिलेश यादव को नजरबंद किया गया है। सरकार कोरोना संक्रमण का हवाला देकर उनको घर से बाहर नही निकलने दे रही है। कन्नौज में जिलाधिकारी ने अखिलेश यादव के किसान मार्च को मंजूरी नहीं दी।
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का सोमवार को दिन में 11 बजे कन्नौज से समाजवादी पार्टी किसान यात्रा को रवाना करने का कार्यक्रम था, लेकिन उनको लखनऊ में विक्रमादित्य मार्ग पर उनके आवास में ही नजरबंद किया गया है। अखिलेश यादव के आवास के साथ ही विक्रमादित्य मार्ग पर सपा कार्यालय को भी बैरिकेडिंग लगाकर सील कर दिया गया है। कन्नौज में सपाइयों को रोकने के लिए प्रशासन तैयार है।
लखनऊ में विक्रमादित्य मार्ग पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और किसी भी प्रदर्शन से निपटने की पूरी तैयारी की गई है। पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है।
अखिलेश यादव की गाड़ी के साथ ही सिक्योरिटी को भी बैरीकैडिंग के बाहर ही रोक दिया गया है। उनको भी अखिलेश यादव के घर में प्रवेश नहीं दिया गया है। गौतम पल्ली थाना की फोर्स के साथ ही लखनऊ के अन्य थाना क्षेत्र की फोर्स को अखिलेश यादव के आवास के पास तैनात किया गया है।
अखिलेश यादव से मिलने उनके आवास पर जा रहे रहे पार्टी के दो एमएलसी उदयवीर सिंह तथा राजपाल कश्यप को भी पुलिस ने सड़क पर ही रोक दिया। दोनों नेताओं ने अपना परिचय देने के साथ ही अपना आई कार्ड भी दिखाया, इसके बावजूद उन्हें रोका गया है। विधान परिषद सदस्य राजपाल कश्यप के साथ आशु मलिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राजपाल कश्यप ने कहा कि प्रदेश सरकार अखिलेश यादव से घबरा गई है।किसानों की आवाज उठाने पर अन्याय किया जा रहा है।
माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के किसी भी समय घर से बाहर निकल सकते हैं।
दरअसल, किसान आंदोलन की आग पूरे देश में फैल चुकी है। देश के 12 से ज्यादा सियासी दलों ने किसानों का समर्थन किया है जो कि दिल्ली में केंद्र द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के साथ सरकार की कई दौर की वार्ता बेनतीजा रही है जिस पर किसानों ने आठ दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है।
कन्नौज के जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने कहा कि अभी कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ है लिहाजा भीड़ जुटाने की अनुमति किसी भी स्थिति में नहीं दी जा सकती। सपा मुखिया को पत्र भेजकर इस पर अवगत करा दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि अगर फिर भी भीड़ जुटती है तो कार्रवाई की जाएगी।
महाराष्ट्र
भिवंडी रोड विस्तार परियोजना में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा, विधायक रईस शेख ने मनपा आयुक्त से मुलाकात के बाद धार्मिक स्थलों की सुरक्षा का आश्वासन दिया

RAIS SHAIKH
मुंबई: मुंबई समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक रईस शेख ने भिवंडी रोड विस्तार परियोजना में मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा और समाज मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों की सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने भिवंडी और कल्याण रोड विस्तार परियोजना के पीड़ितों के पुनर्वास और मुआवजे की भी मांग की है। रईस शेख पर बिल्डर लॉबी को फायदा पहुंचाने के लिए डीपी प्लान का समर्थन करने का आरोप लगाया जा रहा था, जिसके बाद रईस शेख ने आज भिवंडी निजामपुर के नगर आयुक्त से मुलाकात की और स्पष्ट किया कि सड़क और डीपी प्लान और नीति विधायक द्वारा तैयार नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि सड़क विस्तार और डीपी प्लान में बदलाव किया जाना चाहिए और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए, जिस पर भिवंडी निजामपुर के नगर आयुक्त ने रईस शेख को आश्वासन दिया कि धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बरकरार रखी जाएगी। यदि यह सर्वेक्षण में बाधा है, तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ परियोजना में आवश्यक बदलाव किए जाने चाहिए
महाराष्ट्र
खान भी बन सकते हैं मुंबई के मेयर, बस मुंबई के नागरिक हों… बीजेपी नेता अमित साटम की आलोचना, हर बात को धार्मिक रंग देने की कोशिश पर भड़के रईस शेख

RAIS SHAIKH
मुंबई: अगर मुंबई के नागरिक हैं और मुंबईकरों से प्यार करते हैं, तो मुंबई का कोई भी व्यक्ति, डिसूजा, खान, खानोलकर, मेयर बन सकता है। मुंबई में भाजपा हर चीज़ को धार्मिक चश्मे से देखती है और यह पूरी तरह से गलत है। मुंबई समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने बुधवार को भाजपा के मुंबई अध्यक्ष विधायक अमित साटम के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए यह बात कही। मंगलवार को वर्ली में भाजपा की जीत को विधायक अमित साटम ने संकल्प रैली में चुनौती दी थी, ‘अगर शिवसेना (यूबीटी) मुंबई नगर निगम में सत्ता में आती है, तो ‘खान’ मुंबई के मेयर बनेंगे। लेकिन भाजपा ऐसा नहीं होने देगी। मुंबई का रंग बदलने की किसी भी कोशिश को नाकाम कर दिया जाएगा।
इस पर संज्ञान लेते हुए विधायक रईस शेख ने कहा, “कोई भी मुंबई का मेयर बन सकता है, चाहे वह बोहरी, पारसी, ईसाई, मराठी, मुस्लिम हो, मुंबई शहर भाजपा की निजी जागीर नहीं है, अगर मुंबईकर अपनी आस्था व्यक्त करते हैं, तो किसी भी जाति या धर्म का मुंबईकर इस शहर का मेयर बन सकता है। विधायक शेख ने आगे कहा कि राज्य में डबल इंजन की सरकार समाप्त हो गई है। भाजपा के पास मुंबई के विकास के लिए कोई समस्या नहीं बची है। इसलिए, भाजपा नेता ऐसी समस्याएं और समस्याएं पैदा करते हैं जो चुनाव अवधि के दौरान धार्मिक विभाजन को बढ़ाती हैं। भाजपा मुंबई के विकास को महत्वपूर्ण नहीं मानती है। इसलिए, इस शहर को असुरक्षित बनाया जा रहा है। हमारे पूर्वजों का खून भी इस देश की मिट्टी में है। आप राजनीतिक नेताओं के धर्म में क्या देखते हैं? विकास में नेता के योगदान और काम को देखें, रईस शेख ने भाजपा अध्यक्ष की कड़ी आलोचना की और ये लक्षित आलोचना की। बनाया।
राष्ट्रीय समाचार
2008 मालेगांव विस्फोट मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने पीड़ितों के अधूरे विवरण के कारण बरी किए जाने के खिलाफ अपील पर सुनवाई स्थगित की

COURT
मुंबई: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने बुधवार को 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में सात आरोपियों को बरी करने के खिलाफ अपील पर सुनवाई स्थगित कर दी, जिसमें पीड़ितों के अपीलकर्ता परिवार के सदस्यों के बारे में अधूरी जानकारी प्रस्तुत की गई थी।
इस मामले में बरी किये गये सात आरोपियों में पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित भी शामिल हैं।
इससे पहले, मंगलवार को उच्च न्यायालय ने कहा कि विस्फोट मामले में बरी किये जाने के खिलाफ अपील दायर करना “सभी के लिए खुला रास्ता नहीं है” और यह भी पूछा कि क्या पीड़ितों के परिवार के सदस्यों से मुकदमे में गवाह के रूप में पूछताछ की गई थी।
बुधवार को अपीलकर्ताओं के वकील ने विवरण का एक चार्ट प्रस्तुत किया, लेकिन मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की पीठ ने कहा कि यह अधूरा है।
परिवार के सदस्यों के वकील ने पीठ को बताया कि प्रथम अपीलकर्ता निसार अहमद, जिनके बेटे की विस्फोट में मृत्यु हो गई थी, मुकदमे में गवाह नहीं थे।
उन्होंने बताया कि हालांकि, विशेष अदालत ने अहमद को मुकदमे के दौरान हस्तक्षेप करने और अभियोजन पक्ष की सहायता करने की अनुमति दी थी।
वकील ने कहा कि छह अपीलकर्ताओं में से केवल दो से ही अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में पूछताछ की गई।
उच्च न्यायालय ने कहा कि चार्ट में ऐसा उल्लेख नहीं है।
अदालत ने कहा, “चार्ट भ्रामक है। आपको इसे ठीक से सत्यापित करने की आवश्यकता है। इन व्यक्तियों की जांच की गई थी या नहीं, यही सवाल है। चार्ट अधूरा है।” और सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी।
उच्च न्यायालय विस्फोट में जान गंवाने वाले छह लोगों के परिजनों द्वारा बरी किये जाने के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रहा था।
29 सितम्बर 2008 को, महाराष्ट्र के नासिक जिले में मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर दूर स्थित मालेगांव शहर में एक मस्जिद के पास मोटरसाइकिल पर बंधे विस्फोटक उपकरण में विस्फोट हो गया, जिसमें छह लोगों की मौत हो गई और 101 अन्य घायल हो गए।
अपील में विशेष अदालत के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें मामले में पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित सात आरोपियों को बरी कर दिया गया था।
मंगलवार को उच्च न्यायालय की पीठ ने जानना चाहा कि क्या परिवार के सदस्यों से मुकदमे में गवाह के रूप में पूछताछ की गई थी।
पिछले हफ़्ते दायर अपील में दावा किया गया था कि दोषपूर्ण जाँच या जाँच में कुछ खामियाँ अभियुक्तों को बरी करने का आधार नहीं हो सकतीं। इसमें यह भी तर्क दिया गया था कि (विस्फोट की) साज़िश गुप्त रूप से रची गई थी, इसलिए इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हो सकता।
याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि विशेष एनआईए अदालत द्वारा 31 जुलाई को पारित आदेश, जिसमें सात आरोपियों को बरी किया गया था, गलत और कानून की दृष्टि से खराब था और इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए।
अपील में कहा गया है कि निचली अदालत के न्यायाधीश को आपराधिक मुकदमे में “डाकिया या मूकदर्शक” की भूमिका नहीं निभानी चाहिए। अपील में आगे कहा गया है कि जब अभियोजन पक्ष तथ्य उजागर करने में विफल रहता है, तो निचली अदालत प्रश्न पूछ सकती है और/या गवाहों को तलब कर सकती है।
अपील में कहा गया, “दुर्भाग्यवश, ट्रायल कोर्ट ने मात्र एक डाकघर की तरह काम किया है और अभियुक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए अपर्याप्त अभियोजन की अनुमति दी है।”
इसमें मीडिया द्वारा मामले की जांच और सुनवाई के तरीके पर भी चिंता जताई गई तथा आरोपियों को दोषी ठहराने की मांग की गई।
अपील में कहा गया है कि राज्य के आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने सात लोगों को गिरफ्तार करके एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया और तब से अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी वाले क्षेत्रों में कोई विस्फोट नहीं हुआ है।
इसमें दावा किया गया कि एनआईए ने मामला अपने हाथ में लेने के बाद आरोपियों के खिलाफ आरोपों को कमजोर कर दिया।
विशेष अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि मात्र संदेह वास्तविक सबूत का स्थान नहीं ले सकता तथा दोषसिद्धि के लिए कोई ठोस या विश्वसनीय सबूत नहीं है।
एनआईए अदालत की अध्यक्षता कर रहे विशेष न्यायाधीश ए.के. लाहोटी ने कहा था कि आरोपियों के खिलाफ कोई भी “विश्वसनीय और ठोस सबूत” नहीं है, जो मामले को संदेह से परे साबित कर सके।
अभियोजन पक्ष का कहना था कि यह विस्फोट दक्षिणपंथी उग्रवादियों द्वारा सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील मालेगांव शहर में मुस्लिम समुदाय को आतंकित करने के इरादे से किया गया था।
एनआईए अदालत ने अपने फैसले में अभियोजन पक्ष के मामले और की गई जांच में कई खामियों को चिन्हित किया था तथा कहा था कि आरोपी व्यक्ति संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं।
ठाकुर और पुरोहित के अलावा आरोपियों में मेजर रमेश उपाध्याय (सेवानिवृत्त), अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी शामिल थे।
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