अपराध
एआईएमआईएम कार्यकर्ता व उसके 2 बेटों पर दुष्कर्म का आरोप, पुलिस से रिपोर्ट तलब

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस और अन्य को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के एक कार्यकर्ता और उसके दो बेटों पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति नितिन जामदार और न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की खंडपीठ ने मंगलवार को वकील नवीन चोमल द्वारा दायर एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर निर्देश जारी किया। याचिका में दावा किया गया है कि पश्चिम बंगाल की रहने वाली एक नाबालिग लड़की का तीनों द्वारा बार-बार यौन उत्पीड़न किया गया था।
चोमल ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई अब 21 अक्टूबर को होगी।
चोमल ने अपनी याचिका में कहा कि पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले की रहने वाली लड़की ने कथित तौर पर यौन शोषण के लिए अपने बेटों रमजान और शमशुल्लाह के अलावा एआईएमआईएम कार्यकर्ता जैनुद्दीन चौधरी का नाम लिया है।
आईएएनएस द्वारा बार-बार प्रयास किए जाने के बावजूद सांसद सैयद इम्तियाज जलील और विधायक वारिस पठान सहित राज्य एआईएमआईएम के नेता और आरोपी के वकील इस मामले में टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं हुए।
लोक अभियोजक अरुणा कामथ ने कहा कि लड़की, जो अदालत में मौजूद थी, एक आरोपी की पत्नी थी और उसका बयान मुंबई पुलिस ने दर्ज कर लिया है।
चोमल की याचिका के अनुसार, पीड़िता 17 साल की है और मॉडल-अभिनेत्री बनने के सपने को साकार करने के लिए मुंबई आई थी, लेकिन कथित तौर पर पिता-पुत्रों ने उसे फंसाया और मॉडलिंग-फिल्म असाइनमेंट देने के नाम पर उसका यौन शोषण किया।
आरोपी के वकील रिजवान मर्चेट ने आरोपों का विरोध किया और यह साबित करने के लिए पीड़िता का आधार कार्ड पेश किया कि वह 19 साल की है। उन्होंने कहा कि लड़की ने एक प्रतिवादी से शादी की थी। मर्चेट ने चोमल के याचिका दायर करने के अधिकार पर भी सवाल उठाया और कहा कि उनका लड़की से कोई संबंध नहीं है।
चोमल ने मामले की जांच एक महिला पुलिस अधिकारी से कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि पीड़िता नई दिल्ली की पूजा सिंह के संपर्क में आई और ग्लैमर उद्योग में अपना करियर बनाने के लिए देशव्यापी तालाबंदी लागू होने से ठीक पहले फरवरी 2020 में मुंबई पहुंची।
पूजा सिंह ने जैनुद्दीन चौधरी की मदद से एक पीजी आवास की व्यवस्था की। चौधरी ने मॉडलिंग-अभिनय करियर बनाने में लड़की की मदद करने का वादा किया और मनोरंजन की दुनिया में उच्च संपर्क होने का दावा किया।
चोमल ने कहा कि पीड़िता और एक अन्य लड़की 18 सितंबर को उनके कार्यालय आई और 20 महीने तक शारीरिक प्रताड़ना, यौन उत्पीड़न का वीडियो टेप बनाए जाने, शादी के फर्जी दस्तावेज बनाने, जबरन गर्भपात और यहां तक कि तीन तलाक का आरोप लगाते हुए आपबीती सुनाई।
पीड़िता ने दावा किया कि आरोपी उसे अलग-अलग स्थानों पर ले गया। हालांकि शमसुल्लाह ने उससे शादी कर ली, उसके परिवार ने उसके साथ मारपीट की और उसे एक वेश्या की पहचान दी। शमसुल्लाह पहले से ही कई शादियां कर चुका था। उसने लड़की को 16 सप्ताह के गर्भपात के लिए कुछ दवाएं दीं। आरोपी तिकड़ी ने उसे जान से मारने और ठिकाने लगाने की धमकी भी दी।
चोमल ने कहा कि कई मौकों पर लड़की ने साकीनाका पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया।
उन्होंने कहा कि उनसे मिलने के बाद से लड़की लापता है, उसकी जान को खतरा हो सकता है। उसका पता लगाने के लिए उन्होंने तत्काल पुलिस कार्रवाई की मांग की।
अपराध
मुंबई : नौकरी के नाम पर करोड़ों की ठगी, फर्जी आईएएस अधिकारी गिरफ्तार

मुंबई, 11 अक्टूबर: मुंबई की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया। पुलिस ने खुद को आईएएस अधिकारी बताने वाले एक ठग को गिरफ्तार किया है, जो अब तक 36 नौकरी के इच्छुक युवाओं से कुल 2.88 करोड़ रुपए की ठगी कर चुका है।
आरोपी की पहचान सोलापुर जिले के बार्शी निवासी 35 वर्षीय नीलेश राठौड़ के रूप में हुई है। वह खुद को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (एसएससी) में उप सचिव बताकर लोगों को सरकारी नौकरी का झांसा देता था। मुंबई पुलिस की जांच में सामने आया है कि उसने आयकर विभाग में इंस्पेक्टर और सहायक जैसे पदों के लिए फर्जी भर्तियों का झांसा देकर लाखों रुपए वसूले।
सहार पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 318, 319, 336, 338 और 340 के तहत केस दर्ज किया गया है।
यह मामला तब सामने आया जब नवी मुंबई निवासी संतोष खरपुड़े ने शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने बताया कि आरोपी ने उनसे और अन्य कई उम्मीदवारों से बड़ी रकम वसूली। सहायक पद के लिए 4 लाख और निरीक्षक पद के लिए 6 लाख रुपए की मांग की गई थी।
नीलेश राठौड़ ने मई 2023 में अंधेरी ईस्ट के एक होटल में इंटरव्यू का नाटक रचा और हर उम्मीदवार से करीब 10 लाख रुपए वसूल लिए। आरोपी ने फर्जी नियुक्ति पत्र भी दिए, सरकारी अस्पतालों में फर्जी मेडिकल जांच कराई और पुलिस वेरिफिकेशन के जाली दस्तावेज भी उपलब्ध कराए ताकि पूरी प्रक्रिया असली लगे।
कुछ महीनों तक जब पीड़ितों को नियुक्ति पत्र नहीं मिला, तो उन्होंने खुद आयकर विभाग से संपर्क किया और उन्हें पता चला कि ऐसी कोई भर्ती प्रक्रिया चल ही नहीं रही है।
जब पीड़ितों ने राठौड़ से जवाब मांगा, तो उसने शुरुआत में पैसे लौटाने का वादा किया, लेकिन बाद में कॉल और मैसेज का जवाब देना बंद कर दिया। इसके बाद सहार पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ और ईओडब्ल्यू ने जांच शुरू की।
जांच में यह भी सामने आया है कि राठौड़ ने कई फर्जी दस्तावेज तैयार किए और यह तक दावा किया कि वह दिल्ली में अपने संपर्कों के जरिए भारतीय सेना में भी नौकरी दिलवा सकता है।
मुंबई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है और मामले की गहराई से जांच जारी है। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या आरोपी के साथ और लोग भी इस ठगी में शामिल थे।
अपराध
मुंबई अपराध: कुर्ला में एचडीआईएल कंपाउंड स्थित एसआरए बिल्डिंग में 32 वर्षीय बीएमसी कर्मचारी मृत मिला; पुलिस ने जांच शुरू की

मुंबई: पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) का एक 32 वर्षीय कर्मचारी गुरुवार दोपहर कुर्ला (पश्चिम) स्थित एचडीआईएल कंपाउंड स्थित स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी (एसआरए) परियोजना की बिल्डिंग नंबर 9 में मृत पाया गया। घटना की सूचना वीबी नगर पुलिस स्टेशन को शाम करीब 4:30 बजे मिली।
पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान घाटकोपर क्षेत्र निवासी राजेश परमार के रूप में हुई है, जो बीएमसी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (एसडब्ल्यूएम) विभाग, एफ नॉर्थ वार्ड में काम करता था।
शव को पोस्टमॉर्टम के लिए राजावाड़ी अस्पताल भेज दिया गया है। मौत का सही कारण अभी अज्ञात है और आगे की जाँच जारी है।
अपराध
मुंबई क्राइम ब्रांच ने हाई-प्रोफाइल अपहरण और जबरन वसूली मामले में 1,900 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया

मुंबई: मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक हाई-प्रोफाइल अपहरण और जबरन वसूली मामले में 14 गिरफ्तार और 5 वांछित आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत 1,900 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया है। विशेष मकोका अदालत में पेश किए गए आरोपपत्र में 45 गवाहों के बयान शामिल हैं।
जाँच के अनुसार, शिकायतकर्ता शब्बीर हुसैन मुबारक सिद्दीकी (45) ने आरोप लगाया कि उसके दोस्त साजिद इलेक्ट्रिकवाला ने 31 मार्च, 2025 को सरवर खान से एक अवैध एमडी (मेफेड्रोन) दवा निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए ₹50 लाख लिए थे। जब साजिद ने दवाइयाँ नहीं दीं और पैसे वापस नहीं किए, तो सरवर खान ने यूनुस थाईचारपिल और अन्य साथियों के साथ मिलकर 12 जून, 2025 को अंधेरी (पश्चिम) स्थित होटल अलीबाबा से सिद्दीकी और साजिद का अपहरण कर लिया। दोनों को नेरल के एक कमरे में ले जाया गया, जहाँ उनके साथ मारपीट की गई और उन्हें बंधक बना लिया गया।
14 जून, 2025 को सुबह लगभग 2:30 बजे, सिद्दीकी पीछे की खिड़की से भागने में कामयाब रहा, लेकिन साजिद बंदी बना रहा। अपने दोस्त की जान को खतरा होने पर, सिद्दीकी ने ओशिवारा पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 111, 115(2), 127, 140(1), 140(2), 189(2) और 190 के तहत मामला दर्ज किया गया।
बाद में, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर, मामला अपराध शाखा के जबरन वसूली निरोधक प्रकोष्ठ (यूनिट 3) को स्थानांतरित कर दिया गया, जहाँ इसे पुनः पंजीकृत किया गया। जाँच के दौरान, पुलिस ने 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया और गिरोह के सरगना के रूप में मोहम्मद तौसीफ उर्फ तौसीफ मचांडी की पहचान की। साक्ष्यों से पता चला कि आरोपियों ने जबरन वसूली और मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल एक संगठित अपराध गिरोह बनाया था।
आरोपियों के खिलाफ मकोका अधिनियम, 1999 की धारा 3(1)(ii), 3(2) और 3(4) के तहत आरोप लगाए गए। 9 अक्टूबर को दायर आरोपपत्र में बीएनएस 2023 की धारा 111, 115(2), 127, 140(1), 140(2), 189(2), 189(4), 190, 305(5), 61(2) के साथ-साथ आर्म्स एक्ट की धारा 3(25), मुंबई पुलिस अधिनियम की धारा 37(1)(ए), 135, मकोका अधिनियम की धारा 3(1)(ii), 3(2), 3(4) और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 27ए के तहत आरोप शामिल हैं।
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