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Tuesday,28-October-2025
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अपराध

मानखुर्द में 64 वर्षीय महिला से बलात्कार, मारपीट और नग्न अवस्था में सड़क पर फेंक दिया गया; आरोपी गिरफ्तार

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मुंबई: शहर के पूर्वी उपनगर मानखुर्द के महाराष्ट्र नगर इलाके में मंगलवार सुबह एक 64 वर्षीय महिला नग्न, बेहोश पाई गई और उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। माहुल गांव की रहने वाली पीड़िता सोमवार रात अपने घर जा रही थी, तभी 38 वर्षीय उमेश ढोक नाम का आरोपी उससे मिला। वह एक ऑटोरिक्शा के अंदर था और उसने उसे उसके घर के पास भी छोड़ने की पेशकश की। पुलिस ने कहा, वे पास-पास रहते थे और एक-दूसरे को जानते थे, इसलिए वह इसके लिए राजी हो गई। हालाँकि, जैसे ही उनका ऑटो उसके घर पहुँचा, वह ऑटो से उतर गया और उसे भी उतरने के लिए कहा। कथित तौर पर वह उसे कोई बहाना बनाकर अपने घर ले गया और घर में घुसते ही उसने उसे फंसा लिया।

पुलिस को दिए बयान में पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसके साथ कई बार रेप किया. जब उसने मना करने की कोशिश की तो उसने उसे मारना-पीटना और गाली-गलौज करना शुरू कर दिया। उसने यह भी कहा कि उस आदमी ने उसके निजी अंगों पर बांस की छड़ी से वार किया था। मंगलवार शाम करीब पांच बजे आरोपियों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। रात की पाली में काम करके लौट रहे कुछ राहगीरों ने पीड़ित महिला को बिना कपड़ों के असहाय अवस्था में पड़ा हुआ देखा। एक अनजान महिला तुरंत अपने घर पहुंची और एक गाउन ले आई जिसे उसने पीड़िता को दे दिया। उन्होंने पुलिस को सूचित किया और पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंचीं। महिला को गंभीर देखभाल के तहत राजावाड़ी अस्पताल ले जाया गया। जैसे ही वह होश में आई, पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया और उसके बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि हमले के कारण महिला का चेहरा बुरी हालत में था.

पुलिस ने कहा कि पीड़िता द्वारा दिए गए विवरण के आधार पर, स्थानीय लोगों की मदद से आरोपी का पता लगाने और उसे पकड़ने के लिए एक टीम भेजी गई, पुलिस ने कहा कि ढोक ने तुरंत अपराध कबूल कर लिया, फिर भी मकसद स्पष्ट नहीं है। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि ढोक का अपराध का पुराना रिकॉर्ड रहा है. 2017 में, ढोक को मानखुर्द पुलिस ने एक नाबालिग लड़की से कथित तौर पर मारपीट और यौन उत्पीड़न करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उन पर धारा 354 (एक महिला के खिलाफ हमला या आपराधिक बल), 354 (ए) (यौन उत्पीड़न), 354 (बी) (महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का उपयोग), 506 (2) के तहत आरोप लगाया गया और दोषी ठहराया गया। (मौत की धमकी), भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न की धाराएं।

मामले में, ढोक पर धारा 376 (बलात्कार), 376 (2) (एन) (एक ही महिला से बार-बार बलात्कार), 325 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 504 (के तहत आरोप लगाए गए हैं। भारतीय दंड संहिता की शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान)। पुलिस ने कहा, इस बिंदु पर, यह स्पष्ट नहीं है कि ढोक को किसी और के साथ टैग किया गया था या नहीं। हालाँकि, घटनाओं की शृंखला और अपराध के पीछे के मकसद के बारे में जानने के लिए उससे आगे पूछताछ की जाएगी। इस बीच, पीड़िता, एक विधवा, मानखुर्द के एक स्थानीय बाजार में मछली बेचती थी और अपनी बेटी के साथ चेंबूर के माहुल गांव के एक अपार्टमेंट में रहती थी।

अपराध

मुंबई क्राइम: आरे पुलिस ने 12 घंटे के अंदर 47.65 लाख रुपये की चोरी का मामला सुलझाया; पिता-पुत्र गिरफ्तार

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मुंबई: गोरेगांव पूर्व की आरे कॉलोनी स्थित रॉयल पाम्स एस्टेट के एक बंगले में हुई चोरी की वारदात को महज 12 घंटे में सुलझा लिया गया। इस मामले में, आरे पुलिस ने पिता-पुत्र की जोड़ी को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 47.65 लाख रुपये मूल्य के चोरी हुए सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों के साथ-साथ पीतल की मूर्तियाँ भी बरामद की हैं।

पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता, 59 वर्षीय गंगाराजम गंगाराम वुतनुरी ने बंगला नंबर 31, रॉयल पाम्स एस्टेट, आरे कॉलोनी, गोरेगांव पूर्व में चोरी की सूचना दी। पिछले हफ़्ते, अज्ञात लोगों ने कथित तौर पर बंगले के हॉल की खिड़की का शीशा तोड़ दिया, परिसर में घुस गए और 47.65 लाख रुपये मूल्य के सोने, चांदी और हीरे के गहने, पुराने बर्तन और पीतल की मूर्तियाँ चुरा लीं।

वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रवींद्र पाटिल के मार्गदर्शन में त्वरित जाँच शुरू की गई। अपराध जाँच अधिकारी पीएसआई सचिन पंचाल ने घटनास्थल का दौरा किया और इलाके में लगे 35 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जाँच की। फुटेज में बंगले के पास दो संदिग्ध व्यक्ति घूमते हुए दिखाई दिए।

तकनीकी विश्लेषण और खुफिया जानकारी के आधार पर, संदिग्धों, 38 वर्षीय नियामतुल्लाह अयूब खान उर्फ ​​जूली और उसके 19 वर्षीय बेटे शाहिद नियामतुल्लाह खान का पता लगाकर 12 घंटे के भीतर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास से चोरी के सभी गहने और अन्य कीमती सामान बरामद कर लिया गया।

यह अभियान आरे पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रवींद्र पाटिल की देखरेख में पुलिस निरीक्षक (अपराध) मंगेश अंधारे की टीम द्वारा चलाया गया।

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अपराध

मुंबई: पुलिस ने सेवरी नाका आभूषण चोरी मामले का पर्दाफाश किया; सुरक्षा गार्ड समेत 4 गिरफ्तार, मास्टरमाइंड अभी भी फरार

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मुंबई: रफी अहमद किदवई (आरएके) मार्ग पुलिस ने 21 अक्टूबर की रात को मुंबई के सेवरी नाका स्थित बुसा औद्योगिक एस्टेट में हुई सनसनीखेज आभूषण चोरी के मामले को सफलतापूर्वक सुलझा लिया है। एक चौंकाने वाले मोड़ में, पुलिस ने अपराध की साजिश रचने के आरोप में आभूषण निर्माण इकाई के सुरक्षा गार्ड सहित तीन अन्य को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार, आरोपियों की पहचान रोहित कुमार महेन्द्र कुमार शर्मा (20), शिकायतकर्ता और फैक्ट्री के सुरक्षा गार्ड, मनीष राठौड़ (24), भगवान पारस्कर उर्फ ​​मामा (60) और मंगल कश्यप (20) के रूप में हुई है। कथित मास्टरमाइंड इरफान शेख फिलहाल फरार है और उसकी तलाश शुरू कर दी गई है।

प्राथमिकी के अनुसार, मूल रूप से कानपुर, उत्तर प्रदेश निवासी शिकायतकर्ता रोहित कुमार शर्मा, बुसा औद्योगिक क्षेत्र में स्वर्ण व्यापारी प्रदीप दिनेश शर्मा की एक आभूषण कार्यशाला में सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत थे। 21 अक्टूबर की शाम, दिवाली लक्ष्मी पूजा के बाद, कारखाने के मालिक और उनके दोस्त लगभग 8:30 बजे चले गए। शर्मा के दो साथी कर्मचारी उन्हें ड्यूटी पर अकेला छोड़कर, रात का खाना खाने नीचे चले गए।

रात करीब 10:15 बजे, तीन अज्ञात लोग कथित तौर पर एक पार्सल देने के बहाने परिसर में घुस आए। उन्होंने शर्मा को धमकाया, उन पर चाकू से हमला किया और जबरन कार्यालय में घुस गए। पूजा सामग्री वाले एक दराज से, उन्होंने 48 लाख रुपये मूल्य के 400 ग्राम सोने के गहने चुरा लिए और मौके से फरार हो गए।

शर्मा, जिनके पैर में चोटें आईं थीं, ने दावा किया कि हमलावरों के भाग जाने के बाद उन्होंने शोर मचाया। आस-पास के कर्मचारियों ने उन्हें इलाज के लिए केईएम अस्पताल पहुँचाया। उनके बयान के आधार पर, पुलिस ने शुरुआत में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।

हालाँकि, जैसे-जैसे जाँच आगे बढ़ी, पुलिस को शर्मा के बयान में विसंगतियाँ मिलीं और गड़बड़ी का शक हुआ। तकनीकी और अन्य सबूतों के साथ विस्तृत पूछताछ से पता चला कि सुरक्षा गार्ड ने ही दूसरों के साथ मिलकर डकैती की साजिश रची थी।

पुलिस ने बाद में चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और अपराध से जुड़े अहम सबूत बरामद कर लिए। फरार मास्टरमाइंड इरफान शेख की तलाश जारी है। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि आगे की जाँच जारी है।

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अपराध

महिला विश्व कप : इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से छेड़छाड़, आरोपी गिरफ्तार

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इंदौर, 25 अक्टूबर : ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम इस समय इंदौर में है, जहां शनिवार को विश्व कप 2025 के 26वें मुकाबले में साउथ अफ्रीका से उसकी भिड़ंत होगी, लेकिन इस मुकाबले से ठीक पहले दो ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है।

घटना के वक्त ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर होटल रेडिसन ब्लू से पैदल कैफे की तरफ जा रही थीं। खिलाड़ियों का आरोप है कि इस बीच एक बाइक सवार युवक ने उनसे छेड़छाड़ की। महिला खिलाड़ियों ने तुरंत एसओएस का नोटिफिकेशन भेजा, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए।

सुरक्षा अधिकारी डेनी सिमंस की शिकायत पर एमआईजी पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज, होटल रिकॉर्ड और सुरक्षा कर्मियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।

सूचना मिलने पर, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने दोनों खिलाड़ियों से मुलाकात की, उनके बयान दर्ज किए और एमआईजी पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 74 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए आपराधिक बल का प्रयोग) और धारा 78 (पीछा करना) के तहत एफआईआर दर्ज की।

स्थानीय डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के रूप में कार्यरत आरोपी की बाइक जब्त कर ली गई है। मामले में आगे की जांच जारी है। आरोपी के खिलाफ पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं।

प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस घटना को दुखद और देश के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली बताते हुए कहा, “यह सिर्फ किसी महिला खिलाड़ी के साथ दुर्व्यवहार नहीं है, बल्कि इससे भारत की छवि खराब होती है। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी देश की प्रतिष्ठा से खेलने की कोशिश न करे।”

उन्होंने कहा, “मध्य प्रदेश सरकार इस मामले में शून्य सहनशीलता की नीति पर काम करती है। अगर जांच में कोई दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ उदाहरण प्रस्तुत करने जैसी सजा दी जानी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब देश की धरती पर विदेशी मेहमान खेलने आते हैं, तो उनके सम्मान और सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी हमारी होती है। भारत एक संस्कारी देश है, जहां ‘अतिथि देवो भवः’ की परंपरा रही है। ऐसी घटनाएं उस संस्कृति को आहत करती हैं।”

उल्लेखनीय है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम 6 में से पांच मुकाबले जीतकर इस वक्त प्वाइंट्स टेबल में शीर्ष पर है। इस टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 89 रन से मुकाबला जीता, जिसके बाद श्रीलंका के विरुद्ध मैच बारिश के कारण रद्द हो गया।

ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ 107 रन से जीत दर्ज करने के बाद भारत को 3 विकेट से मात दी। इसके बाद बांग्लादेश को 10 विकेट से रौंदकर ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 6 विकेट से मात दी है।

महिला विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल के लिए सभी चार टीमें तय हो चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया के अलावा, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और भारत ने अगले दौर के लिए टिकट हासिल कर लिया है।

पहला सेमीफाइनल मुकाबला 29 अक्टूबर को गुवाहाटी के बारसापरा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा वनडे मैच 30 अक्टूबर को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में आयोजित होगा।

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