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Friday,07-August-2026
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महाराष्ट्र धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2026: मुंबई में संवैधानिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों की चिंताओं पर अहम सेमिनार; जस्टिस अभय थप्से और कानूनी विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी।

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मुंबई: “भारत का संविधान हर नागरिक को अपने धर्म को मानने और फैलाने का पूरा अधिकार देता है, लेकिन सरकार की ‘कहने की एक बात और करने की दूसरी’ परंपरा बन गई है। ‘महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2026’ का नाम तो ‘धार्मिक आजादी’ है, लेकिन इसका असली मकसद धर्म पर सख्त पाबंदियां लगाना और माइनॉरिटीज को दबाना है। जब कानून की भाषा साफ नहीं होती, तो यह सुरक्षा के बजाय चिंता का कारण बन जाती है, और यह साफ न होना सामाजिक ताने-बाने और आपसी सहनशीलता को नुकसान पहुंचाता है।” ये विचार बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अभय थापसे ने अंधेरी वेस्ट के मेयर हॉल में ‘यूनाइटेड अगेंस्ट इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन’ (यूएआईडी) और ‘एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स’ (एपीसीआर) द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण सेमिनार को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। सेमिनार में अलग-अलग विचारधाराओं के 250 से ज़्यादा बुद्धिजीवियों, वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सेमिनार में बात करते हुए मशहूर वकील एडवोकेट लारा जेसानी ने बिल के नियमों पर डिटेल में रोशनी डाली और कहा कि देश में हेट क्राइम को सिस्टमैटिक तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है। इस कानून के नियम इतने साफ़ नहीं हैं कि ‘लालच’ की आड़ में पढ़ाई, शादी, चैरिटी, नौकरी और खासकर माइनॉरिटी स्कूलों के राहत कामों को क्रिमिनल बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत शादी के नाम पर या लालच देकर धर्म बदलने पर 10 साल तक की सज़ा और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, कोई भी तीसरा पक्ष या पुलिस अपनी मर्ज़ी से एफआईआर दर्ज कर सकता है, और सबसे खतरनाक बात यह है कि बेगुनाही साबित करने की ज़िम्मेदारी आरोपी पर डाल दी गई है, जो बिना दोषी साबित हुए नागरिकों को सालों तक जेलों में रखने की एक गंभीर संवैधानिक साज़िश है।

पुलिस रिफॉर्म्स वॉच की डॉल्फी डिसूज़ा ने बताया कि इस सेंसिटिव बिल का ड्राफ्ट सिर्फ़ 72 घंटों के अंदर, बिना किसी पब्लिक कंसल्टेशन के, चुपके से तैयार किया गया था, इसलिए मेजॉरिटी और माइनॉरिटी सभी को एक साथ आकर इस ‘फूट डालो और राज करो’ की पॉलिटिक्स के खिलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। जमात-ए-इस्लामी हिंद की सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर डॉ. सलीम खान ने कहा कि आस्था और भरोसा दिल का मामला है जिसे कानूनों से नहीं बदला जा सकता। उन्होंने मौलाना उमर गौतम और मौलाना कलीम सिद्दीकी का ज़िक्र करते हुए सरकार की जनविरोधी और गैर-लोकतांत्रिक नीतियों की कड़ी आलोचना की और इसे राजनीतिक नाकामी का सबूत बताया। इससे पहले, एपीसीआर महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी शाकिर शेख ने प्रोग्राम को डायरेक्ट करते हुए देश के हालात, बुलडोजर ऑपरेशन, मॉब लिंचिंग और यूसीसी का ज़िक्र किया और कहा कि यह ड्राफ्ट भी इसी चेन की एक कड़ी है। जाने-माने बुद्धिजीवी इरफान इंजीनियर ने साफ किया कि यह कानून सिर्फ मुस्लिम या ईसाई विरोधी ही नहीं, बल्कि पिछड़े वर्गों को दबाने वाला ‘हिंदू विरोधी’ कानून भी है, जिसे सेक्युलरिज्म को खत्म करने के लिए लाया गया है। सेमिनार के आखिर में जमात-ए-इस्लामी हिंद मुंबई के पीआर सेक्रेटरी सैयद शरीफ यूनुस ने सभी मेहमानों और पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया अदा किया।

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महाराष्ट्र सरकार ने 114 कट्टरपंथी प्रकाशनों पर लगाया प्रतिबंध, अधिसूचना जारी

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महाराष्ट्र सरकार ने आतंकवाद और कट्टरपंथी विचारधारा के प्रसार पर रोक लगाने के उद्देश्य से बड़ा कदम उठाया है। गृह विभाग ने एक असाधारण राजपत्र अधिसूचना जारी करते हुए आतंकवादी संगठनों से जुड़े 114 कट्टरपंथी प्रकाशनों, पत्रिकाओं और अन्य साहित्य के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाया है। साथ ही, सभी भौतिक व डिजिटल प्रतियों को सरकार के पक्ष में जब्त करने की घोषणा की गई है।

राजपत्र के अनुसार, एंटी टेररिज्म स्क्वॉड (एटीएस) की जांच, खुफिया एजेंसियों से प्राप्त सूचनाओं और साइबर निगरानी में यह सामने आया कि कुछ कट्टरपंथी साहित्य और डिजिटल सामग्री का प्रसार लगातार जारी है। सरकार का कहना है कि इस तरह की सामग्री हिंसक उग्रवाद का महिमामंडन करती है, युवाओं को कट्टरपंथ की ओर प्रेरित करती है, आतंकवादी संगठनों में भर्ती को बढ़ावा देती है और देश की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है।

अधिसूचना में कहा गया, “खुफिया जानकारी, साइबर निगरानी रिपोर्ट और मुंबई के एंटी-टेररिज्म स्क्वाड (एटीएस) की जांच से पता चला है कि आतंकवादी और गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल या उनका समर्थन करने वाले संगठनों से जुड़े कट्टरपंथी और चरमपंथी साहित्य, प्रकाशन और प्रचार सामग्री का लगातार प्रसार किया जा रहा है। ऐसी सामग्री पाई गई, जिसमें हिंसक चरमपंथ और जिहाद का महिमामंडन किया जा रहा था। कट्टरपंथ को बढ़ावा देना, वैचारिक रूप से प्रेरित करना, भर्ती में मदद करना और भारत की संप्रभुता व अखंडता के खिलाफ कार्यों के लिए उकसाना भी शामिल था।”

मुंबई के एंटी-टेररिज्म स्क्वाड के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने 17 मार्च के पत्र के माध्यम से राज्य सरकार को सूचित किया कि कुछ समाचार पत्रों, पुस्तकों, दस्तावेजों और अन्य सामग्रियों को जब्त करने की जरूरत है, क्योंकि वे भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ गतिविधियों से जुड़े हैं।

इसी आधार पर राज्य सरकार ने कदम उठाया और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 98(1) के तहत अधिसूचना जारी कर सूचीबद्ध सभी प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाया।

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मुंबई साइबर फ्रॉड केस: करोड़ों के फ्रॉड में गोवा वेला का एक गैंग शामिल, बैंक में जमा 50 करोड़ से ज़्यादा रुपए फ्रीज, 12 आरोपी गिरफ्तार

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मुंबई: मुंबई साइबर फ्रॉड केस में पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश करने का दावा किया है जो कई बैंक अकाउंट और सिम कार्ड एक्टिवेट करके साइबर फ्रॉड करता था। जानकारी के मुताबिक, आरोपियों को पायधोनी पुलिस स्टेशन में 2023 के फ्रॉड केस में सायरन फ्रॉड केस में गिरफ्तार किया गया था। इसी केस की प्रोग्रेस में, मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने गोवा कोलिंगोट पुलिस स्टेशन की सीमा में एक ऑपरेशन किया और गोवा राज्य में 12 आरोपियों को हिरासत में लिया। उनके पास से 15 लैपटॉप, 128 एटीएम, 85 मोबाइल, 76 सिम कार्ड, 22 चेकबुक, 77 पासबुक, 6 राउटर, 3 कीबोर्ड, 2 माउस जब्त किए गए। आरोपियों ने साइबर फ्रॉड करने के लिए रुद्र नाम के 100 पैनल और गेमिंग ऐप का इस्तेमाल किया। साइबर फ्रॉड का पैसा कैश और डिपॉजिट के नाम पर बैंक अकाउंट में जमा और निकाला जाता था और यह गैंग दुबई से तीन परसेंट कमीशन पर ऑपरेट करता था। आरोपियों के बैंक अकाउंट की डिटेल्स मिलने पर देशभर में साइबर वेबसाइट 1930 पर इस मामले में 83 शिकायतें दर्ज की गई हैं। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें 11 अगस्त तक पुलिस रिमांड पर रखने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती के निर्देश पर की गई। जॉइंट पुलिस कमिश्नर क्राइम अनिल कंभारे, डीसीपी राज तिलक रोशन ने जांच की है। आरोपी कई बैंक अकाउंट में पैसे जमा करके लोगों से ठगी करते थे। यह जानकारी आज यहां मुंबई क्राइम के डीसीपी राज तिलक रोशन ने दी। उन्होंने बताया कि पिछले 5 से 6 महीने में इस गैंग ने कई बैंक अकाउंट में साइबर फ्रॉड के जरिए 500 करोड़ ट्रांसफर किए हैं, जबकि उनके अकाउंट में 50 करोड़ से ज्यादा रकम मिली है, जिसे फ्रीज कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपियों के बारे में मुंबई में हुई जांच में पता चला है कि उनके अकाउंट गोवा में भी हैं और गैंग गोवा से ही ऑपरेट करता है। यह गैंग गोवा में बिज के पास एक विला से ऑपरेट करता था। यहां से 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

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मुंबई हाउसिंग सोसाइटियों को फुटपाथ से रैंप और अतिक्रमण तुरंत हटाने का आदेश, नहीं तो सख्त कार्रवाई होगी: अश्विनी भिड़े

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मुंबई में फुटपाथ लोगों को सुरक्षित और आसानी से चलने के लिए बनाए गए हैं। इसलिए, हाउसिंग सोसाइटियों या बिज़नेस मालिकों द्वारा फुटपाथ पर बिना इजाज़त के रैंप, कब्ज़ा, कमर्शियल स्ट्रक्चर या किसी भी तरह की रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन हाउसिंग सोसाइटियों और यूनिट मालिकों ने फुटपाथ पर रैंप या दूसरे कब्ज़े बनाए हैं, उन्हें एक महीने के अंदर अपने खर्चे पर उन्हें हटाना होगा। बीएमसी कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने साफ़ चेतावनी दी है कि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो नगर निगम संबंधित पार्टियों के खिलाफ़ सख्त कार्रवाई करेगा। मुंबई नगर निगम पूरे शहर में ‘पैदल यात्री पहले’ कैंपेन को असरदार तरीके से लागू कर रहा है ताकि फुटपाथों को बिना इजाज़त के फेरीवालों और कब्ज़ों से मुक्त किया जा सके, और यह पक्का किया जा सके कि वे रुकावटों से मुक्त रहें। इस कैंपेन के तहत, बीएमसी कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने आज (6 अगस्त, 2026) पश्चिमी उपनगरों के ‘के-वेस्ट’ और ‘पी-साउथ’ वार्ड के कई इलाकों का ऑन-साइट इंस्पेक्शन किया। इनमें स्वामी विवेकानंद मार्ग, राम गणेश गडकरी मार्ग, बंदो गौर मार्ग, गोरेगांव रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़क, शेठ श्री देवराज जी गुंडिचा चौक, गोरेगांव स्टेशन के पास टमाटर स्ट्रीट और दूधसागर मार्ग शामिल हैं। इस इंस्पेक्शन विज़िट के दौरान, कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने फुटपाथ से अतिक्रमण पूरी तरह हटाने और लोगों के चलने के लिए उन्हें आसान बनाने के निर्देश दिए। कमिश्नर भिड़े ने अतिक्रमण, रैंप, कमर्शियल स्ट्रक्चर और पैदल चलने वालों के रास्ते में रुकावट डालने वाली दूसरी रुकावटों का इंस्पेक्शन किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तुरंत एक्शन लेने का निर्देश दिया ताकि यह पक्का हो सके कि उपलब्ध फुटपाथ की जगह पूरी तरह से पब्लिक इस्तेमाल के लिए खोल दी जाए। ‘के-वेस्ट’ वार्ड में, ‘पेडेस्ट्रियन फर्स्ट’ कैंपेन के तहत, पहले फेज़ में 320 केएम फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने का मकसद है, ताकि उन्हें लोगों के लिए आसान बनाया जा सके। इसके अलावा, के-वेस्ट वार्ड की कुल 355 सड़कों में से 27 को इस पहल के लिए चुना गया है। इन सड़कों पर 37.7 केएम तक फैले फुटपाथों को अतिक्रमण से मुक्त किया जा रहा है। नगर निगम की लोगों से अपील

‘के-वेस्ट’ और ‘पी-साउथ’ वार्ड में, हाउसिंग सोसायटी या दुकान मालिकों ने गाड़ियों के आने-जाने के लिए जो रैंप बनाए हैं, वे अक्सर पैदल चलने वालों के रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। ऐसी रुकावटों की वजह से सीनियर सिटिजन, महिलाएं, बच्चे और कई दिव्यांग लोग सड़क पर चलने को मजबूर हो जाते हैं, जिससे पैदल चलने वालों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। मामले को गंभीरता से लेते हुए, कमिश्नर भिड़े ने ऐसे रैंप तुरंत हटाने का आदेश दिया। उन्होंने संबंधित पार्टियों को एक महीने के अंदर अपनी मर्ज़ी से ये कब्ज़ा हटाने और फुटपाथ ठीक करने का निर्देश दिया। कमिश्नर भिड़े ने साफ किया कि जो लोग इन निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ नगर निगम के नियमों के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, कुछ इलाकों में फुटपाथ पर लगे कमर्शियल स्टॉल ट्रैफिक जाम का कारण बन रहे हैं। भिड़े ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इन स्टॉल मालिकों को दूसरी जगहें देना पक्का करें।

मरीज, उनके रिश्तेदार और एम्बुलेंस अक्सर डॉ. के पास जाने के लिए विले पार्ले (वेस्ट) में राम गणेश गडकरी मार्ग और स्वामी विवेकानंद मार्ग से सफर करते हैं। इसके अलावा, इन रास्तों पर कॉलेज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होने की वजह से कॉलेज स्टूडेंट्स का पैदल आना-जाना काफी बढ़ जाता है। इसलिए, इन सड़कों पर बिना किसी परेशानी के ट्रैफिक फ्लो पक्का करना बहुत ज़रूरी है। फुटपाथ पर कब्ज़े और बिना इजाज़त रुकावटों की वजह से, स्टूडेंट्स और दूसरे लोगों को अक्सर सड़क पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इससे न सिर्फ़ पैदल चलने वालों की सेफ्टी खतरे में पड़ती है, बल्कि ट्रैफिक के फ्लो पर भी असर पड़ता है। इस मामले में और ‘पैदल यात्री पहले’ कैंपेन के तहत, इन रास्तों पर फुटपाथ को लोगों के लिए पूरी तरह से बिना रुकावट वाला बनाने को प्राथमिकता दी गई है। म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने बिना इजाज़त के फेरीवालों, दुकानदारों के कब्ज़ों, बिना इजाज़त के रैंप और पैदल चलने वालों के रास्ते में रुकावट डालने वाली दूसरी रुकावटों को तुरंत हटाने के निर्देश जारी किए हैं।

बिज़नेस करने वालों को शिफ्ट किया जाएगा

एक इंस्पेक्शन में पता चला कि गोरेगांव (वेस्ट) रेलवे स्टेशन के पास बिंदु गोर मार्ग पर फुटपाथ पर रुकावटों की वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। क्योंकि इस स्थिति से ट्रैफिक जाम हो रहा था, इसलिए कमिश्नर भिड़े ने संबंधित बिज़नेस करने वालों को जल्द से जल्द शिफ्ट करने का आदेश दिया। बंदो गोर मार्ग 350 मीटर लंबा और 13.40 मीटर चौड़ा है, जिससे रोज़ाना लगभग 70,000 रेल यात्री गुज़रते हैं। पहले फ़ेज़ में, गोरेगांव (वेस्ट) रेलवे स्टेशन के पास 43 कमर्शियल स्ट्रक्चर हटाए गए, और सड़क को चौड़ा करने का प्लान है।

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