अपराध
घाटकोपर: शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर 17 वर्षीय अनाथ लड़की की चाकू से हत्या; आरोपी गिरफ्तार
मुंबई: घाटकोपर में एक 17 वर्षीय लड़की को कथित तौर पर चाकू से हमला करके मार डाला गया, क्योंकि उसने उसके विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। आरोपी की पहचान सतीश शिंदे के रूप में हुई है और घाटकोपर पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। महाराष्ट्र राज्य महिला परिषद (एमएसडब्ल्यूसी) द्वारा की गई जांच के बाद यह चौंकाने वाली घटना सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की।
एफआईआर के अनुसार, पीड़िता 17 वर्षीय लड़की है, जो मूल रूप से बिहार के मधुबनी जिले के तरसरई की रहने वाली है। उसके माता-पिता का 2021 में निधन हो गया था, जिसके बाद वह कुछ समय के लिए अपने पैतृक गांव में अपनी नानी के साथ रही। बाद में उसे बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के माध्यम से मुंबई के विभिन्न बाल देखभाल संस्थानों में रखा गया। नवंबर 2025 में, मधुबनी स्थित सीडब्ल्यूसी ने उसकी कस्टडी बिहार में उसके मामा को सौंप दी।
पिछले महीने, किशोरी मुंबई लौट आई और बायकुला में अपनी मौसी के साथ रहने लगी। हालांकि, कुछ कारणों से, उसकी मौसी ने उसे वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए कहा। 22 जनवरी, 2026 से उसने कथित तौर पर दो दिन अलग-अलग रेलवे स्टेशनों पर भटकते हुए बिताए। 24 जनवरी को सुबह लगभग 11:30 बजे, वह घाटकोपर रेलवे स्टेशन पर उतरी और भारत कैफे के पास अकेली बैठी रो रही थी।
शिंदे ने कथित तौर पर उससे संपर्क किया और उसकी स्थिति के बारे में पूछा। जब उसने बताया कि उसके पास रहने की कोई जगह नहीं है, तो उसने रहने की व्यवस्था करने की पेशकश की और उसे साकीनाका स्थित वेलकम लॉज ले गया। वहां, उसने कथित तौर पर अपनी पत्नी का पहचान पत्र दिखाकर उसके लिए एक कमरा बुक करवा लिया। उसने उसे बताया कि वह भाटवाड़ी, घाटकोपर (पश्चिम) में रहता है।
लॉज में चार-पांच दिन अकेले रहने के बाद, लड़की ने शिंदे को बताया कि वह वहां और नहीं रहना चाहती और एक अलग कमरा किराए पर लेना चाहती है। शिंदे ने कथित तौर पर उसके लिए रामजी नगर, भाटवाड़ी, घाटकोपर (पश्चिम) में आवास की व्यवस्था की, जहां वह चार-पांच दिन और रही।
5 फरवरी की रात को शिंदे कथित तौर पर उस कमरे में गया और नाबालिग लड़की को शादी का प्रस्ताव दिया। जब लड़की ने इनकार कर दिया, तो वह गुस्से में आ गया और उसने चाकू से उस पर हमला कर दिया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। लड़की की चीखें सुनकर शिंदे की पत्नी और एक अन्य महिला मौके पर पहुंचीं और घायल लड़की को इलाज के लिए राजावाड़ी अस्पताल ले गईं।
डर के मारे लड़की ने पहले डॉक्टरों को बताया कि वह अंधेरे में फिसलकर गिर गई थी। उसे 7 फरवरी को शाम करीब 4 बजे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। रहने की कोई जगह न होने के कारण वह उस दिन अस्पताल परिसर में ही रही। अगले दिन दोपहर में, वह डोंगरी में महाराष्ट्र राज्य महिला परिषद (एमएसडब्ल्यूसी) द्वारा संचालित आशा सदन पहुंची, जहां वह पहले रह चुकी थी। उसकी चोटों को देखकर, सामाजिक कार्यकर्ता रूपाली त्रिभुवन और अधीक्षक जयलक्ष्मी के. ने उससे पूछताछ की, जिसके बाद उसने घटना का खुलासा किया।
त्रिभुवन लड़की के साथ घाटकोपर पुलिस स्टेशन गए, जहां शिंदे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अधिनियम की धारा 118(2) और किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम की धारा 75 के तहत मामला दर्ज किया है। आगे की जांच जारी है।
अपराध
मुंबई अपराध: दिंडोशी पुलिस ने फर्जी पुलिस प्रभाव के दावों का इस्तेमाल करके एसआरए एजेंट से 57 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में इतिहास-शीटर को गिरफ्तार किया।

मुंबई: दिंडोशी पुलिस ने गुरुवार को एक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया, जिसने कथित तौर पर अगस्त 2025 से एसआरए के एक संपर्क एजेंट से 57 लाख रुपये की धोखाधड़ी की थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी, 45 वर्षीय मुनाफ अब्दुल रहमान लांबे उर्फ बाबा खान, मुंबई भर में दर्ज 10 जबरन वसूली और धोखाधड़ी के मामलों में नामजद है।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि खान ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में संतोष के खिलाफ दर्ज एक मामले में मदद करने के बहाने उससे ठगी की। अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने अगस्त 2025 में संतोष से संपर्क किया, उसे गोरेगांव ईस्ट के एक होटल में बुलाया और पुलिस में अपने “संपर्कों” का बखान किया। तब से लेकर 9 फरवरी, 2026 तक, खान ने 2.4 लाख रुपये से अधिक की नकदी, महंगे फोन और घड़ियां लीं, जिनकी कुल राशि 57 लाख रुपये थी।
इसके अलावा यह भी आरोप लगाया गया कि जब संतोष से अपना वादा पूरा करने के लिए कहा गया, तो खान ने संतोष को झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी और यहां तक कि जान से मारने की धमकी भी दी, जिसके कारण संतोष को पुलिस के पास जाना पड़ा।
अंतरराष्ट्रीय
न्यूयॉर्क हत्या साजिश में निखिल गुप्ता ने कबूला जुर्म, जानिए कितने साल तक हो सकती है जेल

वॉशिंगटन, 14 फरवरी : साल 2023 में निखिल गुप्ता न्यूयॉर्क में एक सिख अलगाववादी नेता की हत्या कराने के लिए 15,000 डॉलर देने पर राजी हो गए थे। मैनहैटन की एक संघीय अदालत में पेश होकर उन्होंने यह बात खुद स्वीकार की। इस मामले में अमेरिका की संघीय जेल में अधिकतम 40 साल तक की सजा का प्रावधान है।
54 वर्षीय भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता ने न्यूयॉर्क के साउदर्न डिस्ट्रिक्ट में अमेरिकी मजिस्ट्रेट जज सारा नेटबर्न के सामने तीन आरोपों को स्वीकार किया। ये आरोप थे- भाड़े पर हत्या की साजिश, भाड़े पर हत्या, और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश।
अदालत में शपथ के तहत गुप्ता ने कहा, “2023 के वसंत में, मैं किसी दूसरे व्यक्ति के साथ यूनाइटेड स्टेट्स में एक व्यक्ति की हत्या करवाने के लिए राज़ी हुआ था।” उन्होंने यह भी माना कि उन्होंने 15,000 डॉलर नकद एक व्यक्ति को दिए थे, जो अमेरिका में मौजूद था। पूछताछ के दौरान गुप्ता ने माना कि उन्हें पता था कि जिस व्यक्ति को निशाना बनाया जाना था, वह न्यूयॉर्क के क्वींस इलाके में रहता है, जबकि पैसा मैनहैटन में दिया गया।
जज सारा नेटबर्न ने सिफारिश की कि जिला जज विक्टर मरेरो इस दोष स्वीकार को मंजूर करें। बाद में अदालत ने इसे स्वीकार कर लिया। सजा सुनाने की तारीख 29 मई 2026 तय की गई है।
फेडरल कानून के तहत, गुप्ता को भाड़े पर हत्या करने और भाड़े पर हत्या करने की साजिश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल की सज़ा हो सकती है, और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश के लिए 20 साल तक की सज़ा हो सकती है- कुल मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल की सज़ा। हालांकि, हर मामले में अधिकतम सजा ही दी जाए, यह जरूरी नहीं है। अदालत सजा तय करते समय अमेरिकी सेंटेंसिंग गाइडलाइंस का पालन करती है और अन्य कानूनी पहलुओं को भी देखती है। दोष स्वीकार करने के कारण गुप्ता को कुछ राहत भी मिल सकती है।
सजा तय करते समय अपराध की गंभीरता, भविष्य में ऐसे अपराध रोकने की जरूरत, जनता की सुरक्षा और अन्य कानूनी पहलुओं पर भी विचार किया जाएगा। अभियोजन पक्ष ने कहा कि अगर मामला ट्रायल तक जाता तो वे एक गुप्त सूत्र, एक अंडरकवर अधिकारी (जो खुद को सुपारी किलर बता रहा था), व्हाट्सऐप मैसेज और कॉल रिकॉर्डिंग, मोबाइल फोन के सबूत और न्यूयॉर्क में 15,000 डॉलर दिए जाने का वीडियो अदालत में पेश करते।
चार्जशीट में कहा गया था कि गुप्ता ने अन्य लोगों के साथ मिलकर, जिनमें भारत के कैबिनेट सचिवालय के एक कर्मचारी का नाम भी शामिल था, न्यूयॉर्क में रह रहे एक सिख राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या की योजना बनाई थी। यह कार्यकर्ता खालिस्तान की मांग का समर्थन करता था।
गुप्ता ने अदालत में यह भी स्वीकार किया कि वह भारत के नागरिक हैं और उनका दोष स्वीकार करना संभवतः उन्हें अमेरिका से निष्कासित किए जाने का कारण बनेगा। अमेरिकी आव्रजन कानून के तहत ऐसे मामलों में देश से हटाना लगभग अनिवार्य होता है।
दोष स्वीकार करके गुप्ता ने एक लंबे और डिप्लोमैटिक रूप से सेंसिटिव ट्रायल से बचाव कर लिया, जिसमें अमेरिकी जमीन पर विदेशी साजिश के आरोपों की सुनवाई होती। अब अदालत को यह तय करना है कि उन्हें कितने समय के लिए जेल भेजा जाएगा। इसका फैसला 29 मई 2026 को सुनाया जाएगा।
अपराध
रणवीर सिंह और रोहित शेट्टी को भेजा गया धमकी भरा व्हाट्सएप ऑडियो मैसेज वायरल हो गया; आवाज हैरी बॉक्सर से जुड़ी होने की पुष्टि की जा रही है।

मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह और फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी को कथित तौर पर धमकी देने वाला एक व्हाट्सएप ऑडियो नोट सामने आया है। और अब सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित हो रहा है, जिससे सुरक्षा संबंधी नई चिंताएं पैदा हो गई हैं।
बताया जा रहा है कि हैरी बॉक्सर के नाम से जारी की गई इस ऑडियो क्लिप में अभिनेता और निर्देशक दोनों को धमकी भरा संदेश दिया गया है। सूत्रों ने पुष्टि की है कि यह रिकॉर्डिंग इस प्रकाशन के पास आ चुकी है। जांचकर्ता फिलहाल इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि नोट में सुनाई देने वाली आवाज वास्तव में हैरी बॉक्सर की है या नहीं। क्लिप की प्रामाणिकता और उसके स्रोत का पता लगाने के लिए फोरेंसिक जांच और तकनीकी विश्लेषण जारी है।
अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या संदेश से दोनों फिल्मी हस्तियों को फिर से खतरा होने का संकेत मिलता है। पहले भी जबरन वसूली और धमकी के प्रयासों के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आगे की जांच जारी है।
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