राजनीति
‘मोदीज मिशन’ : वडनगर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक के सफर पर किताब होगी लॉन्च
नई दिल्ली, 23 अक्टूबर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की असाधारण जिंदगी और राजनीतिक सफर पर लिखी गई बायोग्राफी की लिस्ट में ‘मोदीज मिशन’ नाम की एक नई किताब भी शामिल होने वाली है। इस किताब को शुक्रवार को मुंबई में लॉन्च किया जाएगा।
जाने-माने लेखक बर्जिस देसाई की लिखी यह किताब, वडनगर में एक साधारण बचपन से लेकर प्रधानमंत्री ऑफिस (पीएमओ) तक पीएम मोदी के असाधारण सफर के बारे में है।
महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत शुक्रवार को किताब को रिलीज करेंगे। इस इवेंट में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अलावा कई जाने-माने लोग भी शामिल होंगे।
लेखक के मुताबिक, ”’मोदीज मिशन’ कोई बायोग्राफी नहीं, बल्कि आइडिया की कहानी है। किताब में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी मुश्किलों और अनगिनत चुनौतियों के बावजूद देश को जगाने वाले एक जरिया के तौर पर उभरने पर बात की है।”
इस किताब में पीएम मोदी के बचपन और जवानी के शुरुआती अनुभवों के बारे में बताया गया है, जिसने उनकी सामाजिक-आर्थिक सोच और गवर्नेंस को लेकर उनके नजरिए को बनाया है। यह किताब उन झूठों को ‘बेनकाब’ करने की कोशिश करती है, जो इंटेलेक्चुअल एलीट के एक हिस्से ने गवर्नेंस को ‘पटरी से उतारने’ के लिए पीएम मोदी के बारे में फैलाए हैं।
यह किताब भारत के सांस्कृतिक गर्व को मजबूत करने और एक अच्छा वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए पीएम मोदी की लगातार कोशिशों का एक पूरा लेकिन आसान ब्यौरा भी देती है।
यह इस बात पर भी रोशनी डालती है कि कैसे पीएम मोदी की लीडरशिप ने भारत की समग्र एकाग्रता को बढ़ाया और पारदर्शी, परिणाम से जुड़े शासन को पक्का किया। भारतीय अर्थव्यवस्था के फॉर्मलाइजेशन से लेकर आर्टिकल 370 को हटाने तक, यह किताब पीएम मोदी के बड़े फैसले लेने के तरीकों को बताती है।
बर्जिस देसाई मुंबई के एक वकील और लेखक हैं। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, जिनमें पारसी कल्चर पर बहुत पसंद की गई किताबें, ‘ओह! दोज पारसीज’ और ‘द बावाजी’ शामिल हैं। ‘मोदीज मिशन’ किताब के पब्लिशर रूपा पब्लिकेशन्स हैं।
किताब की पहले से तारीफ करते हुए, देश के जाने-माने इंडस्ट्रियलिस्ट आनंद महिंद्रा ने कहा, ”प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21वीं सदी के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले लीडर्स में से एक हैं। यह किताब बताती है कि कैसे उन्होंने बिना थके भारत को दुनिया में ऊपर उठाने की कोशिश की है।”
राजनीति
राहुल गांधी को महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए : रिजिजू

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महिलाओं की आजादी और भागीदारी पर बयान दिया। उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा कि जब तक महिलाएं खुलकर अपनी बात नहीं रख पाएंगी, तब तक कोई भी देश पूरी तरक्की नहीं कर सकता।
राहुल गांधी के इस बयान पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रतिक्रिया देते हुए ‘एक्स’ पोस्ट में कहा कि कांग्रेस को अब संसद में महिला आरक्षण विधेयक का बिना शर्त समर्थन करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
दरअसल, राहुल गांधी ने शुक्रवार को ‘एक्स’ पर एक वीडियो पोस्ट कर में अपनी बात रखी। गुरुवार को भी ‘आस्क मी एनीथिंग’ सत्र में भी उन्होंने इसी मुद्दे पर बात की थी।
उन्होंने ‘एक्स’ पोस्ट में लिखा, “मैं सोच रहा था कि भारत की महिलाओं की ऊर्जा फंसी हुई है, उसे व्यक्त करने की इजाजत नहीं है, कल्पना करने की आजादी नहीं है। मेरे लिए कोई भी देश तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक वहां की महिलाएं खुद को व्यक्त न कर सकें।”
वीडियो में राहुल गांधी ने कहा कि महिलाओं की आवाज दबने से देश की तरक्की पर असर पड़ता है। मेरी राजनीति का एक बड़ा हिस्सा यही है कि लोग समझें कि महिलाओं की अभिव्यक्ति के बिना हमारा देश अधूरा और पिछड़ा है।
राहुल गांधी ने कहा कि महिला सशक्तीकरण सिर्फ बिजनेस या राजनीति तक सीमित नहीं होना चाहिए। यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि महिलाएं बिजनेस या राजनीति में अच्छा करें, बल्कि यह भी है कि वे अपने घरों में, परिवार में और सार्वजनिक जगहों पर खुलकर बोल सकें और सड़कों पर आराम से चल सकें।
उन्होंने आगे कहा, “महिलाओं को यह आजादी होनी चाहिए कि वे दूसरों से अलग राय रख सकें, अपने माता-पिता, पति, भाई-बहन से सवाल कर सकें। भारत को सच में विकसित होना है तो पितृसत्ता और पुरुषों के कड़े नियंत्रण से महिलाओं को थोड़ी आजादी मिलनी ही चाहिए।”
राहुल गांधी के इस वीडियो बयान पर किरेन रिजिजू ने कहा कि यह कांग्रेस के नजरिए में सकारात्मक बदलाव का संकेत है।
यह कांग्रेस पार्टी का सकारात्मक संदेश लगता है। राहुल गांधी के दिल में महिलाओं को लेकर बदलाव दिख रहा है। अब मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस महिला आरक्षण विधेयक का बिना शर्त समर्थन करेगी।
महिला आरक्षण विधेयक, जिसे संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 या नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहा जाता है, एक ऐतिहासिक कानून है। इसके तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं। फिलहाल महिला आरक्षण को लेकर सियासी बहस तेज है और सभी की नजर संसद के अगले कदम पर है।
महाराष्ट्र
असहमति दबाने के लिए दर्ज मामलों को रद्द करें अदालतें, नागरिकों को बोलना न सिखाएं: पूर्व एससी जज अभय ओका

मुंबई प्रेस ब्यूरो
मुंबई — संवैधानिक अदालतों का यह परम कर्तव्य है कि वे केवल असंतोष की आवाज को दबाने या आलोचना को खामोश करने के उद्देश्य से दर्ज किए गए आपराधिक मामलों को खारिज (क्वाश) करें। इसके साथ ही, अदालतों को नागरिकों को यह उपदेश देने से बचना चाहिए कि उन्हें क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। यह बात सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभय एस. ओका (रिटायर्ड जस्टिस अभय एस. ओका) ने मुंबई में आयोजित एक कानूनी कार्यक्रम के दौरान कही।
मुंबई के के.सी. कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित प्रथम ‘एडवोकेट हारून सोलकर मेमोरियल लेक्चर’ को संबोधित करते हुए पूर्व न्यायमूर्ति ओका ने बढ़ते असहिष्णुता के दौर में नागरिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा पर जोर दिया। इस व्याख्यान का विषय “अनुच्छेद 19(1)(ए) और अनुच्छेद 21: पालन किया गया या भुला दिया गया?” (आर्टिकल 19(1)(ए) and आर्टिकल 21: फॉलो किया गया या भूला दिया गया?) था।
“अदालतों का काम उपदेश देना या सिखाना नहीं”
न्यायमूर्ति ओका—जिन्होंने अगस्त 2021 से मई 2025 तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में सेवाएं दीं—ने कहा कि जब नागरिक अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमले या प्रेरित मुकदमों के खिलाफ अदालतों का रुख करते हैं, तो न्यायपालिका को उनके मौलिक अधिकारों की ढाल बनना चाहिए। “अदालत को याचिकाकर्ता द्वारा कही गई बात पसंद न भी आए, फिर भी वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना अदालत का कर्तव्य है। याचिकाकर्ता को क्या कहना चाहिए था और क्या नहीं, यह सिखाना या उपदेश देना अदालत का काम नहीं है,” न्यायमूर्ति ओका ने स्पष्ट किया।
उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे मामलों में न्यायपालिका को केवल यह देखना चाहिए कि कानून के तहत कोई वास्तविक अपराध बनता है या नहीं, न कि बयानों के सामाजिक या राजनीतिक प्रभाव का आकलन करना चाहिए।
सर थॉमस मोर का संदर्भ: “केवल शासकों की पसंद की बात न कहें”
आयरिश लेखक सर थॉमस मोर के विचारों का हवाला देते हुए न्यायमूर्ति ओका ने कहा कि एक जीवंत लोकतंत्र में नागरिकों से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे केवल वही बातें कहें जो सत्ता में बैठे लोगों को पसंद हों। “नागरिकों से केवल वही बातें कहने की उम्मीद नहीं की जा सकती जो आज के शासकों को पसंद हों,” उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अलोकप्रिय विचारों को दबाना लोकतंत्र के लिए सीधा खतरा है। “अगर लोकतंत्र को जीवित रखना है, तो हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और 21 के तहत मिली स्वतंत्रता की रक्षा करनी होगी—चाहे इसके लिए हमें कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े।”
शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार और संवाद के “भूले हुए सिद्धांत”
शांतिपूर्ण प्रदर्शन को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभिन्न अंग बताते हुए पूर्व जज ने कहा कि जब जनसमस्याओं पर सुनवाई नहीं होती, तो शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराना ही नागरिकों के पास अपनी नाराजगी व्यक्त करने का संवैधानिक तरीका होता है।
उन्होंने राज्य (सरकार) की जिम्मेदारियों को रेखांकित करते हुए कहा कि भले ही सरकार हर मांग को स्वीकार न करे, लेकिन नागरिकों से चर्चा और संवाद करना उसका प्राथमिक कर्तव्य है: “लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी मांगें रखने का अधिकार है और राज्य का यह कर्तव्य है कि वह उन पर विचार करे,” उन्होंने कहा। “सरकार मांगें माने या न माने, लेकिन उस पर विचार करना, चर्चा और संवाद करना सरकार का कर्तव्य है। लेकिन समय बीतने के साथ, शायद हम सभी इन सुनहरे सिद्धांतों को भूल गए हैं।”
राज्य के कर्तव्य और न्यायपालिका की सजगता
संविधान के तहत स्थापित दायित्वों पर विचार व्यक्त करते हुए न्यायमूर्ति ओका ने कहा कि जहां नागरिकों को अनुच्छेद 51ए के तहत मौलिक कर्तव्यों की याद दिलाई जाती है, वहीं राज्य का भी यह संवैधानिक दायित्व है कि वह धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे आदर्शों का सम्मान करे।
“वर्तमान समय में, हम शायद ही कभी सरकार को संविधान के आदर्शों का सम्मान करते हुए देखते हैं,” न्यायमूर्ति ओका ने टिप्पणी की। उन्होंने अंत में अदालतों को संविधान का सजग प्रहरी बनने का आह्वान करते हुए कहा: “अगर अदालतें ही नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा नहीं करेंगी, तो कौन करेगा? यह अदालतों का परम कर्तव्य है कि संविधान और उसके आदर्शों को कुचला न जाए।”
महाराष्ट्र
स्कूल जिहाद की आड़ में हो रही कार्रवाई बंद हो, विधायक अबू आसिम ने एडिशनल कमिश्नर धनंजय कुलकर्णी से मिलकर ज्ञापन सौंपा

मुंबई: सरकार नए स्कूल खोलने में नाकाम हो रही है, ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां गरीब और माइनॉरिटी इलाकों में बच्चों को पढ़ाने वाले प्राइवेट और ट्रस्ट के स्कूल ‘स्कूल जिहाद’ जैसे नफरत भरे प्रोपेगैंडा की वजह से दबाव और एफआईआर का सामना कर रहे हैं। इस गंभीर मामले को देखते हुए, मानखुर्द शिवाजी नगर के विधायक अबू आसिम आज़मी ने आज नए बने एडिशनल पुलिस कमिश्नर (एडिशनल सीपी) धनंजय कुलकर्णी से ऐसे एक्शन का सामना कर रहे स्कूलों के एक डेलीगेशन के साथ मुलाकात की और एक मेमोरेंडम सौंपा। मेमोरेंडम में रिक्वेस्ट की गई कि अगर किसी स्कूल में इन्वेस्टिगेशन या जांच के लिए पुलिस का जाना ज़रूरी है, तो ऑफिसर सादे कपड़ों में आएं। डेलीगेशन ने अधिकारियों से रिक्वेस्ट की कि वे पुलिस वैन या भारी पुलिस फोर्स के साथ स्कूल कैंपस से बाहर न निकलें ताकि बच्चों, पेरेंट्स और टीचर्स में डर और पैनिक का माहौल न बने। इसमें कहा गया कि ट्रस्टी पुलिस को मांगे गए किसी भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड देने के लिए खुद पुलिस स्टेशन जाने को तैयार हैं। गरीब इलाकों के बच्चों के एजुकेशन के अधिकार को बनाए रखने वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स के प्रति पुलिस का रवैया सेंसिटिव, कोऑपरेटिव और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। इस मौके पर बोलते हुए, अबू आसिम आज़मी ने ज़ोर देकर कहा कि पढ़ाई का माहौल हर समय सुरक्षित, बिना भेदभाव वाला और डर से मुक्त रहना चाहिए। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि पिछड़े इलाकों के बच्चों का भविष्य किसी भी नफ़रत भरे एजेंडे या बेबुनियाद सज़ा देने वाली कार्रवाई के लिए कुर्बान नहीं किया जाना चाहिए।
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