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सुप्रीम कोर्ट ने भारत-पाकिस्तान मैच रद्द करने की याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार

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नई दिल्ली, 11 सितम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 14 सितंबर को दुबई में होने वाले भारत-पाकिस्तान एशिया कप टी-20 क्रिकेट मैच को रद्द करने की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि मैच रविवार को निर्धारित है। अगर इसे शुक्रवार तक सूचीबद्ध नहीं किया गया तो यह याचिका निरर्थक हो जाएगी। याचिका पर न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और विजय बिश्नोई की पीठ ने कहा, “इस रविवार को मैच है, हम इसमें क्या कर सकते हैं? रहने दीजिए। मैच चलना चाहिए।”

याचिकाकर्ताओं के वकील ने दलील दी कि चाहे उनका पक्ष मजबूत हो या न हो, मामले को कम से कम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। हालांकि, न्यायमूर्ति माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने तत्काल सुनवाई के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और दोहराया कि मैच चलना चाहिए।

चार विधि छात्रों द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि पहलगाम आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच आयोजित करने से राष्ट्रीय गरिमा और जनभावना के विपरीत संदेश जाएगा।

याचिका में तर्क दिया गया है कि पाकिस्तान, जो आतंकवाद को पनाह देता है, के साथ खेल में भाग लेने से सशस्त्र बलों का मनोबल गिरता है। शहीदों और आतंकवाद के पीड़ितों के परिवारों को पीड़ा होती है।

इसके अलावा, याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि क्रिकेट को राष्ट्रीय हित, नागरिकों के जीवन या सशस्त्र कर्मियों के बलिदान से ऊपर नहीं रखा जा सकता।

जनहित याचिका में कहा गया है, “यह टी20 क्रिकेट मैच पाकिस्तानी आतंकवादियों के हाथों अपनी जान गंवाने वाले पीड़ितों के परिवारों की भावनाओं को भी ठेस पहुंचा सकता है। राष्ट्र की गरिमा और नागरिकों की सुरक्षा मनोरंजन से पहले आती है। इस मैच का जारी रहना राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता और मनोबल के लिए हानिकारक है।”

इसके अलावा, याचिका में कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच का आयोजन यह दर्शाता है कि बहादुर सैनिकों और नागरिकों के जीवन की तुलना में मनोरंजन और राजस्व सृजन को प्राथमिकता दी जा रही है।

याचिका में आगे कहा गया है, “मैच भारत के सभी नागरिकों की भावनाओं का मजाक उड़ाने के अलावा और कुछ नहीं है। बीसीसीआई को युवा मामले और खेल मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में लाने के लिए कदम उठाने का समय आ गया है।”

एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर (रविवार) को दुबई में मुकाबला होना है। दोनों देशों के बीच 21 सितंबर और एशिया कप के फाइनल में भी मैच हो सकता है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हो रहे भारत-पाकिस्तान मैच का विरोध देश में सामाजिक और राजनीतिक संगठन कर रहे हैं।

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दिल्ली: ज्वेलरी चमकाने का झांसा देकर धोखाधड़ी में दो आरोपी गिरफ्तार

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नई दिल्ली, 26 दिसंबर: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सरोजिनी नगर पुलिस स्टेशन पुलिस ने ज्वेलरी चमकाने का झांसा देकर धोखाधड़ी के मामले में दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को उनके पास से 10,000 रुपए और अपराध में इस्तेमाल किया गया वाहन बरामद किया गया है।

दोनों बदमाश महिलाओं को निशाना बनाकर धोखाधड़ी करते थे। आरोपियों की पहचान हर्ष विहार दिल्ली निवासी विनोद प्रसाद साह और नंद नगरी निवासी मोहम्मद सत्तार के रूप में हुई।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह मामला 17 दिसंबर 2025 को सरोजिनी नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। महिला शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपियों ने उसे गहने पॉलिश करने का ऑफर दिया। उन्होंने महिला से एक सोने का पेंडेंट और एक अंगूठी ली और फिर उसे गर्म पानी लाने के लिए कहा। जैसे ही महिला ने पानी लाने के लिए रसोई में कदम रखा, आरोपी गहने लेकर भाग गए।

इंस्पेक्टर अतुल त्यागी और एसीपी मेल्विन वर्गीस की देखरेख में मुकेश कुमार के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। टीम ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी जांच और फोटोग्राफिक रेकग्निशन सिस्टम का उपयोग करके लगातार जांच की। इसके बाद दोनों आरोपियों का पता लगाया गया और 21 दिसंबर 2025 को उन्हें गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे अच्छे और सभ्य कपड़े पहनकर रिहायशी इलाकों में महिलाओं को गहने पॉलिश करने का झांसा देते थे। गहने लेने के बाद वे महिला से गर्म पानी लाने को कहते थे और फिर गहने लेकर फरार हो जाते थे। उन्होंने यह भी कबूल किया कि गहनों को बेच दिया गया था और कुछ पैसे जुए में खो दिए थे।

विनोद प्रसाद साह और मोहम्मद सत्तार पहले भी धोखाधड़ी के मामलों में शामिल थे।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि इनके गिरोह में और कितने लोग शामिल थे और कहां-कहां इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने लोगों की सलाह दी है कि इस तरह लोगों के बहकावे में आकर अपने गहने न दें।

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अपराध

मुंबई: फर्जी दस्तावेज के जरिए फ्लैट बेचने और बैंक धोखाधड़ी में आरोपी गिरफ्तार

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मुंबई, 26 दिसंबर: मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने हाई-वैल्यू प्रॉपर्टी धोखाधड़ी के मामले में आरोपी अख्तर शेख (60) को गिरफ्तार किया है। मामला बांद्रा स्थित एक महंगे फ्लैट से जुड़ा हुआ है, जहां फ्लैट मालिक की फर्जी पहचान से संपत्ति की अवैध बिक्री की गई। इस धोखाधड़ी के आधार पर 11.35 करोड़ रुपए का बैंक लोन भी प्राप्त किया गया था।

ईओडब्ल्यू ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को अंधेरी मेट्रो स्टेशन के नीचे से गिरफ्तार किया। जैन ने अपनी शिकायत में बताया कि उन्होंने मई 2023 में बांद्रा वेस्ट स्थित आइकोनिक टॉवर में 6.25 करोड़ रुपए में एक लग्जरी फ्लैट खरीदा था। जब हाउसिंग सोसायटी द्वारा दस्तावेज की जांच की गई तो पता चला कि फ्लैट की बिक्री फर्जी दस्तावेजों के जरिए की गई थी। इसके बाद मामले की सूचना ईओडब्ल्यू को दी गई।

ईओडब्ल्यू ने तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ। इसके बाद उच्च अधिकारियों को जानकारी दी गई और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया।

ईओडब्ल्यू के अधिकारियों का कहना है कि जांच में कई खुलासे होने के बाद ही आरोपी अख्तर शेख को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। इस धोखाधड़ी में और कौन-कौन लोग शामिल हैं, यह जांच की जा रही है। पुलिस को यह भी संदेह है कि यह एक संगठित गिरोह का काम हो सकता है, जिसमें दस्तावेज तैयार करने से लेकर बैंक लोन तक की साजिश रची गई थी।

उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता जैन से भी पूछताछ की जा रही है, जिससे मामले का जल्द से जल्द खुलासा किया जा सके।

फिलहाल, मामले में धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच तेज कर दी है। आरोपी को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से उसको रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ की जाएगी। मुंबई पुलिस का कहना है कि धोखाधड़ी मामले में शामिल सभी लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।

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अपराध

मुंबई अपराध: मालवानी के एक डॉक्टर को क्लिनिक में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया; अनधिकृत प्रैक्टिस का संदेह

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मुंबई: मालवानी पुलिस ने साढ़े बारह साल की बच्ची के साथ यौन शोषण और छेड़छाड़ के आरोपों के बाद 44 वर्षीय डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि यह घटना डॉक्टर के क्लिनिक में एक मेडिकल जांच के दौरान घटी, जिससे मरीज की सुरक्षा और डॉक्टर की मेडिकल योग्यता की वैधता पर सवाल उठने लगे हैं।

पीड़िता, जो स्थानीय निवासी थी, होंठ में फ्रैक्चर के इलाज के लिए अकेले ही क्लिनिक गई थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें पुलिस रिकॉर्ड का हवाला दिया गया है, मालवानी स्थित क्लिनिक को कई वर्षों से चला रहे कांदिवली निवासी डॉक्टर ने कथित तौर पर पीड़िता का फायदा उठाया।

नाबालिग ने आरोप लगाया कि प्रक्रिया के दौरान डॉक्टर ने उसे लेटने का निर्देश दिया और फिर उसे अनुचित तरीके से छुआ। पीड़िता ने बताया कि इस घटना के बाद उसे गंभीर मानसिक पीड़ा और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उसने औपचारिक शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत मिलने पर पुलिस सब-इंस्पेक्टर शिवाजी मोहिते ने प्रारंभिक प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की। बाद में मामला सहायक पुलिस इंस्पेक्टर प्रशांत मुंधे को सौंप दिया गया, जिन्होंने जांच का नेतृत्व किया और आरोपी को हिरासत में लेने की कार्रवाई की। रिपोर्ट के अनुसार, 44 वर्षीय आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं और बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम (POCSO) की धारा 10 और 12 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

मारपीट के आपराधिक आरोपों के अलावा, जांच डॉक्टर के पेशेवर पृष्ठभूमि तक भी पहुंच गई है। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि आरोपी के पास एक्यूपंक्चर की डिग्री है, लेकिन वह कथित तौर पर कई तरह के चिकित्सा उपचार कर रहा था जिनके लिए शायद उसे अनुमति नहीं थी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि वे वर्तमान में क्लिनिक में प्रदर्शित सभी डिग्रियों और प्रमाणपत्रों की जांच कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या आरोपी अपने कानूनी दायरे से बाहर चिकित्सा का अभ्यास कर रहा था। आरोपी को 24 दिसंबर को सत्र न्यायालय में पेश किया गया।

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