राजनीति
‘कांग्रेस को माफ़ी मांगनी चाहिए’: 2006 मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा बरी किए जाने के बाद जमीयत उलेमा-ए-हिंद

मुंबई, 22 जुलाई। 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में पूर्व में दोषी ठहराए गए सभी 12 लोगों को बरी करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद, जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने मंगलवार को तत्कालीन कांग्रेस-नीत सरकार से औपचारिक माफ़ी मांगने की मांग की और निर्दोष मुस्लिम पुरुषों की गलत तरीके से कैद और पीड़ा के लिए उसकी “असंवैधानिक नीतियों” को ज़िम्मेदार ठहराया।
जमीयत उलेमा-ए-हिंद के कानूनी सलाहकार मौलाना सैयद काब रशीदी ने मीडिया से कहा, “उस समय की कांग्रेस सरकार को आगे आकर मुस्लिम समुदाय से माफ़ी मांगनी चाहिए।”
“उनकी दोषपूर्ण नीतियों के कारण, 12 मुसलमानों को 19 वर्षों तक अकल्पनीय उत्पीड़न, यातना और अन्याय सहना पड़ा। उनके परिवार तबाह हो गए और उनकी ज़िंदगी छीन ली गई। यह सिर्फ़ एक कानूनी विफलता नहीं, बल्कि एक नैतिक और संवैधानिक पतन है।”
मौलाना सैयद काब रशीदी ने भी इस फैसले को “स्वतंत्र भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण” बताया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि सच्चा न्याय तभी होगा जब निर्दोषों को फंसाने के लिए ज़िम्मेदार लोगों को खुद जवाबदेह ठहराया जाएगा।
रशीदी ने कहा, “2006 में, जब विस्फोट हुए थे, तब एक खास समुदाय को निशाना बनाया गया था।”
“मुसलमानों को बिना किसी ठोस सबूत के उठाकर आतंकवादी बता दिया गया। आज, उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के दावों को खारिज कर दिया है और उन्हें बाइज़्ज़त बरी कर दिया है। लेकिन जब तक सबूत गढ़ने और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों को सज़ा नहीं मिलती, यह न्याय अधूरा है।”
रशीदी ने इन बरी करवाने के लिए जमीयत उलेमा-ए-हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी के नेतृत्व में चल रही कानूनी लड़ाई को श्रेय दिया।
उन्होंने कहा, “यह सत्य और दृढ़ता की जीत है।”
“लेकिन हम जवाबदेही की माँग करते हैं। उस समय सत्ता में बैठे लोगों – राज्य और केंद्र सरकारें – को अपनी नाकामी स्वीकार करनी चाहिए और माफ़ी माँगनी चाहिए।”
रशीदी ने आगे कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के तहत 2006 में की गई कार्रवाई ने मुसलमानों के इर्द-गिर्द अपराध की एक ऐसी कहानी गढ़ी जो आज भी गूंज रही है।
“आप धर्मनिरपेक्षता का तमगा पहनकर धर्म के आधार पर निर्दोष लोगों को जेल में नहीं डाल सकते। आप गांधी की पार्टी होने का दावा करके उनके मूल्यों की अनदेखी नहीं कर सकते।”
उन्होंने आगे कहा: “यह सिर्फ़ न्यायपालिका या पुलिस की विफलता नहीं है; यह संस्थानों, एजेंसियों और राजनीतिक विवेक की व्यवस्थागत विफलता है। कांग्रेस ने 2014 तक केंद्र और महाराष्ट्र दोनों जगहों पर शासन किया। वे इस दौरान क्या कर रहे थे? उनकी जाँच एजेंसियों ने मनगढ़ंत आरोप लगाए और ऐसे लोगों को जेल में डाला जिनका आतंकवाद से कोई लेना-देना नहीं था। माफ़ी माँगना तो बस न्यूनतम बात है।”
उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से – चाहे उनकी वर्तमान संबद्धता कुछ भी हो – इस मामले पर एक चेतावनी के रूप में विचार करने का आह्वान किया।
“न्याय वोटों के बारे में नहीं है। यह सत्य, जवाबदेही और मानवता के बारे में है। अगर हमारी न्याय प्रणाली का राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग किया जाता है, तो हम एक गौरवशाली भारत का सपना नहीं देख सकते।”
जमीयत उलेमा-ए-हिंद के महाराष्ट्र अध्यक्ष मौलाना हलीम उल्लाह कासमी ने भी स्वीकार किया कि इस फैसले से भारतीय न्यायपालिका में कुछ हद तक विश्वास बहाल करने में मदद मिली है।
“इस फैसले ने बरी हुए लोगों के बच्चों और परिवारों को नया जीवन दिया है। न्याय में देरी होने के बावजूद, इसने न्यायिक प्रक्रिया में उनके विश्वास को मजबूत किया है।”
हालांकि, उन्होंने आगाह किया कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा बरी किए गए लोगों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने और शीर्ष अदालत द्वारा 24 जुलाई को याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत होने के साथ, जमीयत उलेमा-ए-हिंद संपर्क किए जाने पर इन लोगों का समर्थन जारी रख सकता है।
“अगर वे हमारी मदद मांगते हैं, तो हम अपनी कानूनी टीम से परामर्श करेंगे और उसके अनुसार निर्णय लेंगे,” कासमी ने कहा।
“हमने निचली अदालत में मुकदमे के दौरान कानूनी सहायता प्रदान की थी और हम न्याय के प्रति प्रतिबद्ध हैं।”
ये सिलसिलेवार बम विस्फोट 11 जुलाई, 2006 को हुए थे, जब मुंबई की उपनगरीय ट्रेनों में 11 मिनट के भीतर सात विस्फोट हुए थे। जाँचकर्ताओं ने बताया कि आरडीएक्स और अमोनियम नाइट्रेट से बने बम प्रेशर कुकर में रखे गए थे और थैलों में छिपाए गए थे। इन हमलों के लिए पाकिस्तान समर्थित इस्लामी आतंकवादियों को ज़िम्मेदार ठहराया गया था।
आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) और गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोप दायर किए। अभियोजन पक्ष ने स्वीकारोक्ति, कथित बरामदगी और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर बहुत अधिक भरोसा किया – जिनमें से कोई भी उच्च न्यायालय की जाँच में खरा नहीं उतरा।
चूँकि सर्वोच्च न्यायालय 24 जुलाई को महाराष्ट्र सरकार की अपील पर सुनवाई करने की तैयारी कर रहा है, इसलिए सभी की निगाहें इस बात पर टिकी होंगी कि क्या बरी किए गए फ़ैसलों को बरकरार रखा जाएगा या उन पर पुनर्विचार किया जाएगा। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के लिए इसका परिणाम सिर्फ कानूनी नहीं होगा – बल्कि यह बेहद व्यक्तिगत भी होगा।
अपराध
कोलकाता लॉ कॉलेज बलात्कार मामला: पुलिस मोनोजीत मिश्रा के खिलाफ मामले फिर से खोल रही है

कोलकाता, 23 जुलाई। सूत्रों ने बुधवार को बताया कि कोलकाता के कस्बा स्थित लॉ कॉलेज की छात्रा से बलात्कार के मुख्य आरोपी मोनोजीत मिश्रा के खिलाफ पुलिस मामले फिर से खोल रही है।
शहर पुलिस के सूत्रों ने बताया कि मिश्रा के खिलाफ विभिन्न आरोपों में कुल 12 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें गुंडागर्दी, हथियारों से चोट पहुँचाना, परिसर में बाहरी असामाजिक तत्वों को लाकर जूनियर छात्रों की पिटाई करना और सबसे महत्वपूर्ण, परिसर में छात्राओं के यौन उत्पीड़न की बार-बार शिकायतें शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि इन 12 मामलों में से दो मामले पहले ही फिर से खोल दिए गए हैं और मिश्रा को इन दोनों मामलों में गिरफ्तार भी दिखाया गया है। मिश्रा के खिलाफ पहले से ही खोले गए दो मामलों में से एक 2023 में गुंडागर्दी और यौन उत्पीड़न दोनों के आरोपों में दर्ज किया गया था।
दूसरा मामला, जिसे फिर से खोला गया था, 2024 में गुंडागर्दी के आरोप में दर्ज किया गया था।
पुलिस और उनकी कानूनी टीमें उसके खिलाफ पहले दर्ज किए गए अन्य 10 मामलों की गहन जाँच कर रही हैं और यह तय कर रही हैं कि इन शेष 10 मामलों में से कौन से मामले फिर से खोलने लायक हैं।
हालाँकि, जो सवाल उठने लगे हैं, वे यह हैं कि अगर पुलिस ने मिश्रा के खिलाफ उसी समय तुरंत कार्रवाई की होती जब ये 12 मामले दर्ज किए गए थे, तो लॉ कॉलेज परिसर में हुई बलात्कार की घटना को टाला जा सकता था।
इस मामले में अब तक चार लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये बलात्कार के अपराध के तीन मुख्य आरोपी हैं, जिनके नाम मोनोजीत मिश्रा, जैब अहमद और प्रमित मुखोपाध्याय हैं। पुलिस ने मिश्रा की पहचान अपराध के अपराधी के रूप में की है, जबकि अन्य दो की पहचान इस जघन्य कृत्य में उसके मददगार के रूप में हुई है।
इस मामले में गिरफ्तार किया गया चौथा व्यक्ति लॉ कॉलेज का सुरक्षा गार्ड पिनाकी बनर्जी है, जो 25 जून की शाम को घटना के तुरंत बाद पुलिस के सामने पीड़िता द्वारा दर्ज कराए गए बयान के अनुसार, अपराध का “एकमात्र असहाय” गवाह था।
इस बीच, मिश्रा के खिलाफ एक नया आरोप सामने आया है कि वह हर साल कस्बा स्थित लॉ कॉलेज में एक निश्चित संख्या में अयोग्य छात्रों को दाखिला दिलाने के एवज में 1 लाख रुपये से लेकर 1.50 लाख रुपये तक की भारी नकदी लेते हैं।
राष्ट्रीय समाचार
भारत की जीडीपी 2025 में 6.5 प्रतिशत और 2026 में 6.7 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी: एडीबी

नई दिल्ली, 23 जुलाई। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने बुधवार को कहा कि मजबूत घरेलू मांग, सामान्य मानसून और देश में मौद्रिक नरमी के बीच, भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2025 में 6.5 प्रतिशत और 2026 में 6.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
मुद्रास्फीति की बात करें तो, देश में इस वर्ष 3.8 प्रतिशत और 2026 में 4.0 प्रतिशत मुद्रास्फीति रहने की संभावना है – जो भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुमानों के दायरे में है, एडीबी ने एक बयान में कहा।
भारत में, खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट से मुख्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में भी मदद मिलती है। खाद्य मुद्रास्फीति के नकारात्मक होने के कारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति जून में घटकर 2.1 प्रतिशत रह गई, जो 77 महीनों में सबसे कम है।
भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि इस वित्त वर्ष में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.4-6.7 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है, जिससे दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में देश की स्थिति मज़बूत होगी।
इस बीच, एशियाई विकास बैंक ने इस वर्ष और अगले वर्ष विकासशील एशिया और प्रशांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं के लिए अपने विकास पूर्वानुमानों को कम कर दिया है। यह गिरावट उच्च अमेरिकी टैरिफ और वैश्विक व्यापार अनिश्चितता के साथ-साथ कमज़ोर घरेलू माँग के बीच निर्यात में कमी की आशंकाओं के कारण हुई है।
एडीबी का अनुमान है कि इस वर्ष क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाएँ 4.7 प्रतिशत की दर से बढ़ेंगी, जो अप्रैल में जारी अनुमान से 0.2 प्रतिशत अंक कम है। एशियाई विकास परिदृश्य (एडीओ) जुलाई 2025 के अनुसार, अगले वर्ष के लिए पूर्वानुमान 4.7 प्रतिशत से घटाकर 4.6 प्रतिशत कर दिया गया है।
अमेरिकी टैरिफ और व्यापार तनाव में वृद्धि से विकासशील एशिया और प्रशांत क्षेत्र की संभावनाएँ और कमज़ोर हो सकती हैं।
अन्य जोखिमों में संघर्ष और भू-राजनीतिक तनाव शामिल हैं जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर सकते हैं और ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि कर सकते हैं, और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) के संपत्ति बाजार में अपेक्षा से भी अधिक गिरावट आ सकती है।
एडीबी के मुख्य अर्थशास्त्री अल्बर्ट पार्क ने कहा, “एशिया और प्रशांत क्षेत्र ने इस वर्ष लगातार चुनौतीपूर्ण बाहरी वातावरण का सामना किया है। लेकिन बढ़ते जोखिमों और वैश्विक अनिश्चितता के बीच आर्थिक दृष्टिकोण कमजोर हुआ है।”
पार्ट ने कहा, “क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं को अपने बुनियादी सिद्धांतों को मजबूत करना जारी रखना चाहिए और निवेश, रोजगार और विकास को बढ़ावा देने के लिए खुले व्यापार और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना चाहिए।”
क्षेत्र की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, पीआरसी के लिए विकास अनुमान इस वर्ष 4.7 प्रतिशत और अगले वर्ष 4.3 प्रतिशत पर बनाए रखा गया है। दक्षिण पूर्व एशिया की अर्थव्यवस्थाएँ बिगड़ती व्यापार स्थितियों और अनिश्चितता से सबसे अधिक प्रभावित होंगी। एडीबी अब अनुमान लगाता है कि उप-क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाएँ इस वर्ष 4.2 प्रतिशत और अगले वर्ष 4.3 प्रतिशत की वृद्धि करेंगी, जो प्रत्येक वर्ष के अप्रैल के पूर्वानुमानों से लगभग आधा प्रतिशत कम है।
राष्ट्रीय समाचार
मुंबई भूस्खलन: भारी बारिश के बीच भांडुप में दीवार गिरने से कई घर ढह गए

मुंबई : 23 जुलाई की सुबह एक भयावह घटना घटी, जहाँ शहर में भारी बारिश के कारण भांडुप के खिंडीपाड़ा इलाके में ओमेगा हाई स्कूल के पीछे एक बड़ी दीवार और कई घर गिर गए। गनीमत रही कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लगभग पचास फुट ऊँची इस पहाड़ी पर एक विशाल सुरक्षा दीवार बनी हुई थी।
भारी बारिश के कारण, सुरक्षात्मक दीवार में दरार पड़ गई, जिससे कई घर ढह गए। कई निवासियों ने इन भयावह तस्वीरों को अपने मोबाइल उपकरणों पर रिकॉर्ड किया है। हालाँकि बड़ी दीवार के साथ पाँच घर भी गिर गए, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है क्योंकि सभी निवासियों को तुरंत बाहर निकाल लिया गया था।
आगे के विवरण की प्रतीक्षा है।
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