महाराष्ट्र
बॉम्बे हाईकोर्ट ने अवैध 34 मंजिला ताड़देव टावर को लेकर बीएमसी और डेवलपर को फटकार लगाई; कहा कि बिना ओसी के रहने वाले लोग अपने जोखिम पर रह रहे हैं
मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) की खिंचाई की और डेवलपर सैटेलाइट होल्डिंग्स की तीखी आलोचना की, जिसने ताड़देव में 34 मंजिला इमारत का निर्माण बिना किसी अनिवार्य अग्नि सुरक्षा मंजूरी के किया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फ्लैट खरीदार बिना ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट (ओसी) के 17वीं से 34वीं मंजिल पर कब्जा कर रहे हैं, जो अपने जोखिम पर ऐसा कर रहे हैं।
न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की पीठ ने ताड़देव आरटीओ के पास विलिंगडन व्यू को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के सदस्य सुनील बी. झावेरी (एचयूएफ) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, “बहुत सारी अवैधताएं हैं।”
अदालत ने कहा कि डेवलपर (प्रतिवादी संख्या 9) सैटेलाइट होल्डिंग्स ने 2020 से अनधिकृत निर्माण कार्य किया है और गंभीर उल्लंघनों के बावजूद इमारत को “दंड से मुक्ति” के साथ बनने दिया गया।
इस भवन का निर्माण वर्ष 1990 में शुरू हुआ और 2010 में पूरा हुआ, तथा सभी फ्लैटों पर कब्जा 2011 से है।
सबसे अधिक चिंताजनक अनियमितताओं में से एक यह थी कि 34 मंजिला इमारत के लिए मुंबई अग्निशमन विभाग के मुख्य अग्निशमन अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) का पूर्णतया अभाव था।
अदालत ने कहा, “34 मंजिलों वाली एक इमारत का निर्माण स्पष्ट रूप से अवैध है, जिसके लिए बीएमसी के मुख्य अग्निशमन अधिकारी से कोई मंजूरी नहीं ली गई है, जिसके बिना कोई भी व्यक्ति इमारत में नहीं रह सकता है।”
पीठ ने कहा, “जो बात और भी चौंकाने वाली है और हमारी अंतरात्मा को झकझोरती है, वह यह है कि 17वीं से 34वीं मंजिलों के पास कोई ओसी नहीं है। फिर भी, इन मंजिलों के संबंध में भी, जहां अवैध निर्माण हुआ है, उन पर कब्जा किया जा रहा है।”
अदालत ने डेवलपर और नागरिक अधिकारियों दोनों की तीखी आलोचना की: “हम यह समझने में पूरी तरह असमर्थ हैं कि इस तरह की अवैधता, और वह भी दंड से मुक्त होकर, नगर निगम द्वारा कैसे बर्दाश्त की जा सकती है… भवन निर्माण कानूनों और नियोजन अनुमतियों का घोर उल्लंघन किया जा रहा है, जिससे अराजकता की स्थिति पैदा हो रही है।”
इसने निर्माण को नियमित करने के प्रयासों को भी नकारात्मक रूप से देखा। अदालत ने टिप्पणी की, “ये सभी लोग यह समझाने का इरादा रखते हैं कि इन उल्लंघनों को कानूनी आवश्यकताओं को पूरी तरह से दरकिनार करके माफ कर दिया जाए और नियमितीकरण का नियमित मंत्र गाया जाए।”
अग्नि सुरक्षा के मुद्दे पर न्यायालय ने स्पष्ट कहा: “34 मंजिली इमारत में अग्नि सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन, जिसमें 59 परिवार रहते हैं, गैर-समझौता योग्य है। किसी भी तरह से कोई छूट नहीं दी जा सकती।” कमला मिल्स अग्निकांड जैसी पिछली घटनाओं का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा, “ऐसे उदाहरण बहुत हैं… और यह सार्वजनिक चिंता का विषय है।”
बुनियादी सवाल उठाते हुए पीठ ने पूछा: “क्या दिनदहाड़े अधिभोग आवश्यकताओं के उल्लंघन को अनदेखा किया जा सकता है? क्या अग्नि सुरक्षा मानदंडों की अनुपस्थिति में किसी भी ऊंची इमारत में अधिभोग की अनुमति दी जा सकती है? किसी भी विवेकशील व्यक्ति के लिए, इसका उत्तर निश्चित रूप से नकारात्मक होगा।”
अदालत ने मुख्य अग्निशमन अधिकारी को 3 जुलाई तक हलफनामा दाखिल कर यह बताने का निर्देश दिया कि इमारत में अग्नि सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन किया गया है या नहीं। बीएमसी के बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट को हलफनामे के जरिए यह भी स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया कि इमारत के किसी हिस्से के पास वैध ओसी है या नहीं।
अदालत ने अगले आदेश तक कहा, “सभी फ्लैट खरीदार, जो हमारी प्रथम दृष्टया राय में, 17वीं से 34वीं मंजिलों पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं, उन्हें आग सहित किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में अपने जोखिम और परिणामों पर ऐसा करना जारी रखना चाहिए।”
अदालत ने कहा, “इन लोगों को नगर निगम या किसी राज्य प्राधिकरण को किसी भी नागरिक या आपराधिक दायित्व के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। वे नुकसान या चोट की स्थिति में गार्ड और घरेलू कर्मचारियों सहित तीसरे पक्ष के लिए भी उत्तरदायी होंगे।”
बीएमसी से यह भी पूछा गया कि अवैध मंजिलों की पानी और बिजली की आपूर्ति क्यों नहीं काटी गई है, और नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिया गया कि वे हलफनामे जमा करने से पहले सभी हलफनामों की जांच करें। अदालत ने लिफ्ट के निरीक्षक से यह भी स्पष्टीकरण मांगा कि संरचना के लिए लिफ्ट की अनुमति कैसे दी गई।
महाराष्ट्र
अंबरनाथ नगर परिषद में सत्ता से बाहर हुई शिवसेना, भाजपा-कांग्रेस का अप्रत्याशित गठबंधन

BJP CONGRES
ठाणे: अंबरनाथ नगर परिषद की राजनीति में एक चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है। हाल ही में संपन्न नगर परिषद चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस ने मिलकर गठबंधन बनाया, जिससे शिवसेना सत्ता से बाहर हो गई, जबकि वह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी।
चुनाव परिणामों में शिवसेना को सबसे अधिक सीटें मिलीं, लेकिन वह पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर सकी। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए भाजपा ने कांग्रेस और अन्य सहयोगी दलों के साथ मिलकर बहुमत का आंकड़ा पार किया और नगर परिषद में नई सत्ताधारी व्यवस्था स्थापित की।
नए गठबंधन ने विकास और स्थिर प्रशासन को अपना प्रमुख उद्देश्य बताते हुए कहा कि स्थानीय निकायों में कामकाज को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, न कि पारंपरिक राजनीतिक मतभेदों को। गठबंधन के तहत भाजपा को नगर परिषद में प्रमुख पद मिला, जबकि सहयोगी दलों को भी सत्ता में हिस्सेदारी दी गई।
इस घटनाक्रम पर शिवसेना ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे जनादेश के साथ विश्वासघात बताया और आरोप लगाया कि सत्ता के लिए वैचारिक मतभेदों को दरकिनार कर दिया गया है। शिवसेना नेताओं ने कहा कि पार्टी एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी और जनता से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाती रहेगी।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शहरी स्थानीय निकायों में अब ऐसे गठबंधन आम होते जा रहे हैं, जहाँ सीटों का गणित और स्थानीय समीकरण राष्ट्रीय या राज्य स्तर की राजनीति से अलग दिशा तय करते हैं।
अंबरनाथ नगर परिषद में बना यह नया सत्ता समीकरण महाराष्ट्र की नगर राजनीति में बदलते रुझानों की ओर इशारा करता है और आने वाले समय में अन्य नगर निकायों पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है।
महाराष्ट्र
फुटपाथ से उठाकर विधायक बनाया, लेकिन पार्टी के लिए कुछ नहीं किया: अबू आसिम आज़मी का रईस शेख पर बड़ा हमला

मुंबई: (कमर अंसारी) समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में अंदरूनी गुटबाज़ी अब खुलकर सामने आ गई है। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आसिम आज़मी ने एक निजी यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में पार्टी के भिवंडी से विधायक रईस शेख पर तीखा हमला बोला है। आज़मी ने दावा किया कि उन्होंने रईस शेख को “फुटपाथ से उठाकर समाजवादी पार्टी की सीट पर विधायक बनाया”, लेकिन रईस शेख ने कभी भी पार्टी के हित में कोई काम नहीं किया।
अबू आसिम आज़मी ने आरोप लगाया कि रईस शेख लगातार समाजवादी पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं और उन्हें नैतिकता के आधार पर खुद ही पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि रईस शेख ने भिवंडी महानगरपालिका और मुंबई महानगरपालिका चुनावों के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यू खुद लिए और टिकट वितरण में भी दखल दिया। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को हराने के लिए उनके सामने कांग्रेस के उम्मीदवार उतारे गए।
आज़मी के मुताबिक, जब पार्टी ने रईस शेख के भाई को टिकट देने से इनकार कर दिया, तो इसी नाराज़गी के चलते उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने समर्थकों को कांग्रेस की टिकट पर चुनाव मैदान में उतार दिया। अबू आसिम आज़मी ने यह भी आरोप लगाया कि रईस शेख परिवारवाद को बढ़ावा देना चाहते थे, जिसका पार्टी ने विरोध किया और इसी कारण टिकट देने से मना कर दिया गया।
दूसरी ओर, रईस शेख अब तक यह स्पष्ट नहीं कर पाए हैं कि वे वास्तव में किस पार्टी के साथ हैं। एक तरफ उनके समर्थन से कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने समाजवादी पार्टी से औपचारिक रूप से इस्तीफा नहीं दिया है। अबू आसिम आज़मी ने कहा कि जल्द ही जनता के सामने रईस शेख का “दोहरा चेहरा” उजागर हो जाएगा। उन्होंने महानगरपालिका चुनावों के बाद रईस शेख के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के संकेत भी दिए हैं।
वहीं, रईस शेख का कहना है कि कई राजनीतिक पार्टियां उनकी अनुमति के बिना उनके फोटो का इस्तेमाल कर वोट हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि समाजवादी पार्टी के टिकट वितरण के किसी भी फैसले में वे शामिल नहीं थे और पार्टी ने उन्हें पहले ही साइडलाइन कर दिया था। रईस शेख के अनुसार, जो उम्मीदवार कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें टिकट कांग्रेस पार्टी ने ही दिया है और इसका उनसे कोई लेना-देना नहीं है।
इस पूरे विवाद के बीच समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोटर असमंजस की स्थिति में हैं। वे यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि रईस शेख के समर्थन से उतरे कांग्रेस उम्मीदवारों को वोट दें या समाजवादी पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवारों को, क्योंकि इस चुनाव में यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आखिर कौन किसके साथ है।
महाराष्ट्र
मुंबई पुलिस को धमकी भरे फोन कॉल्स से चिंता, पिछले साल कई फोन कॉल्स मिलने के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई की

मुंबई: मुंबई पुलिस के लिए बम की धमकियां सिरदर्द बन गई हैं। पिछले साल यानी 2025 में पुलिस को 16 धमकी भरे फोन कॉल और ईमेल मिले, जिनमें बम की धमकी दी गई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। 11 फरवरी 2025 को मोदी के US दौरे के दौरान पुलिस को एक फोन कॉल आया, जिसमें कहा गया था कि मोदी अमेरिका जा रहे हैं और अमेरिकी आतंकवादी मोदी के प्लेन पर बम गिराने वाले हैं। याद रहे, हमने आपको बताया था कि यह वही पैनिक वैली नहीं है, जिसमें छह प्लेन क्रैश हुए थे। उसके बाद पुलिस ने आजाद मैदान में केस दर्ज किया और मामले की पूरी तत्परता से जांच की और विजय घिया को गिरफ्तार कर लिया गया। 2025 में मुंबई पुलिस को ईमेल और फोन कॉल समेत सोशल मीडिया पर 10 कॉल, 6 ईमेल और 4 सोशल मीडिया धमकियां मिलीं, जिसके बाद पुलिस ने 16 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। इसके साथ ही, ईमेल के जरिए सरकारी दफ्तरों और कोर्ट में भी बम धमाके की धमकी दी गई, जिसके बाद सभी कोर्ट की तलाशी ली गई, लेकिन किसी भी तरह का कोई संदिग्ध या आपत्तिजनक सामान या चीज बरामद नहीं हुई। इस धमकी में कई मामले ट्रेस नहीं हुए हैं और यह धमकी फेक साबित हुई है, जबकि बदमाश अक्सर समाज में डर और पैनिक फैलाने के लिए धमकी भरे फोन कॉल करते हैं, जिसके बाद पुलिस ने समय-समय पर उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। 25 नवंबर को मुंबई में एयरपोर्ट के पास पैरामाउंट होटल को उड़ाने की धमकी दी गई थी। मोबाइल फोन पर धमकी देने वाले के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसके बाद पुलिस ने होटल की तलाशी ली लेकिन कोई सामान बरामद नहीं हुआ। इसमें कई मामलों में जांच के बाद NC भी दर्ज किया गया है। आजाद मैदान पुलिस ने कंट्रोल रूम में धमकी देने वाले राम कुमार जायसवाल के खिलाफ NC दर्ज किया है। उसने धमकी दी थी कि दिल्ली में जो धमाका हुआ, वैसा ही मुंबई में भी होगा। क्या आप स्लीपर सेल का मतलब जानते हैं? उसने यह धमकी 25 दिसंबर, 2025 को दी थी।
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