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Wednesday,02-July-2025
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विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर टिप्पणी मामले में रामगोपाल ने दी सफाई, कहा- सीएम योगी ने पूरा बयान सुने बिना किया शेयर

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नई दिल्ली, 16 मई। विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर जाति सूचक टिप्पणी देकर विवादों में घिरे समाजवादी पार्टी (सपा) के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने सफाई दी है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर कहा कि मुझे आश्चर्य इस बात का है कि जिस मुख्यमंत्री की नाक के नीचे अल्पसंख्यकों, दलितों और पिछड़ों पर अकल्पनीय अत्याचार हो रहे हों, उन्होंने मेरा पूरा बयान बगैर सुने ही पोस्ट कर दिया।

सपा के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “उत्तर भारत के कुछ राज्यों में विशेषकर उत्तर प्रदेश में जहां धर्म, जाति और वर्ग देखकर लोगों पर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हों, जाति धर्म के आधार पर एनकाउंटर किए जा रहे हों, जाति धर्म के आधार पर गैंगस्टर लगाकर संपत्ति जब्त की जा रही हो, जाति धर्म और वर्ग देखकर महिलाओं पर अत्याचार किए जा रहे हों, जाति धर्म और वर्ग देखकर कर्मचारियों और अधिकारियों की पोस्टिंग की जाती हो, ऐसी विकृत मानसिकता के लोगों के बारे में कल मैंने एक कार्यक्रम में कहा था कि कर्नल सोफिया का धर्म नाम से पहचान लिए जाने के कारण गाली दी गईं। विदेश सचिव मिस्त्री को गाली दी गई। अगर इन गालीबाजों को ये पता चल जाता कि व्योमिका सिंह जाटव हैं और एयर मार्शल अवधेश भारती यादव हैं तो ये इन अफसरों को भी गालियां देने से बाज नहीं आते।”

उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, “मुझे आश्चर्य इस बात का है कि जिस मुख्यमंत्री की नाक के नीचे अल्पसंख्यकों, दलितों और पिछड़ों पर अकल्पनीय अत्याचार हो रहे हों, उन्होंने मेरा पूरा बयान बगैर सुने ही पोस्ट कर दिया। जिन मीडिया चैनलों ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी पर कब्जा कर लिया था, उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि उन पर सत्ता पक्ष के अलावा किसी को विश्वास नहीं है।”

समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने एक जनसभा के दौरान विंग कमांडर व्योमिका सिंह के लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया था। बयान के बाद उन्हें पूरे देश में आलोचना झेलनी पड़ रही है। रामगोपाल भाषण के दौरान व्योमिका सिंह का नाम भी भूल गए थे और कई बार उन्हें दिव्या के नाम से पुकारा था।

राष्ट्रीय समाचार

कार्यकर्ता आफताब सिद्दीकी ने रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले विवादास्पद पुलिस अधिकारी राजेंद्र काणे की अंतिम समय में पदोन्नति पर सवाल उठाया

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विवादास्पद पुलिस अधिकारी राजेंद्र काणे को उनकी सेवानिवृत्ति से ठीक तीन दिन पहले अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीआईडी ​​के पद पर पदोन्नत किया गया। कार्यकर्ता आफताब सिद्दीकी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जो गृह मंत्रालय का भी प्रभार संभालते हैं, और पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला को संबोधित एक पत्र में इस पदोन्नति के बारे में चिंता जताई। उन्होंने उनकी पदोन्नति की वैधता पर सवाल उठाया।

केन सांताक्रूज़ पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक थे। 

इसी थाने के एक इंस्पेक्टर शरद लांडगे ने अप्रैल 2024 में तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर, जोन 9, राज तिलक रौशन के समक्ष केन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें केन पर जबरन वसूली के एक मामले में एफआईआर दर्ज करने से रोकने का आरोप लगाया गया था। एफपीजे ने इस मामले की रिपोर्ट की थी, जिसमें कार्यकर्ता और जूनियर अधिकारी दोनों द्वारा लगाए गए आरोपों का विवरण दिया गया था।

मार्च 2024 में गुजरात के कपड़ा व्यापारी महेश गामी, जो पिछले दो सालों से सांताक्रूज में रह रहे थे, ने चार व्यक्तियों के खिलाफ जबरन वसूली की शिकायत दर्ज कराई थी। उनमें से दो पर रेत माफिया से जुड़े होने का आरोप था और वे राजनीतिक रूप से अच्छे संपर्क में थे। उनका एक राजनीतिक दल से संबंध था। 

जब गामी ने शिकायत की, तो पुलिस अधिकारी लांडगे ने जांच का नेतृत्व किया और आरोपियों को नोटिस जारी किए। हालांकि, इसके बाद लांडगे को कथित तौर पर राजनीतिक हस्तियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के फोन आए। उन्होंने जांच पूरी की और एफआईआर दर्ज करने के लिए केन की मंजूरी मांगी, लेकिन अनुमति देने से इनकार कर दिया गया। इसके बाद गामी ने डीसीपी राज तिलक रौशन से संपर्क किया, जिन्होंने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। रौशन ने एफआईआर दर्ज करने की अनुमति न देने के लिए केन के खिलाफ विभागीय जांच का भी आदेश दिया। 

17 अप्रैल को गामी ने डीसीपी से दोबारा मुलाकात की, जिसके बाद केन ने 18 अप्रैल को एफआईआर दर्ज कराई और विभागीय जांच शुरू की गई। केन के लिए राष्ट्रपति पदक की सिफारिश भी रद्द कर दी गई। सिद्दीकी ने पूछा कि इतने सारे प्रतिकूल कारकों के बावजूद ऐसे विवादास्पद को क्यों बढ़ावा दिया गया। 

कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाया कि आंतरिक जांच जारी रहने के बावजूद केन की पदोन्नति में इतनी असाधारण रुचि क्यों थी। सिद्दीकी ने यह भी पूछा कि उनके लिए एक विशेष आदेश क्यों जारी किया गया और दावा किया कि जबरन वसूली के आरोप अभी भी लंबित हैं।

सिद्दीकी के पत्र में कहा गया है: “जबरन वसूली के आरोपों में शामिल अधिकारी को तीन दिन की पदोन्नति के परिणामस्वरूप उच्च वेतन और पेंशन मिलती है, तो यह गलत मिसाल कायम करता है। मैं इस पदोन्नति की स्वप्रेरणा से जांच का अनुरोध करती हूं।” उन्होंने पदोन्नति और इसके लिए जिम्मेदार लोगों की तत्काल जांच की मांग की, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इसकी शुरुआत किसने की, यह कैसे हुआ और भ्रष्टाचार और जबरन वसूली के आरोपों का सामना कर रहे अधिकारी को क्यों पदोन्नत किया गया। केन टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं थे। मंगलवार रात को एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 के पास होटल ऑर्किड में उनके लिए विदाई पार्टी आयोजित की गई।

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महाराष्ट्र

हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया, मस्जिदों के लाउडस्पीकर विवाद पर

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मुंबई: मुंबई हाईकोर्ट ने आज पांच मस्जिदों द्वारा दाखिल की गई याचिका पर कार्रवाई करते हुए मुंबई पुलिस अधिकारियों और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPCB) को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उन मामलों से संबंधित है जिसमें मस्जिदों ने लाउडस्पीकर हटाने और अनुमति पत्र न मिलने के कारण हुई कार्रवाई को लेकर आपत्ति जताई है।

आवेदनकर्ताओ का आरोप है कि पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई बिना अनुमति और अवैध है, और उनके धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। उनका मानना है कि इन कार्रवाइयों को पारदर्शिता और न्यायसंगत प्रक्रिया के बिना अंजाम दिया गया है, जिससे धार्मिक गतिविधियों में विघ्न पड़ा है।

अदालत ने पुलिस को यह भी निर्देश दिया है कि वह जुलाई 9, 2025 को होने वाली अगली सुनवाई से पहले संबंधित रिकॉर्ड और विवरण के साथ एक हलफनामा दाखिल करे। इससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।

याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील यूसुफ मुसैलाह ने केस का प्रतिनिधित्व किया। उनके साथ वकील मुबीन सोलकर भी इस मामले में पक्ष रख रहे हैं। अन्य जूनियर वकील भी उपस्थित थे, जिन्होंने इस मामले के गंभीरता और संवेदनशीलता को दर्शाया।

यह मामला खासतौर पर तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब कानून-व्यवस्था और धार्मिक समुदायों के बीच लाउडस्पीकर और अन्य धार्मिक उपकरणों के उपयोग को लेकर विवाद जारी है। अदालत के अगले आदेश का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि इससे धार्मिक स्वतंत्रता और कानून के पालन के बीच संतुलन स्थापित करने का संकेत मिल सकता है।

इस केस की सुनवाई में यह देखना दिलचस्प रहेगा कि कानून और धार्मिक अधिकारों के बीच कैसे तालमेल स्थापित होता है। उम्मीद है कि आगामी सुनवाई में निष्कर्ष सकारात्मक और संतोषजनक होंगे।

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महाराष्ट्र

महाराष्ट्र: मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद स्कूल बसों की हड़ताल स्थगित, लेकिन माल ट्रांसपोर्टरों ने ई-चालान के खिलाफ विरोध जारी रखने का संकल्प लिया

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महाराष्ट्र: स्कूल बस मालिक संघ ने कई राज्य स्तरीय यात्री बस संघों के साथ मिलकर अपनी प्रस्तावित राज्यव्यापी हड़ताल को स्थगित करने का निर्णय लिया है, जो 2 जुलाई से शुरू होने वाली थी। हालांकि, परिवहन मंत्री की अपील के बावजूद, माल ट्रांसपोर्टरों का एक वर्ग अपने विरोध प्रदर्शन को जारी रखने के निर्णय पर अड़ा हुआ है।

स्कूल बस हड़ताल को टालने के फैसले की घोषणा मंगलवार को स्कूल बस मालिक संघ के अध्यक्ष अनिल गर्ग ने की। यह कदम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री द्वारा परिवहन यूनियनों द्वारा यातायात अधिकारियों द्वारा “निराधार और जबरन लगाए गए ई-चालान” के रूप में वर्णित शिकायतों को दूर करने के औपचारिक आश्वासन के बाद उठाया गया है।

एसोसिएशन ने एक आधिकारिक बयान में कहा, “मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करने के लिए हमारी समिति के सदस्यों को एक औपचारिक बैठक के लिए आमंत्रित किया है। हमें एक रचनात्मक बातचीत की उम्मीद है।” मुख्यमंत्री कार्यालय से लिखित संदेश प्राप्त होने के बाद एक आंतरिक बैठक के बाद हड़ताल वापस लेने का निर्णय लिया गया।

स्कूल बस मालिकों के आंदोलन से हटने के बावजूद माल परिवहन क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। माल ट्रांसपोर्टरों का एक वर्ग वहातुकदार बचाव कृति समिति के बैनर तले हड़ताल पर जाने के अपने फैसले पर अड़ा हुआ है।

इस बीच, महाराष्ट्र राज्य मोटर मालिक संघ (पंजीकृत) ने वहातुकदार बचाव क्रुति समिति द्वारा शुरू की गई अनिश्चितकालीन हड़ताल को अपना पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की है।

यह विरोध प्रदर्शन पहले जारी किए गए ई-चालान जुर्माने को पूरी तरह से वापस लेने पर केंद्रित है, जो कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू किए गए एक कदम के समान है। प्रदर्शनकारी ट्रांसपोर्टरों का तर्क है कि ई-चालान प्रणाली वाहन मालिकों और ऑपरेटरों के लिए अत्यधिक दंडात्मक और आर्थिक रूप से बोझिल है।

महाराष्ट्र राज्य मोटर मालिक संघ के अध्यक्ष कैलास मुरलीधर पिंगले ने कहा, “हम उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र सरकार उत्तर प्रदेश के उदाहरण का अनुसरण करेगी और ई-चालान प्रणाली के माध्यम से जारी पुराने जुर्माने को माफ कर देगी। यह हमारी मुख्य मांग है।” उन्होंने मंगलवार को वहातुकदार बचाव कृति समिति को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की।

16 जून को आज़ाद मैदान में धरने से शुरू हुआ यह आंदोलन पिछले दो हफ़्तों में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा है। 25 जून तक, स्कूल और स्टाफ़ ट्रांसपोर्टर, शहरी परिवहन संचालक, उबर ड्राइवर, लंबी दूरी की निजी बस सेवाएँ और परिवहन उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के लोग भी इसमें शामिल हो गए थे।

उद्योग मंत्री उदय सामंत के दौरे और परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक द्वारा ई-चालान मुद्दे पर विचार करने के लिए एक समिति गठित करने के निर्देश के बावजूद, परिवहन यूनियनों का कहना है कि सरकार वादा किए गए 15 दिनों की अवधि के भीतर कार्रवाई करने में विफल रही है।

वहातुकदार बचाव कृति समिति के एक नेता ने कहा, “यदि तत्काल कोई समाधान नहीं निकाला गया तो चल रही हड़ताल से आने वाले दिनों में रसद, माल आपूर्ति श्रृंखला और अंतर-शहर माल ढुलाई में व्यापक व्यवधान पैदा होने की आशंका है।”

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