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कर्नल सोफिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामला: मंत्री विजय शाह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

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नई दिल्ली, 16 मई। कर्नल सोफिया कुरैशी विवादित टिप्पणी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। गुरुवार को मध्यप्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह की एफआईआर पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप एक मंत्री है और ऐसे संवेदनशील समय मे एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को सोच समझकर बोलना चाहिए ।

विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट ने अपनी याचिका में कहा कि मेरे बयान को गलत समझा गया जबकि हमने इसके लिए माफी मांग ली है। मीडिया ने ओवर हाइप कर दिया है।कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए विवादित बयान का मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था।

शाह ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इसी आदेश को चुनौती दी। हाईकोर्ट ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बारे में मीडिया को जानकारी देने वाली भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर शाह की टिप्पणियों का संज्ञान लिया था।

इस मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति जॉर्ज ऑगस्टीन मसीह की खंडपीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए भेजा गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मध्य प्रदेश के मंत्री शाह की जिम्मेदारी की भावना पर सवाल उठाया, जिन्होंने कथित तौर पर कर्नल कुरैशी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी।

भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने महिला अधिकारी के बारे में शाह की टिप्पणी की निंदा करते हुए कहा, “आप किस तरह के बयान दे रहे हैं… सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री, वह भी तब जब देश ऐसी स्थिति से गुजर रहा है… संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से संयम बरतने की अपेक्षा की जाती है। मंत्री के बोले हर वाक्य में जिम्मेदारी की भावना होनी चाहिए।”

वरिष्ठ अधिवक्ता विभा दत्ता मखीजा के जरिए शाह ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर उनके खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी (एफआईआर) पर रोक लगाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने 16 मई, 2025 को उनके मामले की सुनवाई करने पर सहमति जताई। सर्वोच्च न्यायालय ने मंत्री के वकीलों को सलाह दी कि वे उच्च न्यायालय को सूचित करें, जिसने 15 मई को मामले को सूचीबद्ध किया था। उच्च न्यायालय ने मंत्री की टिप्पणियों का स्वतः संज्ञान लिया था। मखीजा ने शीघ्र सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख में कहा कि मीडिया ने टिप्पणियों को “दुर्भाग्य से बढ़ा-चढ़ाकर” पेश किया।

पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश पारित करने से पहले उच्च न्यायालय ने मंत्री को सुनवाई का अवसर नहीं दिया।

उस समय, मुख्य न्यायाधीश गवई ने पूछा कि मंत्री को सीधे सर्वोच्च न्यायालय क्यों जाना चाहिए, और उच्च न्यायालय में ही अपना मामला क्यों नहीं लड़ना चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश गवई ने मखीजा से पूछा, “कोई व्यक्ति मंत्री है, इसलिए इस पर यहां विचार किया जाना चाहिए?”

वरिष्ठ वकील ने कहा कि शाह ने सार्वजनिक रूप से खेद व्यक्त किया है, और उनके पास इसकी रिकॉर्डिंग है।

बुधवार को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को चार घंटे के भीतर शाह के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया और अनुपालन में किसी भी देरी के मामले में डीजीपी को अवमानना ​​कार्रवाई की चेतावनी दी थी।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और अनुराधा शुक्ला की पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया विभिन्न जातियों, धर्मों और भाषाओं के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का अपराध बनता है।

राजनीति

‘वंदे मातरम’ विवाद पर आक्रोश: मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने विधायक अबू आसिम आज़मी के रुख और मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा के पलटवार की निंदा की

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Abu Asim Azmi & Mangal Prabhat Lodha

मुंबई: महाराष्ट्र में देशभक्ति गीत ‘वंदे मातरम’ की 150वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी के बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया है। यह हंगामा समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक अबू आसिम आज़मी के इस बयान से शुरू हुआ कि वह यह गीत नहीं गाएंगे और उनका दावा है कि यह इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ है।

इस बयान की सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं ने तीव्र निंदा की थी और बदले में, मुस्लिम कार्यकर्ताओं और समुदाय के सदस्यों ने भी तीखी आलोचना की थी, जो विधायक के ‘अनावश्यक’ उकसावे और राज्य मंत्री की जवाबी कार्रवाई दोनों की निंदा कर रहे थे।

यह पहली बार नहीं है जब आज़मी ने ऐसा बयान दिया हो। उन्होंने 2023 में औरंगाबाद में एक रैली में भाग लेने के दौरान वंदे मातरम का नारा लगाने पर आपत्ति जताई थी।

हाल ही में, उन्होंने यह कहकर बहस को फिर से हवा दे दी कि वंदे मातरम गाना अनिवार्य करना सही नहीं है क्योंकि हर किसी की धार्मिक मान्यताएँ अलग-अलग होती हैं। उन्होंने कहा, “इस्लाम माँ के सम्मान को बहुत महत्व देता है, लेकिन उसके आगे सजदा करने की इजाज़त नहीं देता।”

आग में घी डालते हुए मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा ने दावा किया कि वह विरोधी विधायकों के आवासों के बाहर राष्ट्रगीत का सामूहिक गायन आयोजित करेंगे, जिसमें आजमी के साथ-साथ मलाड पश्चिम से कांग्रेस विधायक असलम शेख और मुंबादेवी से अमीन पटेल भी शामिल हैं।

हालांकि यह स्थिति नई नहीं है, लेकिन 7 नवंबर को 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में स्कूलों में पूरा गीत अनिवार्य करने के राज्य के निर्देश के बीच इसकी समय-सीमा को कई मुस्लिम समुदाय के नेताओं ने राजनीति से प्रेरित और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए हानिकारक माना है।

सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेक्युलरिज्म के निदेशक इरफान इंजीनियर के अनुसार, यह विवाद स्वतंत्रता संग्राम के समय से चला आ रहा है और यह गीत के अनुवाद के तरीके पर निर्भर करता है।

“मुस्लिम लीग ने यह तर्क दिया कि यह गीत भारत को देवी के रूप में पूजने की बात करता है और इसे इस्लाम विरोधी करार दिया क्योंकि यह धर्म केवल एक ईश्वर की पूजा की अनुमति देता है। यह कांग्रेस और राष्ट्रवाद का विरोध करने और खुद को मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि बताने के कई अन्य विभाजनकारी तरीकों में से एक था।”

उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का वास्तविक अनुवाद “मातृभूमि को सलाम” है, जिसका इस्लाम की प्रथाओं से कोई विवाद नहीं है और यही बात एआर रहमान द्वारा ‘मां तुझे सलाम’ गीत के हिंदी संस्करण में भी देखी जा सकती है।

उन्होंने कहा, “मैं मातृभूमि और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को सलाम करते हुए इस गीत को एक हजार बार गाऊंगा, जिन्होंने इस छंद का जाप करते हुए शहादत प्राप्त की।”

इंडियन मुस्लिम्स फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी के राष्ट्रीय संयोजक जावेद आनंद ने कहा, “एक शुद्धतावादी दृष्टिकोण से, इस्लाम में वंदे मातरम का नारा लगाना आपत्तिजनक है, लेकिन ज़्यादातर मुसलमान ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि संदर्भ अलग है। इसके अलावा, यह गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की किताब से लिया गया है, जिसे इस्लाम विरोधी माना जाता है।”

सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे कम्युनिटी कनेक्ट के संस्थापक अली भोजानी ने इस मुद्दे की तुलना इस्लाम में शराब पीने पर प्रतिबंध से की।

“यद्यपि इस्लाम में शराब पीना वर्जित है, फिर भी अगर इसे किसी दवा में मिलाकर पिया जाए तो यह जायज़ है क्योंकि इसका उद्देश्य जीवन बचाना है। हालाँकि एक मुसलमान होने के नाते मैं एक ईश्वर में विश्वास करता हूँ, फिर भी एक भारतीय होने के नाते मैं गर्व से वंदे मातरम गाऊँगा, अगर इसे सिर्फ़ मेरी धार्मिक मान्यताओं का विरोध करने के लिए मुझ पर थोपा न जाए। हिंदुओं की तरह, मुसलमान भी उसी भारतीय संविधान का पालन करते हैं और वही राष्ट्रीय गीत गाते हैं, लेकिन वही संविधान मुझे अपने धर्म का पालन करने का अधिकार भी देता है।”

मुस्लिम कार्यकर्ता जहां वंदे मातरम के नारे के समर्थन में खड़े हुए हैं, वहीं उन्होंने राजनीतिक नेताओं के आवासों के बाहर सामूहिक गायन आयोजित करने की योजना की भी निंदा की है, इसे राजनीतिक धमकी और दबाव का एक रूप बताया है।

इंजीनियर ने कहा, “यह एक सांप्रदायिक मुद्दा है और इसका देश के प्रति वफ़ादारी से कोई लेना-देना नहीं है। भाजपा और उसके नेता जानबूझकर मुसलमानों को भड़काने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये नेता मातृभूमि के प्रेम में इसे गा रहे हैं। क़ानूनी और संवैधानिक रूप से, हमें राष्ट्रगान न गाने का भी अधिकार है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी फैसला सुनाया है। लाखों मुसलमान इसे गाते हैं, लेकिन सिर्फ़ राजनीति करने वाले लोग ही इसका विरोध करते हैं और इसका इस्लाम के प्रति उनके प्रेम से कोई लेना-देना नहीं है।”

भोजानी ने कहा, “एक भारतीय नागरिक होने के नाते, मैं मंत्री के समूह में शामिल होकर वंदे मातरम गाना पसंद करूँगा, लेकिन अगर मकसद किसी के धर्म को ठेस पहुँचाना हो तो नहीं। अगर मैं लोढ़ा से अल्लाहु अकबर का नारा लगाने को कहूँगा, तो उन्हें भी बुरा लगेगा।” उन्होंने आगे कहा कि हर राजनेता के घर के बाहर सामूहिक गायन का आयोजन होना चाहिए, जिसमें आजमी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हैं।

आनंद ने कहा, “वंदे मातरम को मुसलमानों के ख़िलाफ़ हथियार बनाकर उन लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है जो समुदाय को परेशान करने के तरीके ढूंढ रहे हैं। सांप्रदायिक राजनीति इसके मूल में है और राजनीतिक नेता इस घिनौनी राजनीति में लिप्त हैं। इसका कोई अंत नज़र नहीं आता, लेकिन इसे ख़त्म करना ज़रूरी है।”

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राष्ट्रीय समाचार

सार्वजनिक स्थानों और हाईवे से आवारा पशुओं को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए निर्देश

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नई दिल्ली, 7 नवंबर: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों के मामले में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे से बचाने और राजमार्गों से आवारा मवेशियों व अन्य जानवरों को हटाने के लिए कई निर्देश जारी किए।

देश भर में आवारा कुत्तों के प्रबंधन मामले पर स्वतः संज्ञान मामले न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ ने सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने आदेश दिया कि आवारा कुत्तों के प्रवेश को रोकने के लिए प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, सार्वजनिक खेल परिसर, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर उचित बाड़ लगाई जाए।

न्यायमूर्ति नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्थानीय नगर निकायों को ऐसे परिसरों की नियमित तौर पर निगरानी करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियम, 2023 के तहत अनिवार्य टीकाकरण और नसबंदी के बाद जानवरों को निर्दिष्ट आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया।

शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि इन सार्वजनिक स्थानों से हटाए गए कुत्तों को उसी स्थान पर वापस नहीं लाया जाना चाहिए। साथ ही, कोर्ट ने समय-समय पर निरीक्षण करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने राजमार्गों से आवारा पशुओं और अन्य जानवरों को तुरंत हटाने का भी आदेश दिया। पीठ ने कहा कि ऐसे जानवरों को बिना किसी देरी के निर्दिष्ट आश्रय स्थलों में पहुंचाया जाए।

शीर्ष अदालत ने आदेश दिया, “सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। अन्यथा, अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा।” साथ ही, निर्देशों को लागू करने के लिए अपनाई गई व्यवस्थाओं के लिए आठ हफ़्तों के अंदर अनुपालन स्थिति रिपोर्ट (कंप्लायंस स्टेटस रिपोर्ट) मांगी।

इससे पहले, सर्वोच्च न्यायालय ने एबीसी नियमों के क्रियान्वयन में खामियों को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रति नाराजगी व्यक्त की थी। न्यायमूर्ति नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की बारीकी से जांच कर रही है। पीठ इस बात पर जोर दे रही है कि आवारा पशुओं से जुड़ी कई घटनाएं न केवल जन सुरक्षा से समझौता करती हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को भी खराब करती हैं।

पीठ ने टिप्पणी की, “लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि भी खराब होती है। हम समाचार रिपोर्ट भी पढ़ रहे हैं।”

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महाराष्ट्र

‘जीवन का कोई मूल्य नहीं है’: मुंबई में मोटरमैन हड़ताल के कारण ट्रेनें देरी से चल रही हैं, यात्री जान जोखिम में डालते हुए देखे गए

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मुंबई: मुंबई की जीवनरेखा कही जाने वाली लोकल ट्रेन नेटवर्क गुरुवार शाम अचानक ठप हो गई जब मोटरमैनों ने अघोषित हड़ताल शुरू कर दी, जिससे लाखों यात्री अफरा-तफरी में फंस गए। व्यस्त समय में हुए इस विरोध प्रदर्शन के कारण भारी भीड़भाड़, खतरनाक यात्रा हालात और कम से कम चार लोगों की मौत की खबर है।

यह हड़ताल तब शुरू हुई जब राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने पिछले सप्ताह मुंब्रा दुर्घटना के लिए जिम्मेदार कथित लापरवाही के लिए मध्य रेलवे के दो इंजीनियरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।

रेलवे यूनियनों ने दावा किया कि इंजीनियरों को गलत तरीके से निशाना बनाया गया, जबकि अधिकारियों का कहना था कि एफआईआर जाँच प्रक्रिया का हिस्सा है। हालाँकि, अचानक हुए बंद से यात्रियों में व्यापक आक्रोश फैल गया, जिन्होंने रेलवे कर्मचारियों पर शहर को बंधक बनाने का आरोप लगाया।

“रेलवे कर्मचारियों ने व्यस्त समय में मुंबई लोकल न चलाकर शहर को बंधक बनाने का फैसला किया, जिससे दो लोगों की मौत हो गई। यह अपनी बात साबित करने का कोई तरीका नहीं है,” एक्स पर यात्री जीत मशरू ने कहा। एक अन्य यूजर गणेश ने पोस्ट किया, “तो फिर आधी रात को हड़ताल की घोषणा करो और मंत्रालय के सामने विरोध प्रदर्शन करो, लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी बर्बाद मत करो। यह उन कामकाजी महिलाओं के लिए नर्क है जिनके बच्चे अपनी माँ के लिए रोते हैं।”

ज़मीनी हालात बेहद खराब थे। सीएसएमटी, दादर, कुर्ला और ठाणे स्टेशनों पर स्थानीय लोगों ने बताया कि ट्रेनें एक घंटे से ज़्यादा समय तक रुकी रहीं और अफरा-तफरी मच गई। कई यात्री नीचे उतर गए और घर पहुँचने के लिए रेल की पटरियों पर पैदल चलने लगे। एक अन्य एक्स यूज़र ने लिखा, “मेरी ट्रेन स्टेशन से ठीक पहले रुकी। मैंने 20 मिनट तक इंतज़ार किया और फिर पूरे प्लेटफ़ॉर्म पर पैदल चला।”

ठाणे और कल्याण में, बेताब यात्री एसी लोकल ट्रेन के दरवाज़े खुले रखकर उसमें सवार हो गए, जो एक जोखिम भरा कदम था और शहर में घर पहुँचने की बेचैनी को दर्शाता था। इस बीच, मुंबई मेट्रो भी हड़ताल का सबसे ज़्यादा शिकार हुई, जहाँ प्लेटफ़ॉर्म खचाखच भरे हुए थे और दफ़्तर जाने वालों ने इसे ही एकमात्र विकल्प मान लिया।

एक यूज़र ने पोस्ट किया, “इस देश में अब ज़िंदगी की कोई क़ीमत नहीं रही। यह जानते हुए कि लोकल ट्रेनें मुंबई की जीवनरेखा हैं, अघोषित हड़ताल करना अपराध है।”

जहाँ कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन का बचाव करते हुए एफआईआर को “प्रतिशोधात्मक” बताया, वहीं ज़्यादातर मुंबईकर दुःख और गुस्से में एकजुट थे। देर रात तक, सेवाएँ धीरे-धीरे बहाल हो गईं।

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