महाराष्ट्र
वकोला में गैंगवार मामले को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने की कोशिश नाकाम, धार्मिक रंग देने की साजिश
मुंबई ; मुंबई के वकोला सांताक्रूज इलाके में हुए सामूहिक संघर्ष को हिंदू-मुस्लिम रंग देने की कोशिश तब नाकाम हो गई, जब पुलिस ने सामूहिक संघर्ष के मामले में दंगा फैलाने का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार, बीती रात साढ़े नौ बजे मुस्लिम युवक खड़े थे, जबकि दूसरे गुट के युवक भी यहां खड़े थे। दोनों के बीच मामूली विवाद हुआ और इस विवाद ने हिंसा का रूप ले लिया। हालांकि, सोशल मीडिया पर इस मामले को हिंदू-मुस्लिम पहलगाम के बीच विवाद और पाकिस्तानी झंडा जलाने के तौर पर पेश करने की कोशिश की गई है, जबकि पुलिस ने इससे साफ इनकार किया है। पुलिस ने बताया है कि इन युवकों में अक्सर छोटे-मोटे विवाद होते रहते हैं और यह युवक भी इसी इलाके का रहने वाला है। ऐसे में पुलिस ने एहतियात के तौर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है।
पुलिस के अनुसार, मामूली बात को लेकर दो गुटों में झड़प हो गई थी, जिसके बाद स्थिति अब नियंत्रण में है, लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ है। हालांकि यहां कोई हिंदू-मुस्लिम हिंसा या संघर्ष नहीं हुआ है, लेकिन सांप्रदायिक तत्व स्थिति को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन पर पुलिस नजर रख रही है। पुलिस ने बताया कि समूह झड़प के बाद दंगा का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस मामले में भादंसं की धारा 1889, 115, 191 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश भी जारी है। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस अब इलाके के सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं।
पहलगाम आतंकी हमले या पाकिस्तानी झंडा जलाने को लेकर कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है और न ही यह इस तरह का मामला था, लेकिन इसे धार्मिक रंग देकर वकोला में संप्रदाय विशेष के लोगों ने माहौल खराब करने के लिए सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाहें फैलाईं, जिन्हें पुलिस ने नाकाम कर दिया है। अधिवक्ता यश मिश्रा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया है, जिसमें हिंसा को पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में हिंदू संगठनों के प्रदर्शन का मुस्लिम युवकों द्वारा विरोध बताया गया है और पाकिस्तानी झंडा जलाने के विरोध में दंगा व हिंसा का आरोप लगाया गया है। वहीं पुलिस ने इसे पूरी तरह झूठा और अफवाह बताया है।
महाराष्ट्र
मुंबई : बीएमसी शहर भर में सड़क चिह्नों के लिए थर्मोप्लास्टिक पेंट का उपयोग करेगी; ₹150 करोड़ की परियोजना की योजना बनाई गई है।

मुंबई, 12 मार्च: मुंबई शहर, इसके पूर्वी उपनगरों और पश्चिमी उपनगरों में प्रमुख और माध्यमिक सड़कों पर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए, बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) थर्मोप्लास्टिक पेंट का उपयोग करेगा।
इस परियोजना के तहत, पुरानी और जर्जर सड़क मार्किंग को हटाकर नई थर्मोप्लास्टिक मार्किंग लगाई जाएगी। बीएमसी ने अगले दो वर्षों के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके लिए अनुमानित व्यय 150 करोड़ रुपये है।
निविदा दस्तावेज में उल्लिखित विवरण के अनुसार, इस परियोजना में मुख्य और गौण दोनों सड़कों पर विभिन्न यातायात चिह्नों के लिए थर्मोप्लास्टिक पेंट लगाने का कार्य शामिल है। मुख्य चिह्नों में लेन लाइनें, ज़ेबरा क्रॉसिंग, स्टॉप लाइनें, दिशासूचक तीर और अन्य यातायात चिह्न शामिल हैं। नया पेंट लगाने से पहले, घिसे हुए या आंशिक रूप से दिखाई देने वाले मौजूदा थर्मोप्लास्टिक पेंट को हटा दिया जाएगा।
इस कार्यक्षेत्र में क्षतिग्रस्त या घिसे हुए डिवाइडर और कर्ब स्टोन की मरम्मत, उठे हुए फुटपाथ मार्कर लगाना, लचीले मीडियन मार्कर लगाना और कर्ब और डिवाइडर को पेंट करना जैसे सहायक कार्य भी शामिल हैं।
सभी गतिविधियाँ संबंधित इंजीनियरों की देखरेख और मार्गदर्शन में की जाएंगी ताकि उचित गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित किया जा सके।
एक वरिष्ठ नगर निगम अधिकारी ने कहा, “थर्मोप्लास्टिक रोड पेंट अधिक टिकाऊ होता है और रात में अत्यधिक परावर्तक होता है, जिससे लेन मार्किंग और ज़ेबरा क्रॉसिंग स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जो यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाता है और दुर्घटनाओं को कम करता है। ठेकेदार यातायात पुलिस की अनुमति से सप्ताहांत, सार्वजनिक अवकाश या रात में काम कर सकते हैं, और उन्हें कार्य स्थलों पर उचित बैरिकेडिंग और सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी।”
ठेकेदार वीआईपी दौरों, राष्ट्रीय आयोजनों या आपात स्थितियों के दौरान सुचारू यातायात प्रवाह बनाए रखने के लिए सड़कों पर तुरंत चिह्नांकन और सिग्नल लगाने के लिए भी जिम्मेदार होगा।
नियमों का पालन न करने या पर्याप्त बैरिकेडिंग न करने पर प्रति मीटर प्रति दिन 2,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है, जो कुल अनुबंध मूल्य के 5% तक सीमित है।
अधिकारियों ने बताया कि इस परियोजना से लेन मार्किंग स्पष्ट होगी, ड्राइवरों को बेहतर मार्गदर्शन मिलेगा और दुर्घटनाओं को कम करने में मदद मिलेगी।
अपराध
महाराष्ट्र में एलपीजी संकट: कमी के बीच साइबर अपराध में वृद्धि, कल्याण-डोम्बिवली में ‘गैस अपडेट’ ऑनलाइन घोटाले में 2 महिलाओं ने ₹4 लाख गंवाए

ठाणे: पुलिस ने शुक्रवार को पुष्टि की कि कल्याण-डोम्बिवली में दो महिलाएं ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो गई हैं। जब कथित तौर पर धोखेबाजों ने महानगर गैस लिमिटेड के प्रतिनिधियों के रूप में खुद को पेश किया और उन्हें अपने फोन पर एक दुर्भावनापूर्ण एप्लिकेशन डाउनलोड करने के लिए धोखा दिया।
सहायक पुलिस आयुक्त सुहास हेमदे के अनुसार, पीड़ितों को एक अज्ञात व्यक्ति के फोन आए, जिसने खुद को गैस वितरण कंपनी का कर्मचारी बताया। फोन करने वाले ने गैस संबंधी जानकारी अपडेट करने के बहाने उनसे एक APK फाइल डाउनलोड करके खोलने और अपने मोबाइल फोन पर एक फॉर्म भरने को कहा।
महिलाओं द्वारा प्रक्रिया पूरी करने के बाद, कथित तौर पर उनके बैंक खातों से लगभग 4 लाख रुपये निकाल लिए गए। पुलिस ने डोंबिवली पुलिस स्टेशन में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के दो मामले दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है।
यह घोटाला ऐसे समय में सामने आया है जब नवी मुंबई और ठाणे सहित मुंबई महानगर क्षेत्र के कई हिस्सों में एलपीजी सिलेंडरों की भारी कमी देखी जा रही है।
आज सुबह-सुबह, घटती आपूर्ति के बीच सानपाड़ा के निवासी सुबह 3 बजे से ही एलपीजी सिलेंडर लेने के लिए कतारों में लगे हुए देखे गए। इंटरनेट पर वायरल हुए वीडियो में एक गैस एजेंसी के बाहर भारी भीड़ जमा दिखाई दे रही थी, जिसमें लोग खाली सिलेंडर लिए लंबी कतारों में इंतजार कर रहे थे।
इस कमी ने पूरे क्षेत्र के आतिथ्य सत्कार क्षेत्र को बुरी तरह प्रभावित किया है। होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन (एएचएआर) के अध्यक्ष विजय शेट्टी के अनुसार, शहर के 16,000 रेस्टोरेंटों में से लगभग 20 प्रतिशत मंगलवार तक कमी के कारण बंद हो गए थे, और बुधवार को यह संख्या बढ़कर 35 प्रतिशत हो गई।
इसके अलावा, एलपीजी की आपूर्ति ठप होने के कारण रायगढ़ जिले और नवी मुंबई के 20 प्रतिशत से अधिक होटल 11 मार्च तक बंद हो गए थे। होटल मालिकों का आरोप है कि सिलेंडर कालाबाजारी में 3,000 रुपये से शुरू होने वाली कीमतों पर बेचे जा रहे हैं, जो सामान्य दरों से अधिक है।
होटल संघों ने अधिकारियों से आग्रह किया है कि वे तत्काल पर्याप्त एलपीजी आपूर्ति सुनिश्चित करें ताकि आगे और बंद होने से बचा जा सके और आतिथ्य क्षेत्र पर निर्भर हजारों श्रमिकों की आजीविका की रक्षा की जा सके।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र सरकार पेश करेगी विधानसभा में ‘महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026’

मुंबई, 13 मार्च : महाराष्ट्र सरकार शुक्रवार को विधानसभा में ‘महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026’ पेश करने जा रही है। इसके साथ ही, ‘जबरन’ धर्मांतरण के पीछे शामिल व्यक्तियों और संगठित संस्थाओं की पहचान करने और उन्हें दंडित करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
प्रस्तावित कानून का उद्देश्य जबरदस्ती, धोखाधड़ी या लालच देकर कराए जाने वाले धार्मिक धर्मांतरणों पर रोक लगाना है। 5 मार्च को हुई बैठक में राज्य कैबिनेट ने एक उच्च-स्तरीय विशेष समिति की सिफारिशों के बाद इसे मंजूरी दे दी थी।
पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की अध्यक्षता वाली इस समिति का गठन 14 फरवरी, 2025 को किया गया था। इसका उद्देश्य कानूनी ढांचों का अध्ययन करना और अवैध धर्मांतरण से जुड़ी शिकायतों से निपटने के लिए एक मजबूत तंत्र तैयार करना था।
एक बार जब बिल को राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों से मंजूरी मिल जाएगी, तो इसे राज्यपाल की सहमति के लिए भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून लागू हो जाएगा।
महाराष्ट्र विधानमंडल सचिवालय की ओर से जारी एजेंडा में प्रश्नकाल के बाद राज्य विधानसभा में इस बिल को पेश करने की बात कही गई है।
इस बिल में सख्त प्रशासनिक शर्तें और आपराधिक दंड का प्रस्ताव रखा गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि धर्म परिवर्तन जबरदस्ती नहीं, बल्कि पूरी तरह से व्यक्तिगत पसंद का मामला हो।
इस बिल के अनुसार, जो लोग धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, उन्हें जिला अधिकारियों को 60 दिन पहले इसकी सूचना देनी होगी। धर्म परिवर्तन के बाद, इसे कानूनी रूप से वैध माने जाने के लिए 25 दिनों के भीतर आधिकारिक तौर पर पंजीकृत करवाना जरूरी होगा।
इसके अलावा, बिल में यह प्रस्ताव किया गया है कि जिस व्यक्ति का धर्म परिवर्तन हो रहा है, उसके खून के रिश्तेदार शिकायत दर्ज करा सकते हैं, अगर उन्हें शक हो कि इस प्रक्रिया में जबरदस्ती या कोई लालच शामिल है।
सरकार का कहना है कि यह कानून कमजोर लोगों को धर्म परिवर्तन की गलत चालों से बचाने के लिए जरूरी है।
महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे सहित अन्य मंत्रियों ने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून के प्रबल समर्थक रहे हैं। यह कानून उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे अन्य राज्यों में देखे गए एक चलन का ही अनुसरण करता है, जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में इसी तरह के “धर्म की स्वतंत्रता” संबंधी कानून बनाए हैं।
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