राष्ट्रीय समाचार
वक्फ पर सर्वोच्च न्यायालय में बहस, सीजेआई बोले- आर्टिकल 26 धर्मनिरपेक्ष, यह सभी पर लागू
suprim court
नई दिल्ली, 16 अप्रैल। वक्फ कानून को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस अहम मामले में वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपनी दलीलें रखनी शुरू कीं। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बहस की शुरुआत की, जिसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें पेश कीं।
सिब्बल ने अनुच्छेद 26 का जिक्र किया। फिर कहा अगर मुझे वक्फ बनाना है तो मुझे सबूत देना होगा कि मैं 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा हूं, अगर में मुस्लिम ही जन्मा हूं तो मैं ऐसा क्यों करूंगा? मेरा पर्सनल लॉ यहां पर लागू होगा। अगर वक्फ बनाने वाला कागजात देता है तो वक्फ कायम रहेगा। इस पर सीजीआई ने कहा अनुच्छेद 26 धर्मनिरपेक्ष है और ये सभी समुदायों पर लागू होता है।
वहीं, अधिवक्ता सिंघवी ने कोर्ट के समक्ष कहा कि देशभर में करीब आठ लाख वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें से चार लाख से अधिक संपत्तियां ‘वक्फ बाई यूजर’ के तौर पर दर्ज हैं। उन्होंने इस बात को लेकर चिंता जताई कि वक्फ अधिनियम में किए गए संशोधन के बाद इन संपत्तियों पर खतरा उत्पन्न हो गया है।
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा कि जब वे दिल्ली हाईकोर्ट में थे, तब उन्हें बताया गया था कि वह जमीन वक्फ संपत्ति है। उन्होंने कहा, “हमें गलत मत समझिए, हम यह नहीं कह रहे हैं कि सभी वक्फ बाई यूजर संपत्तियां गलत हैं।”
बहस के दौरान सिंघवी ने यह भी कहा कि उन्हें यह तक सुनने में आया है कि संसद भवन की जमीन भी वक्फ की है। उन्होंने कोर्ट से पूछा कि क्या अयोध्या केस में जो फैसले दिए गए, वे इस मामले में लागू नहीं होते? उन्होंने संशोधित वक्फ अधिनियम पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की और कहा कि जब तक इस पर अंतिम निर्णय नहीं आता, तब तक संशोधन लागू नहीं किया जाना चाहिए।
इस बीच, अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने भी कहा कि अधिनियम की धारा 3(आर) के तीन पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है। खासकर इस बात पर कि ‘इस्लाम का पालन करना’ यदि आवश्यक धार्मिक अभ्यास माना जाता है, तो इसका प्रभाव नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर भी पड़ सकता है। अहमदी ने कहा कि यह अस्पष्टता पैदा करता है ।
राजनीति
नीतीश कुमार 14 नवंबर के बाद एनडीए में सार्वजनिक रूप से नहीं दिखेंगे: सांसद संजय यादव

पटना, 3 नवंबर: राजद सांसद संजय यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लेते हुए कहा है कि वे 14 नवंबर के बाद एनडीए में सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं देंगे। उन्होंने पटना में हुई रोड शो को लेकर कहा कि संदेश साफ है कि 14 नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए नेताओं के बीच सार्वजनिक रूप से दिखाई भी नहीं देंगे।
राजद सांसद संजय यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री बार-बार कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी और उसमें कहीं भी मुख्यमंत्री का नाम नहीं है। यहां गठबंधन की राजनीति पढ़ने की जरूरत नहीं है, यह स्पष्ट है कि 14 नवंबर के बाद नीतीश कुमार एनडीए में सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं देंगे।
उन्होंने कहा कि वैसे नीतीश कुमार 14 नवंबर के बाद दिखाई देंगे या नहीं, हमें इससे कुछ भी लेना-देना नहीं है। बस बिहार में अगली सरकार एनडीए नहीं बना रही है। प्रदेश की जनता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनाने जा रही है।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के तालाब में मछली पकड़ने को लेकर भाजपा नेताओं के बयान पर राजद सांसद संजय यादव ने कहा कि पीएम मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बिहार में हैं। मीडिया को भाजपा के नेताओं से सवाल करना चाहिए कि देश में बहुत काम है और वे बिहार में हैं। मुख्यमंत्रियों से लेकर केंद्रीय मंत्रियों तक बिहार में डेरा डाले हुए हैं।
राहुल गांधी का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अच्छे स्विमर हैं। उन्होंने गांव में एक पोखर में मछली पकड़कर दिखाया कि वह आम आदमी तक पहुंचने का दम रखते हैं। क्या भाजपा के नेता तालाब में उतर सकते हैं?
राहुल गांधी ने मल्लाह समाज के साथ तालाब में मछली पकड़ी और दिखाया कि उन्हें कोई भी काम करने से परेशानी नहीं है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी के पास कोई काम नहीं है। हर चीज में भाजपा के लोगों को नकारात्मक बातें ही ढूंढनी हैं। कुछ जगहों पर उन्हें सकारात्मक बातें भी खोजनी चाहिए।
राष्ट्रीय समाचार
अहमदाबाद कलेक्ट्रेट में राशन दुकानदारों की बैठक, लंबित कई समस्याओं का किया गया निपटारा

अहमदाबाद, 3 नवंबर: अहमदाबाद कलेक्ट्रेट में सोमवार को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की प्रमुख सचिव मोना खंधार की अध्यक्षता में सरकारी उचित मूल्य दुकानदारों (राशन दुकानदारों) के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इसमें दुकानदारों की लंबित मांगों और समस्याओं पर विस्तृत चर्चा हुई तथा सरकार की ओर से सकारात्मक पहल की गई।
बैठक में प्रमुख सचिव मोना खंधार ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और संबंधित मंत्री ने दुकानदारों की एसोसिएशन द्वारा उठाए गए मुद्दों पर पूर्णतः सकारात्मक रुख अपनाया है। उन्होंने कहा, “कुल 20 मुद्दों में से 11 मुद्दों को तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया गया है। शेष 9 नीतिगत मुद्दों पर भी प्रक्रिया तेज गति से चल रही है और जल्द ही इन्हें हल किया जाएगा।”
खंधार ने दुकानदारों से अपील की कि वे गरीब और जरूरतमंद लोगों की सेवा में सक्रिय भागीदार बनें। उन्होंने कहा, “उचित मूल्य की दुकानें समाज के सबसे कमजोर वर्ग तक सरकारी सहायता पहुंचाने का माध्यम हैं। आप सभी का दायित्व है कि पारदर्शिता और नियमितता के साथ राशन वितरण सुनिश्चित करें।”
जिला कलेक्टर सुजीत कुमार ने भी दुकानदारों से कहा कि चालान समय पर भरें और राशन का नियमित वितरण करें। दुकानदारों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निदेशक मयूर मेहता, खाद्य नियंत्रक विमल पटेल, जिला आपूर्ति अधिकारी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और गुजरात राज्य उचित मूल्य दुकानदार एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।
दुकानदारों ने सरकार के इस सकारात्मक कदम का स्वागत किया और कहा कि लंबे समय से लंबित कई मुद्दों का समाधान होने से उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी।
एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि सरकार का यह रुख दुकानदारों के मनोबल को बढ़ाने वाला है। हम पूरी ईमानदारी से जनसेवा करते रहेंगे।”
राष्ट्रीय समाचार
ईडी ने रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप की 3,000 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया

मुंबई, 3 नवंबर: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पब्लिक फंड की कथित हेराफेरी और लॉन्ड्रिंग को लेकर रिलायंस अनिल अंबानी समूह की कंपनियों से जुड़ी लगभग 3,084 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है।
इन संपत्तियों में मुंबई के पाली हिल में मौजूद घर, नई दिल्ली में रिलायंस सेंटर और दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मुंबई, पुणे, ठाणे, हैदराबाद, चेन्नई (कांचीपुरम सहित) और पूर्वी गोदावरी में कई संपत्तियां शामिल हैं।
इन संपत्तियों में ऑफिस एवं रेजिडेंशियल यूनिट्स और लैंड पार्सल शामिल हैं।
इन संपत्तियों को जब्त करने का आदेश धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 5(1) के तहत 31 अक्टूबर, 2025 को जारी किया गया था।
यह मामला रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) द्वारा जुटाए गए बैंकिंग लोन के हेरफेर और लॉन्ड्रिंग से संबंधित है।
2017-19 के दौरान, यस बैंक ने आरएचएफएल इंस्ट्रूमेंट्स में 2,965 करोड़ रुपए और आरसीएफएल इंस्ट्रूमेंट्स में 2,045 करोड़ रुपए का निवेश किया।
दिसंबर 2019 तक ये इन्वेस्टमेंट नॉन-परफॉर्मिंग (एनपीए) बन गए थे, जिसमें आरएचएफएल पर 1,353.50 करोड़ रुपए और आरसीएफएल पर 1,984 करोड़ रुपए बकाया थे।
ईडी की जांच में पता चला कि सेबी के म्यूचुअल फंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रेमवर्क के कारण पहले के रिलायंस निप्पॉन म्यूचुअल फंड द्वारा अनिल अंबानी ग्रुप की फाइनेंशियल कंपनियों में सीधा इन्वेस्टमेंट कानूनी तौर पर संभव नहीं था।
इन गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए, आम जनता द्वारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया गया पैसा यस बैंक के एक्सपोजर के जरिए इनडायरेक्टली रूट किया गया, जो आखिरकार अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों के पास पहुंचा।
जांच में यह भी पता चला कि फंड यस बैंक के आरएचएफएल और आरसीएफएल के एक्सपोजर के जरिए इनडायरेक्टली रूट किए गए थे, जबकि आरएचएफएल औरआरसीएफएल ने रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप से जुड़ी संस्थाओं को लोन दिए थे।
इस बीच, ईडी ने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) और संबंधित कंपनियों के लोन फ्रॉड स्कैम में भी जांच तेज कर दी है।
पिछले हफ्ते, इन्वेस्टिगेटिव न्यूज वेबसाइट कोबरापोस्ट ने आरोप लगाया था कि रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप ने एक बड़ा बैंकिंग फ्रॉड किया है और इसमें 2006 से अब कर 28,874 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का हेरफेर किया गया है।
रिलायंस ग्रुप ने कोबरापोस्ट की रिपोर्ट को “एक दुर्भावनापूर्ण, आधारहीन और मकसद से चलाया गया अभियान” बताकर खारिज कर दिया था।
-
व्यापार5 years agoआईफोन 12 का उत्पादन जुलाई से शुरू होगा : रिपोर्ट
-
अपराध3 years agoभगौड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गो की ये हैं नई तस्वीरें
-
महाराष्ट्र4 months agoहाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया, मस्जिदों के लाउडस्पीकर विवाद पर
-
अनन्य3 years agoउत्तराखंड में फायर सीजन शुरू होने से पहले वन विभाग हुआ सतर्क
-
न्याय1 year agoमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ हाईकोर्ट में मामला दायर
-
अपराध3 years agoबिल्डर पे लापरवाही का आरोप, सात दिनों के अंदर बिल्डिंग खाली करने का आदेश, दारुल फैज बिल्डिंग के टेंट आ सकते हैं सड़कों पे
-
अपराध3 years agoपिता की मौत के सदमे से छोटे बेटे को पड़ा दिल का दौरा
-
राष्ट्रीय समाचार9 months agoनासिक: पुराना कसारा घाट 24 से 28 फरवरी तक डामरीकरण कार्य के लिए बंद रहेगा
