राजनीति
सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ सुनवाई आज, सीजीआई बेंच सुनेगी दलील
suprim court
नई दिल्ली, 16 अप्रैल। शीर्ष अदालत आज वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुनवाई करेगी। सीजीआई की अगुवाई वाली पीठ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं की दलीलें सुनेगी।
शीर्ष न्यायालय की वेबसाइट पर जारी वाद सूची के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच (जिसमें न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथ शामिल हैं) इस मामले की सुनवाई 16 अप्रैल को दोपहर दो बजे से करेगी।
वक्फ अधिनियम, 1995 में हाल ही में किए गए संशोधनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं शीर्ष अदालत में दायर की गई हैं।
वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं के जवाब में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की है।
कैविएट एक ऐसा नोटिस होता है जिसे मुकदमे के पक्षकार द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, जो चाहता है कि विरोधी पक्ष की याचिका पर किसी स्थगन आदेश जारी होने की स्थिति में उसकी बात सुनी जाए। साथ ही, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम और उत्तराखंड सहित कई भाजपा शासित राज्यों ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 का बचाव करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
इस बिल के संसद द्वारा अप्रैल के पहले हफ्ते में पास होने के बाद, कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया था कि वह इस वक्फ बिल (अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह वक्फ कानून बन गया है) के सामने चैलेंज करेगी। उस समय कांग्रेस ने कहा था कि धर्म के आधार पर देश में ध्रुवीकरण करने और बांटने के लिए यह संविधान के मूल ढांचे पर हमला है।
इसके जवाब में, केंद्र सरकार ने कहा था कि इस बिल के पास होने के बाद करोड़ों गरीब मुसलमानों को फायदा होगा और किसी भी मुसलमान को इससे नुकसान नहीं पहुंचेगा।
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने दावा किया कि यह कानून वक्फ की संपत्तियों में कोई दखलंदाजी नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास’ का विजन लेकर काम कर रही है।
कांग्रेस सांसद और लोकसभा में पार्टी व्हिप मोहम्मद जावेद ने शीर्ष न्यायालय में दायर अपनी याचिका में तर्क दिया है कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14 (समता का अधिकार) अनुच्छेद 25 (धर्म का पालन और प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार), अनुच्छेद 26 (धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता का अधिकार) अनुच्छेद 29 (अल्पसंख्यकों के अधिकार) और अनुच्छेद 300-ए का उल्लंघन करता है।
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की ओर से दायर एक अन्य याचिका में कहा गया कि यह संशोधन कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26, 29, 30, 300-ए का स्पष्ट उल्लंघन करते हैं और स्पष्ट रूप से मनमाना हैं।
एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, आप नेता अमानतुल्लाह खान, जमीयत उलेमा-ए-हिंद के मौलाना अरशद मदनी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी), सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई), इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, तैय्यब खान सलमानी और अंजुम कादरी समेत कई अन्य लोगों ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं दायर की हैं।
इस्लामिक कानूनों और परंपराओं में निहित ‘वक्फ’ की अवधारणा, एक मुसलमान द्वारा धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों, जैसे मस्जिद, स्कूल, अस्पताल या अन्य सार्वजनिक संस्थानों के लिए किए गए दान को संदर्भित करती है।
महाराष्ट्र
मुंबई : नकली पुलिस बनकर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, अब तक चार एफ़आईआर दर्ज, मास्टरमाइंड राज खतीब समेत चार लोग गिरफ़्तार : डीसीपी

मुंबई: मुंबई क्राइम ब्रांच ने पुलिस ऑफिसर बनकर लोगों को पुलिस बैज और नकली पहचान पत्र देकर डराने वाले एक गैंग का भंडाफोड़ करने का दावा किया है। इससे पहले, क्राइम ब्रांच ने इस मामले में तीन नकली पुलिस ऑफिसर को गिरफ्तार करने का दावा किया था। उनके साथियों की भी तलाश जारी थी। इन फरार आरोपियों को आज गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने शिकायतकर्ता से कहा था कि ब्लड मनी ब्याज के साथ वापस कर दी जाएगी। इसके बाद, क्राइम ब्रांच ने शिकायतकर्ता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मोहम्मद गौस इब्राहिम खतीब और राजेश बड़े सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में फरार आरोपियों की तलाश जारी थी। इस मामले में, राज बड़े सिंह को क्राइम ब्रांच ने राजस्थान के जयपुर से गिरफ्तार किया था। आरोपियों ने शिकायतकर्ता से करीब 15 लाख रुपये की ठगी की थी और उसके कई बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए थे। इतना ही नहीं, राज खतीब पुलिस से कहता था कि वह शिकायतकर्ता के पैसे वापस दिला देगा। अब तक, मुंबई क्राइम ब्रांच ने धोखाधड़ी के मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मास्टरमाइंड मोहम्मद गौस उर्फ राज खतीब है। इस मामले में पहली शिकायत में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। उस समय आरोपियों ने शिकायतकर्ता को बैंक से 1 करोड़ रुपये का लोन दिलाने का वादा किया था और फिर उसके साथ धोखाधड़ी की थी। इसमें राज खतीब, उसके बेटे मुसाब खतीब को गिरफ्तार किया गया था। राज खतीब खुद को डीसीपी बताता था और उसने शिकायतकर्ता से एक बिल्डर से ब्याज सहित पैसे दिलाने के बहाने 16 लाख रुपये ठग लिए थे। खबर चलने के बाद इस शिकायतकर्ता का सामना कराया गया। उसके बाद एक और शिकायतकर्ता सामने आया जिसने बताया कि उसने पुलिस भर्ती के नाम पर तीन उम्मीदवारों से 12 लाख रुपये लिए थे। उसके बाद अब तक इन आरोपियों के खिलाफ चार एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं, यह जानकारी मुंबई डीसीपी ने दी। राज तिलक रोशन ने कहा है कि उनके शिकार लोगों की संख्या बढ़ने की संभावना है, इसलिए वह नागरिकों से अपील करते हैं कि अगर उनके साथ इस गैंग ने धोखाधड़ी की है, तो वे क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र एटीएस का ऑपरेशन : पाकिस्तानी गैंगस्टर शहज़ाद भट्टी और लॉरेंस बिश्नोई के दो साथियों से पूछताछ की गई; पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया।

मुंबई महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने अंडरवर्ल्ड, पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी और लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टरों समेत असामाजिक तत्वों पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। उस्मानाबाद धारशियो में एटीएस ने ऑपरेशन लॉरेंस बिश्नोई चलाया और दो संदिग्धों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया। मुंबई 10 जुलाई, 2026 को धारशियो में एटीएस अधिकारियों ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े व्हाट्सएप लिंक पर बातचीत (लाइक/कमेंट) करने के संदेह में दो लोगों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की। उनकी पहचान विशाल बंकट कांबले (उम्र 35, निवासी तरना कॉलोनी, छाया दीप लॉन के पास, धारशियो) और जिराबी बांदीवान शेख (उम्र 22, निवासी जलकोट, तालुका तुलजापुर, जिला धारशियो) के रूप में हुई है। पूछताछ के दौरान पता चला कि वे इस विवादास्पद गिरोह से जुड़े तीन ग्रुप के लिंक को फॉलो कर रहे थे। हालांकि, इन ग्रुप पर उनके द्वारा कोई डेटा पोस्ट नहीं किया गया मिला। उनके मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं, आगे की जांच चल रही है। विशाल बंकट कांबले (स्वर्गीय बंकट कांबले) के पिता धाराशिव पुलिस डिपार्टमेंट में पुलिस कांस्टेबल थे। रिटायरमेंट के बाद उनका निधन हो गया। जिराबी शेख ने अपने पिता के मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके विवादित लिंक को फॉलो किया था। जैसे ही यह बात सामने आई, उनके पिता ने फोन बंद कर दिया। हालांकि, पुराने सिम कार्ड को फिर से एक्टिवेट करके चेक किया गया, जिससे कन्फर्म हो गया कि विवादित लिंक को सच में फॉलो किया गया था।
पुराना डेटा निकालने के लिए, दोनों मोबाइल फोन और सिम कार्ड छत्रपति संभाज नगर में एटीएसऑफिस भेजे गए हैं और इलेक्ट्रॉनिक गजट फोरेंसिक एग्जामिनेशन लेबोरेटरी भेजा गया है। एटीएस आगे की जांच कर रही है। दोनों को छोड़ दिया गया है, हालांकि, एटीएस ने अभी तक उन्हें क्लीन चिट नहीं दी है।
महाराष्ट्र
साकी नाका मैनहोल हादसे के संकट के दौरान स्थानीय विधायक दिलीप लांडे ने पीड़ितों को आर्थिक मदद दी।

मुंबई साकी नाका हादसे के लोकल विधायक ने ज़रूरत के समय तुरंत राहत पहुंचाई। विधायक दिलीप (मामा) लांडे की कोशिशों से चांदीवली में भारी बारिश से हुई त्रासदियों से प्रभावित दो परिवारों को सरकारी आर्थिक मदद मिली। विधायक दिलीप (मामा) लांडे की लगातार मदद के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने चांदीवली विधानसभा इलाके में भारी बारिश के कारण हुई दो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में जान गंवाने वाले नागरिकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये की आर्थिक मदद मंजूर की है। 2 जुलाई को, असलम शेख (उम्र 54) की खैरानी रोड, साकी नाका पर जमा बारिश के पानी से भरे एक मैनहोल में गिरने से दुखद मौत हो गई थी। सरकार के फैसले के मुताबिक, उनकी पत्नी अंजुम असलम शेख को 4 लाख रुपये का चेक दिया गया। इसके अलावा, 4 जुलाई को, आरे कॉलोनी इलाके में हसन जहांगीर आलम सैय्यद (18 साल) नाम के एक युवक की पेड़ की टहनी गिरने से दुखद मौत हो गई थी। उनके परिवार के लिए भी सरकार ने 4 लाख रुपये की मदद मंजूर की। विधायक दिलीप (मामा) लांडे खुद प्रभावित परिवारों के घर जाकर चेक दिए और उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार इस मुश्किल समय में उनके साथ है। विधायक दिलीप (मामा) लांडे लोगों के सुख-दुख में बराबर शामिल होते हैं और यह पक्का करते हैं कि मुश्किल में फंसे लोगों को इंसाफ और तुरंत मदद मिले। इस मौके पर पूर्व पार्षद शिवसेना नेता वाजिद कुरैशी भी मौजूद थे।
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