राजनीति
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में वक्फ अधिनियम को लेकर हंगामा, कार्यवाही स्थगित
श्रीनगर, 8 अप्रैल। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में मंगलवार को वक्फ अधिनियम के मुद्दे पर सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) और विपक्षी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) तथा पीपुल्स कॉन्फ्रेंस (पीसी) के विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक और हंगामे के कारण स्पीकर अब्दुल रहीम राथर को सदन की कार्यवाही 30 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी।
सदन की कार्यवाही शुरू होते ही पीडीपी विधायक वहीद पारा और पीसी विधायक सज्जाद गनी लोन अपनी सीटों से खड़े हो गए और वक्फ संशोधन अधिनियम पर चर्चा की मांग करने लगे। इस दौरान एनसी विधायक सलमान सागर और सज्जाद गनी लोन के बीच मौखिक झड़प हुई। दोनों ने एक-दूसरे पर ‘भाजपा के हाथों में खेलने’ का आरोप लगाया।
स्पीकर ने बार-बार हंगामा कर रहे विधायकों से अपनी सीटों पर लौटने की अपील की, लेकिन स्थिति नियंत्रण में नहीं आई। अवामी इत्तेहाद पार्टी (एआईपी) के विधायक खुर्शीद अहमद भी एनसी विधायकों के साथ सज्जाद लोन और वहीद पारा के साथ बहस में शामिल हो गए।
इसके बाद अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 30 मिनट के लिए स्थगित कर दी और वक्फ संशोधन अधिनियम पर चर्चा की अनुमति देने से इनकार कर दिया तथा कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इस पर सदन में बहस नहीं की जा सकती।
विधानसभा के बाहर वहीद पारा ने संवाददाताओं से कहा कि देश के एकमात्र मुस्लिम बहुल राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर उमर अब्दुल्ला को वक्फ संशोधन अधिनियम पर चर्चा कराने के लिए सदन में उपस्थित रहना चाहिए था।
पारा ने कहा, “मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के साथ ट्यूलिप गार्डन में टहलने का विकल्प चुना। जिन्होंने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया था।”
इससे पहले, एनसी प्रवक्ता और विधायक तनवीर सादिक ने वहीद पारा पर ‘भाजपा का खेल’ खेलने का आरोप लगाया था। तनवीर सादिक ने कहा, ‘‘वह उनकी गोद में बैठे हैं।’’
सज्जाद लोन ने कहा, “अगर एनसी को लगता है कि स्पीकर वास्तविक मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव की अनुमति नहीं दे रहे हैं तो उन्हें उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए, अन्यथा यह एक ड्रामा लगेगा।”
जम्मू-कश्मीर विधानसभा का 40 दिवसीय बजट सत्र 11 अप्रैल को समाप्त होगा।
महाराष्ट्र
मीनार मस्जिद के लिए 76 लाख रुपये के प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिस वापस लिया जाना चाहिए।मस्जिद में मदरसा चलता है, यह कोई कमर्शियल संस्था नहीं है, आजमी

मुंबई: महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आजमी ने मीनार मस्जिद को भेजे गए 76 लाख रुपये के प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट के नोटिस पर चिंता जताई और कहा कि यह एक मस्जिद है। कोई कमर्शियल संस्था नहीं, यह मस्जिद में मदरसा है, यहां बच्चों को धार्मिक शिक्षा का फायदा मिलता है, इसलिए यह टैक्स नोटिस वापस लिया जाना चाहिए क्योंकि इतनी बड़ी रकम देना मुश्किल है और मस्जिद को इतनी बड़ी रकम का नोटिस भेजना सही नहीं है।
सोशल जस्टिस में माइनॉरिटीज़ के लिए बजट में नाइंसाफ़ी
सोशल जस्टिस बजट पर कमेंट करते हुए असेंबली मेंबर अबू आसिम आज़मी ने हाउस में कहा कि पहले डिपार्टमेंट का बजट 602 करोड़ रुपये था, बाद में इसे कम कर दिया गया और 2024-25 के बजट में सिर्फ़ 28,000 स्टूडेंट्स को एजुकेशनल स्कॉलरशिप मिली, लेकिन अब इसे और कम कर दिया गया है और सिर्फ़ 7,000 स्टूडेंट्स को एजुकेशनल स्कॉलरशिप दी गई है। उन्होंने कहा कि यह माइनॉरिटीज़, खासकर मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी है, इसलिए माइनॉरिटीज़ के लिए बजट बढ़ाया जाना चाहिए और इतना ही नहीं, माइनॉरिटीज़ की सुविधाओं के हिसाब से बजट दिया जाना चाहिए। उन्होंने हाउस में अपनी स्पीच इस कविता के साथ खत्म की।
कभी रोज़ी-रोटी छीन लेती है, कभी छत छीन लेती है, जहाँ मौका मिलता है, पानी और खाना छीन लेती है।
हमें अपनी बर्बादी का पता भी नहीं चलता, हमारी गैरमौजूदगी में ये सारी खुशियाँ हमसे छीन लेती है।
महाराष्ट्र
मुंबई: 27 साल से फरार संदिग्ध साकीनाका से गिरफ्ता

मुंबई: मुंबई पुलिस ने दावा किया है कि उसने एक भगोड़े आरोपी को गिरफ्तार किया है। जो अपनी पहचान छिपा रहा था और कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था। आरोपी पिछले 27 सालों से फरार था। भगोड़े आरोपी लाओ दत्ता राम ठाकुर, 57, के खिलाफ साकीनाका पुलिस स्टेशन में सरकारी काम में दखल देने समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया था। अंधेरी कोर्ट ने उसे भगोड़ा आरोपी घोषित किया था। कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए पुलिस बार-बार उसके घर गई जहां वह नहीं मिला। पुलिस ने आरोपी को ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया। यह ऑपरेशन मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती के निर्देश पर DCP दत्ता नलावड़े ने किया।
महाराष्ट्र
मुंबई: नगर निगम के अनुसार, 31 मार्च 2026 से पहले पानी का बकाया बिल चुकाएं, अन्यथा पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा।

मुंबई: नगर निगम नागरिकों को रेगुलर पानी की सप्लाई दे रहा है और नगर निगम प्रशासन सभी पानी कनेक्शन होल्डर्स से अपील कर रहा है। कि वे 31 मार्च, 2026 से पहले बकाया पानी का बिल भर दें। यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर तय समय में बकाया पानी का बिल नहीं भरा गया, तो पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा। नगर निगम के वॉटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने बकाया पानी के बिलों की रिकवरी के लिए एक बड़ा कैंपेन शुरू किया है। इसे ध्यान में रखते हुए, पास के डिपार्टमेंट ऑफिस में सिविक अमेनिटीज सेंटर पर सुविधाएं दी गई हैं। इसके अलावा, नगर निगम की वेबसाइट https://aquaptax.mcgm.gov.in पर भी पानी के बिल भरे जा सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाकर नागरिक अपने पानी के बिल की जानकारी देख सकते हैं और वॉटर डिपार्टमेंट में लॉग इन करके पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा, NEFT, ऑनलाइन पेमेंट, मोबाइल ऐप जैसे डिजिटल तरीकों से भी पानी के बिल भरने की सुविधा मौजूद है। अगर पेंडिंग पानी का बिल तय समय यानी 31 मार्च 2026 से पहले नहीं भरा जाता है, तो मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1888 के सेक्शन 279 (1) (a) के तहत संबंधित पानी का कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जा सकती है। जिन पानी कनेक्शन होल्डर्स को पानी का बिल नहीं मिला है, वे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफिस (वार्ड ऑफिस) से संपर्क करें। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यह भी जानकारी दे रहा है कि नागरिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एक्वा वेबसाइट या संबंधित असिस्टेंट इंजीनियर (वॉटर वर्क्स) के ऑफिस से पानी के बिल की कॉपी ले सकते हैं।
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