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Wednesday,02-April-2025
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दुर्घटना

राजस्थान: डंपर और कार के बीच जोरदार टक्कर, तीन लोगों की मौत

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जयपुर, 26 मार्च। राजस्थान के जोधपुर जिले में शेरगढ़ थाना क्षेत्र के चाबा गांव के पास मंगलवार देर रात डंपर और कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। कार में सवार लोग जोधपुर से लौट रहे थे।

एएसआई रघुनाथ सिंह चंपावत ने बताया कि मृतकों की पहचान सरकारी शिक्षक गणेश राम (32), उनकी पत्नी ममता और लोअर डिवीजन क्लर्क अजय कुमार (35) के रूप में हुई है। घायलों में गणेश और ममता की डेढ़ साल की बेटी मानसी और एक अन्य सरकारी शिक्षक गिरधारीराम शामिल हैं।

गणेश राम बीमार थे और वे राजमथाई में चिकित्सा परामर्श के लिए जोधपुर आए थे। अपनी यात्रा पूरी करने के बाद, समूह शाम 7 बजे जोधपुर से अपने घर के लिए रवाना हुआ। हालांकि, रात करीब 10 बजे हादसा हो गया। तेज रफ्तार डंपर ने उनकी कार को टक्कर मार दी, जिससे वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। जोरदार आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी।

सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना के कारण क्षतिग्रस्त हुई कार में फंसे लोगों को निकालने में काफी प्रयास करना पड़ा। इसके बाद शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया।

दुर्घटना के तुरंत बाद डंपर चालक घटनास्थल से फरार हो गया। दुर्घटना में बच्चे को मामूली चोटें आईं, जबकि गंभीर रूप से घायल गिरधारीराम को उपचार के लिए जोधपुर रेफर कर दिया गया। गणेश राम पिलवा के भोजाकोर में सेकंड ग्रेड के शिक्षक थे।

बीकानेर के बरजासर निवासी प्रथम श्रेणी (फर्स्ट ग्रेड) शिक्षक गिरधारीराम का फिलहाल इलाज चल रहा है। मृतक और घायल सभी दोस्त थे और राजमथाई में विभिन्न सरकारी विभागों में तैनात थे। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। घटनास्थल से फरार डंपर चालक का पता लगाने के प्रयास जारी हैं।

मंगलवार को एक अन्य घटना में अजमेर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में कार की टक्कर से 9वीं कक्षा की एक छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई थी। यह घटना उस समय हुई जब वह बस से उतरकर सड़क पार कर रही थी। घायल लड़की की पहचान मोनिका के रूप में हुई थी।

दुर्घटना

धारावी आग, सिलेंडर विस्फोट, अवैध पार्किंग, मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज किया

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मुंबई: धारावी पीएमसी कॉलोनी में आग लगने के बाद पुलिस ने अवैध रूप से पार्किंग करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आग लगने की घटना अवैध पार्किंग और गैस सिलेंडर से भरे ट्रक की वजह से हुई। मुंबई पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज कर ली है और जांच जारी है। मुंबई के धारावी में जिस इलाके में आग लगने की घटना हुई है, वह इलाका बड़े पैमाने पर अवैध पार्किंग के लिए जाना जाता है और आग ने यहां खड़ी सभी गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। इससे लोगों की जान को भी खतरा था, इसलिए पुलिस ने लापरवाही बरतने वाले और अवैध तरीके से गाड़ी पार्क करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह शिकायत मुंबई पुलिस के एक कांस्टेबल ने दर्ज कराई है। जिसके अनुसार धारावी में अवैध पार्किंग की वजह से एक ट्रक में लदे गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने ट्रक की अवैध पार्किंग और कानून के अन्य उल्लंघनों के लिए मामला दर्ज किया है। सुबह 9:50 बजे ट्रक में लदे गैस सिलेंडर में आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। ट्रक को अवैध रूप से डबल पार्किंग में खड़ा किया गया था। ड्राइवर बाबू गोपाल पुजारी ने ट्रक को यहां पार्क किया था। यह एचपी कंपनी के गैस सिलेंडर की आपूर्ति करता है और इसके मालिक विनोद सुरेश कोलकर हैं, मैनेजर नकेश सुभाष नवले हैं, टेम्पो का ड्राइवर वेलु नादरहा है, ट्रक का मालिक अनिल कुमार गुलाब चंद्र गुप्ता है, जबकि अवैध पार्किंग संचालक तौफीक शेख, तारिक जुबैर शेख हैं। यहां अवैध पार्किंग की वजह से हादसा और आग लगी, इसलिए पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने इस मामले में 9 आरोपियों और यहां वाहन पार्क करने वाले अन्य ड्राइवरों और मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। धारा 285, 287, 288, 324 और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। हादसा धारावी में पीएमजी कॉलोनी के पास अवैध पार्किंग में हुआ। ट्रक में लदे गैस सिलेंडर फटने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन यहां मौजूद गाड़ियां आग की चपेट में आ गईं। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में पुलिस ने बताया है कि यहां अवैध पार्किंग की वजह से यह हादसा हुआ और सड़क के किनारे डबल पार्किंग भी की गई थी।

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मध्य प्रदेश: अलग-अलग सड़क हादसों में तीन बाइक सवारों की मौत

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भोपाल, 21 मार्च। मध्य प्रदेश में अलग-अलग सड़क हादसों में तीन बाइक सवारों की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए।

हिंडोरिया थाना क्षेत्र के दमोह-कटनी स्टेट हाईवे पर फुलियाओ माता मंदिर के पास गुरुवार रात कटनी की ओर से आ रहे तेज रफ्तार वाहन ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

हिंडोरिया निवासी बिहारी चौरसिया (54) पुत्र रामनाथ चौरसिया को नजदीकी अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया।

एएसआई राजेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में बांदकपुर चौकी से पुलिस अधिकारी तुरंत पहुंचे और मौके से फरार हुए चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया।

जांच जारी है।

एक अन्य घटना में गुरुवार दोपहर को जबलपुर के बरेला में शारदा मंदिर के पास एक बेकाबू ट्रेलर ट्रक ने कहर बरपा दिया। मंडला से जबलपुर जा रहा ट्रक पहले एक कार से टकराया और फिर विपरीत दिशा में जा रहे दो बाइक सवारों को कुचल दिया।

मोटरसाइकिल सवारों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार सवारों को चोटें आईं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया।

पुलिस अधिकारी ने मीडिया को बताया कि ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारने से पहले कार को टक्कर मारी और उसे करीब 50 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया।

चालक वाहन छोड़कर भाग गया। अधिकारियों ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है।

शुक्रवार की सुबह दमोह जिले के नोहटा थाना क्षेत्र के हथनी पिपरिया गांव के पास दो कारों के बीच आमने-सामने की टक्कर हो गई।

इस दुर्घटना में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन किसी की जान नहीं गई।

थाना प्रभारी अरविंद सिंह ने बताया कि सागर निवासी 25 वर्षीय अमन राय अपनी मां अनीता राय के साथ जबलपुर जा रहे थे, तभी उनकी गाड़ी दूसरी कार से टकरा गई, जिससे वे घायल हो गए।

इस घटना में दूसरी कार में सवार हिनोती पुतलीघाट निवासी लोकेंद्र ठाकुर (40) और उनकी मां नीमा सिंह ठाकुर (60) भी घायल हो गए।

सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल दमोह ले जाया गया। नोहटा पुलिस ने वाहनों को जब्त कर जांच शुरू कर दी है।

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26/11 आतंकी हमला मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने फहीम अंसारी की पुलिस मंजूरी की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा

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मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट (एचसी) ने महाराष्ट्र सरकार से फहीम अंसारी की याचिका के जवाब में एक हलफनामा दायर करने को कहा है, जिसे 26/11 आतंकवादी हमला मामले में बरी कर दिया गया था, जिसमें उसने पुलिस क्लीयरेंस प्रमाणपत्र की मांग की थी ताकि वह “अपनी आजीविका के लिए ऑटो-रिक्शा चला सके”।

अतिरिक्त लोक अभियोजक मनकुंवर देशमुख ने न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि राज्य को अंसारी द्वारा किए गए दावों की पुष्टि करनी होगी। देशमुख ने कहा कि उन्हें एक वरिष्ठ अधिकारी से निर्देश लेना होगा और तथ्यों की पुष्टि करनी होगी, और जवाब में हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा।

अंसारी और भारत के सबाउद्दीन अहमद पर 26 नवंबर, 2008 को हुए नृशंस हमलों में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) की मदद करने और उन्हें बढ़ावा देने का आरोप था, जिसमें 166 लोग मारे गए थे। 6 मई, 2010 को एक विशेष अदालत ने सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए दोनों को बरी कर दिया। उनकी बरी को हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा।

हालांकि, उत्तर प्रदेश में एक अन्य मामले में अंसारी को दोषी ठहराया गया और 10 साल जेल की सजा सुनाई गई। सजा काटने के बाद उसे 2019 में रिहा कर दिया गया। अंसारी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जब पुलिस ने उसे मंजूरी प्रमाणपत्र देने से इनकार कर दिया, जो वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए ऑटो-रिक्शा चलाने के लिए अनिवार्य है।

उनकी याचिका में कहा गया है कि यह निर्णय “मनमाना, अवैध और भेदभावपूर्ण” है क्योंकि इससे आजीविका के उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। याचिका में कहा गया है, “याचिकाकर्ता कानूनी रूप से किसी भी कानूनी दोष या बाधाओं से मुक्त होकर लाभकारी रोजगार में संलग्न होने का हकदार है।”

इसके अलावा, अंसारी ने तर्क दिया कि सिर्फ़ इसलिए कि उस पर 26/11 हमले के लिए मुकदमा चलाया गया था, यह एक ऐसा प्रतिबंध नहीं हो सकता जो उसे नौकरी के अवसरों का लाभ उठाने से वंचित कर दे, खासकर तब जब उसे सभी अदालतों ने बरी कर दिया हो। उन्होंने दावा किया कि 2019 में जेल से रिहा होने के बाद, उन्हें मुंबई में एक प्रिंटिंग प्रेस में नौकरी मिल गई, लेकिन कोविड के दौरान वह बंद हो गई। इसके बाद, उन्हें मुंब्रा में एक प्रिंटिंग प्रेस में नौकरी मिल गई। हालाँकि, आय कम होने के कारण, अंसारी ने ऑटो-रिक्शा लाइसेंस के लिए आवेदन किया, जो उन्हें 1 जनवरी, 2024 को मिला, याचिका में कहा गया है।

इसके बाद उन्होंने पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया और बाद में जब उनके आवेदन पर कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने आरटीआई दायर की। अंसारी ने कहा कि उन्हें बताया गया कि उन्हें सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जा सकता क्योंकि उन पर लश्कर-ए-तैयबा का सदस्य होने का आरोप है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई 3 अप्रैल को तय की है।

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