महाराष्ट्र
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई लाउडस्पीकर के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया

मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में मस्जिदों में अजान और लाउडस्पीकर के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उन्होंने यह आदेश सदन में अजान और लाउडस्पीकर पर बीजेपी सदस्यों की आपत्ति के बाद जारी किया है। उन्होंने कहा कि लाउडस्पीकर परमिट का प्रावधान स्थायी रूप से नहीं दिया जाएगा और अस्थायी परमिट का नवीनीकरण किया गया है या नहीं, इसकी भी जांच की जाएगी और परमिट मिलने के बाद अगर ध्वनि प्रदूषण के मानदंडों का उल्लंघन होता है तो सबसे पहले पुलिस प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इसकी जानकारी देगी और फिर संबंधित संस्था के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और कई शिकायतें मिलने पर उनका परमिट भी रद्द कर दिया जाएगा और उसका दोबारा नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि ध्वनि प्रदूषण को लेकर कार्रवाई करने का अधिकार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास है और पुलिस को भी इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, इसलिए इस कानून में संशोधन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इसलिए वह केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इस संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किया जाए और कानून में बदलाव व संशोधन किया जाए ताकि पुलिस को भी इस पर कार्रवाई करने का अधिक अधिकार मिले।
देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार धार्मिक स्थलों के लिए लाउडस्पीकर की अनुमति अनिवार्य है और जो भी बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा-निर्देश भी तय किए हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है। ध्वनि की सीमा 55 डेसिबल से 45 डेसिबल तक तय की गई है। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए वरिष्ठ पुलिस निरीक्षकों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे लोगों को लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के बारे में बताएं और जो कोई भी लगातार ध्वनि प्रदूषण मानदंडों का उल्लंघन करता है उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करें।
महाराष्ट्र
मुंबई में बस यात्रा महंगी हुई, किराया बढ़ा

मुंबई : बीएमसी चुनाव से पहले मुंबईवासियों पर महंगाई की मार पड़ी है। बेस्ट बसों के किराये में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है। आज से दोगुना किराया लागू हो जाएगा, जिसका मतलब यह होगा कि अब बेस्ट यात्रियों को अतिरिक्त किराया देना होगा, जिसका असर यात्रियों की जेब पर पड़ेगा। बेस्ट प्रशासन ने 9 मई से नया किराया लागू करने का फैसला किया है। किराया 5, 10 और 20 किलोमीटर की दूरी के लिए बढ़ाया गया है। 5 किलोमीटर की दूरी के लिए किराया दोगुना कर दिया गया है। 5 किलोमीटर की दूरी के लिए किराया 6 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये कर दिया गया है। 12 साल के बच्चे के लिए किराए में कोई रियायत नहीं दी गई है। पहले दैनिक पास का किराया 60 रुपये था, लेकिन अब नया किराया 75 रुपये कर दिया गया है। मासिक पास का किराया 900 रुपये से 1,800 रुपये तक है। नगर निगम के बच्चों के लिए चलो बस पास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मुंबई में बस किराए और टिकटों में बढ़ोतरी से नागरिकों की जेब पर बोझ पड़ा है। मुंबई शहर और उसके उपनगरों में साझा टैक्सियाँ और ऑटो रिक्शा भी चलाए जाते हैं, लेकिन किराये के कारण कई यात्री इन साझा परिवहन साधनों का किराया देने में असमर्थ होते हैं और बसों से यात्रा करते हैं।
महाराष्ट्र
2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में फैसला 31 जुलाई को सुनाया जाएगा

मुंबई: 29 सितंबर 2008 को हुए मालेगांव बम विस्फोट मामले में फैसला 31 जुलाई को सुनाया जाएगा। भाजपा नेता और पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित, पूर्व मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी, स्वामी दयानंद पांडे, अजय राहिरकर और समीर कुलकर्णी पर अवैध गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के स्कूटर में बम लगाया गया था, जिसके बाद महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने इस मामले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और 7 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे। मालेगांव बम विस्फोट मामले की सुनवाई अप्रैल में पूरी होगी। उम्मीद थी कि फैसला आज सुनाया जाएगा, लेकिन अदालत ने बहाना बनाया कि एक लाख से अधिक पृष्ठों का अध्ययन किया जा रहा है और इसलिए मामले को 31 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
भको चौक पर एक स्कूटर में हुए बम धमाके में 7 लोगों की मौत हो गई थी और 100 लोग घायल हो गए थे। एटीएस चीफ हेमंत करकरे ने इस मामले की जांच की थी और आरोपियों पर मकोका भी लगाया गया था, लेकिन बाद में 2011 में जांच एनआईए को सौंप दी गई थी। एनआईए ने इस मामले में आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग की है। इस मामले में 223 गवाहों के बयान दर्ज किये गये और 23 गवाह अदालत में अपने बयान से मुकर गये, जिनमें सेना और रक्षा विभाग के 8 गवाह शामिल थे। अदालत ने सभी आरोपियों को 31 जुलाई को उपस्थित रहने का आदेश दिया है और यदि कोई अनुपस्थित रहता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अदालत इस मामले में 31 जुलाई को ही अपना फैसला सुनाएगी क्योंकि मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है और अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित भी रख लिया है।
महाराष्ट्र
विशेष अदालत ने राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बताते हुए इंडियन मुजाहिदीन के कार्यकर्ता को जमानत देने से इनकार किया

मुंबई: एक विशेष सत्र अदालत ने 2008 के गुजरात विस्फोटों के कथित मुख्य आरोपी और इंडियन मुजाहिद्दीन (आईएम) के आतंकवादी अफजल उस्मानी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि 2008 के अहमदाबाद श्रृंखलाबद्ध विस्फोट मामले में उसे पहले ही एक अदालत द्वारा मृत्युदंड की सजा सुनाई जा चुकी है।
उनकी ज़मानत याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा, “आरोपी की बेगुनाही की दलील स्वीकार्य नहीं है। इस मामले में आरोपी और सह-आरोपी के खिलाफ़ लगाए गए अपराध राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित हैं। राष्ट्र और समाज पर उनका प्रभाव काफी महत्वपूर्ण है।”
उस्मानी ने अहमदाबाद सेंट्रल जेल से विशेष अदालत में जमानत की गुहार लगाई थी, जहां वह 15 साल से सलाखों के पीछे है। अभियोजन पक्ष ने उसकी याचिका पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उस्मानी ने अहमदाबाद और सूरत में बम लगाने और विस्फोट करने के लिए चोरी की गई चार कारों का इस्तेमाल करने से जुड़े गंभीर अपराध किए हैं। आवेदक/आरोपी ने खुद ही उस उद्देश्य के लिए कारें चुराई थीं और उन्हें अपने सह-आरोपी को मुहैया कराया था। वह स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया का सक्रिय सहयोगी है।
दावा किया जाता है कि धमाकों के बाद कई जगहों पर कई ईमेल भेजे गए, जिसमें हमलों की जिम्मेदारी ली गई। मुंबई पुलिस ने आईएम की साजिश के सिलसिले में एक अलग मामला भी दर्ज किया था, जिसमें उस्मानी पर मामला दर्ज किया गया था।
हालांकि, उस्मानी ने खुद को निर्दोष बताते हुए दलील दी कि उन्हें दोहरे खतरे का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि सूरत और अहमदाबाद के मामले पूरी तरह से अलग-अलग तथ्यों पर आधारित थे। हालांकि सीरियल बम विस्फोट करने की आपराधिक साजिश एक ही हो सकती है, लेकिन अपराधों की तारीखें, समय और स्थान बिल्कुल अलग-अलग हैं।
अभिलेखों की समीक्षा करने के बाद, अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, अभियुक्त और अन्य लोगों को विस्फोटक और समयबद्ध बम लगाने का प्रशिक्षण दिया गया था। अभियुक्तों में से एक की कपड़ा फैक्ट्री से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया।
अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि उस्मानी ने अपराध की साजिश और उसे अंजाम देने में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिससे उसकी संलिप्तता की गंभीरता उजागर हुई। नतीजतन, अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
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