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Monday,18-August-2025
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गाजियाबाद: पैगंबर मोहम्मद(S.A.W) के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर यति नरसिंहानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज

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विवादास्पद हिंदू पुजारी यति नरसिंहानंद शुक्रवार को भारत में चर्चा के शीर्ष तीन विषयों में से एक था, जिसमें 123,000 से अधिक लोगों ने #arrest_Narsinghanand हैशटैग का उपयोग करके उनकी गिरफ्तारी की मांग की। यह तब हुआ जब 29 सितंबर को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हिंदी भवन में पैगंबर मुहम्मद(S.A.W) के खिलाफ दिए गए एक अभद्र भाषा के लिए गुरुवार को उन पर मामला दर्ज किया गया।

रिपोर्टों के अनुसार, पुलिस उपनिरीक्षक त्रिवेंद्र सिंह की शिकायत के आधार पर हिंदू पुजारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 295 ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

रिपोर्टों से पता चलता है कि पुलिस ने सोशल मीडिया पर प्रसारित नफरत भरे भाषण वाले वीडियो का संज्ञान लिया है और वर्तमान में इसकी जांच कर रही है।

नरसिंहानंद ने डासना मंदिर में मेजर आशाराम व्याघ्र सेवा संस्थान द्वारा कथित रूप से आयोजित एक कार्यक्रम में यह घृणास्पद भाषण दिया था, जहां वे मुख्य पुजारी हैं।

गुरुवार को पुलिस कार्रवाई तब हुई जब जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर पैगंबर मोहम्मद(S.A.W) के खिलाफ नरसिंहानंद की आपत्तिजनक टिप्पणी की निंदा की और उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की।

संगठन ने एक्स पर पोस्ट किया, “यति नरसिंहानंद की ईशनिंदा वाली टिप्पणियों के खिलाफ कार्रवाई करें। यह नफ़रत भरा भाषण सांप्रदायिक सद्भाव को ख़तरे में डालता है और इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। शांति और सभी धर्मों के प्रति सम्मान बनाए रखने के लिए तत्काल कानूनी कार्रवाई और वीडियो को हटाना ज़रूरी है।”

पत्र की एक प्रति गाजियाबाद के पुलिस आयुक्त अजय कुमार मिश्रा को भी भेजी गई।

इस बीच, एक्स पर नेटिज़ेंस ने हिंदू पुजारी की आलोचना की और उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की।

एक्स यूजर @priyanshu__63 ने कहा कि नरसिंहानंद की टिप्पणी भारत की मूल अवधारणा के खिलाफ है और अधिकारियों से उन्हें गिरफ्तार करने का आग्रह किया।

“पिछले कुछ समय से देश के समाज और मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर गलत बयानबाज़ी की जा रही है। यह भारत की मूल अवधारणा के खिलाफ़ है। यह देश जितना हिंदुओं का है, उतना ही मुसलमानों का भी है। सरकार को नरसिंहानंद और ऐसे सभी नफ़रत फैलाने वाले लोगों को गिरफ़्तार करके जेल भेजना चाहिए।”

एक अन्य एक्स यूजर @Ramraajya ने कहा कि हिंदू पुजारी द्वारा दिया गया घृणास्पद भाषण एक आपराधिक मानसिकता और खराब परवरिश को दर्शाता है। “एक हिंदू के रूप में, मेरा पहला कर्तव्य सच को सच कहना है। जो व्यक्ति दूसरे धर्मों का अपमान करता है, वह धार्मिक नहीं हो सकता। नरसिंहानंद ने पैगंबर मुहम्मद(S.A.W) का अपमान किया है। दूसरे धर्मों का अपमान करना एक आपराधिक मानसिकता और खराब परवरिश का परिणाम है।”

नरसिंहानंद को आदतन अपराधी बताते हुए @ansarimransr ने उनकी गिरफ़्तारी की भी मांग की। X पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा: “यति नरसिंहानंद आदतन अपराधी है! वह न केवल मुसलमानों के खिलाफ़ ज़हर उगलता है बल्कि यूपी के सीएम के खिलाफ़ भी बकवास करता है। इस घृणित व्यक्ति ने पैगंबर का अपमान किया है। प्रशासन को समाज के इस कलंक को तुरंत गिरफ़्तार करना चाहिए।”

@s_afreen7 ने लिखा: “नरसिंहानंद, चाहे आप रावण का पुतला जलाएं या अपना या अपने प्रशंसकों और अनुयायियों का, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता! लेकिन, हम अपने पैगंबर मुहम्मद(S.A.W) (PBUH) के खिलाफ किसी भी तरह का अनादर बर्दाश्त नहीं कर सकते, यह असहनीय है!”

नरसिंहानंद को इससे पहले 2022 में अभद्र भाषा के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था और उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं।

#arrest_Narsinghanand

अपराध

भोपाल में मेफेड्रोन ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़, दाऊद इब्राहिम गैंग से जुड़े नेटवर्क का पर्दाफाश

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मुंबई/भोपाल, 18 अगस्त। निदेशालय राजस्व खुफिया (डीआरआई) मुंबई ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भोपाल जिले के जगदीशपुर क्षेत्र में चल रही मेफेड्रोन (एमडी) ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। यह फैक्ट्री न केवल भोपाल और ठाणे से जुड़ी थी, बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का हिस्सा भी थी, जिसे कुख्यात अपराधी दाऊद इब्राहिम के करीबी सलीम डोला संचालित कर रहा था।

डीआरआई ने इस ऑपरेशन के दौरान तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी के अनुसार, ड्रग्स बनाने के लिए जरूरी कच्चा माल ठाणे के भिवंडी से सलीम डोला के इशारे पर भेजा जाता था। शुरुआती जांच में पता चला है कि मार्च से जुलाई तक भोपाल की इस फैक्ट्री को करीब 400 किलो कच्चा माल सप्लाई किया गया था, जिसका उपयोग मेफेड्रोन तैयार करने में किया गया।

यह ऑपरेशन अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क से भी जुड़ा हुआ है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की तलाश जारी है।

इससे पहले, जनवरी में नारकोटिक्स विभाग ने मंदसौर जिले के एक संतरे के खेत में ड्रग फैक्ट्री का भंड़ाफोड़ किया था। इस फैक्ट्री में बड़ी तादाद में एमडीएमए पाउडर बनाया जा रहा था। इस दौरान ड्रग्स बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम सल्फेट, टेस्ट ट्यूब, बीजिंग स्केल, वैक्यूम ओवन बरामद किया गया था। यह फैक्ट्री गरोठ तहसील के खारखेड़ा गांव में चल रही थी। यह स्थान संतरे के बगीचे के बीच में पूरी तरह निर्जन है।

ज्ञात हो कि इससे पहले राजधानी भोपाल में एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री बागरोदा इलाके में पकड़ी गई थी। यहां नारकोटिक्स ब्यूरो ने गुजरात एटीएस के साथ मिलकर 1800 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स बरामद की थी और इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था।

राज्य के कई हिस्सों में ड्रग का कारोबार चलने की शिकायतें मिलती रहती हैं और इस कारोबार से जुड़े लोग पकड़े भी जाते हैं, मगर अब राज्य में ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री के खुलासे ने शासन प्रशासन की चिंताएं बढ़ाने का काम किया है।

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अपराध

बिहार : लखनऊ से पकड़कर लाया गया अपराधी भागने की फिराक में था, पुलिस कार्रवाई में घायल

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पटना, 16 अगस्त। बिहार पुलिस अपराधियों के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है। पटना पुलिस ने शुक्रवार की देर रात हत्या के आरोप में लखनऊ से पकड़कर पटना लाए गए एक अपराधी को भागने की कोशिश करने के दौरान पैर में गोली मार दी, जिससे वह घायल हो गया।

बताया गया कि बालू कारोबारी रमाकांत यादव हत्या के मामले में आरोपी अंशु उर्फ दिव्यांशु भागने की फिराक में था। उसने पुलिस की गिरफ्त में ही बड़ी चालाकी से पुलिस टीम पर हमला करने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके पैर में गोली मार दी।

पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि 10 अगस्त को रानीतालाब थाना क्षेत्र में अपराधियों ने रमाकांत यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्याकांड में पुलिस ने पहले ही दो आरोपियों बिट्टू और मंटू कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इनके बयान के आधार पर शेष संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी।

इसी क्रम में 15 अगस्त को पुलिस टीम द्वारा अंशु को लखनऊ से हिरासत में लेकर रानीतालाब थाना लाया गया। उसे साथ लेकर पुलिस टीम रात लगभग 11:05 बजे रानीतालाब क्षेत्र के नहर रोड स्थित शनि मंदिर के पास हथियार बरामदगी के लिए जा रही थी, तभी उसने पुलिस को चकमा देकर भागने का प्रयास किया।

चेतावनी के बावजूद नहीं रुकने पर पुलिस ने नियंत्रित फायरिंग की, जिसमें उसके बाएं पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।

पुलिस ने मौके से एक देसी पिस्तौल, चार जिंदा कारतूस और एक डोंगल बरामद किया है। एसएसपी ने बताया कि रमाकांत यादव की हत्या में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी और हथियार बरामदगी के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है।

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अपराध

मुंबई: नाबालिग के साथ बार-बार यौन उत्पीड़न के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने 50 वर्षीय व्यवसायी को 20 साल की सजा सुनाई

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CRIME

मुंबई: डिंडोशी की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने एक 50 वर्षीय मलाड व्यवसायी, जो एक नकली आभूषण कारखाने का मालिक है, को शादी का वादा करके अप्रैल 2021 से फरवरी 2023 तक एक नाबालिग लड़की का बार-बार यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी

डिंडोशी अदालत ने व्यवसायी को दोषी ठहराते हुए कहा, “यह पचाने में मुश्किल है कि एक विवाहित व्यक्ति, जो संबंधित समय, यानी 2021 से 2023 तक, चार बच्चों का पिता था, फिर भी पीड़िता को शादी की इच्छा जताते हुए उसे बहका रहा था। इससे यह स्पष्ट होता है कि आरोपी की न केवल मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, बल्कि उसने बलात्कार का अपराध एक बार नहीं, बल्कि बार-बार किया।”

अदालत ने कहा कि आरोपी ने पीड़िता की अल्पसंख्यकता और उसके परिवार की किरायेदारी का फायदा उठाया, जबकि उसकी माँ उसकी फैक्ट्री में काम करती थी। अदालत ने पीड़िता की परिपक्वता और वास्तविकता की समझ की कमी को देखते हुए कहा, “आरोपी ने पीड़िता को बालिग होने पर उससे शादी करने के लिए उकसाया था। पीड़िता की मासूमियत उसकी इस समझ से झलकती है कि उसे इसके परिणामों का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि आरोपी उससे उम्र में काफ़ी बड़ा है, वह पहले से शादीशुदा है और उसके चार बच्चे हैं।”

एक अलग मामले में, ठाणे सत्र न्यायालय ने अप्रैल 2019 में अपनी 10 वर्षीय सौतेली बेटी के साथ बलात्कार करने के लिए 35 वर्षीय व्यक्ति को 10 साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई, साथ ही किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम के तहत एक साल की सजा और 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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