अपराध
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने प्रदीप शर्मा को लखन भैया फर्जी मुठभेड़ का दोषी ठहराया, आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को 2006 के लखन भैया फर्जी मुठभेड़ मामले में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को दोषी ठहराया। अब उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
उच्च न्यायालय ने शर्मा को बरी करने का फैसला रद्द कर दिया
उच्च न्यायालय ने मंगलवार को शर्मा को बरी करने के आदेश को विकृत बताते हुए रद्द कर दिया और कहा कि निचली अदालत को उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। अदालत ने अब पुलिस से शर्मा को तीन सप्ताह में हिरासत में लेने को कहा है। इसके अलावा, अदालत ने 9 पुलिस अधिकारियों सहित 10 अन्य आरोपियों द्वारा दायर अपील को भी खारिज कर दिया।
सत्र अदालत ने 12 जुलाई, 2013 को 11 नवंबर, 2006 को वर्सोवा के नाना नानी पार्क में एक कथित गैंगस्टर लाखन भैया की गोली मारकर हत्या करने के लिए 13 पुलिस कर्मियों सहित 21 आरोपियों को दोषी ठहराया था। अदालत ने शर्मा को यह कहते हुए बरी कर दिया था कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ मामला साबित करने में बुरी तरह विफल रहे।
इस मामले में क्या हुआ?
11 नवंबर 2006 को, एक पुलिस टीम ने पड़ोसी वाशी से राम नारायण गुप्ता उर्फ लखन भैया को इस संदेह में उठाया कि वह अपने दोस्त अनिल भेड़ा के साथ राजन गिरोह का सदस्य था, और पास में एक “फर्जी” मुठभेड़ में गुप्ता की हत्या कर दी। उसी शाम पश्चिमी मुंबई के उपनगरीय वर्सोवा में नाना नानी पार्क।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, भेड़ा को शुरू में वर्सोवा के डी एन नगर पुलिस स्टेशन में हिरासत में लिया गया था और बाद में कोल्हापुर स्थानांतरित कर दिया गया था। बाद में उन्हें वापस मुंबई लाया गया और लगभग एक महीने तक हिरासत में रखा गया।
इसके तुरंत बाद, राम नारायण के भाई, वकील रामप्रसाद गुप्ता ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया और आरोप लगाया कि पुलिस ने वास्तव में उनके भाई की हत्या कर दी है। फरवरी 2008 में, उच्च न्यायालय ने एक मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दिया, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया कि यह एक “नृशंस” हत्या थी।
शर्मा को एसआईटी ने 2010 में गिरफ्तार किया था
सितंबर 2009 में, HC ने मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया। एसआईटी ने प्रदीप शर्मा को फर्जी मुठभेड़ में शामिल होने के आरोप में 21 अन्य लोगों के साथ 8 जनवरी 2010 को गिरफ्तार किया था। जांचकर्ताओं के अनुसार, गुप्ता की हत्या नवी मुंबई स्थित बिल्डर जनार्दन बांगे उर्फ जन्या शेठ के कहने पर की गई थी, जो गुप्ता को मारने के लिए शर्मा के संपर्क में था।
12 मार्च, 2011 को, एकमात्र चश्मदीद गवाह, भेड़ा, नवी मुंबई में अपने घर से लापता हो गया; उन्हें 18 मार्च को अदालत में गवाही देनी थी।
अपराध
असम राइफल्स और कस्टम विभाग ने त्रिपुरा में 25 लाख रुपए मूल्य का 501 किलोग्राम गांजा जब्त किया

असम राइफल्स ने कस्टम विभाग के समन्वय से त्रिपुरा के खोवाई जिले में लगभग 25 लाख रुपए मूल्य का 501 किलोग्राम गांजा जब्त किया है।
रक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए असम राइफल्स ने कस्टम विभाग के सहयोग से गुरुवार शाम को त्रिपुरा के खोवाई जिले में एक अभियान चलाया, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 25 लाख रुपए मूल्य का 501 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया।
यह अभियान खुफिया जानकारी और निरंतर निगरानी के आधार पर चलाया गया था।
संयुक्त टीम ने पश्चिम सोनातला से संदिग्ध वाहन का पीछा शुरू किया। पीछा पश्चिम त्रिपुरा और खोवाई जिले की सीमा पर स्थित हेजामारा ब्लॉक से 18 किलोमीटर पहले बैखुंतपुर गांव में समाप्त हुआ।
हालांकि, अभियान के दौरान वाहन का चालक मौके से भागने में सफल रहा।
इस जब्ती के संबंध में किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं मिली है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि अवैध नशीले पदार्थों की बरामदगी पूर्वोत्तर में सक्रिय नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले नेटवर्क को बाधित करने के लिए असम राइफल्स और सहयोगी एजेंसियों के निरंतर प्रयासों को उजागर करती है।
बरामद प्रतिबंधित सामग्री को आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए सीमा शुल्क अधिकारियों को सौंप दिया गया है।
इस बीच, असम राइफल्स ने सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ मिलकर 6 अक्टूबर को खोवाई जिले में लगभग 1.74 करोड़ रुपए मूल्य का 340 किलोग्राम गांजा जब्त किया है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि राज्य पुलिस, असम राइफल्स, त्रिपुरा स्टेट राइफल्स (टीएसआर) और अन्य सुरक्षा बल संयुक्त अभियानों में राज्य के विभिन्न हिस्सों, विशेषकर बांग्लादेश से सटे सेपाहिजाला जिले में अवैध गांजे की खेती को अक्सर नष्ट कर देते हैं।
एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, त्रिपुरा में उत्पादित सूखा गांजा स्थानीय स्तर पर इस्तेमाल नहीं होता और बिहार और उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में तस्करी करके भेजा जाता है, जहां इसकी ऊंची कीमत मिलती है।
परिवहन के दौरान, सूखे गांजे की खेप अक्सर ट्रकों, छोटे वाहनों और यहां तक कि यात्री ट्रेनों से भी जब्त की जाती है।
महिलाओं सहित निवासियों ने दावा किया है कि वे अपनी आजीविका के लिए पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में गांजे की खेती करते हैं।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि कई बार यह पाया गया है कि वन भूमि और अन्य सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके अवैध रूप से गांजे की खेती की जा रही है।
उन्होंने आगे कहा कि मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा मादक और मनोरोगी पदार्थों की खेती, कब्जा, बिक्री, खरीद या सेवन करना अवैध है, और उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना और 20 साल तक की कैद हो सकती है।
अपराध
दिल्ली पुलिस ने मकोका के दो फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया, 30 लाख रुपए बरामद

ARREST
आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने नरेला पुलिस स्टेशन में महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट (मकोका) के तहत दर्ज एक मामले में दो फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही, पुलिस ने अपराध से हासिल हुई बताई जा रही 30 लाख रुपए की रकम और एक महिंद्रा थार गाड़ी भी बरामद की है।
पुलिस ने लामपुर इलाके में एक आरोपी द्वारा चलाए जा रहे जुए के अड्डे का भी भंडाफोड़ किया, जिससे 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई और जुआ अधिनियम के तहत एक अलग मामला दर्ज किया गया।
यह मामला उस एफआईआर से जुड़ा है, जो नरेला पुलिस स्टेशन में इलाके में सक्रिय एक संगठित अपराध गिरोह के खिलाफ मकोका की धारा 3 और 4 के तहत दर्ज था। पुलिस के अनुसार, हालिया गिरफ्तारियों से पहले इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था।
नरेला पुलिस स्टेशन की एक विशेष टीम ने, पक्की खुफिया जानकारी के आधार पर और वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में काम करते हुए, फरार आरोपियों का पता लगाने के लगातार प्रयासों के बाद छापेमारी की।
गिरफ्तार लोगों की पहचान विनोद उर्फ खलीफा (39) और विकास उर्फ विक्की (43) के रूप में की गई है। दोनों दिल्ली के नरेला इलाके में बकनर के रहने वाले हैं।
पुलिस के अनुसार, विनोद पहले 10 आपराधिक मामलों में शामिल रहा है, जबकि विकास के खिलाफ छह मामले दर्ज हैं।
जांच के दौरान, विनोद से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने लामपुर इलाके में कथित जुए के अड्डे पर छापेमारी की। मौके से दस लोगों को पकड़ा गया और जुआ अधिनियम के तहत एक अलग मामला दर्ज किया गया।
विनोद से मिली अतिरिक्त जानकारी के आधार पर, पुलिस ने हरियाणा के सोनीपत जिले के मुरथल में उसके घर पर भी छापेमारी की। ऑपरेशन के दौरान, उन्होंने अपराध से कमाई गई 30 लाख रुपए की नकदी बरामद की और एक महिंद्रा थार गाड़ी जब्त की।
पुलिस ने कहा कि आपराधिक गतिविधियों से हासिल की गई अन्य संपत्तियों और एसेट्स की पहचान करने और उनका पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।
अपराध
पंजाब : अमृतसर में 10 किलो हेरोइन और 10 अवैध पिस्तौल के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार

अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने अवैध हथियारों और नशीले पदार्थों की सप्लाई करने वाले दो नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। इसके साथ ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 10 किलो हेरोइन व 10 अवैध पिस्तौलें बरामद की हैं। यह जानकारी पंजाब पुलिस के महानिदेशक के सोशल मीडिया अकाउंट ‘एक्स’ पर शुक्रवार को दो गई।
डीजीपी के मुताबिक, शुरुआती जांच से पता चला है कि आरोपी कथित तौर पर विदेश में बैठे तस्करों से जुड़े हैं और अवैध हथियार व नशीले पदार्थ हासिल करने में शामिल हैं। अमृतसर के थाना घरिंडा में दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं। पूरे नेटवर्क का पता लगाने और इसके पीछे और आगे के कनेक्शन का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।
पंजाब पुलिस लगातार इस तरह के गिरोहों पर कार्रवाई कर रही है। सीमा से सटे जिलों में पुलिस हथियारों और ड्रग्स के साथ आरोपी लगातार पकड़े जा रहे हैं।
डीजीपी ने गुरुवार को एक्स पोस्ट के जरिए बताया था, “गुरदासपुर पुलिस ने हथियारों की तस्करी करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से सात पिस्तौल (जिनमें एक ग्लॉक और छह .30 कैलिबर की पिस्तौलें शामिल हैं) और आठ मैगजीन बरामद की हैं।”
डीजीपी ने बताया, “शुरुआती जांच से पता चला है कि गिरफ्तार आरोपियों के दुबई में मौजूद एक व्यक्ति से ‘बैकवर्ड लिंकेज’ (पीछे के संपर्क) और अमेरिका में मौजूद एक व्यक्ति से ‘फॉरवर्ड लिंकेज’ (आगे के संपर्क) थे। माना जा रहा है कि इन्हीं लोगों ने उन्हें अवैध हथियार इकट्ठा करने के निर्देश दिए थे। कलानौर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए जांच जारी है।”
डीजीपी ने दोहराया कि नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध हथियारों के नेटवर्क को खत्म करने तथा पंजाब को एक सुरक्षित और नशामुक्त राज्य बनाने के अपने संकल्प पर पंजाब पुलिस अडिग है।
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