अपराध
एयर इंडिया के 3 कर्मचारी कथित मानव तस्करी के आरोप में दिल्ली हवाईअड्डे पर गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एक व्यक्ति को यूरोपीय देश के लिए उड़ान भरने की अनुमति देने का प्रयास करने के आरोप में सीआईएसएफ कर्मियों ने एयर इंडिया के तीन कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया।
हालांकि, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने दावा किया कि चार एयरलाइन स्टाफ सदस्यों और एक यात्री को पकड़ा गया है।
सीआईएसएफ ने एक बयान में कहा, “बुधवार दोपहर करीब 1.15 बजे नई दिल्ली के आईजीआई हवाईअड्डे पर सीआईएसएफ निगरानी और खुफिया कर्मचारियों ने प्रस्थान गेट नंबर 5 के पास चेक-इन क्षेत्र में बैठे एक यात्री की संदिग्ध गतिविधियों को देखा। यात्री की पहचान दिलजोत सिंह के रूप में हुई, जो भारतीय नागरिक था। दिल्ली से बर्मिंघम की यात्रा करने का उसका इरादा हमारेे ध्यान का केंद्र बन गया।”
प्रोफाइलिंग संबंधी चिंताओं के कारण सिंह को जांच चौकी पर गहन जांच से गुजरने का निर्देश दिया गया।
सीआईएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “उसके सामान की व्यापक जांच के बावजूद कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, लेकिन सिंह विमान में नहीं चढ़ा, इससे चिंता पैदा हो गई। जब उससे विमान में नहीं चढ़ने के बारे में पूछा गया, तो उसने संतोषजनक जवाब नहीं दिया।”
“संदेह होने पर उसकी पिछली गतिविधियों को सीसीटीवी फुटेज के जरिए ट्रैक किया गया। इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और यात्री से पूछताछ से पता चला कि एफ-11 काउंटर पर जांच करने के बाद वह आव्रजन के लिए आगे बढ़ा, जहां अधिकारियों ने उसे संदिग्ध यात्रा दस्तावेज रखने के कारण रोक दिया।”
सीआईएसएफ के अनुसार, संदेह को दूर करने के लिए संबंधित एयरलाइन कर्मचारियों को लाने का निर्देश दिया गया। सीसीटीवी फुटेज की आगे की समीक्षा करने पर पता चला कि सिंह न तो चेक-इन काउंटर पर लौटा और न ही आव्रजन काउंटर पर वापस आया। बाद की पूछताछ से पता चला कि गलत दस्तावेजों के आधार पर ही एयर इंडिया स्टाफ रोहन वर्मा, सीएसए द्वारा क्रू काउंटर एफ-11 पर चेक-इन औपचारिकताएं पूरी की गईं। उसके पास सीमेन लेटर (केवल जहाज पर काम करने के लिए अधिकृत) पर यात्रा कर रहा था, लेकिन एयर इंडिया स्टाफ वर्मा ने मैन्युअल रूप से बीआरपी (बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट, यूके) के रूप में अपनी चेक-इन औपचारिकताएं पूरी कीं। पूछताछ करने पर वर्मा ने कबूल किया कि उनके सहयोगी मोहम्मद जहांगीर-सीएसए, एआईएसएटीएस के निर्देशानुसार, उन्होंने यात्री की जांच की औपचारिका पूरी की। जाली दस्तावेजों का उपयोग करने वाले दो और यात्रियों से उसे 80,000 रुपये मिले।”
बयान में कहा गया है, “पूछताछ करने पर जहांगीर ने कबूल किया कि उसने अपने सहयोगी को जाली दस्तावेजों का उपयोग करके यात्रियों की चेक-इन औपचारिकताएं पूरी करने का निर्देश दिया था, क्योंकि उसे महिपालपुर के निवासी राकेश द्वारा प्रति यात्री 40,000 रुपये की पेशकश की गई थी।”
इसके बाद उस यात्री सहित सभी शामिल कर्मचारियों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया।
बाद में इन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आईएएनएस के पास मौजूद एफआईआर के अनुसार, हवाईअड्डे पर सीआईएसएफ निगरानी और खुफिया कर्मचारियों ने एक यात्री की संदिग्ध गतिविधियों को देखा, जो प्रस्थान द्वार संख्या 5 के पास चेक-इन क्षेत्र में बैठा था।
एफआईआर में कहा गया है, “यात्री की पहचान बाद में श्री दिलजोत सिंह (भारतीय) के रूप में की गई, जो एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली से बर्मिंघम की यात्रा करने वाले थे।”
एफआईआर के अनुसार, तीन एयरलाइन स्टाफ सदस्यों, वर्मा, यश और जहांगीर को गिरफ्तार कर लिया गया। उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में धारा 420 (धोखाधड़ी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेज बनाना) और 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत एफआईआर दर्ज की है।
अपराध
मुंबई: मकोका कोर्ट ने 1992 के जेजे अस्पताल गोलीबारी मामले में 63 वर्षीय आरोपी को बरी करने से इनकार किया

मुंबई: विशेष मकोका अदालत ने 63 वर्षीय त्रिभुवन रामपति सिंह को आरोपमुक्त करने से इनकार कर दिया है। सिंह पर 1992 में मुंबई के जेजे अस्पताल में हुई गोलीबारी में हमलावरों में से एक होने का आरोप है। इस गोलीबारी का उद्देश्य 1991 में दाऊद इब्राहिम के बहनोई इब्राहिम इकबाल पारकर पर की गई गोलीबारी का बदला लेना था।
अभियोजन पक्ष का आरोप है कि कथित तौर पर अरुण गवली गिरोह के एक समूह ने 16 मार्च, 1991 को पारकर पर हमला किया था। इसके बाद, 12 सितंबर, 1992 को सुबह 3:45 बजे, एके-47, पिस्तौल, रिवॉल्वर और हथगोले से लैस हमलावर उस वार्ड में घुस आए जहाँ शूटर शैलेश हल्दांकर भर्ती थे और उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। हल्दांकर और सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात दो कांस्टेबल मारे गए, और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।
उत्तर प्रदेश में हत्या के आरोप में 32 साल बाद गिरफ्तार किए गए सिंह की पहचान प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों और शिनाख्त परेड के ज़रिए हुई, जिसमें उनके कबूलनामे से हमले में उनकी संलिप्तता सामने आई। अभियोजन पक्ष ने कहा, “आवेदक के शरीर पर दिखाई देने वाली पुरानी चोटों के बारे में डॉक्टर की रिपोर्ट से स्पष्ट रूप से आग्नेयास्त्रों से लगी पुरानी चोट का पता चलता है,” क्योंकि सिंह पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ था और भाग गया था। सिंह के वकील सुदीप पासबोला ने गलत पहचान का दावा करते हुए तर्क दिया कि केवल दो हमलावर, सुभाष ठाकुर (दोषी) और बृजेश सिंह (बरी), ही शामिल थे, और 32 साल बाद की गई पहचान अविश्वसनीय है।
अभियोजक सुनील गोयल ने प्रतिवाद किया कि सिंह उर्फ रमापति प्रधान ने डीएनए परीक्षण से इनकार कर दिया। अदालत ने रिकॉर्ड की समीक्षा करने के बाद कहा, “प्रथम दृष्टया साक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि आवेदक षडयंत्र, हत्या, आपराधिक गिरोह की आपराधिक गतिविधियों में सहायता और प्रोत्साहन के अपराध में शामिल था,” और सिंह के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार पाया।
अपराध
पवई बंधक मामला: अपराध शाखा ने अभी तक पूर्व मंत्री दीपक केसरकर का बयान दर्ज नहीं किया है

अधिकारियों ने पुष्टि की है कि क्राइम ब्रांच ने पवई बंधक मामले में अभी तक पूर्व शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर का बयान दर्ज नहीं किया है। उन्होंने बताया कि जाँच अभी शुरुआती चरण में है।
30 अक्टूबर की घटना के बाद, रोहित आर्य और केसरकर के कई पुराने वीडियो ऑनलाइन सामने आए। इन क्लिप्स से पता चलता है कि आर्य ने केसरकर के कार्यकाल के दौरान शिक्षा विभाग के तहत एक सरकारी परियोजना शुरू की थी, लेकिन कथित तौर पर उस परियोजना का भुगतान रोक दिया गया था।
ऐसे ही एक वीडियो में केसरकर और आर्य द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई स्वच्छता पहल को दिखाया गया है, जिसमें मंत्री छात्रों में स्वच्छता की आदतों को बढ़ावा देने और स्कूलों में जागरूकता बढ़ाने के लिए परियोजना की प्रशंसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
सरकारी परियोजना को क्रियान्वित करने वाले आर्य ने कथित तौर पर दावा किया था कि विभाग पर उनका 2 करोड़ रुपये बकाया है।
इससे पहले उन्होंने भूख हड़ताल की थी और पुणे में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान बेहोश भी हो गए थे। उस समय, आर्य के परिवार ने आरोप लगाया था कि केसरकर के आश्वासन के बावजूद, भुगतान कभी जारी नहीं किया गया। उनकी पत्नी ने मीडिया को यह भी बताया कि केसरकर उनके घर आए थे और उन्होंने समस्या का समाधान करने का वादा किया था।
बंधक बनाने की घटना के बाद, केसरकर ने एक बयान जारी कर कहा, “रोहित आर्या के पास ‘स्वच्छता मॉनिटर’ की अवधारणा थी। उन्हें ‘माझी शाला, सुंदर शाला’ परियोजना से संबंधित कार्य भी मिला था। हालाँकि, शिक्षा विभाग को बाद में पता चला कि उन्होंने कुछ व्यक्तियों (संभवतः अभिभावकों) से सीधे पैसे वसूले थे। उन्हें संबंधित अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए था, क्योंकि सरकार एक विशिष्ट व्यवस्था का पालन करती है। बंधक बनाना गलत है।”
कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और पूर्व अधिकारियों ने मुंबई पुलिस की आलोचना की है और सवाल उठाया है कि रोहित आर्य को बातचीत के दौरान केसरकर से बात करने का विकल्प क्यों नहीं दिया गया।
पूछे जाने पर, पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आर्य ने सिर्फ़ एक बार अनुरोध किया था, लेकिन जल्द ही बातचीत को असंबंधित विषयों पर मोड़ दिया। बाद में, पुलिस ने मीडिया को बताया कि आर्य को केसरकर और वर्तमान शिक्षा मंत्री दादा भुसे, दोनों से बात करने का मौका दिया गया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, जो घटना के दो दिन बाद बदल गया।
इस बीच, अपराध शाखा ने चल रही जांच के तहत सहायक पुलिस निरीक्षक अमोल वाघमारे, स्टूडियो मालिक मनीष अग्रवाल और कई अन्य लोगों के बयान दर्ज किए हैं।
30 अक्टूबर को, रोहित आर्या ने कथित तौर पर एक वेब सीरीज़ के ऑडिशन के बहाने पवई स्थित आरए स्टूडियो में 12 से 15 साल के 17 बच्चों को बंधक बना लिया था। आर्या के पुराने वीडियो से पता चलता है कि उसने सरकारी प्रोजेक्ट पूरे कर लिए थे, लेकिन भुगतान का इंतज़ार कर रहा था, और कुछ रिपोर्टों से पता चलता है कि भुगतान न मिलने के मुद्दे पर उसने केसरकर के सरकारी बंगले के बाहर और पुणे में विरोध प्रदर्शन भी किया था।
अपराध
मुंबई अपराध: जोगेश्वरी में 16 साल की लड़की से लूटपाट के आरोप में जमानत पर रिहा हत्या का आरोपी गिरफ्तार

CRIME
मुंबई: 31 अक्टूबर को जोगेश्वरी में मोगरा मेट्रो स्टेशन के पास एक 16 वर्षीय लड़की से लूटपाट की गई और नागरिकों ने पुलिस गश्ती दल के साथ मिलकर घटना के तुरंत बाद आरोपी को पकड़ लिया।
पुलिस को बाद में पता चला कि हत्या का आरोपी भोला शेल्के (25) हाल ही में ज़मानत पर रिहा हुआ था और कल्याण ग्रामीण इलाके में एक व्यक्ति की हत्या के जुर्म में पाँच साल जेल में बिता चुका है। चौंकाने वाली बात यह है कि उसने कल्याण कोर्ट में उसी हत्या के मामले की सुनवाई के लिए जाते समय लूटपाट की।
पुलिस के अनुसार, आरोपी शेल्के ने लिफ्ट का इंतज़ार कर रही लड़की एसएस राउत को धक्का दिया और उसका मोबाइल फ़ोन छीन लिया। लड़की द्वारा फ़ोन पकड़ने की कोशिशों के बावजूद, शेल्के भागने में कामयाब रहा। उसकी चीखें सुनकर, आस-पास के लोगों और पुलिस ने उसका पीछा किया और कुछ मीटर दूर उसे पकड़ लिया।
जोगेश्वरी पुलिस ने बताया कि शेल्के को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पीड़िता के अंगूठे और कोहनी में मामूली चोटें आईं और उसका इलाज जोगेश्वरी ट्रॉमा केयर सेंटर में किया गया।
-
व्यापार5 years agoआईफोन 12 का उत्पादन जुलाई से शुरू होगा : रिपोर्ट
-
अपराध3 years agoभगौड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गो की ये हैं नई तस्वीरें
-
महाराष्ट्र4 months agoहाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया, मस्जिदों के लाउडस्पीकर विवाद पर
-
अनन्य3 years agoउत्तराखंड में फायर सीजन शुरू होने से पहले वन विभाग हुआ सतर्क
-
न्याय1 year agoमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ हाईकोर्ट में मामला दायर
-
अपराध3 years agoबिल्डर पे लापरवाही का आरोप, सात दिनों के अंदर बिल्डिंग खाली करने का आदेश, दारुल फैज बिल्डिंग के टेंट आ सकते हैं सड़कों पे
-
अपराध3 years agoपिता की मौत के सदमे से छोटे बेटे को पड़ा दिल का दौरा
-
राष्ट्रीय समाचार9 months agoनासिक: पुराना कसारा घाट 24 से 28 फरवरी तक डामरीकरण कार्य के लिए बंद रहेगा
